NEWS -18-07-2020-B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

      कोरोना से स्वस्थ होने पर नौ व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज
जबलपुर 18 जुलाई, 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने पर आज शनिवार को नौ व्यक्तियों को डिस्चार्ज की गया है। इनमें से पाँच व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से और चार व्यक्तियों को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज किया गया है। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किये गये व्यक्तियों में दीक्षित कॉलोनी चुंगी नाका दीनदयाल वार्ड निवासी 33 वर्षीय पुरुष, इंदिरा गांधी वार्ड गढ़ा निवासी 53 वर्षीय पुरूष, भारतीय खादी भण्डार बड़ाफुहारा निवासी 57 वर्ष का पुरुष और 28 वर्ष का युवक एवं कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर दूसरी गम्भीर बीमारियों के ईलाज के लिये मेडिकल कॉलेज के एमआइसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया आदर्श नगर ग्वारीघाट निवासी 57 वर्षीय पुरुष शामिल है । वहीं कोरोना से स्वस्थ होने पर जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों   में आनन्द भवन कंचनपुर निवासी 15 वर्ष का बालक, गुलजार होटल के हाउस कीपिंग स्टॉफ के दो सदस्य 23 वर्ष एवं 28 वर्षीय स्टॉफ एवं उड़िया मोहल्ला छोटी ओमती निवासी 8 वर्ष की बालिका शामिल है ।
क्रमांक/5024/जुलाई-207/जैन

तीन नये कंटेनमेंट जोन बने

जबलपुर 18 जुलाई, 2020
कोरोना के एक से अधिक पॉजिटिव प्रकरण मिलने के कारण तीन नये कन्टेनमेन्ट जोन बनाये गये हैं। नये बनाये गये कन्टेनमेन्ट जोन में जनपद पंचायत शहपुरा का ग्राम मगरमुहाँ, सनातन धर्म मन्दिर हाथीताल का प्रभावित क्षेत्र और सुभद्रा नगर राइट टाउन का प्रभावित क्षेत्र शामिल है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने तीनों क्षेत्रों को कन्टेनमेन्ट जोन बनाने का आदेश आज शनिवार को जारी कर दिया है।
क्रमांक/5025/जुलाई-208/जैन
 
शाम 7 बजे से अनलॉक-2 के तहत दी गई छूटों पर विराम लागू

जबलपुर 18 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी भरत यादव द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन ब्रेक करने जारी किये गये आदेशानुसार आज शनिवार 18 जुलाई की शाम 7 बजे से सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम लागू हो गया है।
            आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जिनकी शादी पूर्व से नियत है, उनकों इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। शादी में केवल 20 व्यपक्ति वर-वधु सहित शामिल हो सकेंगे। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलें।
            दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तुा विराम से अति आवश्यएक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य , विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रा निक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्तल रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा।
            हेल्था इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वेय स्टेशन तक और रेल्वेन स्टे्शन से गंतव्यय तक पहुंचाने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शार, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्ये होगी। इसके साथ ही लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थकल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्य होगा।
             आदेश का उल्लंगघन करने वाले व्येक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्या सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
क्रमांक/5026/जुलाई-209/जैन