NEWS -14-07-2020-A



संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

जिले में अब तक 193.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
                                              जबलपुर 14 जुलाई, 2020
      जिले में एक जून से 14 जुलाई तक 193.5 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 244.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
      अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्‍द्र जबलपुर में 200.5 मिलीमीटर, पनागर में 143.2 मिलीमीटर, कुण्‍डम में 239 मिलीमीटर और पाटन में 120.7 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्‍द्र में अब तक 116.4 मिलीमीटर, सिहोरा में 292.2 मिलीमीटर और मझौली में 242.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
      भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्‍यालय की औसत सामान्‍य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्‍य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5276/जुलाई-159/मनोज

सामुदायिक मध्‍यस्‍थता से सुलझेंगे गोंड समुदाय के आपसी विवाद
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
     आपसी विवादों के निराकरण हेतु मध्‍यस्‍थता के द्वारा लोगों को त्‍वरित न्‍याय एवं पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाने के लिये सामुदायिक मध्‍यस्‍थता एक सशक्‍त माध्‍यम है।
      वर्तमान में मध्‍यस्‍थता मूलत: न्‍यायालय में लंबित मामलों तक सीमित रही है परंतु इस पहल से अब प्रारंभिक स्थिति में ही विवादों का समाधान सामुदायिक मध्‍यस्‍थता द्वारा सरलता से किया जाना संभव होगा। सामुदायिक मध्‍यस्‍थता के माध्‍यम से विवादों का सौहार्द्रपूर्ण एवं त्‍वरित निराकरण हो सके, इस उद्देश्‍य से न्‍यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक.प्र. राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मध्‍यप्रदेश की ऐतिहासिक आदिम जनजाति गोंड समाज के विभिन्‍न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित एवं इच्‍छुक प्रतिभागियों हेतु सामुदायिक मध्‍यस्‍थता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।
      इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया जाकर 10 दिवसीय 20 घंटे का ऑनलाईन सामुदायिक मध्‍यस्‍थता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रीमती गिरिबाला सिंह, सदस्‍य सचिव/पोटेंशिलय ट्रेनर म.प्र. राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं राजीव कर्महे, रजिस्‍ट्रार एवं सचिव, पोटेंशियल ट्रेनर उच्‍च न्‍यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से प्रदान किया जा रहा है। सामुदायिक मध्‍यस्‍थता के माध्‍यम से गोंड समुदाय के प्रशिक्षित मध्‍यस्‍थगण द्वारा अपने समुदाय के न्‍यायालय में आने के पूर्व अर्थात प्रीलिटिगेशन स्‍तर पर समझौते के आधार पर निराकरण का प्रयास किया जायेगा।
      प्रशिक्षण पश्‍चात मध्‍यस्‍थगण अपने समुदाय के मध्‍य सामुदायिक मध्‍यस्‍थता के आधार पर आपसी विवादों का निराकरण करायेंगे। इस योजना में प्रशिक्षित व्‍यक्तियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्‍पन्‍न होने पर वे जिला प्राधिकरण में नोडल अधिकारियों के रूप में पदस्‍थ सचिव से सहायता प्राप्‍त कर सकेंगे तथा पक्षकारों के मध्‍य सुलह अनुबंध को क्रियान्वित करते हुये इस मामले को संबंधित क्षेत्राधिकार की लोक अदालत पीठ के समक्ष निराकरण हेतु रख सकेंगे। सामुदायिक मध्‍यस्‍थता में मध्‍यस्‍थता की प्रक्रिया पूर्णत: गोपनीय रहेगी तथा पक्षकारों को एक दूसरे की बातें सुनने, भावनाओं को समझने का वास्‍तविक अर्थों में अवसर प्राप्‍त होगा तथा पक्षकार स्‍वयं अपना निर्णय ले सकेंगे, जिससे समय एवं संसाधन की बचत होगी। गोंड समुदाय के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रकाश उइके, रेल्‍वे मजिस्‍ट्रेट द्वारा अपना विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
क्रमांक/5277/जुलाई-160/मनोज


सहकारी समितियों के अध्‍यक्ष आज जमा कर दें वित्‍तीय पत्रक
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
     सहकारिता विभाग में पंजीकृत जिले की सभी सहकारी समितियों के अध्‍यक्ष एवं पदाधिकारियों को वित्‍तीय पत्रक एवं विवरणियाँ सिविक सेंटर स्थित सहायक पंजीयक अंकेक्षण के कार्यालय में 15 जुलाई तक अनिवार्यत: जमा करने के निर्देश दिये गये है।
      तय समय-सीमा के भीतर वित्‍तीय पत्रक एवं विवरणियॉं जमा न करने वाले अध्‍यक्षों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्‍ड सहित अध्‍यक्ष पद से पृथक करने की कार्यवाही भी की जायेगी। विदित हो कि म.प्र. सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत वित्‍तीय वर्ष समाप्ति के बाद 3 माह के भीतर अर्थात् 30 जून तक वित्‍तीय पत्रक एवं विवरणियाँ सहायक पंजीयक अंकेक्षण कार्यालय में प्रस्‍तुत की जानी थी। लेकिन कुछ अध्‍यक्षों और पदाधिकारियों ने वित्‍तीय पत्रक अभी तक जमा नहीं किया है। इन सबसे वित्‍तीय पत्रक शीघ्र जमा करने का आग्रह उप पंजीयक सहकारी संस्‍थायें द्वारा किया गया है।
क्रमांक/5278/जुलाई-161/मनोज


बरेला में जब्‍त ईंटों की नीलामी आज
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
      जबलपुर तहसील के ग्राम बरेला राजस्‍व निरीक्षक मंडल खम्‍हरिया में जब्‍त की गई दो लाख पक्‍की ईंटों एवं 50 हजार कच्‍ची ईंटों की नीलामी 15 जुलाई को बरेला में होगी। नीलामी की प्रक्रिया 5 लाख ऑफ सेट मूल्‍य मानकर की जायेगी।
     नायब तहसीलदार खम्‍हरिया ने बताया कि खसरा नम्‍बर 295 की भूमि पर लगे ईंट के भट्टे की नीलामी के संबंध में जिस किसी भी व्‍यक्ति या संस्‍था को काई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति 15 जुलाई तक प्रस्‍तुत कर सकते हैं।
क्रमांक/5279/जुलाई-162/मनोज

धार्मिक और विवाह आयोजन सहित अंतिम संस्कार के लिये नई गाइड-लाइन जारी
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।
नवीन दिशा-निर्देश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आमजनों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।
धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।
क्रमांक/5280/जुलाई-163/मनोज


शिक्षा विभाग, आदिवासी विभाग एवं वन विभाग के लंबित
पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आज
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित संभागीय पेंशन कार्यालय द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के उद्देश्य से पेंशन निराकरण शिविरों का आयोजन सतत जारी है। इसी क्रम में बुधवार 15 जुलाई को शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास एवं वन विभाग में लंबित 26 पेंशन प्रकरणों तथा गुरुवार 16 जुलाई को उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, राजस्व व पुलिस विभाग में लंबित 45 पेंशन प्रकरणों का शिविर में निपटारा किया जायेगा। जबकि शुक्रवार 17 जुलाई को शिविर में अन्य सभी विभागों के लंबित 21 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
सभी विभाग और जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि लंबित पेंशन प्रकरणों का शिविर में निराकरण करायें। शिविर के बाद भी जिले के जिस भी विभाग या कार्यालय में पेंशन प्रकरण लंबित होगा, वहां के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक/5281/जुलाई-164/मनोज


कलेक्टर ने श्री गर्ग को किया सम्मानित
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने आज रक्तदान और कोरोना के विरूद्ध जंग में योगदान के लिए सुनील गर्ग को कोरोना वारियर्स अवार्ड से सम्मानित किया। श्री गर्ग द्वारा लॉकडाउन अवधि से लेकर अब तक निरंतर रेडक्रास के माध्यम से पीडि़त मानवता की सेवा की जा रही हैं।
क्रमांक/5282/जुलाई-165/मनोज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 
खरीफ फसलों का 31 जुलाई तक कराया जा सकेगा बीमा

जबलपुर 14 जुलाई, 2020
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान खरीफ 2020 में 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ताकि कृषक कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ नवीन व अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो सके।
खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। जबकि शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ की जिन फसलों का बीमा कराया जा सकता है उनमें जिला स्तर से उड़द एवं मूंग तहसील स्तर से ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हलका स्तर पर सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की फसलें शामिल हैं।
बीमा कराने के लिए पात्र कृषकों में अधिसूचित बैंकों में अधिसूचित पसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी-अपनी फसलों का बीमा का आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु सवैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से करवा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी व ड्रायविंग लायसेंस आदि शामिल है। भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है।
क्रमांक/5283/जुलाई-166/मनोज

जरूरत पडऩे पर निजी अस्पताल किये जायेंगे अधिग्रहित- कलेक्टर
निजी अस्पताल संचालकों, नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं आईएमए
पदाधिकारियों की बैठक संपन्न

जबलपुर 14 जुलाई, 2020
कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये प्रशासन द्वारा आवश्यकता पडऩे पर किसी भी निजी अस्पताल को अधिग्रहित किया जा सकता है । शहर में स्थित निजी अस्पतालों को इस स्थिति के लिये तैयार रहना होगा। यह बात आज निजी अस्पताल संचालकों तथा नर्सिंग होम एसोशिएशन एवं इंडियन मेडिकल एसोशिएशन के पदाधिकारियों की प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने कही। श्री यादव ने बैठक में बताया कि किल कोरोना अभियान के कारण सेम्पल की संख्या बढ़ी है और उसी अनुपात में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या यदि इसी रफ्तार से बढ़ी तो प्रशासन को निजी अस्पतालों को भी अधिग्रहित करना पड़ सकता है।                                         
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि निजी अस्पतालों के संचालक आपस में चर्चा कर यह तय कर लें की जरूरत पडऩे पर प्रशासन पहले किस अस्पताल का अधिग्रहण करे । उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों को अधिग्रहित किये जाने पर शासन द्वारा तय किये गये पैकेज के अनुसार राशि का भुगतान उन्हें किया जायेगा।  निजी अस्पताल चाहें तो कोरोना के ऐसे मरीजों को अपने यहाँ उपचार की सुविधा भी दे सकते हैं जो खुद इसका खर्च वहन करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के पात्र कोरोना मरीजों को भी उपचार की सुविधा मुहैय्या कराने निजी अस्पतालों को बिस्तर आरक्षित करने होंगे।
कलेक्टर ने बैठक में कोरोना के संक्रमण के प्रसार से निपटने प्रशासन की तैयारियों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मेडीकल कॉलेज के केवल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही कोरोना के मरीजों वो भी गम्भीर मरीजों का उपचार किया जायेगा । मेडिकल कॉलेज के शेष हिस्से अथवा वार्डों तथा विक्टोरिया अस्पताल में अब कोविड पेशेंट नहीं रखे जायेंगे। ताकि यहाँ अन्य बीमारियों और गम्भीर रोगों से पीडि़त लोगों को उपचार की सुविधा मुहैय्या कराई जा सके। श्री यादव ने कहा कि सुखसागर मेडीकल कॉलेज और राँझी स्थित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के छात्रावास में कोरोना के माइल्ड लक्षणों वाले मरीजों को उपचार के लिये भर्ती किया जायेगा। जबकि रेलवे और मिलिट्री हॉस्पिटल में मॉडरेट लक्षणों वाले कोरोना पेशेंट का उपचार किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा रामपुर स्थित बैगा छात्रावास एवं राँझी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास सहित जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित छात्रावासों को कवारन्टीन सेंटर बनाया जायेगा।
कलेक्टर ने बैठक में कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुये कहा कि निजी अस्पतालों को उनके यहाँ आने वाले हर मरीज को उपचार मुहैय्या कराना होगा । कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता चाहे वह मरीज कोरोना सन्दिग्ध ही क्यों न हो। यदि मरीज में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निजी अस्पताल को उसका सेम्पल कराना होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर और  शिफ्ट कर सकने की स्थिति में ही उसे मेडिकल या जिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह पर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा सकेगा।    
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि निजी अस्पतालों से कोरोना मरीजों के ईलाज के लिये आइसोलेशन वार्ड में बिस्तर आरक्षित रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में दिये जा रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया और आगे भी सहयोग बनाये रखने की अपेक्षा की। बैठक के प्रारम्भ में नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ जीतेन्द्र जामदार ने कोरोना के मरीजों के उपचार के लिये निजी अस्पतालों हेतु शासन द्वारा तय प्रोटोकॉल और गाईड लाईन की जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल संचालकों की ओर से प्रशासन को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन भी दिया। बैठक में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रत्नेश कुररिया, डॉ राजेश धीरावाणी, आईएमए के अध्यक्ष डॉ मुकेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
क्रमांक/5284/जुलाई-167/मनोज

बोनस मिलने से तेंदूपत्ता संग्राहको में छाई खुशियां
जबलपुर 14 जुलाई, 2020
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा लघु वनोपज के क्रय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर एवं कोरोनावायरस से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन व सावधानियों को बरतने के साथ उनके क्रय किये  जाने के दिशा निर्देश के परिपालन में जबलपुर संभाग के जिलों में अचार गुठली 130 रुपये, पलाश लाख 150 रुपये, कुसुम लाख 230 रुपये, हर्रा 20 रुपये, बहेड़ा 25 रुपये,  बेल गूदा 30 रुपये, चकोडा बीज 20 रुपये, शहद 225 रुपये,महुआ फूल 35 रुपये,महुआ बीज 35 रुपये, करंज बीज 40 रुपये, नीम बीज 30 रुपये, साल बीज 20 रुपये और नागरमोथा 35 रुपये  के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया।
संभाग में कटनी जिले में सर्वाधिक 490 लघु वनोपज के व्यापारियों का पंजीयन किया गया लघु वन उपज के व्यापारियों द्वारा ग्रामीणों से 13.20  करोड़ रुपये का महुआ फूल खरीदा गया तथा उसके 2 प्रतिशत वन सुरक्षा समितियों में जमा करवाई गईं।
लघु वनोपज के क्रय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ तेंदूपत्ता संग्राहको को बोनस वितरण भी किया गया जिसमें प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित डिंडोरी द्वारा 294 फड़ो में 46 हजार 43 संग्राहको को 10 करोड़ 19 लाख 54 हजार 931 रुपये का बोनस जून माह में प्रदाय किया गया।
जिला वनोपज यूनियन पूर्व मंडला में 34 हजार 635 कार्ड धारक तेंदूपत्ता संग्राहक को 12 करोड़ 81 लाख 24 हजार 979 रुपये व कटनी में 11 हजार 340 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 87 लाख 59 हजार 980 रुपये का तेंदूपत्ता बोनस वितरण किया गया।
क्रमांक/5285/जुलाई-168/उइके