NEWS -29-07-2020-B

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

कलेक्टर ने मेरिट सूची में शामिल 12वीं के छात्रों को

प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं के जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में आए हुए विद्यार्थियों को संकाय अनुसार कलेक्टर श्री भरत यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रियंक मिश्रा  तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार नेमा की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जबलपुर जिले से राज्य स्तर पर चार तथा जिला स्तर पर 10 विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। इनमें सैंट नॉरबर्ट, मॉडल हाई स्कूल तथा सालेम स्कूल सिहोरा के 2-2 विद्यार्थी शामिल रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री भरत यादव ने विद्यार्थियों को आने वाले बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने जिस प्रकार से लॉकडाउन में विषम परिस्थितियों में पेपर दिए हैं वे निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। प्रियंक मिश्र ने बच्चों को और अधिक मेहनत करने के लिए सलाह दी। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने परीक्षाफल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही यह बताया कि विगत वर्ष की तुलना में परीक्षाफल तीन प्रतिशत अधिक आया है एवं बच्चों ने भी मेरिट सूची में अधिक संख्या में स्थान अर्जित किया। यह जिले के लिए गौरव की बात है। इसके लिये उन्होंने कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को साधुवाद दिया कि उनके मार्गदर्शन में यह परिणाम सुपर हंड्रेड और आसमां के पार का नतीजा था। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय उपेंद्र कुमार यादव, संयोजन एवं सहयोग सीमा मिश्रा का रहा।

क्रमांक/5143/जुलाई-326/मनोज

 शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार को प्रात: 5 बजे तक
अनलॉक-2 की छूट में रहेगा विराम

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुई चर्चा के तहत 31 जुलाई शुक्रवार की शाम 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम देने संबंधी आदेश आज जारी किया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत विराम के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। विराम के दौरान अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध की दुकाने, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुलीं रहेगी तथा इनके अतिरिक्तअन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे।

दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय 31 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। लेकिन अति आवश्यक सेवा वाले शासकीय विभाग जैसे - नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्ति रहेंगे। किन्तु उन्हें अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे।

लॉज धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थंल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई.डी. कार्ड) रखना आवश्यक होगा। सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानों सहित) 31 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे - जी.सी.एफ., .एफ.के., व्ही.एफ.जे., सी..डी., जी.आई.एफ., 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। साथ ही बैंकिंग सेवायें पूर्णत: बंद रहेंगी। केवल .टी.एम. खुले रहेंगे।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

आदेश 31 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार 3 अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होंगी। 

क्रमांक/5144/जुलाई-327/मनोज

 कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आपत्तिजनक और साम्प्रदायिक मैसेज करने वालों पर रखी जायेगी कड़ी नज़र

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देने और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जबलपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत आज प्रतिबंधात्म आदेश जारी किया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा विहित प्रारूप में पुलिस थाना को देने के बाद ही रखा जा सकेगा। साथ ही होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने में दी जायें। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दिये जाने के बाद ही पेईंग गेस्ट रखा जाये।

जबलपुर जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र या मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने में इनकी फारवर्डिंग, लाईक, ट्वीट्र, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट और लाईक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है एवं सोशल मीडिया के ग्रुपों पर विशेष निगाह रखी जायेगी।

कलेक्टर श्री यादव ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा किये गये आग्रह के आधार पर जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने कोविड-19 के संक्रमण एवं आगामी त्यौहारों जैसे ईदुज्जुहा, रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और मोहर्रम पर्व के दौरान धारा 144 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कलेक्टर श्री यादव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का आग्रह किया था। इसी के मद्देनजर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डयनीय होगा।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और आगामी दो माह तक जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत लागू रहेगा। 

क्रमांक/5145/जुलाई-328/मनोज

 रोको-टोको अभियान :

137 व्यक्तियों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज बुधवार को 137 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 55 हजार 130 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज की गई कार्यवाही में नगर निगम द्वारा 88 व्यक्तियों से 49 हजार 630 रुपए का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/5146/जुलाई-329/ जैन

 तीन आदतन के विरूद्ध हुई जिला बदर की कार्यवाही

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने थाना क्षेत्र खम्हरिया के तीन आरोपियों क्रमश: रामरूद्र यादव, रामलखन यादव एवं रज्जन यादव के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए जिला जबलपुर एवं सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश आज पारित किया है।

तीनों आरोपियों को वर्ष 2018 में एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था, इसके बाद माह फरवरी 2020 में रामरूद्र यादव पिता रज्जन यादव को एक वर्ष के लिए थाना खम्हरिया में प्रत्येक माह की 11 तारीख को हाजिरी का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी इनके के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रज्जन यादव एवं उनके दोनों पुत्र रामरूद्र यादव और रामलखन यादव द्वारा आम जनमानस के साथ दुव्र्यवहार किया जाता है। इनके अपराधिक कृत्यों से आम जनता इनके विरूद्ध शिकायत करने से डरती है, जिससे इनका मनोबल और अधिक बढ़ता जा रहा है। इसी अनुक्रम में इनके द्वारा डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में चल रहे कार्यों में व्यवधान डालते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग किए जाने और वाहनों तथा मशीन में तोडफ़ोड़ करके कंपनी कर्मचारियों को धमकी दिए जाने तथा मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने का अपराध थाना खम्हरिया में दर्ज किया गया है।

फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक द्वारा इन तीनों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की सीमाओं से बाहर करने का आग्रह जिला दंडाधिकारी से किया गया था।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन और थाना प्रभारी निरूपमा पांडे के कथन और आरोपियों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करके जिला दंडाधिकारी भरत यादव द्वारा आम जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को जिला जबलपुर एवं सीमावर्ती जिले, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की सीमाओं से अगले 48 घंटे में बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है।

क्रमांक/5147/जुलाई-330/मनोज

 नि:शक्तजन कल्याण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के

माध्यम से एक दिवसीय एडवोकेसी बैठक संपन्न

जबलपुर, 29 जुलाई 2020

संभागीय आयुक्त श्री महेश चंद्र चौधरी एवं आयुक्त नि:शक्तजन मध्य प्रदेश श्री संदीप रजक की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय एडवोकेसी बैठक आयोजित की गई। जिसमें संभाग में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, दिव्यांगजन के लिये यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड , मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग जनों को प्रदत्त सुविधाएं, दिव्यांग जनों के लिए संचालित पेंशन, कोरोनाकाल में लाभान्वित किए गये दिव्यांगजन, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से करोना काल में दिव्यांग जनों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुविधाओं प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा कर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की जानकारी के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग जनों को प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई।

एडवोकेसी में अच्छे प्रदर्शन करने वाले जबलपुर, कटनी एवं सिवनी  जिले को बधाई देते हुए बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया वहीं नरसिंहपुर बालाघाट एवं छिंदवाड़ा को कार्य में  मध्यम प्रगति लाने पर इन जिलों को अच्छा कार्य करने के लिए कहा गया। साथ ही डिंडोरी मंडला में नगण्य प्रगति लाने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के लिए आदेशित किया गया।

एडवोकेसी में संभागीय कमिश्नर श्री चौधरी  द्वारा प्रत्येक जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बेहतर ढंग से संचालित किए जाने के लिए कहा गया तथा जिन जिलों में उक्त केंद्र संचालित नहीं है  उन्हें शीघ्र ही इसे प्रारंभ करने के निर्देश दिये। प्रत्येक जिले में मानसिक विक्षिप्त के आश्रय के लिए स्थल का चयन कर एनजीओ के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया और विभिन्न नगरीय निकायों को अपने राजस्व की 5 प्रतिशत राशि दिव्यांग जनों पर व्यय करने के निर्देश दिये। साथ विभिन्न उपकरण जैसे मोटराइज्ड साइकिल में आने वाली खराबी के सुधार के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में स्थाई व्यवस्था की जाने की निर्देश भी दिए। यू.डी. आई.डी. कार्ड के प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने,निकायों में पदस्थ समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों का मासिक मूल्यांकन के आधार पर वेतन आहरित किए जाने, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों के द्वारा पदीय दायित्वो में लापरवाही बरतने पर कारवाही करने के निर्देश भी दिये।

दिव्यांग जनों के लिए सामाजिक न्याय विभाग से संचालित पेंशन योजना में पात्रता धारी हितग्राहियों को ही पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के साथ हितग्राहियों का शत प्रतिशत वेरीफिकेशन कराने के लिए आदेशित किया गया ।आयुक्त श्री चौधरी ने जबलपुर में कोविड-19 के दौरान विभिन्न एनजीओ के साथ समन्वय से की जा रही कार्यों की प्रशंसा की और अन्य जिलों में को भी इसी प्रकार एनजीओ के साथ बैठक कर उनसे सहयोग और समन्वय के लिए निर्देशित किया गया। प्रत्येक जिले में बाहर से आए प्रवासी दिव्यांग मजदूरों को रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाकर पुनर्वासित करने के निर्देश एडवोकेसी  बैठक में दिए गये।

क्रमांक/5148/जुलाई-331/मनोज

 पाँच कन्टेनमेन्ट जोन डिनोटिफाई

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई नया प्रकरण सामने नहीं आने पर पाँच कन्टेनमेन्ट जोन हटा लिये गये हैं हटाये गये कन्टेनमेन्ट जोन में लाल स्कूल के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, गुडलक अपार्टमेंट गुप्तेश्वर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, महावीर कम्पाउंड सदर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, पटेरिया जी का बाडा सराफा बाजार के आसपास का प्रभावित क्षेत्र तथा एपीआर कॉलोनी कटंगा के आसपास का प्रभावित क्षेत्र शामिल है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने पाँचो कन्टेनमेन्ट जोन को डिनोटिफाई करने का आदेश आज बुधवार को जारी कर दिया है

क्रमांक/5149/जुलाई-332/जैन


कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर आज 21 व्यक्ति डिस्चार्ज

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज बुधवार को 21 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। इनमें होम आइसोलेशन में रहकर ईलाज कराने वाले छह व्यक्ति भी शामिल हैं बुधवार को कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर डिस्चार्ज किये गये इन 21 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में अब तक 767 व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घण्टे के दौरान मिले 39 कोरोना पॉजिटिव को मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या 1130 हो गई है इनमें 27 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 336 हो गये हैं

क्रमांक/5150/जुलाई-333/जैन

 प्लाज्मा दान करने पांच और व्यक्तियों ने दी सहमति

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

      कलेक्टर भरत यादव की अपील पर कोरोना से स्वस्थ्य हुये पांच और व्यक्तियों ने रक्तदान करने की सहमति प्रदान की है। सहमति प्रदान करने वाले इन व्यक्तियों में साउथ मिलौनीगंज निवासी अतहर मंसूरी, मौलाना की गली पुराना पुल मंसूराबाद निवासी हाजी शमीम, मिलौनीगंज निवासी रोहित सोनी, सरकारी कुआं घमापुर निवासी सिद्धांत पाण्डे तथा हनुमानताल निवासी मोहम्मद गौस शामिल है।

ज्ञात हो कि गंभीर रूप से पीड़ि कोरोना मरीजों के उपचार के लिये मेडीकल कॉलेज में प्लाज्मा थैरेपी की सभी व्यवस्थायें पूरी हो चुकी है। कलेक्टर भरत यादव ने स्वस्थ्य हो चुके व्यक्तियों से इसके लिये अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की है ताकि कोरोना के गंभीर रोगियों का जीवन बचाया जा सके।

क्रमांक/5151/जुलाई-334/जैन

तिलवारा में आश्रय स्थल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

संभागायुक्त श्री महेशचन्द्र चौधरी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये है कि विक्षिप्त लोगों के लिये तिलवारा में आश्रय स्थल खोलने के प्रस्ताव तैयार करें।

क्रमांक/5152/जुलाई-335/जैन

 

मोहनिया में भू-माफिया के विरूद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

दूध-डेयरी एवं अगरबत्ती कारखाना जमींदोज

जबलपुर 29 जुलाई, 2020

जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने  आज बुधवार की सुबह राँझी अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम मोहनियाँ में भू-माफिया एवं आपराधिक तत्वों द्वारा करीब दो एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दूध डेयरी एवं अगरबत्ती कारखाने को ध्वस्त करने की कार्यवाही की कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर और अपर कलेक्टर संदीप जी आर के मार्गदर्शन में की गई इस कार्यवाही का नेतृत्व एसडीएम राँझी दिव्या अवस्थी के नेतृत्व में किया है मौके पर तहसीलदार राँझी तथा राँझी और खमरिया के थाना प्रभारी भी मौजूद में एसडीएम राँझी दिव्या अवस्थी के मुताबिक मोहनियां में दिलशाद खान नाम के व्यक्ति द्वारा  जिस पर कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है करीब दो एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर दूध डेयरी, अगरबत्ती कारखाना और दुकानें बना ली गई थी, इनमें से एक दुकान में पटाखों का अवैध रूप से भण्डारण किया गया था एक स्वीमिंग पूल का निर्माण भी यहाँ चल रहा था जबकि शेष रिक्त भूमि पर खेती की जा रही थी एसडीएम राँझी ने बताया कि भू- माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ  की जा रही इस कार्यवाही के तहत ग्राम मोहनियाँ में ही सतीश सागर नाम के व्यक्ति द्वारा करीब सवा तीन हजार वर्ग फुट शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाये गये मकान को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया।

क्रमांक/5153/जुलाई-336/जैन