NEWS -31-07-2020-C

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 मेट्रो हॉस्पिटल में की गई जबलपुर की पहली प्लाज्मा थैरेपी

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

जबलपुर में कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थैरेपी की शुरूआत आज मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा की गई। हॉस्पिटल में अतिगंभीर अवस्था में आइसोलेशन आईसीसीयू में भर्ती नरसिंहपुर के 70 वर्ष के मरीज जिसकी कल रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी, को जबलपुर निवासी अतहर मंसूरी जो एक माह पूर्व पॉजीटिव आये थे एवं जिनकी ब्लड रिपोर्ट में एंटी बाडी पर्याप्त मात्रा में मिलने पर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने ब्लड से प्लाज्मा निकालकर गंभीर मरीज को चढाने का निर्णय लिया। यह जिला कलेक्टर भरत यादव का की पहल पर संभव हो सका है। कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर रेडक्रास सोसायटी, जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसायटी एवं रचना बाल कल्याण समिति ने अतहर मंसूरी जी से संपर्क किया। इसके लिए जबलपुर ब्लड बैंक राइट टाउन में अतहर मंसूरी जी के ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया गया। मरीज की स्थिति अतिगंभीर है एवं मरीज दो दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। मेट्रो हॉस्पिटल के चिकित्सक डा. शैजेन्द्र राजपूत, डा. अरविन्द जैन के मार्गदर्शन में जबलपुर में कोरोना मरीज की पहली प्लाज्मा थैरेपी की गई। मरीज के परिजनों द्वारा डोनर अतहर मंसूरी को उनके इस सेवा कार्य के लिए धन्यवाद दिया गया।

क्रमांक/5188/जुलाई-371/जैन

 अनलॉक-2 में दी छूटें और प्रतिबंध अब 5 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से अनलॉक-2 के तहत प्रतिबंधों में छूट संबंधी 30 जून को जारी आदेश को यथावत रखते हुये आज एक आदेश जारी कर 31 जुलाई तक की अवधि को बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया है। इसी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शुक्रवार 31 जुलाई की शाम 7 बजे से 3 अगस्त  सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम यथावत प्रभावशील रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने अनलॉक-2 के तहत 31 जुलाई तक दी जाने वाली छूटों एवं प्रतिबंधों के बारे में विस्तृत आदेश जारी किया था अब ये छूटें प्रतिबंध 5 अगस्त तक प्रभावी रहेंगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लगाया गया लॉकडाउन अब पांच अगस्त तक जारी रहेगा। सिनेमा हाल, जिम्नेजियम, स्वी्मिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार), आडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थान भी पांच अगस्त तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारोह तथा अन्य बड़े समोराह का आयोजन भी अब 5 अगस्त तक जिले भर में नहीं किया जा सकेगा।

      आदेश के मुताबिक पांच अगस्त तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू भी लागू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक ईकाईयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग पर लोगों और सामानों की आवाजाही, मार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बस-रेल और वायुयान से उतरने के बाद लोगों को गतव्यों तक जाने की रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान अनुमति रहेगी।

क्रमांक/5189/जुलाई-372/मनोज