संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मास्क नहीं पहना तो होगी कड़ी कार्यवाही
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय
कंटेनमेंट एरिया एवं हाट स्पॉट घोषित क्षेत्रों में लोगों के
स्वास्थ्य पर रखी जाये नजर—कलेक्टर
जबलपुर, 10 अप्रैल, 2020
राज्य शासन
द्वारा मास्क पहनना
अनिवार्य कर दिये जाने
के बाद अब शहर
या जिले में
घर से बाहर
दिखाई देने वाले
हर ऐसे व्यक्ति पर
कार्यवाही की जायेगी जिसने
फेस मास्क नहीं
लगाया है ।
यह
जानकारी आज कलेक्टर भरत
यादव की अध्यक्षता में
कोरोना वायरस के
संक्रमण की रोकथाम के
लिये गठित डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप
की आज आयोजित
बैठक में दिये
गये । बैठक
में कलेक्टर ने
लॉकडाउन का सख्ती से
पालन कराने के
निर्देश देते हुए कहा
कि सभी एसडीएम
अपने-अपने क्षेत्र के
पुलिस अधिकारियों के
साथ यह सुनिश्चित करें
कि उनके क्षेत्र में
कोई भी व्यक्ति बिना
मास्क के घर
से बाहर नहीं
निकले । यदि
कोई बिना मास्क
के बाहर दिखाई
देता है तो
उसके विरुद्ध तत्काल
कार्यवाही करें । ऐसे
लोगों पर प्रकरण
दर्ज किया जाये,
जरूरत पड़ने पर
उन्हें अस्थाई जेल
भी भेजा जाए
।
कलेक्टर कार्यालय के
सभाकक्ष में सम्पन्न हुई
इस बैठक में
कोरोना वायरस के
संक्रमण की रोकथाम के
लिये जिले में
उपलब्ध संसाधनों का
बेहतर समन्वय स्थापित कर
प्रभावी इस्तेमाल करने पर चर्चा की गई
। बैठक में
पुलिस अधीक्षक अमित
सिंह, जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा,
नगर निगम आयुक्त
आशीष कुमार, अपर
कलेक्टर हर्ष दीक्षित, अपर
कलेक्टर संदीप जीआर, मेडिकल
कॉलेज के डीन
डॉ प्रदीप कसार
, सीएमएचओ डॉ मनीष मिश्रा
भी मौजूद थे
।
कलेक्टर ने बैठक में
कोरोना पॉजिटिव पाये
गये मरीजों के
निवास क्षेत्र को
कंटेन्मेंट एरिया बनाये जाने
के बाद ऐसे
क्षेत्रों को सेनिटाइज करने
और स्वास्थ विभाग
के अमले द्वारा
घर-घर किये
गए सर्वे की
विस्तार से जानकारी ली।
उन्होंने हॉट स्पॉट घोषित
क्षेत्रों में भी घर-घर सर्वे करने,
हाई-रिस्क और
लो-रिस्क व्यक्तियों की
सूची तैयार करने
तथा उनके स्वास्थ्य पर
नजर रखने के
निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि आवश्यकता हो तो इन
लोगों के भी सेम्पल परीक्षण हेतु लिये जायें। श्री
यादव ने कोरोना
वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को
चेक करने समुदाय
से सेम्पल कलेक्शन की
संख्या बढ़ाने की
बात भी कही।
कलेक्टर ने
बाहर से आने
वाले लोगों की
प्रवेश मार्ग पर
लगे चेक पोस्ट
पर 24 घण्टे डॉक्टर
की उपलब्धता सुनिश्चित करने
और प्रत्येक व्यक्ति की
स्वास्थ जांच अनिवार्य रूप
से करने की
हिदायत दी ।
उन्होंने सस्पेक्टेड केस से सम्बंधित लोगों
को ग्रामीण क्षेत्रों में
बनाये गये कोरोना
केयर सेंटर या
उन जगहों पर
भेजने के निर्देश दिये
जहां क्वारेन्टीन की
सुविधा है ।
कलेक्टर ने
बैठक में कोरोना
वायरस के संक्रमण को
रोकने से जुड़े
कार्यों में फ्रंटलाइन में
तैनात स्वास्थ कर्मियों, पुलिस
कर्मियों ,राजस्व विभाग एवं
नगर निगम का
मैदानी अमला, सफाई
कर्मी , नगर निगम
की रसोई में
खाना बना रहे
कर्मचारियों, कोरोना कण्ट्रोल रूम
में तैनात कर्मचारियों का
भी नियमित रूप
से स्वास्थ परीक्षण कराने
के निर्देश
भी दिये हैं ।
श्री
यादव ने कहा
कि लॉकडाउन के
दौरान जिले में
स्थित सभी उचित
मूल्य की दुकानें नियमित
तौर पर खुलें
यह हर हाल
में सुनिश्चित किया
जाये । उन्होनें सभी
एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र की
उचित मूल्य दुकानों पर
निगरानी रखने के निर्देश भी
दिये । श्री
यादव ने चेतावनी दी
कि जो उचित
मूल्य दुकानें बंद
पाई जायेंगी उस
दुकान के सेल्समेन को
सीधे जेल भेज
दिया जायेगा और
क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को
निलंबित किया जायेगा ।
कलेक्टर ने
बैठक में ऐसे
लोगों पर भी
सख्त कार्यवाही के
निर्देश दिये जिनके विरुद्ध शासन
या स्वयंसेवी संस्थाओं से
प्राप्त खाद्यान्न को राशन अथवा
किराना दुकानों में
बेचने की शिकायतें प्राप्त हो
रही है ।
उन्होंने कहा कि ऐसे
मामलों में विक्रेता और
खरीददार दोनों के विरुद्ध एफआईआर
दर्ज कराई जाये
। श्री यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री योजना
के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ऐसे सभी पात्र परिवारों को जिन्हें पात्रतापर्ची
जारी नहीं हो पाई है उन्हें प्रति सदस्य चार किलो गेहूं एवं एक किलो चावल देने के
निर्देश दिये गये हैं । जिले के ऐसे सभी
करीब 44 हजार परिवारों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा की जा रही है और एक-दो
दिन के भीतर खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया जायेगा ।
इसके
अलावा केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को
प्रति सदस्य पांच किलो चावल नि:शुल्क वितरण करने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं
। इसे भी उचित मूल्य दुकानों से जल्दी ही
राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराया जायेगा ।
ताकि लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवारों को किसी तरह की कठिनाई न हो ।
श्री
यादव ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन
योजना की राशि निकालने बैंकों में बड़ी संख्या में हितग्राही पहुंच रहे हैं ।
बैंकों में लगने वाली इस भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने यहां
एनएसएस के छात्र एवं एनसीसी के कैडेट की सेवायें ली जा रही हैं । उन्होंने बताया कि इन हितग्राहियों की सुविधा
को देखते हुए 11 अप्रैल को दूसरे शनिवार का अवकाश होने के बावजूद बैंकों को खुले
रखने के आदेश दिये गये हैं । जिले में
स्थित सभी बैंक की शाखायें शनिवार 11 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी
। श्री यादव ने बैंक
अधिकारियों-कर्मचारियों से इस चुनौती पूर्ण स्थिति से निपटने में सहयोग का आग्रह
भी किया है ।
बैठक
में लॉकडाउन के दौरान सब्जी एवं फल मंडियों को 14 अप्रैल तक बंद रखने के निर्णय से
आम नागरिकों को परेशानी न हो इसके लिए नगर निगम द्वारा हाथ ठेलों एवं फेरी वालों के माध्यम से फल-सब्जी
की आपूर्ति बनाये रखी जायेगी । श्री यादव
ने बताया कि नगर निगम की गाड़ियों से हाथ ठेला एवं फेरी वालों को सब्जी-फल की
आपूर्ति की जायेगी जो शहर में घर-घर जाकर फल-सब्जी बेच सकेंगे ।
क्रमांक/3786/अप्रैल-128/जैन
अवकाश के बावजूद आज भी खुलेगी सभी बैंक शाखायें
जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा आदेश जारी
जबलपुर, 10 अप्रैल,
2020
जिला
दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने जिले में स्थित सभी बैंक शाखाओं को दूसरे
शनिवार का अवकाश होने के बावजूद कल 11 अप्रैल को खुले रखने के आदेश दिये हैं।
आदेश
में श्री यादव ने कहा है कि भारत सरकार की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना”
अंतर्गत तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि
जमा की जा रही है और इस राशि को निकालने बैंकों में एक साथ लोग इकट्ठे न हो इसके
मद्देनजर जिले में स्थित सभी बैंक शाखाओं को शनिवार 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे से
शाम 4 बजे तक बैंकिंग कार्य हेतु खुला रखा जाये ।
इससे जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर राशि मिल सकेगी ।
जिला
दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश भारत सरकार द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को
अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किये जाने को देखते हुए जारी किया गया है । यह आदेश
तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है ।
क्रमांक/3787/अप्रैल-129/जैन
कंटेनमेंट एरिया तथा जिले की
सीमाओं को प्रभावी ढंग से सील करने के निर्देश
जबलपुर
10 अप्रैल 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने सभी संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों
को जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने तथा लोगों के आने-जाने को कड़ाई से प्रतिबंधित करने
के निर्देश दिए हैं।
श्री यादव ने इस बारे में आज जारी आदेश में शहर
में बनाए गए सभी कंटेनमेंट एरिया में भी लोगों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से रोकने
के लिए ऐसे क्षेत्रों की बेरिकेडिंग करने की हिदायत इन अधिकारियों को दी है।
आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने कंटेनमेंट एरिया
में रहने वाले लोगों को दैनिक जरूरत की सामग्री घर तक पहुंचाकर देने की प्रभावी व्यवस्था
बनाने की हिदायत भी दी है। आदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे जिलों से आने वाले लोगों
पर खास ध्यान देने के निर्देश भी एसडीएम, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों
को दिए गए हैं।
क्रमांक/3788/अप्रैल-130/जैन॥
बिना मास्क पहने घर से बाहर निकले तो होगी वैधानिक कार्यवाही
जबलपुर, 10 अप्रैल,
2020
कोरोना
वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने
ऐपिडेमिक एक्ट, मध्यप्रदेश ऐपिडेमिक डिसीसेज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं मध्यप्रदेश
पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों के तहत आज एक आदेश जारी कर जिले के
प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है ।
आदेश
में श्री यादव ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना फेस कवर अथवा मास्क के घर से
बाहर सार्वजनिक स्थल के लिए निकलता है तो उसके विरूद्ध इन अधिनियमों के प्रावधानों
के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
आदेश में लोगों को बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क अथवा होम मेड
तीन परतों वाला फेस कवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है । लोगों से कहा गया है कि मास्क या फेस कवर
उपलब्ध न होने की स्थिति में वे गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के
रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं । गमछा, दुपट्टा या रूमाल को साबुन से अच्छी तरह साफ
किये बिना फेस कवर के तौर पर पुन: इस्तेमाल न करने की सलाह भी आदेश में दी गई है ।
क्रमांक/3789/अप्रैल-131/जैन
देर रात
शहर भ्रमण पर निकले कलेक्टर-एसपी
जबलपुर, 10 अप्रैल,
2020
कलेक्टर भरत
यादव एवं पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने आज शुक्रवार की रात शहर के कई क्षेत्रों का
भ्रमण किया। दोनों अधिकारियों ने कुछ स्थानों पर सड़कों पर चल रहे वाहनों को रोककर
जाँच भी की और बिना वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत वाहन चालकों को दी।
कलेकटर एवं
एसपी ने लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने भ्रमण की शुरूआत घंटाघर से की। उन्होंने
छोटी ओमती, गुरंदी, बेलबाग, घमापुर, शीतलामाई, सरकारी कुंआ, भानतलैया, हनुमानताल,
मिलौनीगंज, मछली मार्केट, बूढ़ी खेरमाई, बहोराबाग क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया
। कलेकटर एवं पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण के दौरान अधिकारियों को लॉकडाउन एवं सोशल
डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने तथा दैनिक रोजमर्रा की सामग्री की आपूर्ति
बनाये रखने के निर्देश भी दिये ।
क्रमांक/3790/अप्रैल-132/जैन