संभागीय जनसम्पर्क
कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश
शासन
समाचार
रविवार को
भी अनलॉक-2 की
छूट में
रहेगा विराम
कलेक्टर ने
नागरिकों से
किया विराम
को सफल
बनाने की
अपील
जबलपुर 25 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी किये गये आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये रविवार 26 जुलाई
को भी अनलॉक-2 के
तहत दी गई छूट में विराम लागू रहेगा। विराम की अवधि 27 जुलाई
सोमवार को प्रात: 5 बजे
समाप्त होगी।
कलेक्टर भरत यादव ने 25 जुलाई
शनिवार के दिन विराम को सफल बनाने में दिये गये योगदान के लिये नागरिकों के प्रति आभार जताया है। कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रविवार के दिन भी विराम को सफल बनायें। अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क
पहनें और साबुन से हाथ धोते रहें। कोरोना से सावधानी और सजगता ही बचाव का उपाय है।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुऐं यथा दूध, मेडीकल
स्टोर, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी आदि की दूकानें खुलीं रहेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें व निजी
कार्यालय पूर्णत: बंद
रहेंगे। जिनकी शादी की तिथि 26 जुलाई
को पूर्व से नियत है, उनको
इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 20 व्यक्ति
वर-वधु
सहित शादी में शामिल हो सकेंगे। साथ ही लोग घरों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद
रहेगा। किन्तु विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर
निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर
शासकीय, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो, रिक्शा, टैक्सी
को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी। लॉज, धर्मशाला
के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अति अतिआवश्यक सेवा में लगे हुये परिवहन (ट्रांसपोर्ट) इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आदेश के अनुसार विराम के दौरान केंद्र एवं राज्य शासन के सभी कार्यालय रविवार को भी पूर्णतः बन्द रहेंगे। किंतु अति आवश्यक सेवाओं वाले विभागों जैसे नगर निगम, स्वास्थ, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा
प्रबंधन, पेयजल तथा पंजीयन एवं वाणिज्यिक कर जैसे राजस्व अर्जित करने वाले विभागों को और इमरजेंसी डयूटी वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबन्धों से छूट रहेगी। इन सभी के लिए संबंधित संस्थानों द्वारा जारी परिचय पत्र ही कर्फ्यू पास के रुप में मान्य होगा। इसी के साथ रविवार को नियत परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों एवं परीक्षकों को भी परीक्षा स्थल तक घर से आने-जाने
की छूट कर्फ्यू दी गई है। शेष सभी गैर आवश्यक (शराब
दुकानों सहित) गतिविधियां
विराम के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगीं ।
आदेश
का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
आदेश 27 जुलाई
सोमवार को प्रात: 5 बजे
तक प्रभावशील रहेगा। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर ने 24 जुलाई
की शाम 7 बजे
से ही अनलॉक-2 की
गतिविधियों में विराम लगाने का आदेश जारी कर दिया था। सोमवार 27 जुलाई
को प्रात: 5 बजे
के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के
नियमानुसार यथावत प्रभावशील होगी।
क्रमांक/5088/जुलाई-271/ मनोज
गोहलपुर ईदगाह
में किया
गया पौधारोपण
जबलपुर 25 जुलाई, 2020
कलेक्टर
एवं अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भरत यादव के मार्गदर्शन में सोसाइटी फ़ॉर ब्राइट फ्यूचर द्वारा मोमिन ईदगाह गोहलपुर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ईदगाह कमेटी से हाजी असगर अंसार, इंजीनियर
नसीम, मोहियउद्दीन अंसारी, फकीर
मुहम्मद अंसारी, हाजी
अकील अहमद, मुहम्मद
शाहिद, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी से सुनील गर्ग तथा हस्सान अहमद, अनवार
हुसैन, शाहिद अहमद, अब्दुल
सलाम, मोहम्मद इस्हाक़, मोहम्मद
शोऐब, हामिद, ज़ाहिद, नफ़ीस, तौसीफ, एहतेशाम, यासिर
अम्मार, अबुजर, फ़ैज़, शाहनवाज़, इश्तियाक़
अहमद, राशिद अंसारी, उमर
फ़ारूक़ उपस्थित थे।
क्रमांक/5089/जुलाई-272/ मनोज
रोको-टोको
अभियान :
100 व्यक्तियों
पर दस
हजार का
जुर्माना
जबलपुर 25 जुलाई, 2020
मास्क
न पहनने, फिजिकल
डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको
अभियान के तहत आज शनिवार को 100 व्यक्तियों
पर कार्यवाही कर 10 हजार 100 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। शहर में लॉकडाउन होने की वजह से आज जुर्माने की यह कार्यवाही आज जिले के ग्रामीण क्षेत्र में की गई थी।
क्रमांक/5090/जुलाई-273/जैन
तीन कन्टेनमेन्ट जोन हटे, एक
नया बना
जबलपुर 25 जुलाई,
2020
कोरोना
संक्रमण के नये प्रकरण सामने आने पर चेरीताल वार्ड स्थित दिगम्बर जैन मंदिर के आस-पास
के प्रभावित क्षेत्र को नया कन्टेनमेन्ट जोन बनाया गया है। वहीं बीते कई दिनों से नये पॉजिटिव मामले नहीं मिलने पर तीन कन्टेनमेन्ट जोन को डिनोटिफाई कर दिया गया है। हटाये गये कन्टेनमेन्ट जोन में माढ़ोताल बस्ती, गढ़ा
फाटक-2 और आनन्द भवन कंचनपुर शामिल हैं। इस बारे में जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी कर दिये हैं।
क्रमांक/5091/जुलाई-274/जैन
कोरोना से
स्वस्थ होने
पर 39 व्यक्ति
डिस्चार्ज
जबलपुर 25 जुलाई, 2020
कोरोना
से स्वस्थ होने पर आज शनिवार को 39 व्यक्तियों
को डिस्चार्ज किया गया है। इनमें होम आइसोलेशन में रहे 10 कोरोना
पेशेंट भी शामिल हैं। कोरोना से आज डिस्चार्ज हुये व्यक्तियों में तीन वर्ष की बच्ची और उसकी माँ भी है। दोनों को मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। शनिवार को डिस्चार्ज हुये इन व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में 669 व्यक्ति
कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इसी तरह कल शुक्रवार की शाम 6 बजे
से आज शनिवार की शाम 6 बजे
तक बीते 24 घण्टे
के दौरान मिले 54
कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1004 पहुँच गई है। इनमें से 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 311 हो
गये हैं।
क्रमांक/5092/जुलाई-275/जैन