NEWS -31-07-2020-A

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 जिले में अब तक 318.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

जिले में एक जून से 31 जुलाई तक 318.1 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 354.0 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।

      अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 268.9 मिलीमीटर, पनागर में 279.7 मिलीमीटर, कुण्डम में 402.4 मिलीमीटर और पाटन में 243.1 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 213.4 मिलीमीटर, सिहोरा में 415.4 मिलीमीटर और मझौली मंं 403.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

      भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।

क्रमांक/5170/जुलाई-353/मनोज

 व्ही सी के जरिये कलेक्टर ने आज फिर किया कोरोना मरीजों से संवाद

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर भरत यादव ने आज शुक्रवार को एक बार फिर मेडिकल कॉलेज, सुखसागर और ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर में उपचार करा रहे कोरोना मरीजों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सीधे संवाद किया। श्री यादव ने इस दौरान होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ लाभ ले रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से तथा कोरोना से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों से भी चर्चा की और उनके हालचाल जाने

कलेक्टर श्री यादव ने ज़ूम एप के माध्यम से हुई इस वीडियो कांफ्रेसिंग में मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती एक कोरोना मरीज से चर्चा करते हुये कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को दिये जा रहे उपचार, भोजन, पानी, साफ-सफाई आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अपने पिता के साथ कोविड वार्ड में भर्ती रहकर इलाज करा रहे एक मरीज ने कलेक्टर को बताया कि वार्ड में डॉक्टर्स नियमित रूप से रहे हैं सभी मरीजों को समय पर दवाइयां भी मिल रही हैं इस मरीज ने भोजन की व्यवस्था को भी बेहतर बताया लेकिन साफ-सफाई पर और ज्यादा ध्यान दिये जाने की जरूरत बताई

कलेक्टर से चर्चा के दौरान ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर में उपचार के लिये भर्ती एक महिला कोरोना मरीज ने यहाँ की भोजन, पानी, साफ-सफाई आदि सभी व्यवस्थाओं की तारीफ की साथ ही उसने बताया कि डॉक्टर नियमित रूप से स्वास्थ परीक्षण करने रहे हैं और दवाईयां भी समय पर मिल रही है इस मरीज ने बताया कि उसे यहां कोई तकलीफ नहीं है। उसने आग्रह किया कि वैसे तो भोजन में सब्जी और दाल पर्याप्त दी जा रही है लेकिन उसके लिये दोनों की मात्रा थोड़ी बढाई जाये। सुखसागर कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों ने भी कलेक्टर को सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बताया। इन मरीजों ने बताया कि वे सब यहाँ स्वास्थ लाभ ले रहे हैं और प्रसन्नचित्त हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों ने भी चर्चा करते हुये कलेक्टर श्री यादव को बताया कि डॉक्टर्स उनसे नियमित सम्पर्क में हैं और उनके स्वाशस्य्ता की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर घर आकर भी उनके स्वा स्य्री  का परीक्षण कर रहे हैं कलेक्टर ने वीडियो कांफ्रेसिंग में स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों से संवाद करते हुये उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण को रोकने और बचाव के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया

क्रमांक/5171/जुलाई-354/जैन

 स्वाधीनता संग्राम पर ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रविष्टि 15 अगस्त तक आमंत्रित

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों एवं बच्चों में स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि भेजने की तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयीन एवं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये फोटो क्विज एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता होगी। इसी प्रकार दो अन्य श्रेणी कविता लेखन एवं देशभक्तिपूर्ण रचना की संगीतमय प्रतियोगिता होगी।

संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं में 48 विजेताओं को एक लाख 79 हजार के पुरस्कार वितरित किये जाएंगे। चित्र पहचानो प्रतियोगिता में क्रमश: 5 हजार, 3 हजार और एक हजार के एक-एक और 5 पुरस्कार 500-500 रुपये के दिये जायेंगे। महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिये 8 और विद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिये 8, कुल 16 पुरस्कार दिये जायेंगे। स्वाधीनता पर केन्द्रित प्रेरक स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में भी क्रमश: 5 हजार, 3 हजार और एक हजार के एक-एक और 500-500 रुपये के 5 पुरस्कार दिये जायेंगे। महाविद्यालयीन और स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये 8-8 पुरस्कार होंगे।

इसी क्रम में देश भक्ति पूर्ण कविता लेखन प्रतियोगिता विजेताओं को क्रमश: 10 हजार, पाँच हजार और तीन हजार के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार एवं एक-एक हजार के पाँच पुरस्कार प्रमाण-पत्र के साथ दिये जाएंगे। इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के एक जनवरी 2020 की स्थिति में 35 वर्ष तक की आयु के निवासी भाग ले सकते हैं। एकल एवं समूह स्वर में 1947 से पूर्व की देश भक्ति पूर्ण रचना या स्वयं की मौलिक रचना की एकल या समूह स्वर में संगीतमय प्रस्तुति के लिये क्रमश: 50 हजार, 25 हजार और 10 हजार के एक-एक और पॉच पुरस्कार 5-5 हजार रुपये के दिये जाएंगे।

उक्त सभी श्रेणी के विजेताओं को स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित पुस्तकें और देश भक्ति गीतों की ऑडियों सीडी भी प्रदान की जाएगी।

क्रमांक/5172/जुलाई-355/मनोज

 हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल पूरक परीक्षा

हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के द्वितीय अवसर की परीक्षा

आवेदन 4 अगस्त से लिये जाएंगे

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2020 की पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के लिये आवेदन 4 अगस्त 2020 से हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व मध्य रात्रि तक किये जा सकते हैं। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक तथा हाईस्कूल परीक्षा के लिये विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व मध्य रात्रि तक भरे जा सकेंगे।

एमपी ऑनलाइन कियोस्क से कर सकेंगे आवेदन

पूरक पात्र छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर पूरक के विषय, रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क अदा कर आवेदन-पत्र भर सकेंगे। जो छात्र कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा के लिये आवेदन नहीं कर सकते, ऐसे नियमित छात्र अपनी शिक्षण संस्थान में तथा स्वाध्यायी छात्र आवदेन-पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के आवेदन के लिये प्राचार्य को अपने नाम, अनुक्रमांक तथा पूरक के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। संस्था ऐसे छात्रों को शुल्क जमा करने की रसीद देगी तथा कियोस्क में ऑनलाइन आवेदन भरेंगे।

हाई एवं हायर सेकेण्डरी पूरक परीक्षा तिथि

हायर सेकेण्डरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाईस्कूल परीक्षा में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हायर सेकेण्डरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा 14 सितंबर को होगी। हाईस्कूल पूरक परीक्षा 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक सुबह 9 से 12 बजे तक संपन्न होगी। पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र 5 सितंबर से ऑनलाइन प्राप्त किये जा सकेंगे। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये प्रति विषय परीक्षा शुल्क 350 रूपये एवं कियोस्क का शुल्क 25 रूपये होगा।

हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा

हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा में केवल ऐसे परीक्षार्थी शामिल होंगे जो हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2020 में पूर्ण विषयों में शामिल होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे हों। परीक्षा 15 सितंबर से 21 सितंबर 2020 तक सुबह 9 से 12 बजे संपन्न होगी। हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा शुल्क 2 विषय तक 350 रूपये, 4 विषय तक 500 रूपये, 4 से अधिक विषय तक 600 रूपये शुल्क देना होगा, कियोस्क शुल्क 25 रूपये देय होगा।

प्रायोगिक परीक्षा

हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा के प्रावधान है, सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिसमें भी छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं केवल उसी भाग की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई छात्र सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

बेस्ट 5 के तहत एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में बेस्ट फाइव योजना के तहत परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। ऐसे छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिये 4 अगस्त से 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।

क्रमांक/5173/जुलाई-356/मनोज

 "एक मास्क-अनेक जिंदगी जन-जागरूकता अभियान 1 से 15 अगस्त तक

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने भोपाल में बताया है कि नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में एक से 15 अगस्त तक 'एक मास्क-अनेक जिंदगी'' जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा है कि नागरिक मास्क का उपयोग कर स्वयं को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ ही इसके संक्रमण के प्रसार को भी रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल एवं कारगर साधन है।

बनेंगे मास्क बैंक

सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस अभियान के संचालन के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रत्येक निकाय क्षेत्र में अशासकीय स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों से मास्क दान करने की अपील की जायेगी। मास्क रखने के लिये मास्क बैंक बनाये जायेंगे। दान-दाताओं द्वारा इस बैंक में मास्क अथवा मास्क बनाने हेतु राशि दान की जा सकती है। इस राशि से स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मास्क बनवाये जा सकते हैं। नि:शुल्क मास्क वितरण की व्यवस्था प्रमुख चौराहों पर की जायेगी। चौराहों पर एनाउंसमेंट, पोस्टर और पेम्फलेट के माध्यम से भी नागरिकों को मास्क की उपयोगिता बताई जाये। समस्त गतिविधियाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक/5174/जुलाई-357/मनोज

 अधिवक्ता संघों की मांग का परीक्षण करने

5 वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति गठित

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

प्रदेश में कोविड-19 के विकराल रुप से बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों में नियमित रुप से मामलों की सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। प्रदेश के उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों के कई अधिवक्ता संघों के द्वारा न्यायालयों में नियमित रुप से सुनवाई प्रारंभ किये जाने की मांग इस आधार पर की गई है कि नियमित सुनवाई आरंभ नहीं किये जाने से कई अधिवक्तागणों को रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। लेकिन इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि नियमित सुनवाई की दशा में असावधानी बरते जाने पर कोविड-19 के मामलों में भारी बढ़ोत्तरी होगी और यह भी संभव है कि न्यायालयों में नियमित सुनवाई कार्य बंद करना पड़े।

उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों के अधिवक्ता संघों की इन मांगों के संबंध में समुचित रूप से विचार कर निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधिपति अजय कुमार मित्तल के द्वारा उच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की समिति गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधिपति संजय यादव हैं। समिति में सदस्यगण के रुप में न्यायाधिपति एससी शर्मा, न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायाधिपति शील नागू एवं न्यायाधिपति सुजॉय पॉल हैं।

यह समिति अधिवक्ता संघों की मांग पर समग्र रुप से विचार कर अपना प्रतिवेदन मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदोपरांत न्यायालय में नियमित सुनवाई आरंभ किये जाने के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लिया जा सकेगा।

क्रमांक/5175/जुलाई-358/मनोज

 

कलेक्टर ने की निक्कू उर्फ निखिल चतरे

के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने आपराधिक कृत्यों में लिप्त ब्रजमोहन नगर रामपुर थाना गोरखपुर निवासी निक्कू उर्फ निखिल चतरे के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जबलपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है। इस एक वर्ष की कालावधि में निक्कू को केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा निक्कू उर्फ निखिल चतरे के अपराधों के विवरण का प्रतिवेदन देने के आधार पर कलेक्टर श्री यादव ने जिला बदर की कार्यवाई की है। निक्कू के विरूद्ध वर्ष 2012 से लगातार मारपीट करने, साथियों के साथ मिलकर लूट करने, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखने, जान से मारने की धमकी देने, गालियां देने का आरोप है। आमजन निक्कू के आपराधिक कृत्यों से त्रस्त है, किन्तु इसकी गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जिससे आमजन के बीच पुलिस प्रशासन की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। निक्कू के कृत्यों पर रोक लगाने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया था। निक्कू के खिलाफ 392 भादवि, 25 आम्र्स एक्ट, 294, 324, 506 भादवि, 327, 323 भादवि, 452 तथा 110 जा.फौ. के प्रकरण दर्ज हैं जो विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित हैं।

क्रमांक/5176/जुलाई-359/मनोज

कानून व्यवस्था बनाये रखने मजिस्ट्रेट और

पुलिस अधिकारी समन्वय से करें कार्य

जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में त्यौहारों, पर्वों अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से उपखंड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाकर पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री यादव द्वारा आज इस संबंध में जारी संशोधित आदेश के मुताबिक सभी उपखंड मजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शुक्रवार 31 जुलाई, ईदुज्जुहा 1 अगस्त, रक्षाबंधन 3 अगस्त और कजलियां पर्व 4 अगस्त तथा 5 अगस्त को अयोध्या में राममंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखें।

कलेक्टर ने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर पुलिस अधीक्षकों और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को निर्देशित किया है कि वे त्यौहार और पर्व के दौरान आपसी समन्वय रखें। किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कंट्रोल रूम को दें।

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने सफाई, पेयजल तथा बिजली इत्यादि की व्यवस्था त्यौहार और पर्व के दौरान ठीक प्रकार से रहे इसके लिए नगर निगम और विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय से पूर्व सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। ईदुज्जुहा की तिथि चांद के दिखने पर बदलने की स्थिति में संबंधित तिथि को इस आदेश के तहत ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संपादित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

क्रमांक/5177/जुलाई-360/मनोज

लखन उर्फ लंगड़ा जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित

जबलपुर 31 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने आपराधिक कृत्यों में लिप्त शीतलपुरी कालोनी चेरीताल थाना कोतवाली निवासी लखन उर्फ लंगड़ा पिता दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आगामी एक वर्ष की अवधि तक जबलपुर जिले और उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। इस दौरान लखन को केवल पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी। यह आदेश पुलिस द्वारा तामील कराने पर और लखन के जेल से रिहा होने पर लागू होगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने लखन उर्फ लंगड़ा के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन के आधार पर किया है। लखन उर्फ लंगड़ा के विरूद्ध मारपीट करने, हत्या का प्रयास, नकबजनी, अवैध जुआ, गंदी गाली देना, जान से मारने की धमकी देने और जातिगत अपमानित करने का प्रकरण दर्ज है। आमजन इनके कृत्य से प्रताडि़त है और इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा लोक व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया था।

क्रमांक/5178/जुलाई-361/मनोज