News.24.04.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
नगर निगम सीमा में 27 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन का होगा कड़ाई से पालन
जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर, 24 अप्रैल, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर जबलपुर शहर की नगर निगम सीमा क्षेत्र में 27 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन का पूर्णत: कड़ाई से पालन कराने संबंधी आदेश आज जारी कर दिया है ।
     जारी आदेश में अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।  लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा ।
     जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जबलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत समस्त सब्जी व फल मंडियां, थोक एवं फुटकर किराना दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी । आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी, सब्जी, फल ठेलों से विक्रय की व्यवस्था प्रणाली यथावत जारी रहेगी ।  उचित मूल्य की राशन दुकानें (पीडीएस की दुकानें) पूर्णत: बंद रहेगी । जिले के अंतर्गत अति आवश्यक एवं कोरोना कार्य छोड़कर समस्त निजी एवं शासकीय कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे । दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा । केवल अति आवश्यक सेवाएं वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट होगी । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा ।
     आदेश में कहा गया है कि केवल दूध विक्रय दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेगी । दवाई की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी ।  कृषक, गेहूं, चना उपार्जन इत्यादि कृषि व उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी ।  इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत रहेगी ।  इसमें पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं । प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं व्यवस्था बनाने हेतु सामाजिक संगठन जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया है वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
     आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
क्रमांक/4005/अप्रैल-348/मनोज
नर्मदा नगर के झोलाछाप डॉ अल्ताफ खान का दवाखाना सील
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
      लॉकडाउन में क्लीनिक खोलकर सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों का इलाज करने और मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने, एलोपैथिक डॉक्टर न होने के बाद भी अनाधिकृत रूप से धड़ल्ले से अंग्रेजी दवाओं से उपचार कर मरीजों से मनमानी फीस वसूलने वाले गोहलपुर बस्ती नंबर दो नर्मदा नगर स्थित झोलाछाप डॉ अल्ताफ खान के दवाखाना को आज सील कर दिया गया है।
      एसडीएम अनुराग तिवारी से फोन पर प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर जांच अधिकारी डॉ राधावल्लभ चौधरी एवं अजय कुरील द्वारा आमजन की उपस्थिति में डॉ अल्ताफ के दवाखाना में जांच दल को कई संदिग्ध मामले मिले जैसे डॉ अल्ताफ अपने संपर्क में आए मरीजों का नाम, पता, फोन नंबर का रिकार्ड भी नहीं रख रहे हैं। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण दूरदराज इलाकों व गांवों तक फैलने की संभावना है।
      दवाखाने में छापे के दौरान टीम के सदस्य रविशंकर कोष्टा, आरक्षक अजय दीक्षित, एमपीडब्ल्यू नवीन यादव, बीएलओ संध्या पाठक और आशा कार्यकर्ता गजाला परवीन उपस्थित थे।
      डॉ अल्ताफ के दवाखाना को सील करने के बाद कंपाउण्डर शुभम् सेन को नोटिस की प्रति देकर दवाखाना के रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री संबंधी दस्तावेज 3 दिन के भीतर सीएमएचओ कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वैधानिक दस्तावेज न होने पर मप्र उपचर्या ग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 और आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/4001/अप्रैल-344/मनोज॥

निर्धारित तिथि में खरीदी केन्द्र नहीं पहुंचने वाले
किसान एसएमएस मिलने पर ही जाएं
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
      जिले के पंजीकृत किसान जिन्हें उनकी उपज का गेहूं विक्रय करने हेतु एसएमएस जारी हो चुका है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित तिथि में संबंधित उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तौल नहीं कराई जा सकी है। ऐसे कृषकों से अनुरोध है कि परेशानी से बचने के लिए वे अगला एसएमएस प्राप्त होने पर ही संबंधित उपार्जन केंद्र में अपना अच्छी गुणवत्ता का साफ-सुथरा गेहूं ले जाकर नियमानुसार विक्रय करें।
क्रमांक/4002/अप्रैल-345/मनोज॥

टेलीफोनिक नम्बर 1921 के माध्यम से भारत सरकार करेगी सर्वेक्षण
आमजनो से कोरोना संक्रमण से सम्बंधित जानकारी प्रदान करने में सहयोग अपेक्षित
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
भारत सरकार द्वारा देश भर में नागरिकों को कॉल एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण किया जाने वाला है। यह एनआईसी द्वारा किया जाना है और कॉलिंग नंबर 1921 से मोबाइल फोन में कॉल आएंगे।
      नागरिकों से आग्रह किया गया है कि भारत सरकार, टेलीफोन नंबर 1921 के माध्यम से कॉल करके सर्वे करने जा रही है। यह सर्वे वास्तविक है और आपसे 1921 से आने वाले फोन कॉल पर सत्य जानकारी के साथ उत्तर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, ताकि सरकार को नॉवेल कोरोना की स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके। नागरिकों को आगाह किया गया है कि 1921 से मिलते जुलते नंबर से आने वाले कॉल से सावधान रहें और 1921 के अलावा मिलते जुलते नंबरों से आने वाले कॉल पर अपनी जानकारी साझा करें।
क्रमांक/4003/अप्रैल-346/जैन॥

कलेक्टर ने जारी किया 6 हजार क्विंटल गेहूं का अतिरिक्त आवंटन
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
      कलेक्टर भरत यादव ने नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारियों और सभी विकासखण्डों को मिलाकर 6 हजार क्विंटल खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उप आवंटन जारी किया है।
      इसमें नगर निगम को 2100 क्विंटल गेहूं, अनुविभाग अधारताल को 600 क्विंटल गेहूं व 30 क्विंटल आटा, अनुविभाग गोरखपुर को 600 क्विंटल गेहूं व 40 क्विंटल आटा, अनुविभाग रांझी को 600 क्विंटल गेहूं एवं 30 क्विंटल आटा का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया गया है।
      कलेक्टर ने जबलपुर ग्रामीण, पनागर, सिहोरा, मझौली, पाटन, शहपुरा व कुण्डम में से प्रत्येक विकासखण्ड को तीन-तीन सौ क्विंटल गेहूं का अतिरिक्त आवंटन दिया है।
क्रमांक/4004/अप्रैल-347/मनोज॥

पुस्तकों के होम डिलेवरी पर प्रतिबंध
कलेक्टर श्री यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर, 24 अप्रैल, 2020
     कलेक्टर भरत यादव ने कुछ पुस्तक विक्रेताओं को सशर्त होम डिलेवरी की दी गई अनुमति संबंधी पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है ।
     आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधी महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है ।  साथ ही राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 7 जून तक घोषित है और जबलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की भी वृद्धि हो रही है ।  इसको देखते हुए पुस्तकों की होम डिलेवरी संबंधी आदेश निरस्त किया गया है । पुस्तक विक्रेताओं के संबंध में आगामी समय की परिस्थितियों को देखते हुए बाद में आदेश जारी किया जायेगा।
क्रमांक/4006/अप्रैल-349/मनोज

राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना नागरिकों का मददगार
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों, जिज्ञासाओं आदि के त्वरित समाधान के लिये विशेष राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) भोपाल के स्मार्ट सिटी सेन्टर में संचालित किया जा रहा है। राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्राप्त 24 हजार 620 फोनकॉल में से 21 हजार 822 में त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया गया। नियंत्रण कक्ष द्वारा किये जा रहे सहयोग एवं सहायता से अब तक दो लाख 27 हजार 923 लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्य-स्तरीय नियंत्रण-कक्ष को राशन, भोजन, आश्रय, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राप्त होने वाले फोनकॉल को तीन अलग-अलग श्रेणी में दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश के वह नागरिक जो अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, से प्राप्त 14 हजार 938 फोनकॉल में से 12 हजार 775 का निराकरण किया गया। प्रदेश के अन्दर ही अपने निवास के जिले से बाहर रुके हुए नागरिकों से प्राप्त 7 हजार 581 फोनकॉल में से 7 हजार 226 को चाहा गया सहयोग प्रदान किया गया। इसी प्रकार, अन्य राज्यों के मध्यप्रदेश में निवास कर रहे लोगों द्वारा किये गये 2101 फोनकॉल में से 1821 में मदद पहुँचाई जा चुकी है।
नियंत्रण कक्ष में चिकित्सा, खाद्य, परिवहन तथा सामाजिक न्याय आदि विभाग के अधिकारी नियमित रूप से 24×7 उपस्थित हैं। नागरिकों के फोनकॉल पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं। नागरिकों द्वारा चाहे गये सहयोग अथवा मांग की पूर्ति होने पर निराकृत की गई शिकायतों के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कर पुष्टि भी की जाती है। भोपाल के राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष में आम नागरिक अपनी जरूरतों, शिकायतों और सुझाव के लिए निरंतर सम्पर्क कर रहे हैं।
क्रमांक/4007/अप्रैल-350/मनोज॥

डेढ़-दो लाख लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं वन नर्सरी श्रमिक
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
वन विभाग की 171 नर्सरी में काम करने वाले लगभग 5 हजार श्रमिक अपने घर-पड़ोस और गाँव वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के साथ कोरोना के खतरों से भी आगाह कर रहे हैं। स्थानीय मुख्य वन संरक्षक, अनुविभागीय अधिकारी और रेंज अधिकारी की देख-रेख में लगभग माह के 30 दिन काम करने वाले इन श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का प्रशिक्षण दिया गया था। नर्सरी में प्रतिदिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने से अब यह इनकी आदत में ही शामिल हो गया है। श्रमिकों की पहल से इनके परिवार और मित्रों के संपर्क में आने वाले करीब डेढ़ से दो लाख लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।
श्रमिकों को नर्सरी आने पर रोज ही एक बार पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रमिक उनके लिए बनाए गए चूने के घेरों में ही खड़े रहकर प्रशिक्षण लेते हैं। श्रमिकों को हाथ धोने के लिये सेनेटाइजर एवं साबुन की व्यवस्था भी की गई है। मजदूरों को बिस्किट के पैकेट और पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान किया जाता है।
जबलपुर में 570 जागरूकता शिविर
वन विभाग द्वारा 18 वन वृत्तों में कोरोना के विरूद्ध जागरूकता के प्रचार-प्रसार के लिए लगभग 3 हजार शिविर लगाए जा चुके हैं। इससे लाखों लोगों में कोरोना से बचाव के प्रति जागरुकता आई है। जबलपुर वन वृत्त में 570, सागर वनवृत्त में 240, भोपाल 500, छिंदवाडा 152, बैतूल 101, शिवपुरी 235, खण्डवा 228, छतरपुर 202, शहडोल 25, इंदौर 15, सिवनी 90, बालाघाट 115, उज्जैन 55, होशंगाबाद 78, रीवा 240 और ग्वालियर वनवृत्त में 155 जागरुकता शिविर लगाए जा चुके हैं।
क्रमांक/4008/अप्रैल-351/मनोज॥

कर्तव्यनिष्ठा की नई मिसाल पेश कर रहे हैं पुलिसकर्मी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को दिया  संदेश
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम संदेश देते हुए कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में हमारे पुलिस के साथी कर्तव्यनिष्ठा की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। वे दिन-रात जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ ही वे जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित तथा उनकी हर तरह से मदद करने का कार्य भी कर रहे हैं। हमारे पुलिस के साथी अपने घर-परिवार को छोड़कर विपरीत परिस्थितियों में भी दिव्यांग, नि:शक्त, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैंभूखों को भोजन करा कर मानव सेवा का अनुपम एवं अनुकरणीय उदारहण प्रस्तुत कर रहे हैं।
स्व. चन्द्रवंशी और पाल का बलिदान भूल नहीं पाएंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने उन्हें बहुत अधिक व्यथित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मन भर आता है, जब मैं हमारे कोरोना महायोद्धा स्वर्गीय श्री देवेन्द्र चन्द्रवंशी एवं श्री यशवंत पाल को याद करता हूँ। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि इन जांबाजों ने कर्तव्य की बलिबेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सरकार द्वारा उनके परिवार को 50-50 लाख रूपये सम्मान निधि, परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी, परिवारों को असाधारण पेंशन (सेवा निवृत्ति की तिथि तक पूरा वेतनएवं कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा।
असाधारण कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को कर्मवीर सम्मान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम असाधारण कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि हमारे पुलिस के साथी तनाव में रहें, सावधानी से ड्यूटी करें तथा वातावरण को हल्का-फुल्का रखें। अपनी सुरक्षा के प्रति भी पूर्ण सजग रहें। हाई रिस्क क्षेत्र में कार्य करते समय पीपीई किट्स का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से कहा कि आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। 
क्रमांक/4009/अप्रैल-352/मनोज॥

निजी विद्यालयों को लॉकडाउन में फीस नियमों को शिथिल रखने के निर्देश
जबलपुर 24 अप्रैल 2020
राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिये हैं। इन विद्यालयों से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की 30 जून तक जमा कर सकने वाले बकाया शुल्क के लिये कोई विलंब शुल् नहीं लें। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये आगामी आदेश तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं करें। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिये बाध्य नहीं करें।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम 4 किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा किये जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जायेगा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण पालकों द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर विद्यालय फीस स्थगित कर शुल्क को आगामी महीनों में किश्तों के आधार पर समायोजित करेंगे।
निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालय ऐसी गतिविधियाँ जारी रख सकेंगे। इसके लिये विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी। सभी निजी विद्यालय अपने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करेंगे। निजी विद्यालय किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को खरीदने के लिये पालकों को बाध्य नहीं करेंगे।
क्रमांक/4010/अप्रैल-353/मनोज॥