संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
नगरीय क्षेत्र की राशन दुकानें अब प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी
राशन दुकानों में उपभोक्ताओं की सूची चस्पा करने के निर्देश
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
कलेक्टर
भरत यादव ने नगरीय क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के समय में परिवर्तन किया
है ताकि सभी उपभोक्ताओं को सहजता से राशन प्राप्त हो सके। अब नगरीय क्षेत्र की राशन
दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से खुलेंगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र
की दुकानें पूर्व निर्धारित समय पर यथावत् खुलेंगी।
कोरोना
वायरस को दृष्टिगत रखते हुए जिले में लॉकडाउन के कारण 25 श्रेणी के गरीब परिवारों जिन्हें
पूर्व से ही पात्रता पर्ची जारी होकर शासन की योजनाओं की राशन सामग्री नि:शुल्क
उपलब्ध की जा रही है। साथ ही ऐसे 25 श्रेणी के शेष बचे परिवारों जिन्हें अभी तक
पात्रता पर्ची जारी नहीं होने के कारण राशन दुकानों से राशन प्राप्त नहीं हो रहा
था। इनमें जिले के ऐसे 44 हजार 285 परिवारों के एक लाख 61 हजार 468 सदस्यों को भी
शासन द्वारा अप्रैल माह में 5 किलोग्राम प्रति सदस्य (4 किलोग्राम गेहूं एवं एक
किलोग्राम चावल) के मान से नि:शुल्क खाद्यान्न का आवंटन दुकानवार जारी किया जा
चुका है। उपभोक्ताओं को सामग्री नि:शुल्क प्रदाय की जा रही है। इन परिवारों को
राशन दुकानों से यथाशीघ्र राशन सामग्री प्राप्त हो, इस हेतु गर्मी ज्यादा पड़ने से
उपभोक्ता हित में उचित मूल्य दुकानों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है।
जिले
की सभी उचित मूल्य की दुकानों से विभिन्न योजनाओं की प्रदाय की जा रही उपभोक्ता
सामग्री की जानकारी दुकान के सम्मुख प्रदर्शित की जाए तथा शासन द्वारा 25 श्रेणियों
के शेष बचे परिवारों जिन्हें माह अप्रैल में 5 किलोग्राम प्रति सदस्य (4 किलोग्राम
गेहूं एवं एक किलोग्राम चावल) के मान से खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु आवंटन एवं
दुकानवार उपभोक्ताओं की सूची प्राप्त हुई है। इस सूची का प्रकाशन सभी दुकानों में
अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
क्रमांक/3936/अप्रैल-279/मनोज॥
जबलपुर गारमेंट क्लस्टर द्वारा अब तक करीब डेढ़ लाख मॉस्क
निर्मित
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
जबलपुर गारमेंट क्लस्टर द्वारा
कोरोना की रोकथाम
में अपना सहयोग
देते हुए अब
तक एक लाख 46 हजार 683
मास्क का उत्पादन किया
है। यह मास्क
10 रुपए
के मूल्य पर
शासकीय कार्यालय और
संस्थाओं को प्रदान किया
जा रहा है।
क्रमांक/3937/अप्रैल-280/जैन॥
कलेक्टर द्वारा मृतक बंशी कुशवाहा की मृत्यु की मजिस्ट्रेट
जांच के आदेश
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर नगर के थाना
गोराबाजार क्षेत्र अंतर्गत निवासी कृषक बंशी कुशवाहा की सोमवार की प्रात: मृत्यु
होने पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच एसडीएम सुश्री मनीषा वास्कले
द्वारा की जाएगी। कलेक्टर ने मृतक बंशी कुशवाहा की पत्नी पूजा कुशवाहा को 50 हजार
रूपए की राहत सहायता रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञातव्य
है कि मृतक बंशी कुशवाहा को रविवार की दोपहर स्वास्थ्य खराब होने पर एक निजी अस्पताल
में भर्ती कराया गया था। कुशवाहा की इलाज के दौरान आज सुबह मृत्यु हुई। थाना
गोराबाजार में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक आलोक सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश पटारिया,
आरक्षक राकेश सिंह, आरक्षक गुडडू सिंह, आरक्षक बृजेश और आरक्षक आशुतोष पर मृतक बंशी
कुशवाहा के साथ 16 अप्रैल की रात्रि कथित मारपीट का आरोप है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों
को पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
क्रमांक/3938/अप्रैल-281/खरे॥
महिला स्व-सहायता समूहों ने बनाये 71 हजार मास्क
जबलपुर, 20 अप्रैल, 2020
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
गठित महिला स्व-सहायता समूहों में
से 78 समूहों ने
कम समय मे
71 हजार
फेस मास्क बनाकर
कोरोना वायरस के
संक्रमण की रोकथाम के
प्रयासों में अपनी भी
सहभागिता दर्ज कराई है
। इन समूहों की
सदस्यों ने अपने-अपने
क्षेत्र में कोरोना वायरस के
संक्रमण से बचाव के
उपायों से
ग्रामीणों को जागरूक
बनाने का दायित्व भी
निभाया और हैण्ड
सेनिटाइजर के इस्तेमाल तथा
साबुन से हाथ
धोने के तौर-तरीकों की समझाईश
भी दी ।
जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा
के मुताबिक कोरोना
वायरस के संक्रमण की
रोकथाम में उपयोगी
मास्क बनाने का
काम शुरुआत में
जिले के 26 महिला
स्व-सहायता समूहों
द्वारा उस समय
प्रारम्भ किया गया था,
जब इनकी काफी
जरूरत महसूस की
जा रही थी
और इनकी काफी
मांग भी थी
। उन्होंने बताया
कि जैसे-जैसे
स्व-सहायता समूहों
के बनाये मास्क
की मांग बढ़ती
गई वैसे-वैसे
इस कार्य से
और भी समूहों
को जोड़ा गया
। इन समूहों
द्वारा अभी तक
71 हजार
191 मास्क
बनाये जा चुके
हैं । महिला
स्व-सहायता समूहों
द्वारा बनाये गये
इन मास्कों को
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय
कार्यालयों और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया
गया । मास्क
की कीमत न्यूनतम दस
रुपये रखी गई
थी ।
जिला पंचायत के
सीईओ के मुताबिक लॉकडाउन के
दौरान फेस मास्क
का निर्माण महिला
स्व-सहायता समूहों
की मुख्य गतिविधि बन
गया है ।
क्रमांक/3939/अप्रैल-282/जैन
निवाड़गंज अनाज मंडी थोक एवं फुटकर व्यापार के लिए प्रतिबंधित
एसडीएम अधारताल ने जारी किया आदेश
जबलपुर,
20 अप्रैल, 2020
अनुविभागीय दंडाधिकारी अधारताल ऋषभ जैन ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं आम लोगों
के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निवाड़गंज अनाज मंडी के व्यापारियों
से चर्चा के उपरांत पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करते हुए अग्रिम आदेश तक निवाड़गंज
अनाज मंडी को सभी थोक एवं फुटकर व्यापार हेतु पूर्णत: बंद कर दिया है ।
एसडीएम अधारताल की व्यापारियों के साथ आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि
निवाड़गंज अनाज मंडी कोरोना की दृष्टि से कंटेनमेंट एरिया में स्थित है और लोगों के
इस क्षेत्र में आवागमन होने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका है ।
ऐसी स्थिति में निवाड़गंज अनाज मंडी को सभी के लिए बंद रखा जाये ।
क्रमांक/3940/अप्रैल-283/मनोज
पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के पूर्व स्वीकृत निर्माण
कार्यों के संचालन हेतु
कलेक्टर ने दी सशर्त अनुमति
जबलपुर,
20 अप्रैल, 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में
ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनान्तर्गत पूर्व में
स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु संबंधित कार्यकारी फर्म को मय कार्मिकों एवं मार्ग निर्माण
कार्य के लिए उपयोगी वाहनों सहित 3 मई तक संचालित रखने की सशर्त अनुमति प्रदान की
है ।
जारी आदेश में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व
में स्वीकृत कार्यों के लिए कलेक्टर श्री यादव ने अनुमति प्रदान किया है ।
इन निर्माण कार्यों के संचालन के दौरान निर्माण श्रमिकों को सेनेटाइजर और मास्क
उपलब्ध कराने और टेम्प्रेचर लेने की व्यवस्था की हिदायत दी गई है । सोशल
डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने
के लिए प्रोत्साहित करने जैसे नियमों का पालन करने को कहा गया है ।
संबंधित निर्माण एजेंसी व ठेकेदार के लिए निर्देशित किया गया है कि वे यह
अनिवार्यत: सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य हेतु जो भी श्रमिक आये हैं वे
कोविड-19 के कंटेनमेंट एरिया से न आये हों । साथ ही कोई भी श्रमिक कोविड-19 से
संक्रमित न हो तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन अनुसार सभी निर्देशों का
पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने पर यह अनुमति स्वत: ही
निरस्त मानी जायेगी और संबंधित एजेंसी व ठेकेदार के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट
2005 की धारा 58 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
क्रमांक/3941/अप्रैल-284/मनोज
अशासकीय
स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष
की छूट
जबलपुर, 20 अप्रैल,
2020
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के चलते अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिये एक वर्ष की छूट दी गई है। यह अवधि पूर्व में दो बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिये अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है।
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल, जिनकी मान्यता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 3 मार्च 2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिये इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। ऐसे विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये यथावत मान्य होगी। ऐसे सभी विद्यालयों को मान्यता नियमों में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये मान्यता नवीनीकरण के लिये निर्धारित शुल्क आगामी सत्र तक के लिये स्थगित किया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन किये जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये नवीन मान्यता के लिये एम.पी. ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है।
क्रमांक/3935/अप्रैल-278/मनोज