NEWS -02-07-2020-A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

जिले में अब तक 116.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
                                              जबलपुर 02 जुलाई, 2020
     जिले में एक जून से 02 जुलाई तक 116.2 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान मात्र 60.9 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
      अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्‍द्र जबलपुर में 104.2 मिलीमीटर, पनागर में 76.7 मिलीमीटर, कुण्‍डम में 163 मिलीमीटर और पाटन में 78.2 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्‍द्र में अब तक 96.4 मिलीमीटर, सिहोरा में 130.8 मिलीमीटर और मझौली में 164.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
क्रमांक/5132/जुलाई-14/मनोज

अपर कलेक्‍टर और ए.एस.पी. ने छोटी ओमती और बेलबाग क्षेत्र
में किल कोरोना अभियान के सर्वे कार्य का लिया जायजा
नागरिकों से चर्चा कर सहयोग का किया आग्रह
जबलपुर 02 जुलाई, 2020
      अपर कलेक्टर संदीप जी आर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आज दोपहर शहर के छोटी ओमती और बेलबाग क्षेत्र का भ्रमण किया और किल कोरोना अभियान के तहत लोगों के स्वास्‍थ्‍य की जानकारी लेने घर-घर किये जा रहे सर्वे के कार्य का जायजा लिया । इस दौरान अपर कलेक्टर ने स्थानीय निवासियों से भी चर्चा की तथा उनसे कोरोना को खत्म करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे इस अभियान में सहयोग का आग्रह किया ।  उन्होंने लोगों से घर आने वाले सर्वे दलों को अपने व अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ के बारे में  सही-सही जानकारी देने का अनुरोध भी किया ।
            कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने राज्य शासन के निर्देश पर चलाये जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के संदिग्ध मरीजों तथा डेंगू, मलेरिया एवं मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों का लगातार दूसरे दिन आज गुरुवार को भी घर-घर सर्वे जारी रहा । पन्द्रह दिनों के इस अभियान के तहत सर्वे दल घर-घर पहुँचकर लोगों से उनके स्वास्‍थ्‍य की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों वाले मरीजों की जानकारी सार्थक मोबाइल एप पर दर्ज कर रहे हैं ।  जरूरत के मुताबिक ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह भी दी जा रही है अथवा उन्हें संस्थागत क्वारन्टीन सेंटर भेजा जा रहा है । सर्वे के दौरान सर्दी, खांसी, बुखार और श्वांस के रोगियों का कोरोना टेस्ट भी किया जायेगा । कोरोना के सन्दिग्ध मरीजों तथा डेंगू, मलेरिया एवं मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ-साथ सर्वे दलों द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा टीकाकरण से छूट गये बच्चों को भी अभियान के तहत चिन्हित किया जा रहा है ।
क्रमांक/5133/जुलाई-15/मनोज

नगर सीमा क्षेत्र में में सभी गतिविधियों पर रहेगा विराम
जनरल स्टोर, फल, सब्जी की दुकानें और निजी दफ्तर रहेंगे बंद
कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर 02 जुलाई 2020
     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रविवार 5 जुलाई को अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम देने संबंधी एक आदेश आज जारी किया है।
     आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पूर्व से जिनकी शादी की तिथि 5 जुलाई नियत हैं उन्‍हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 50 व्यक्ति (वर-वधु सहित) शादी में शामिल हो सकेंगे।
     जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु इस विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी।
    जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश 5 जुलाई को प्रभावशील होगा तथा 6 जुलाई को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होगी।
क्रमांक/5134/जुलाई-416/मनोज
नवनियुक्त मंत्रियों को मंत्रालय में कक्ष आवंटित 
जबलपुर 02 जुलाई, 2020
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रि-परिषद के नवनियुक्त 20 केबिनेट मंत्रियों और 8 राज्य मंत्रियों को तात्कालिक रूप से मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक 1 में 5 जुलाई तक के लिए कक्ष आवंटित किये गए हैं।
केबिनेट मंत्री श्री गोपाल भार्गव को कक्ष क्रमांक 546, श्री बिसाहूलाल सिंह को 545, श्री विजय शाह को 516, श्री जगदीश देवड़ा को 544, श्रीमती यशोधरा राजे सिधिया को 540, श्री भूपेन्द्र सिंह को 543, श्री एदल सिंह कषांना को 542, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह को 541, श्री विश्वास सारंग को 538, डॉ. प्रभुराम चौधरी को 535, श्रीमती इमरती देवी को 537, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर को 534, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया को 536, श्री प्रेमसिंह पटेल को 520, श्री ओम प्रकाश सकलेचा को 519, श्रीमती उषा ठाकुर को 518, श्री अरविंद भदौरिया को 517, श्री मोहन यादव को 515, श्री हरदीप सिंह डंग को 514 और श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को कक्ष क्रमांक 513 आवंटित किया गया।
राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा को वल्लभ भवन क्रमांक एक में कक्ष क्रमांक 327, श्री इंदर सिंह परमार को 213, श्री राम खेलावन पटेल को 241, श्री राम किशोर कांवरे को 242, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव को 228, श्री गिर्राज डण्डोतिया को 227, श्री सुरेश धाकड़ को 145 एवं श्री ओ.पी.एस. भदौरिया को कक्ष क्रमांक 130 आवंटित किया गया है।
क्रमांक/5135/जुलाई-17/मनोज

गंभीर कुपोषित बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण
के नियंत्रण एवं बचाव के दिशा-निर्देश जारी
 जबलपुर 02 जुलाई, 2020
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के नियत्रंण एवं बचाव के दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। उल्लेखनीय है कि गंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में आम बाल्यकालीन बीमारियों से नौ से बीस गुना अधिक खतरा रहता है। अत: पोषण केन्द्रों, एस.एम.टी.यू. एवं स्मार्ट यूनिट, एम्स भोपाल से भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण और बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
केन्द्र में भर्ती संबंधी निर्देश
एन.सी.आर में भर्ती के समय समस्त बच्चों में कोविड-19 के लक्षणों(तेज बुखार के साथ सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ) की जाँच एवं कोविड-19 लक्षणात्मक बच्चों को कोविड-19 स्क्रीनिंग वार्ड में रेफर कर Isolate किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए शैय्याओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी हो। वार्ड में संकुचित जगह की दशा में भर्ती बच्चों को उपलब्ध कराई जाने के निर्देश दिए गए है। भर्ती बच्चों की माताओं के साथ दैनिक समूह परामर्श, प्ले थेरेपी, पौष्टिक आहार बनाने की विधि का प्रदर्शन आदि समस्त गतिविधियां आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी। भर्ती बच्चों की माताओं/देखभालकर्ताओं को बेड-टू-बेड व्यक्तिगत परामर्श दिया जायेगा। इस दौरान मास्क का प्रयोग तथा भर्ती बच्चों की माताओं/देखभातकर्ताओं से एक मीटर की दूरी रखी जाये। व्यक्तिगत परामर्श में भर्ती बच्चों की माताओं को रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, व्यक्तिगत स्वच्छता, कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं सामूहिक दूरी (Social Distancing) पर विशेष रूप से परामर्श दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
भर्ती बच्चों में चिकित्सकीय जटिलता सामान्य होने पर एन.आर.सी. से छुट्टी की जाये। किसी भी दशा में उन्हें एन.आर.सी. में अनावश्यक रूप से 14 दिन तक न रखा जाये। छुट्टी होने पर मां/देखभालकर्ता को बच्चे की घर पर की जाने वाली देखभाल संबंधी समझाईश एवं आवश्यक औषधि व मल्टीविटामिन सिरप प्रदाय की जाय। कोविड-19 की सक्रिय संचार अवधि से जुड़े खतरे को दृष्टिगत रखते हुए, छुट्टी प्राप्त समस्त बच्चों को 15 दिन के अंतराल से दूरभाष पर फॉलोअप किया जाये। केवल चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को ही एन.आर.सी में फॉलोअप के लिए बुलाया जाये।
एन.आर.सी. स्टॉफ के लिए निर्देश
समस्त एन.आर.सी स्टाफ, भर्ती बच्चों की माताएँ/देखभालकर्ता एवं भर्ती बच्चों द्वारा नियमित अंतराल से साबुन से हाथ धोने की क्रिया को व्यवहार में लाने के निर्देश दिए गए हैं। पोषण पुर्नवास केन्द्र में प्रवेश पर हाथ धोना, हैंड सेनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके लिए हैंड सेनिटाइजर तथा साबुन-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एन.आर.सी में स्टाफ द्वारा प्रत्येक दो केस (बच्चों) के अंतराल पर हाथ धोना, हैंड सेनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। भर्ती बच्चों व उनकी माताओं/देखभालकर्ता तथा एन.आर.सी स्टाफ में यदि कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित हों तो दिशा-निर्देश अनुरूप मास्क का उपयोग किया जाये एवं उन्हें आयसोलेशन वार्ड में भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। एन.आर.सी. में दैनिक उपयोग वाले उपकरणों तथा वजन मशीन, ऊँचाई/लंबाई मापन हेतु इनफैन्टोमीटर, स्टाडियोमीटर, लैंग्थ मैट तथा MUAC टेप, डिजिटल थर्मोमीटर, ड्रग ट्रे, बच्चों के खिलौने, बर्तन, चादरें वार्ड के दरवाजें व खिडकियां, आदि को नियमित रूप से साफ व कीटाणुरहित किया जाये।
क्रमांक/5136/जुलाई-18/मनोज

पैरा-मेडिकल स्टाफ 24 घंटे वन स्टॉप सेंटर पर सेवाएँ देगें
 जबलपुर 02 जुलाई, 2020
वन स्टॉप सेंटर में पहुँचने वाली हिंसा प्रभावित महिला को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के मद्देनजर अब पैरा मेडिकल स्टॉफ जिसमें प्रशिक्षित नर्स, ए.एन.एम., एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस, यूनानी डॉक्टर्स को शिफ्ट के आधार पर चौबीस घंटे सेवाऍ देनी होगी। भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार वन स्टॉप सेंटर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन को जारी किया गया है।
वन स्टॉप सेंटर पर पैरा-मडिकल स्टॉफ की रोस्टर के आधार पर ड्यूटी लगाई जाएगी। हिंसा प्रभावित महिला/बालिका के सेंटर पहुँचने पर जीवन-रक्षक दवाइयाँ एवं प्राथमिकता चिकित्सा देकर अपने साथ अस्पताल में पहुँचाने की जिम्मेदारी पैरा-मेडिकल स्टाफ की होगी। उनके द्वारा लैंगिक उत्पीडन संबंधी प्रकरणों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल अनुसार मेडिकल-लीगल एवं फोरेसिंक जाँच तथा अन्य टेस्ट करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।
जिला स्तर पर एमओएचएफ डब्ल्यू द्वारा जारी प्रोटोकॉल को स्थानीय भाषा में अनुवादित कर पैरा-मेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों, वन स्टॉप सेंटर एवं प्रशासकीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रोटोकॉल निर्देशों को कैलेण्डर के रूप में विकसित कर वन स्टॉप सेंटर और सर्वे संबंधितों को प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, डॉक्टर्स के पूर्ण पते, निजी क्लीनिक एवं शासकीय एम्बुलेंस शासकीय एवं निजी ब्लड बैंक की डायरेक्ट्री भी विकसित कर वन स्टॉप सेन्टर और संबंधितों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त पैरा-मेडिकल स्टाफ/स्वास्थ्य कर्मियों के लिये प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।
क्रमांक/5137/जुलाई-19/मनोज

पथ व्यवसाइयों के कल्याण के लिये योजना शुरू
मध्यप्रदेश पथ विक्रेता योजना 
 जबलपुर 02 जुलाई, 2020
पथ व्यवसाइयों के कल्याण और उनको आजीविका चलाने के उचित अवसर देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पथ विक्रेता योजना-2020 प्रारंभ की गयी है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण हर 3 वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा। पथ व्यवसायी को पोर्टल के माध्यम से पहचान-पत्र और विक्रय प्रमाण-पत्र मिलेगा। नगरीय क्षेत्र के भीतर आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल की अनुमति मिलेगी।
विक्रय प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिये वैध होगा। इसका अगले 3 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा। विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द करने का कोई आदेश बगैर सुनवाई के नहीं दिया जायेगा। पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विक्रय क्षेत्र के निकट अवैध पार्किंग नहीं की जाये। विक्रय शुल्क में प्रति वर्ष न्यूनतम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।विक्रय क्षेत्र में उपलब्ध स्थान से विक्रेताओं की संख्या अधिक होने पर, विक्रेताओं को अलग-अलग पाली में विक्रय के लिये समय आवंटित किया जायेगा।
निषेध क्षेत्र
सचिवालय, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, केंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातात्विक स्थलों के 200 मीटर के क्षेत्र में क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा। क्रॉसिंग के पास 50 मीटर तक भी क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
फुटपाथ का उपयोग पथ विक्रय के लिये नहीं किया जा सकेगा। नगर विक्रय समिति का सामाजिक अंकेक्षण भी करवाया जायेगा। इससे संबंधित मामलों के समन्वय के लिये राज्य स्तर पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा।
4 प्रकार के बाजार
योजना में 4 प्रकार के बाजार निर्धारित किये गये हैं। उत्सव बाजार- ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता और क्रेता परम्परागत रूप से त्यौहारों के दौरान उत्पादों या सेवाओं के क्रय-विक्रय के लिये इकट्ठे होते हैं। विरासत बाजार- ऐसा बाजार, जहाँ क्रेता और विक्रेता पारम्परिक रूप से उत्पादों और सेवाओं के लिये एकत्रित होते हैं और जो 50 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर लग रहा हो। प्राकृतिक बाजार- नगर विक्रय समिति की अनुशंसा पर शुरू किया गया ऐसा बाजार, जहाँ क्रेता-विक्रेता परम्परागत रूप से एकत्रित होते हैं। रात्रि बाजार- ऐसा बाजार, जहाँ क्रेता-विक्रेता रात में उत्पादों और सेवाओं के क्रय-विक्रय के लिये एकत्रित होते हैं।
क्रमांक/5138/जुलाई-20/मनोज

शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश
हेतु 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
जबलपुर 02 जुलाई 2020
अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय शारदा नगर रांझी में सत्र 2020-21 में कक्षा 7 वीं, 8 वीं एवं 11 वीं में प्रवेश परीक्षा के माध्‍यम से प्रवेश हेतु नि:शुल्‍क प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्रों का वितरण कार्यालयीन समय में आरंभ हो चुका है। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। अन्‍य जानकारी कार्यालय से संपर्क कर प्राप्‍त की जा सकती है।
क्रमांक/5139/जुलाई-21/मनोज