संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले या
राज्य से बाहर जाने की अनुमति के लिए
अब
व्हाट्सएप नंबर पर ही देने होंगे आवेदन
मेडिकल
इमर्जेन्सी या सगे संबंधियों के निधन की स्थिति में ही जारी होंगे पास
जबलपुर, 12 अप्रैल,
2020
कोरोना वायरस
की रोकथाम के मद्देनजर लगाये गये लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए
जिला प्रशासन द्वारा अब केवल मेडिकल इमर्जेन्सी या सगे संबंधियों के निधन के
प्रकरणों में ही जिले या राज्य से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
इसके लिए भी आवेदन अब व्हाट्सएप पर ही स्वीकार किये जायेंगे । आवेदन को
व्हाट्सएप नंबर 7587983200 पर सभी आवश्यक दस्तावेज सहित अपना आवेदन पोस्ट करना
होगा । आवेदन के परीक्षण के बाद व्हाट्सएप से ही आवेदकों को पास या अनुमति
प्रदान की जायेगी । आवेदक व्हाट्सएप पर भेजे गये अपने आवेदन के बारे में जानकारी
कोरोना कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0761-2637500 पर संपर्क कर ले सकते हैं
। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रकरणों में भी पास हेतु
व्हाट्सएप नंबर पर अपने आवेदन दे सकेंगे । अत्यावश्यक कारणों से राज्य के बाहर
जाने की अनुमति के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 0755-2411180 पर भी संपर्क
किया जा सकता है ।
क्रमांक/3818/अप्रैल-160/जैन
अठारह
निजी एम्बुलेंस को सीएमएचओ कार्यालय से संलग्न
जबलपुर, 12 अप्रैल,
2020
कोरोना वायरस
के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ऐसी 18 निजी एम्बुलेंस
को मय ड्रायवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से संलग्न कर
दिया है जिनका संचालन संबंधित एजेंसी द्वारा विषम परिस्थितियों में ज्यादा
आवश्यकता पड़ने के बावजूद बंद कर दिया गया था।
इन
एम्बुलेंस को सीएमएचओ कार्यालय से संलग्न करने के आदेश कलेक्टर श्री भरत यादव
द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी कर दिया गया है । आदेश में
एम्बुलेंस मालिकों को अपनी एम्बुलेंस मय ड्रायवर के कलेक्टर कार्यालय की सत्कार
शाखा को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।
क्रमांक/3819/अप्रैल-161/जैन
राज्यसभा
सांसद विवेक तन्खा ने दी दस सेनिटाइजर मशीनें
जबलपुर, 12 अप्रैल,
2020
राज्यसभा
सांसद श्री विवेक कृष्ण तन्खा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में उपयोगी दस
सेनिटाइजर मशीनें खरीदने अपनी सांसद विकास निधि से ढाई लाख रूपये की स्वीकृति
प्रदान की है ।
सांसद श्री
विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा स्वीकृत राशि से दो सेनिटाइजर मशीनें मेडिकल कॉलेज में
तथा एक-एक सेनिटाइजर मशीनें विक्टोरिया अस्पताल, एल्गिन हॉस्पिटल, रांझी हॉस्पिटल,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर निगम, छावनी परिषद के कार्यालय, बड़ा फुहारा एवं
गोलबाजार में लगाई जायेंगी ।
क्रमांक/3820/अप्रैल-162/जैन
खरीदी
के लिए तय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से करें पालन
गेहूं
उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को कलेक्टर के आदेश
किसानों
से भी किया आग्रह
एसएमएस
मिलने पर ही उपज लेकर खरीदी केन्द्र पहुंचे
जबलपुर, 12 अप्रैल,
2020
कलेक्टर भरत
यादव ने रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 के तहत समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की
खरीदी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इन निर्देशों का कड़ाई से पालन
कराने की हिदायत उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को दी है । इस बारे में जारी
आदेश में कलेक्टर ने किसानों से भी आग्रह किया है कि एसएमएस प्राप्त होने पर ही वे
अपनी उपज लेकर खरीदी केन्द्रों पर पहुंचे । उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध भी किसानों से किया है ।
श्री यादव
ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर इस बार पिछले वर्ष की
अपेक्षा करीब-करीब दोगुने गेहूं खरीदी केन्द्र बनाये जा रहे हैं । ताकि सभी
खरीदी केन्द्रों पर ज्यादा लोग एक साथ एकत्र न हो सकें और सभी जरूरी सावधानियां
बरती जा सकें ।
कलेक्टर
श्री यादव ने गेहूं खरीदी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि खरीदी
केन्द्रों पर केवल एसएमएस प्राप्त किसानों की उपज की ही तौल की जाये । उन्होंने
व्हाट्स एव के माध्यम से प्रारूप निर्धारित कर किसानों से जरूरी जानकारी प्राप्त
करने और उसी के मुताबिक एसएमएस शेड्यूल करने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने
कहा कि किसानों को दूरभाष से भी एसएमएस प्रापत होने पर खरीदी केन्द्र पर उपज लेकर
पहुंचने की सूचना दी जाये ।
कलेक्टर ने
दिशा-निर्देशों के प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में तौल-कांटे एवं
हम्माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं ताकि किसानों को उपज की
तौल के लिए इंतजार न करना पड़े । उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर मौजूद किसानों,
हम्मालों एवं खरीदी केन्द्र के कर्मचारियों के बीच तीन मीटर की दूरी सुनिश्चित
रखने कहा है । कलेक्टर ने कहा है कि गेहूं के परीक्षण, तौल पर्ची एवं बिल
जारी करने वाले कर्मचारियों के पास भी एक से अधिक कृषक उपस्थित न हों इसके लिए
काउंटर के सामने तीन मीटर की दूरी पर चूने के गोले बनाये जायें । उन्होंने
यथासंभव वृद्ध एवं बीमार कृषकों को खरीदी केन्द्र पर उपस्थित होने से बचाने के लिए
उनके द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से उनकी उपज की विक्रय की व्यवस्था कराने की
सलाह भी दी है । श्री यादव ने कहा कि इसके बावजूद यदि ऐसे कृषक खरीदी केन्द्र
पहुंचते हैं तो सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनकी उपज की तुलाई कराई जाय ।
कलेकटर ने
उपार्जन केन्द्रों के आवक गेट पर बेरियर लगाने तथा खरीदी केन्द्र परिसर के भीतर
किसानों को तभी प्रवेश देने के निर्देश दिये जायें जबकि वे फेस मास्क पहनकर या
चेहरे को गमछे से न ढंके हों । उन्होंने प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर टोंटी लगी
पानी की टंकी, साबुन रखने तथा हर दो घंटे में केन्द्र पर मौजूद किसानों, हम्मालों
एवं कर्मचारियों से कम से कम 20 सेकेण्ड तक हाथ धुलवाने के निर्देश भी दिये हैं ।
कलेक्टर ने
उपार्जन केन्द्र पर मौजूद प्रत्येक किसानों का कांटेक्ट लेस, थर्मामीटर से
अनिवार्य रूप से तापमान लेने की हिदायत दिशा-निर्देशों में दी है । उन्होंने
उपार्जन प्रारंभ होने से पूर्व इस कार्य में लगाये जा रहे कर्मचारियों एवं मजदूरों
का चिकित्सकीय परीक्षण कराने तथा सर्दी, खांसी एवं बुखार से पीड़ित व्यक्ति को
उपार्जन कार्य में तैनात न करने निर्देश भी दिये हैं।
क्रमांक/3816/अप्रैल-158/जैन
कोविड-19 संक्रमण
शमशान व कब्रिस्तान में मानक सावधानी बरतने
के निर्देश
जबलपुर 12 अप्रैल 2020
कोविड-19 के संदिग्ध, पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने पर मृतक के शव-प्रबंधन और निपटान के संबंध में राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मार्गदर्शिका का अनुसरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस एक नवीन विषाणु है, कोविड-19 को जन स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। अत: कोविड-19 के संदिग्ध, पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने की स्थिति में शव प्रबंधन और निपटान संबंधी उपयुक्त जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए गए हैं।
शव प्रबंधन व निपटान के दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मानक सावधानिया बरतना आवश्यक होगा। समस्त पैरामैडिकल स्टाफ, मार्चुरी, एम्बुलेंस संचालन, शमशान, कब्रिस्तान के कर्मियों को संक्रमण रोकथाम के मानक व्यवहारों पर प्रशिक्षण और एप्रेन, दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। समस्त मेडिकल अपशिष्टों का प्रबंधन, बॉयोमैडिकल वेस्ट प्रबंधन मानकों के अनुसार करना, शव को विषाणु मुक्त करना, रिसावरोधी उपायों को सुनिश्चित करना और उपयोग में लाए गए सभी उपकरणों व सामग्री को विषाणुमुक्त (डिसइन्फैक्ट) करना भी आवश्यक होगा।
परिजन शव के अंतिम दर्शन कर सकेंगे पर छूने, चूमने, नहलाने से रोका जाएगा। ऐसी धार्मिक परम्पराएं जिनमें शव को छूने की आवश्यकता नही हो, उसके लिए परिजनों को अनुमति होगी। शवदाह के बाद राख का संग्रहण बिना किसी खतरे के किया जा सकता है। अंतिम संस्कार, दफनाने के बाद हाथों की अच्छे से सफाई आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। शमशान, कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में सामूहिक जमाव को नियंत्रित किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय सुनिश्चित किए जाए।
क्रमांक/3817/अप्रैल-159/मनोज॥