News.09.04.2020_C

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अनियमिततायें पाये जाने पर उचित मूल्य दुकान निलंबित
जबलपुर, 09 अप्रैल, 2020
     जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एन.एच. खान ने डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड जबलपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक-3316269 को विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें पाये जाने पर निलंबित कर दिया है ।  इसके उपभोक्ताओं कोग जाकिर हुसैन वार्ड में ही स्थित उचित मूल्य दुकान क्रमांक-3316272 से संलग्न कर दिया है ।  निलंबित उचित मूलय दुकान नारी कल्याण उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित की जा रही थी ।  नियमित रूप से नहीं खोले जाने की मिली शिकायत पर इसकी जाँच कराई गई थी । कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुचिता दुबे द्वारा की गई जाँच के दौरान इसे बंद पाया गया था ।  साथ ही इस दुकान में उचित मूल्य दुकान का पीला बोर्ड भी नहीं लगा पाया गया ।
क्रमांक/3777/अप्रैल-119/जैन

कोरोना संक्रमित डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारी नियुक्त
जबलपुर, 09 अप्रैल, 2020
     कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज कर रहे पैरामेडिकल स्टॉफ एवं डॉक्टरों की व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर भरत यादव ने अधिकारियों को नियुक्त किया है । नियुक्त किये गये अधिकारियों में एसडीएम गोरखपुर आशीष पांडे, जिला अल्प बचत अधिकारी हेमंत सिंह एवं तहसीलदार गोरखपुर प्रदीप मिश्रा शामिल हैं ।     
क्रमांक/3778/अप्रैल-120/जैन

कलेक्ट्रेट में भी लगी सेनिटाइजिंग टनल
जबलपुर, 09 अप्रैल, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु दमोहनाका स्थित एकीकृत कोरोना कंट्रोल रूम के बाद आज कलेक्टर कार्यालय में भी सेनिटाइजिंग टनल लगा दी गई है ।  स्मार्ट सिटी जबलपुर के इनक्यूबेशन सेंटर में प्रशिक्षणार्थी अभिनव सिंह द्वारा बनाई गई इस सेनिटाइजिंग टनल से कलेक्ट्रेट आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ यहां आने वाले आमजनों का भी बचाव हो सकेगा ।  कलेक्ट्रेट भवन के प्रवेश द्वार पर लगाई गई इस सेनिटाइजिंग टनल का कलेक्टर श्री भरत यादव ने भी निरीक्षण किया ।
क्रमांक/3779/अप्रैल-121/जैन

पठान स्टील्स ने दी विक्टोरिया अस्पताल को सेनिटाइजिंग
जबलपुर, 09 अप्रैल, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की लड़ाई का प्रमुख केन्द्र बने जिला अस्पताल (विक्टोरिया हॉस्पिटल) को आज अमखेरा रोड खजरी बायपास स्थित पठान स्टील्स ने सेनिटाइजिंग बूथ  की अनोखी भेंट दी ।  सेनिटाइजिंग बूथ  से न केवल जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक एवं अमला बल्कि यहां आने-जाने वाले हर व्यक्ति अस्पताल भवन में प्रवेश के पहले सेनिटाइज हो सकेगा ।  सेनिटाइज बूथ में पांच स्प्रे पम्प लगाये गये हैं । विक्टोरिया अस्पताल में स्थापित करने से पहले इस सेनिटाइजिंग बूथ को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हेतु लाया गया था ।  यहां कलेकटर भरत यादव ने भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसका अवलोकन किया और इस तरह के बूथ पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस लाईन तथा ऐसे अन्य स्थानों पर लगाने की जरूरत बताई जहां लोगों का आना-जाना अधिक है । पठान स्टील्स के संचालक जरार खान के मुताबिक उनके कारखाने में इस तरह के प्रतिदिन सेनिटाइजिंग बूथ बनाये जा सकते हैं ।
क्रमांक/3780/अप्रैल-122/जैन

अब 14 अप्रैल तक बंद रहेगी सब्जी एवं फल मंडियाँ
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
जबलपुर 09 अप्रैल 2020
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराने  जिला प्रशासन ने कल मंगलवार से शहर में स्थित सभी सब्जी मंडियों को अब 14 अप्रैल तक के लिए  बन्द करने का निर्णय लिया है कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने इस बारे में आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है  
           इस आदेश में कहा गया कि मंगलवार 14 अप्रैल तक शहर की सभी सब्जी मंडियों को बन्द कर दिये जाने के बावजूद  हाथ ठेला और फेरी लगाकर गली-मोहल्ले में फल-सब्जी बेचने की छूट रहेगी हाथ ठेला से सब्जी-फल की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी । इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानें भी खुली रहेंगी तथा इनसे उपभोक्ताओं को राशन वितरण की अनुमति रहेगी  
           दवा दुकानें भी पूरे दिन खुली रहेंगीं लेकिन किराना दुकानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा दूध दुकानों को प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुले रखने की ही अनुमति ही होगी इसमें भी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो दुकानदार पर कार्यवाही की जायेगी
            जिला दण्डाधिकारी  ने आदेश में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया  है  यदि कोई वाहन संचालित पाया गया तो उसे जप्त कर लिया जायेगा । आदेश के मुताबिक लोगों को अब  दूध,  दवा, फल-सब्जी एवं किराना जैसी रोजमर्रा की सामग्री लेने पैदल ही जाना होगा उसे निकटवर्ती सेवाप्रदाता तक जाने की ही अनुमति होगी  स्वास्थ सेवाओं, अत्यावश्यक सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं तथा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के कार्यों में ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, भोजन वितरण में लगी सामाजिक संस्थाओं, बैंक एवं एटीएम सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है । लेकिन इन सेवाओं में लगे कर्मियों को अपने साथ संस्थान का आईडी कार्ड रखना होगा ।
आदेश के मुताबिक अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा रेल विभाग, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी भी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन इन सभी के कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा । नेशनल हाई-वे पर आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी ।
     नेशनल हाई-वे पर ट्रकों की मरम्मत यथा हवा भरने, पंचर एवं ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर की रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी करने वाली कंपनी जैसे-रिलायंस फ्रेश, अमेजन, बिग बाजार आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पशु आहार की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुली रहेगी। कृषक एवं कृषि कार्य में इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत रहेगी।
क्रमांक/3781/अप्रैल-123/जैन॥