संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
टोटल लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों को लेकर छूट
संबंधी संशोधित आदेश जारी
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
भरत यादव ने आज एक आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जबलपुर नगर
निगम सीमा क्षेत्र में 28 अप्रैल से 3 मई तक टोटल लॉकडाउन की अवधि में छूट संबंधी
संशोधित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में अत्यावश्यक सेवा वाले
विभाग नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रेल, रक्षा विभाग एवं अन्य
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है ।
लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में
कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बफर क्षेत्र में स्थित थोक मंड़ियों जैसे निवाडगंज,
मुकादमगंज एवं भरतीपुर में केवल थोक व्यापारियों को पूर्व निर्धारित लोडिंग आटो
वाहन से ही सामग्री का परिवहन करने की अनुमति होगी, जिसे थोक व्यापारी क्षेत्रवार
फुटकर व्यापारियों को विक्रय कर सकेंगे। इस मंडी में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन
पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
जबलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सब्जी व
फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी। सब्जी व फल का विक्रय किसी भी स्थान
में बैठकर नहीं किया जा सकेगा। किसानों से हाथ ठेला वालों को सब्जियों की आपूर्ति
हेतु नगर निगम द्वारा पृथक से व्यवस्था की जाएगी। कृषि उपज मण्डी क्षेत्र अंतर्गत
सब्जी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। हाथ ठेला वालों को अपना पहचान पत्र पहनना
अनिवार्य होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण
नगर निगम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना
दुकानों को प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रखने की छूट रहेगी । आवश्यक
वस्तुओं को दुकानों से होम डिलेवरी, सब्जी-फल की हाथ ठेलों से विक्रय व्यवस्था
यथावत जारी रहेगी । उचित मूलय दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली
रहेगी । गृह मंत्रालय की गाइड लाइन द्वारा छूट दिए गए शासकीय कार्यालय अनुमति
प्राप्त करने के उपरांत खुले रहेंगे। साथ ही केवल 20 प्रतिशत कर्मचारियों को ही
कार्य हेतु बुलाया जा सकेगा। दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन
पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल अति आवश्यक सेवाएं वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट
रहेगी। दूध की विक्रय दुकानों को प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 4 बजे
से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी । दवाई की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी।
कृषक, गेहूं, चना उपार्जन इत्यादि कृषि व उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों एवं
वाहनों को कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी
आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत् रहेगी। इसमें पशुपालन,
मस्त्यपालन, बागवानी, इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक निर्माण में लगे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एनएचएआई, एमपीआरआरडी, एमपीआरडीसी एवं नगर निगम के कार्यों के लिये पृथक से आवेदन दिया जा सकेगा । ऐसे कार्य तभी किये जायेंगे जबकि लेबर को वहीं रहकर कार्य करने की व्यवस्था हो ।
कंटेनमेंट क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, लेबर या अन्य व्यक्तियों को इन कार्यों में संलग्न नहीं किया जायेगा ।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं व्यवस्था बनाने हेतु सामाजिक संगठन जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया है, वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित गैस एजेंसियाँ लॉकडाउन से मुक्त रहेगी । गैस का वितरण केवल होम डिलेवरी से किया जायेगा । गैस का वितरण दुकान से नहीं किया जायेगा । पेट्रोल पंप लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे ।
पेट्रोल एवं डीजल का वितरण बॉटल एवं डिब्बा आदि में नहीं किया जायेगा । बैंकिंग सेवायें पूर्व में निर्धारित समय प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक ही खुले रहेंगे । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा । जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई प्वाइंट के माध्यम से नगर निगम, जबलपुर द्वारा किया जायेगा । कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा । जबलपुर जिले में स्थित आयुध निर्माणियों को जारी अनुमति पूर्ववत रहेगी । नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित उद्योग क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को पूर्व में जारी हुई अनुमति अनुसार वह कार्य कर सकेंगे ।
ग्रामीण क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की गाइड लाइन अनुसार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों एवं दुकानों के बारे में गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार स्थानीय उपखंड मजिस्ट्रेट आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ।
कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा । कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णत: वर्जित रहेगा ।
सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा । मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
क्रमांक/4053/अप्रैल-396/मनोज॥
अब सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर लगेगा एक हजार
का जुर्माना
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
राज्य शासन के प्रमुख सचिव नगरीय
विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे ने आज एक आदेश जारी कर नोवल कोरोना वायरस से होने
वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर
किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किये जाने का
प्रावधान कर दिया है ।
आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थल में
थूकने वाले व्यक्ति से अर्थदंड की वसूली के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त और
मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है । राज्य शासन ने
कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया
है । यह बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के
छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है । इस वैश्विक बीमारी के
मद्देनजर राज्य शासन ने नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है ।
क्रमांक/4054/अप्रैल-397/मनोज
कलेक्टर
ने किया कंटेनमेंट क्षेत्रों का भ्रमण
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने आज सोमवार की रात सराफा, चाँदनी चौक और गोहलपुर कंटेन्मेंट जोन का भ्रमण किया । इस दौरान उन्होंने कंटेन्मेंट क्षेत्र में सख्ती बरतने के निर्देश
मौजूद अधिकारियों को दिये । श्री यादव ने अधिकारियों
से कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को किसी भी सूरत में घर से बाहर न निकलने दिया
जाये । यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता
है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें, जुर्माना भी लगायें और जरूरत पड़े तो उसे जेल भी
भेजें ।
कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान कंटेन्मेंट क्षेत्र के निवासियों
को रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति के लिए की जा रही व्यवस्था की जानकारी भी ली । उन्होंने
रमजान के पवित्र माह में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर खास ध्यान देने के निर्देश
अधिकारियों को दिए । श्री यादव ने कहा कि दैनिक
आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला जो भी कर्मचारी कंटेन्मेंट क्षेत्र के भीतर
जाये वो पीपीई किट पहनकर ही जाये । कलेक्टर ने कंटेन्मेंट जोन में लगी पाबंदियों का सख्ती से पालन कराने क्षेत्र
के जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों को भी जिम्मेदारी देने की बात कही ।
श्री यादव के सराफा कंटेन्मेंट क्षेत्र के भ्रमण
के दौरान विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री लखन घनघोरिया भी मौजूद थे । उन्होंने कोरोना
वायरस के संक्रमण को रोकने प्रशासन द्वारा उठाये जा रहे कदमों की सराहना की । उन्होंने
सराफा और चांदनी चौक कंटेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबन्धों का सख्ती से पालन कराने अपनी ओर से हर तरह का सहयोग का आश्वासन भी दिया
।
क्रमांक/4058/अप्रैल-401/जैन
सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वाले पर होगा जुर्माना
जिला दंडाधिकारी
ने जारी किया आदेश
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज
एक आदेश जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वाले लोगों
के विरूद्ध न्यूनतम सौ रूपये और अधिकतम ढाई सौ रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश
दिये हैं ।
श्री यादव ने इस आदेश में पुलिस, नगर निगम, नगर
पालिका एवं नगर पंचायत तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र के
दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है । आदेश के मुताबिक दुकानदारों को अपनी दुकान से सामग्री
का विक्रय करते समय ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए एक-एक मीटर की
दूरी पर मार्किंग करनी होगी तथा मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनना होगा ।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि कोरोना
वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहक को भी सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन करना होगा और फेस मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा । आदेश में पुलिस, नगरीय
निकायों एवं पंचायतों को इसका उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम सौ रूपये और अधिकतम
250 रूपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये
गये हैं ।
सार्वजनिक स्थानों
पर थूकने पर एक हजार का जुर्माना वसूलें:
जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जिले के सभी नगरीय
निकायों को नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भी
एक हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश इस आदेश में दिये हैं ।
क्रमांक/4059/अप्रैल-402/जैन
शहर से वापस
आने के इच्छुक व्यक्ति दे सकेंगे कोरोना कंट्रोल रूम को सूचना
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्य या प्रदेश के
ही दूसरे जिलों में फंसे मजदूर यदि वे वापस आना चाहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना एकीकृत
कोरोना कंट्रोल रूम को देनी होगी ।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने बताया कि ऐसे मजदूर
जो बाहर फंसे हैं और वापस यहां आना चाहते हैं तो वे इस बारे में जानकारी या सूचना एकीकृत
कोरोना कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0761-2637500 पर दे सकते हैं । इस प्रकार की सूचना सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 या
हेल्थ हेल्प लाइन नंबर 104 पर संपर्क दी जा सकती है । इसके अलावा अपर कलेक्टर वी.पी.
द्विवेदी को मोबाइल नंबर 9425158462 पर भी इस बारे में सूचना दे सकते हैं । श्री यादव ने बताया कि वापस गृह जिला आने के इच्छुक
मजदूरों से सूचना मिलने पर उसे अद्यतन किया जायेगा और राज्य शासन को भेजा जायेगा ताकि
राज्य शासन द्वारा दूसरे प्रदेशों से सामंजस्य स्थापित कर उन्हें वापस लाने के लिए
आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।
क्रमांक/4060/अप्रैल-403/जैन
सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध अभियान को ध्यान में रखते हुए शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम/मंडल/ सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को 3 माह की संविदा नियुक्ति पर आवश्यकतानुसार निरंतर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के. सिंह ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर कहा है कि यह आदेश 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी नियत प्रक्रिया अनुसार लागू होगा। श्री के.के. सिंह ने इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
क्रमांक/4055/अप्रैल-398/मनोज
महुआ संग्राहक पर हमला करने वाली बाघिन शावक लाई गई बाँधवगढ़
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
संजय टाइगर रिजर्व के क्योलारी (ब्यौहारी) में गत 25 अप्रैल को एक महुआ संग्राहक को मारकर आंशिक रूप से खाने वाली दो वयस्क हो रही बाघिन शावकों को रेस्क्यू कर आज बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुँचाया गया। लगभग डेढ़ वर्ष आयु वाली इन बाघिन शावकों को फिलहाल मगघी परिक्षेत्र के बहरेहा में विशेष रूप से तैयार किये गये बाड़ा नम्बर-2 और 3 में छोड़ा गया है। वयस्क होने तक इन्हें बाड़े में रखा जायेगा। इनकी शिकार की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिये बाड़े में जीवित चीतल छोड़े जायेंगे। वयस्क होने पर वन्य-प्राणी विशेषज्ञों की राय के बाद इन्हें उपयुक्त रहवास में छोड़ने का निर्णय लिया जायेगा।
मानव-प्राणी द्वन्द रोकने के लिये संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र संचालक की अनुशंसा पर इन्हें मुख्य वन्य-जीव अभिरक्षक के निर्देश पर बाँधवगढ़ शिफ्ट किया गया है। दोनों शावकों को आज क्षेत्र संचालक बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व श्री विन्सेंट रहीम के नेतृत्व में बाँधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने बाड़ों के मुहानों पर पिंजरा खोलकर सावधानीपूर्वक मुक्त किया।
क्रमांक/4056/अप्रैल-399/मनोज
लॉकडाउन में बिजली की शिकायतों में आई 40 फीसदी कमी
जबलपुर, 27 अप्रैल, 2020
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को इस माह इंदौर शहर से अपेक्षाकृत कम शिकायतें मिली हैं। अप्रैल 2019 और अप्रैल 2020 के 25 दिनों की तुलना में इस वर्ष 40 फीसदी शिकायतें कम मिली है। इस तरह, इंदौर शहर के उपभोक्ताओं को लॉकडाउन में अपेक्षाकृत बेहतर विद्युत सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
मप्रपक्षेविविकं इंदौर के शहर अधीक्षण यंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में शहर के 30 जोन पर करीब 450 कर्मचारी एवं 70 इंजीनियर सेवाएँ दे रहे हैं। आपूर्ति संबंधित सभी जरूरी कार्य समय पर किए गए हैं। इस कारण शिकायतें अपेक्षाकृत कम प्राप्त हो रही है। अधीक्षण यंत्री के अनुसार गत वर्ष अप्रैल के 25 दिनों में 25 हजार शिकायतें मिली थी। इस वर्ष 16 हजार 300 शिकायतें ही मिली है। कोरोना संक्रमित इलाके के बिजली जोन सुभाष चौक, सिरपुर, डेली कॉलेज, ओपीएच ईस्ट, ओपीएच साउथ, जीपीएच की शिकायतें भी कम हैं। इस तरह लॉकडाउन, कर्फ्यू में शहर में बिजली व्यवस्थाएँ सुचारू चल रही हैं। प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल के निर्देश पर प्रत्येक जोन की आपूर्ति संबंधी समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में मांग के अनुरूप प्रतिदिन 71 लाख यूनिट की आपूर्ति हो रही हैं।
क्रमांक/4057/अप्रैल-400/मनोज