NEWS -28-07-2020-A

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 

जिले में अब तक 279.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

जिले में एक जून से 28 जुलाई तक 279.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 333.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।

      अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 262.7 मिलीमीटर, पनागर में 219.0 मिलीमीटर, कुण्डम में 331.0 मिलीमीटर और पाटन में 227.3 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 182.7 मिलीमीटर, सिहोरा में 381.6 मिलीमीटर और मझौली मंड 351.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

      भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।

क्रमांक/5123/जुलाई-306/मनोज

 

महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध सायबर अपराध की शिकायत

हेतु राष्ट्रीय सायबर पोर्टल की व्ययवस्था

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिये पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये भारत सरकार की एक पहल है। यह पोर्टल केवल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के लिये है।

      पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। त्वरित कार्रवाई के लिेये शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। आपातकालीन स्थिति में नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in# एवं Toll free : 18001027222 पर सूचित किया जा सकता है।

      बच्चों के विरूद्ध होने वाली लैंगिग हिंसा से बचाव की अधिक जानकारी हेतु https://www.youtube.com/watch?v=CwzoUnjOCxc पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/5124/जुलाई-307/मनोज

 नगर निगम जबलपुर, नगरपालिका सिहोरा

नगरपरिषद मझौली के वार्डों का आरक्षण स्थगित

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण की अधिकता के मद्देनजर 30 जुलाई को राइट टाउन स्थित मानस भवन में नगर निगम जबलपुर, नगरपालिका सिहोरा नगरपरिषद मझौली के वार्ड आरक्षण की होने वाली कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थिगित कर दिया है।

कलेक्टर द्वारा इस संबंध में आज जारी आदेश में कहा गया है कि वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने आम नागरिकों की मौजूदगी में वार्ड आरक्षण का कार्य किया जाता, इससे कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता। इसलिये वार्ड आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया को अब स्थबगित कर दिया गया है।

क्रमांक/5125/जुलाई-308/मनोज

 


पी.पी.. जारी होने के बाद संबंधित बैंक करता है अपडेशन की कार्यवाही

सेवानिवृत्त कर्मियों से अपील- किसी को दें बैंक खाते संबंधित जानकारी

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

आयुक्त कोष एवं लेखा ने सेवानिवृत्त कर्मियों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाता और एम्पलाई डाटाबेस से संबंधित जानकारी मोबाइल अथवा दूरभाष पर किसी को भी दें। गौरतलब है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से उनके बैंक खाते और एम्पलाई डाटाबेस अपडेट करने के नाम से जानकारी मांगे जाने के मामले प्रकाश में आए हैं।

इस मामले में आयुक्त कोष एवं लेखा ने स्पष्ट किया है कि पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी होने के बाद पेंशन से संबंधित किसी भी जानकारी के अपडेशन का कार्य संबंधित बैंक द्वारा ही संपादित किया जाता है। उन्होंने बताया कि संचालनालय कोष एवं लेखा और संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय कर्मी से इस तरह की कोई जानकारी व्यक्तिश: या टेलीफोन पर नहीं मांगी जाती है।

सेवानिवृत्त कर्मियों से अपील की गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की मांग की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देकर वैधानिक कार्यवाही करवाये।

क्रमांक/5126/जुलाई-309/मनोज

 

शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों को महिला बाल विकास विभाग की
पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा अनिवार्य

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्राइवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देशानुसार प्राइवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नए संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के नियमन एवं निगरानी के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों की पंजीकरण की सुविधा 4 अगस्त 2020 से प्रारंभ की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक होगा। बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर संबंधित शाला पूर्व शिक्षा केंद्र (नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन) पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

4 अगस्त को वेबीनार

महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी वेबीनार 4 अगस्त को 3:00 बजे आयोजित होगा ।इसमें विभागीय संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केंद्र संचालक सम्मिलित होंगे। ऑनलाइन वेबीनार में सम्मिलित होने से संबंधित लिंक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति) 2013 का निर्माण किया था। इस नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। भारत में शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं शासकीय निजी एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। शासकीय क्षेत्र में शाला पूर्व शिक्षा सेवा का प्रदाय आंगनवाड़ी केंद्रों एवं अशासकीय क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन जैसे नामों से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र में संचालित प्ले स्कूल बिना किसी नियमन, मान्यता एवं पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं जिससे इन शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों में बाल अधिकारों के संरक्षण की सुनिश्चित्ता प्रभावित होती है।

क्रमांक/5127/जुलाई-310/मनोज

 

नगरीय निकायों की आय बढ़ाने समिति गठित

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की स्वयं की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मयंक वर्मा संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास समिति के संयोजक होंगे।

समिति में आयुक्त नगरपालिक निगम भोपाल के.वी.एस. चौधरी, आयुक्त नगरपालिक निगम इंदौर प्रतिभा पाल, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास राजीव निगम एवं डॉ. शुभाशीष बैनर्जी और संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभागीय कार्यालय इंदौर अभय राजनगांवकर सदस्य होंगे।

समिति नगरीय निकायों के वर्तमान आय के स्रोत एवं उनके अनुपात में निर्वहन किये जा रहे दायित्वों का आकलन कर आय के स्रोतों में वृद्धि के उपायों और नवीन आय के स्रोत सृजित करने पर विचार करेगी। समिति द्वारा आय में वृद्धि के लिये अधिनियमों तथा नियमों में संशोधन के संबंध में भी विचार किया जायेगा। समिति इस संबंध में अन्य विषय-विशेषज्ञों अथवा संस्थानों से भी सुझाव ले सकेगी।

क्रमांक/5128/जुलाई-311/मनोज

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन वन मंत्री
कुंवर विजय शाह मुख्य आतिथ्य में होगा

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफार्म से

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय आयोजन वन मंत्री कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में 29 जुलाई को सुबह 11.30 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राजेश श्रीवास्तव और प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री एस.के. मण्डल मौजूद रहेंगे।

यह राज्य स्तरीय आयोजन वर्तमान में कोविड-19 जनित परिस्थितियों और भोपाल में लॉकडाउन के कारण वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित किया जा रहा है। इसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के फेसबुक पेज www.facebook.com/mptigerfoundationsociety/video/952384665247865 तथा यू-ट्यूब चैनल www.youtube.com/watch पर लाईव स्ट्रीमिंग की जायेगी।

इस कार्यक्रम में मुख्यत: प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण पर निर्मित वृत्तचित्र, टाइगर रिजर्व के वार्षिक प्रतिवेदन, पोस्टर आदि का विमोचन वन मंत्री द्वारा किया जायेगा। इस मौके पर मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा पन्ना के बाघ की टी-3 वॉक का प्रतिवेदन और इस वॉक पर वृत्तचित्र का भी विमोचन के साथ ही वन मंत्री श्री शाह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान परिसर में तितली पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। जागरूक नागरिकों से बताई गई लिंक से आयोजन में जुड़ने की अपील की गई है।

क्रमांक/5129/जुलाई-312/मनोज

 

तीन आदतन के विरूद्ध हुई जिला बदर की कार्यवाही

जबलपुर 28 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने थाना क्षेत्र खम्हरिया के तीन आरोपियों क्रमश: रामरूद्र यादव, रामलखन यादव एवं रज्जन यादव के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए जिला जबलपुर एवं सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश आज पारित किया है।

तीनों आरोपियों को वर्ष 2018 में एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था, इसके बाद माह फरवरी 2020 में रामरूद्र यादव पिता रज्जन यादव को एक वर्ष के लिए थाना खम्हरिया में प्रत्येक माह की 11 तारीख को हाजिरी का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी इनके के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रज्जन यादव एवं उनके दोनों पुत्र रामरूद्र यादव और रामलखन यादव द्वारा आम जनमानस के साथ दुव्र्यवहार किया जाता है। इनके अपराधिक कृत्यों से आम जनता इनके विरूद्ध शिकायत करने से डरती है, जिससे इनका मनोबल और अधिक बढ़ता जा रहा है। इसी अनुक्रम में इनके द्वारा डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में चल रहे कार्यों में व्यवधान डालते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग किए जाने और वाहनों तथा मशीन में तोडफ़ोड़ करके कंपनी कर्मचारियों को धमकी दिए जाने तथा मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने का अपराध थाना खम्हरिया में दर्ज किया गया है।

फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक द्वारा इन तीनों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की सीमाओं से बाहर करने का आग्रह जिला दंडाधिकारी से किया गया था।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन और थाना प्रभारी निरूपमा पांडे के कथन और आरोपियों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करके जिला दंडाधिकारी भरत यादव द्वारा आम जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को जिला जबलपुर एवं सीमावर्ती जिले, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की सीमाओं से अगले 48 घंटे में बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है।

क्रमांक/5130/जुलाई-313/मनोज