NEWS -21-07-2020-A


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संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

एकीकृत बाल विकास योजना क्रमांक एक का कार्यालय विजयनगर स्थानान्तारित
जबलपुर 21 जुलाई, 2020
कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना क्रमांक एक शहरी अब 455 विजय नगर घड़ी चौराहे में पश्चिम रोड़ के दूसरे मोड़ में बाँयी ओर स्थानान्तरित हो गया है। पहले यह कार्यालय विवेकानंद वार्ड, यादव कालोनी में संचालित हो रहा था।
क्रमांक/5039/जुलाई-222/जैन

बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के आधार
सीडिंग शत् प्रतिशत कराये : संभागायुक्त श्री चौधरी
जबलपुर 21 जुलाई, 2020
संभागायुक्त श्री महेशचन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में आज संभागायुक्त कार्यालय में सभी संभागीय अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जून-जुलाई के राशन का वितरण 30 जुलाई तक पूरा कर लिया जाये, साथ ही बीपीएल में अपात्र लोगों के तथा जो 6 माह से उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न नहीं लिये है उनके नाम काटे जायें। उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिये कहा कि सभी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के आधार सीडिंग शत् प्रतिशत कराने के निर्देश दिये।
      बैठक में श्री चौधरी ने सहकारिता के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ऋण की वसूली प्राथमिकता से करें, साथ खाद-बीज का वितरण व्यवस्थित रूप से हो और सोसायटियों की चेंकिंग नियमित रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने वनाधिकार के पट्टों में प्रगति लाने के लिये संभाग के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजने के लिये निर्देशित किया। पशुपालन विभाग के अधिकरियों से कहा कि वे पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी करें, साथ ही कटनी डिंडौरी को मिल्क रूट से जोड़ने के लिये सांची दुग्ध संघ को निर्देशित किया जिससे ग्रामीण आजीविका का बल मिल सके।
श्री चौधरी ने स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से लाभांवित करने के साथ बैंकों से संपर्क कर प्रगति लाने को कहा तथा जिन नगरीय निकायों द्वारा स्ट्रीट वेंडर योजना में प्रगति नहीं लाये है उन अधिकारियों को नोटिस जारी करने के लिये संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पोषण आहार, कर्मचारियों की पेंशन तथा कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी दफ्तरों में 30 से 50 प्रतिशत तक सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये हर संभव प्रयास करें, शादी श्मशान में राज्य शासन की गाईड लाइन के अनुसार निर्धारित संख्या में लोग उपस्थित हों, क्यों कि भीड़-भाड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
.प्र. के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर दी श्रृद्धांजलि
      .प्र. के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर कमिश्नर श्री महेशचंन्द्र चौधरी ने सभी संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रृद्धांजलि दी। 
क्रमांक/5040/जुलाई-223/उइके

जिले में अब तक 234.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 21 जुलाई, 2020
            जिले में एक जून से 20 जुलाई तक 234.5 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 273.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
            अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 211.4 मिलीमीटर, पनागर में 180.3 मिलीमीटर, कुण्डम में 290.0 मिलीमीटर और पाटन में 215.7 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 158.1 मिलीमीटर, सिहोरा में 325.4 मिलीमीटर और मझौली में 260.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
            भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5041/जुलाई-224/मनोज

विधायक श्री रोहाणी और कलेक्टर श्री यादव ने मोहनिया में
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु किया भूमि का निरीक्षण
जबलपुर 21 जुलाई, 2020
केंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहनिया में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये चिन्हित भूमि का मंगलवार को कलेक्टर भरत यादव ने विधायक अशोक रोहाणी की मौजूदगी में निरीक्षण किया। श्री यादव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को करीब साढ़े छह हेक्टेयर रकवे की इस भूमि के उद्योग विभाग को हस्तांतरण में रही सभी रुकावटों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिये हैं।
श्री यादव ने निरीक्षण के दौरान मोहनियां में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की दिशा में अभी तक की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी भी ली। विधायक श्री अशोक रोहाणी ने बताया कि  मोहनियां में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये शासन से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन जाने पर सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का भी चहुँमुखी विकास होगा।                           
कलेक्टर ने विधायक श्री रोहाणी के साथ मोहनियां में ही रिक्त पड़ी करीब 65 एकड़ भूमि का भी मुआयना किया। उन्होंने श्री रोहाणी के इस भूमि पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से विभिन्न प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन और स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, उद्यान आदि के निर्माण के सुझाव पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को भूमि के मद का परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं।            
इसके पहले कलेक्टर ने विधायक श्री रोहाणी  के साथ शारदा नगर स्थित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय पहुँचकर यहाँ नये छात्रावास भवन में कोविड केयर सेंटर  बनाये जाने की दिशा में अब तक हुई तैयारियों का जायजा भी लिया। विधायक और कलेक्टर ने गुरुद्वारा राँझी के पास बनाये गये कन्टेनमेन्ट क्षेत्र का भ्रमण भी  किया। इस दौरान श्री रोहाणी ने  कन्टेनमेन्ट की पाबन्दियों का कड़ाई से पालन करने की अपील स्थानीय रहवासियों से की।
क्रमांक/5042/जुलाई-225/मनोज


नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा नगर परिषद
मझौली के वार्डों का आरक्षण मानस भवन में 30 को
जबलपुर 21 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी भरत यादव ने मप्र नगर पालिका निगम 1994 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा और नगर परिषद मझौली के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण की तिथि एवं स्थल तय कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय के स्थानीय निर्वाचन शाखा से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम जबलपुर के वार्डों के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया राइट टाउन स्थित मानस भवन में 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू की जायेगी। जबकि नगर पालिका सिहोरा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण मानस भवन में 30 जुलाई को अपरान्ह 3 बजे से और नगर परिषद मझौली के लिए वार्डों का आरक्षण इसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे से किया जायेगा। नगर पालिका सिहोरा नगर परिषद मझौली के वार्डों के आरक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिहोरा को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।
नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा एवं नगर परिषद मझौली के वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित स्थल, दिन समय पर इच्छुक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है।
क्रमांक/5043/जुलाई-226/मनोज


रात्रिकालीन कफ्र्यू अब रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक रहेगा
अब दो दिन का होगा विराम
जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में हुआ निर्णय
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर 21 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश और जिला आपदा प्रबंधन समिति की आज आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के पालन में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब रात्रिकालीन कफ्र्यू रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा और विराम दो दिन का रहेगा।
जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा इस संबंध में आज जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन कफ्र्यू रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे के स्थान पर अब रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे के मध्य लागू होगा। लेकिन सभी दुकानें प्रतिष्ठान सायं 7.30 बजे तक आवश्यक रूप से बंद की जायेंगी।
जिले में राज्य, केन्द्र सरकार एवं निजी कार्यालय निजी प्रतिष्ठान (आवश्यक सेवाओं के सभी केन्द्रीय, राज्य, पीसीयू, निजी उत्पाद करने वाले कार्यालय संस्थान को छोड़कर) केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित किये जा सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय जब तक अन्यथा स्थिति निर्मित नहीं होती है सामान्य रुप से खुले रहेंगे।
शासकीय या निजी संस्था में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल के अनुसार विभाग प्रमुख या कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्यवाही की जावेगी। अगर शापिंग काम्पलेक्स या दुकान में कोई व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाया जाता है, तो उस शापिंग काम्पलेक्स दुकान को तत्काल बंद कराया जायेगा और इसकी निगरानी इंसीडेंट कमाण्डर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोटोकाल के अनुसार की जावेगी।
कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं जिलादंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले यथा मास्क, फेस कवरिंग का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने वालों तथा शादी-विवाह, निजी कार्यक्रम अंत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधित के विरुद्द दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
संक्रमण की स्थिति का आंकलन करते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप रविवार के अलावा शनिवार या सोमवार को शामिल करते हुए सप्ताह में लगातार दो दिन टोटल लॉक डाउन विराम का आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियां यथावत प्रभावशील रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
क्रमांक/5044/जुलाई-227/मनोज