NEWS -31-07-2020-B

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 विभिन्न शर्तों के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भरत यादव ने कलेक्टर न्यायालय में आवेदक श्री रूपलाल कोल पिता श्री प्रेम लाल कोल उम्र 37 वर्ष निवासी 337 लक्ष्मीबाई वार्ड टेमरभीटा के प्रकरण जिसमें गैर आदिम जनजाति श्री विनय कुमार यादव पिता श्री श्याम सुंदर यादव उम्र 31 वर्ष निवासी टेमरभीटा वाटर वर्क्स रोड़ तहसील जिला जबलपुर को अपनी भूमि खसरा 189/1 रकबा 1.600 हैक्टे. विक्रय की अनुमति चाही थी। प्रकरण पर अनेक बिंदुओं पर जांच विचार कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उन्हे विभिन्न शर्तों के आधार पर विक्रय की अनुमति प्रदान कर निर्देशित किया कि यदि शर्तों में छल-प्रपंच करते है और 5 माह के अंदर अनुमति आदेश के पालन नहीं होने पर दिये गये अनुमति स्वयं निरस्त हो जायेगा।

क्रमांक/5179/जुलाई-362/उइके

 

हीरा स्वीट्स के मालिक भीष्म- डुडेजा के विरूद्ध गोरखपुर थाना में एफ.आई.आर.

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

संक्रमित होने के बावजूद नौकरों द्वारा कटंगा आदर्श नगर स्थित दुकान खुलवाने के आरोप में हीरा स्वींट्स के मालिक भीष्म डुडेजा के विरूद्ध आज गोरखपुर पुलिस थाना में धारा 188 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

कलेक्टेर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन पर राजस्व निरीक्षक गोरखपुर महेन्द्रि कुमार साहू ने गोरखपुर थाना में आज प्राथमिकी दर्ज कराया है। कटंगा आदर्श नगर स्थित हीरा स्वीट्स दुकान के संचालक भीष्म डुडेजा 27 जुलाई को कोविड पॉजीटिव पाये गये थे। इसके बाद भी उनकी दुकान खुली पाई गई थी। इस संबंध में आज एस.डी.एम. गोरखपुर को मौके की जांच करने पर आस-पास के लोगों और दुकानदारों से पता चला कि श्री डुडेजा 27 जुलाई को पॉजीटिव पाये गये थे और इस दिन भी कुछ देर के लिये दुकान खुली थी। दूसरे दिन 28 जुलाई को भी कुछ नौकरों द्वारा दुकान खोली गई थी, लेकिन मालिक के बीमार होने की सूचना के बाद दुकान बंद कर दी गई थी, जो आज तक बंद है। तदाशय का पंचनामा तैयार किया गया है। कोविड- 19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन और संक्रमित होने के बाद भी दुकान खोलने के आरोप में पुलिस थाना गोरखपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

क्रमांक/5180/जुलाई-363/मनोज

 

राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के नवीन दिशा निर्देश

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित होने पर उन्हें खाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणियों के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित कर छूटे हुये सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने की निर्देश जारी किए है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड व्यवस्था अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग स्थानीय निकाय के माध्यम से आवश्यक रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सदस्यों के आधार नंबर पोर्टल पर सीड करने के उपरांत ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी और ऐसे सदस्य जिनका आधार नंबर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है वह अपना सही आधार नंबर एम राशन मित्र एप के माध्यम से स्वयं दर्ज करा सकेंगे। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए प्रस्तावित परिवारों सदस्यों का अनुमोदन जिला कलेक्टर से कराया जाकर पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन से जोड़ा जायेगा। नवीन पात्रता पर्ची का प्रिंट निकाल कर हितग्राहियों को उपलब्ध किया जाएगा ताकि उनके द्वारा पात्रता अनुसार राशन प्राप्त किया जा सके।

नवीन पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने की दिशा निर्देश में कहा गया है कि मृतक, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले सदस्यों को पृथक किया जाए और अनुपलब्ध हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन किया जाये। दावा-आपित्ता प्राप्त  कर उसका निराकरण किया जाये तथा इसकी सतत् निगरानी प्रचार प्रसार करने की भी निर्देश है।

नवीन सत्यापित परिवारों को जोड़ने एवं अनुपलब्ध परिवारों को प्रथक करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है जिसमें नवीन सत्यापित हितग्राहियों की डेटाबेस की आधार सीडिंग 30 जुलाई से 6 अगस्त तक स्थानीय निकायों में किया जाएगा जोड़े जाने वाले परिवारों का डीएसओ कलेक्टर से अनुमोदन 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। डी.एस.. से लॉगिन से नवीन परिवारों को जोड़ने का कार्य 8 अगस्त से 10 अगस्त तक किया जाएगा। नवीन जोड़े गए परिवारों को डाटा एनआईसी हैदराबाद को उपलब्ध कराने के लिए 11 अगस्त निर्धारित किया गया है इस कार्य के लिए श्री सुनील जैन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी भोपाल को अधिकृत किया गया है। नवीन जोड़े गए परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन 12 अगस्त तक कर उन्हें पात्रता पर्ची 15 अगस्त तक जारी कर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। अनुपलब्ध परिवारों सदस्यों को पृथक करने की कार्यवाही में दावा-आपत्ति आमंत्रित 2 अगस्त  से 7 अगस्त तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह जाएगा और उसका निराकरण 3 अगस्त से 8 अगस्त तक करेंगे। अनुपलब्ध परिवार सदस्यों की सूची का अनुमोदन 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच डीएसओ एवं कलेक्टर करेंगे तथा 5 अगस्त से 10 अगस्त तक अनुपलब्ध परिवारों सदस्यों को पोर्टल से पृथक किया जाएगा।

क्रमांक/5181/जुलाई-364/उइके

मोटर यान कर भुगतान की तिथि में वृद्धि

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने भोपाल में बताया कि राज्य शासन ने लॉकडाउन के दृष्टिगत .प्र. मोटर यान काराधान नियम में मासिक-कर भुगतान की अंतिम तिथि में वृद्धि की है। अब माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 का मासिक-कर भुगतान 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।

क्रमांक/5182/जुलाई-365/मनोज

 

एक और कन्टेनमेन्ट जोन बना

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

एक से अधिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने पर तुलसी मोहल्ला घमापुर के आसपास के प्रभावित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन बनाया गया है जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने तुलसी मोहल्ला घमापुर को नया कन्टेनमेन्ट जोन बनाने का आदेश आज जारी कर दिया है

क्रमांक/5183/जुलाई-366/जैन

 

 संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति अब स्वयं के व्यय पर होटल्स में क्वारेंटाइन हो सकते हैं।

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार कोविड-19 के संदिग्ध संक्रमित मरीजों को स्वयं के व्यय पर प्राइवेट होटल्स में क्वारंटीन होने के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव ने इस संबंध में जबलपुर के 20 होटल्स प्रबंधन से चर्चा कर उनसे सहमति लेकर कहा है कि कोई भी संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किसी प्राइवेट होटल्स में क्वारंटीन होना चाहता है तो वह संबंधित होटल से संपर्क कर स्वयं को क्वारंटीन कर सकता है। इस संबंध में उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि वे संबंधित समस्त होटल्स प्रबंधन को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें एवं उन्हें यह भी निर्देशित करें कि क्वारंटीन होने वाले व्यक्तियों की सूची, आने जाने की तिथि, समय समय पर सीएमएचओ को देते रहें।

जिन होटल्स प्रबंधन से सहमति ली गईं है उनमें होटल विजन महल, होटल नर्मदा जेक्शन, ऋषि रीजेंसी, होटल समदरिया, होटल समदडिय़ा इन, होटल अरिहंत पैलेस, होटल रूपाली ,होटल गुलजार, होटल प्राईड बाय सम्राट होटल सम्राट, होटल कल्चुरी रेजिडेंसी, गोपाल उद्यान, गोपाल सदन, होटल कोकिला रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, सत्यम रेसिडेंसी, होटल सिटी इन, होटल डिलाइट ग्रैंड, होटल जबाली पैलेस, होटल सूर्या, होटल रॉयल आर्बिट और होटल ट्री ओमेक्स हैं। उक्त सभी होटल के रूम रेंट 13 सौ से लेकर 5 हजार तक है।

क्रमांक/5184/जुलाई-367/उइके

 

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों का सर्वे करने तथा

अपात्रों का नाम हटाने का काम 10 तक पूरा करें

कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर भरत यादव ने आज शुक्रवार की शाम सभी एसडीएम एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों का सर्वे करने तथा अपात्र पाये गये लोगों से दावे आपत्तियां प्राप्त कर नाम हटाने की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर लेने के निर्देश दिये हैं। श्री यादव ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मेनू एवं राज्य शासन की योजनाओं के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण का काम भी 10 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को खाद्यान्न के उठाव और वितरण पर निगरानी रखने की हिदायत भी दी है।

कलेक्टर ने बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं के आधार फीडिंग के काम की समीक्षा भी की। उन्होंने नगर निगम जबलपुर में इस दिशा में हुई इस कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के एसडीएम को इस काम की जिम्मेदारी संभालना होगी और राजस्व अमले को इस काम में तैनात करना होगा।

बैठक में कलेक्टर ने पात्र उपभोक्ताओं के सर्वे और नाम हटाने की प्रक्रिया के दौरान दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही का दस्तावेजी करण पर भी जोर दिया। श्री यादव ने बैठक में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी एसडीएम से अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकाल एवं नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे उस पर जुर्माना की कार्यवाही करें और साथ ही उसे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भी भेजें।

कलेक्टर ने बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्व-निधि योजना का लाभ देने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक नम: शिवाय अरजारिया भी मौजूद थे।

क्रमांक/5185/जुलाई-368/जैन

 

रोको-टोको अभियान :

204 व्यक्तियों पर 1.23 रुपए का जुर्माना

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज गुरुवार को 204 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 1 लाख 22 हजार 950 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज की गई कार्यवाही में नगर निगम द्वारा 150 व्यक्तियों से 1 लाख 16 हजार 800 रुपए का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/5186/जुलाई-369/जैन

 


रेपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मोबाइल यूनिट के

प्रभारियों की कलेक्टर ने ली बैठक

कोरोनो संदिग्धों और नियमों का उल्लंघन करने वालों को क्वारंटीन सेंटर भेजने के निर्देश

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर भरत यादव ने आज शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने गठित की गई रेपिड रिस्पांस टीमों एवं मेडिकल मोबाइल यूनिटों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना के प्रत्येक संदिग्ध मरीज एवं होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजने के निर्देश दिये हैं।

श्री यादव ने बैठक में कहा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटीन का उल्लंघन करता दिखाई दे उसे तत्काल संस्थागत क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट किया जाये। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खर्च वहन करने में सक्षम है उसे प्रशासन द्वारा सूचीबद्ध होटलों में क्वारंटीन के लिए भेजा जाए अन्यथा शासकीय संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जाये। श्री यादव ने रेपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मेडिकल मोबाइल यूनिट के प्रभारियों को होम क्वारंटीन रहने की अनुमति केवल ऐसे ही व्यक्तियों को देने के निर्देश दिये हैं जो नियमों का पालन कर सकें।

उन्होंने कोरोना के संदिग्ध और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को क्वारंटीन सेंटर और कोविड सेंटर और कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में बिना देरी किये शिफ्ट करने के निर्देश भी दिये हैं। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि जो व्यक्ति खुद खर्च उठाने में सक्षम है उनके लिए पर्यटन विकास निगम की होटल कल्चुरी सहित शहर की 20 होटलों की सूची तैयार की गई है जहां ऐसे लोग क्वारंटीन में रह सकेंगे।

क्रमांक/5187/जुलाई-370/जैन