NEWS -17-07-2020-A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

जिले में अब तक 207.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
            जिले में एक जून से 17 जुलाई तक 207.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 244.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
            अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 209.2 मिलीमीटर, पनागर में 156.7 मिलीमीटर, कुण्डम में 274 मिलीमीटर और पाटन में 143.3 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 127.6 मिलीमीटर, सिहोरा में 298.4 मिलीमीटर और मझौली मंक 242.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
            भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5009/जुलाई-192/मनोज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :
खरीफ फसलों का 31 जुलाई तक कराया जा सकेगा बीमा
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान खरीफ 2020 में 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ताकि कृषक कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ नवीन अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो सके।
खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। जबकि शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ की जिन फसलों का बीमा कराया जा सकता है उनमें जिला स्तर से उड़द एवं मूंग तहसील स्तर से ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल कपास तथा पटवारी हलका स्तर पर सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की फसलें शामिल हैं।
बीमा कराने के लिए पात्र कृषकों में अधिसूचित बैंकों में अधिसूचित पसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी-अपनी फसलों का बीमा का आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से करवा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी ड्रायविंग लायसेंस आदि शामिल है। भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है।
क्रमांक/5010/जुलाई-193/मनोज

बी.एस.डब्यू. का  पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
            मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वेचलर ऑफ सोशलवर्क पाठ्यक्रम के नवीन सत्र हेतु चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें प्रथम वर्ष के लिये 40 प्रतिभागियों का चयन किया जायेगा एवं अधिकतम 10 स्वयं के व्यय से बी.एस.डब्यू. कोर्स हेतु प्रतिभागियों का चयन किया जायेगा।
            प्रत्येक वर्ग पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शौर्यादल पुरूष शौर्यादल महिला, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, विपत्तिग्रस्त, महिलायें एवं वन स्टॉप सेंटर की महिलायें आदि यदि इस पाठ्यक्रम को करने की इच्छुक है, तो उनका चयन किया जायेगा।
            इच्छुदक प्रतिभागी 18 से 45 वर्ष के बीच आयु के न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। जो अपने आवेदन को निर्धारित प्रारूप में 30 अगस्त के पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग रेडक्रास भवन के बाजू में कलेक्ट्रेट परिसर जबलपुर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते है। आवेदन का प्रारूप http://www.cmcldp.org  बेबसाईट पर उपलब्ध है। प्रतिभागी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये पाठ्यक्रम की अधिकारिक बेवसाइट http://www.cmcldp.org  पर संपर्क कर सकते हैं।
क्रमांक/5011/जुलाई-194/मनोज

कलेक्टर ने किया जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को सम्मानित
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
            कलेक्टर भरत यादव ने आज कक्षा 10वीं एवं 12वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय बरगीनगर के छात्रों को बेहतर अंक अर्जित करने के लिये सम्मानित किया। जवाहर नवोदय विद्यालय बरगीनगर के कक्षा 12वीं एवं कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं क्रमश: कशिश जैन (91.6%) मानस जायसवाल (94.4%) एवं महेश चौधरी 94.9% (कक्षा 10वीं) को जिला कलेक्टर भरत यादव ने प्राचार्य के .जी. मल्लिकार्जन की उपस्थिति में सम्मानित किया। साथ ही कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की।
क्रमांक/5012/जुलाई-195/मनोज

वन स्टाप सेंटर से अब तक 770 महिलायें लाभांवित
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
वन स्टाप सेंटर में हिंसा से पीडित महिला एवं महिलाओं को एकीकृत रूप से सहायता प्रदान की जाती है। वन स्टाप सेंटर 24 घंटे खुला रहता है। सरवाइवर महिला को तत्काल आपातकालीन एवं गैरआपातकालीन सुविधा उपलब्धए कराई जाती है। जैसे विधिक एवं मनौवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्साध सहायता, आश्रय सुविधा, पुलिस सहायता आदि सेवाएँ दी जाती है।
            वन स्टाप सेंटर में अबत तक 770 महिलाएँ लाभांवित हो चुकी है। जिनमें से 303 महिलाओं को विधिक एवं परामर्श सेवाओं से लाभांवित किया गया। 370 महिलाओं की डी.आई.आर. न्याभयालय में प्रेषित की गई, 41 महिलाओं के प्रकरण पुलिस सहायता के माध्यओम से निराकृत किये गये 56 महिलाओं को आश्रय देकर लाभांवित किया। वन स्टाकप सेंटर का मूल्यां कन एवं समीक्षा जिले स्तंर पर गठित समिति द्वारा की जाती है।
क्रमांक/5013/जुलाई-196/मनोज


आज शाम 7 बजे से सोमवार को प्रात: 5 बजे तक
अनलॉक-2 की छूट में रहेगा विराम
कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्यक शासन के गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में शनिवार 18 जुलाई की शाम 7 बजे से सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम देने संबंधी आदेश आज जारी किया है।
            जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जिनकी शादी पूर्व से नियत है, उनकों इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। शादी में केवल 20 व्यपक्ति वर-वधु सहित शामिल हो सकेंगे। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलें।
            दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तुा विराम से अति आवश्यएक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य , विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रा निक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्तल रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा।
            हेल्था इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वेय स्टेशन तक और रेल्वेन स्टे्शन से गंतव्यय तक पहुंचाने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शार, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्ये होगी। इसके साथ ही लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थकल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्य होगा।
             आदेश का उल्लंगघन करने वाले व्येक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्या सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 18 जुलाई (शनिवार) को सायं 7 बजे से सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
क्रमांक/5014/जुलाई-197/मनोज


जिले के 22 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को साढ़े
तीन करोड़ से अधिक का बोनस वितरित
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
जबलपुर जिले के 21 हजार 811 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को तेंदूपत्ता विक्रय वर्ष 2018 के तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस के रूप में 3 करोड़ 51 लाख 97 हजार 756 रुपए का भुगतान किया गया है।
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित जबलपुर के प्रबंध संचालक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 19 समितियों के 250 फड़ से संबद्ध 21 हजार 811 संग्राहक परिवारों को बोनस राशि का वितरण किया गया है। जिले के बरेला समिति से संबद्ध 675 संग्राहक परिवारों को 18 लाख 72 हजार 756 रुपए की बोनस राशि प्रदान की गई है। वहीं पाटन, कटंगी समिति के 585 संग्राहक परिवारों को 4 लाख 64 हजार 163 रुपए, हरदुलीकला समिति के 1824 संग्राहक परिवारों को 51 लाख 17 हजार 282 रुपए, इमलई समिति के 1395 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 19 लाख 5 हजार 117 रुपए, बेलखेड़ा समिति के 338 संग्राहक परिवारों को तीन लाख 61 हजार 496 रुपए की बोनस राशि का भुगतान किया जा चुका है।
इसी प्रकार बघराजी समिति के 2 हजार 47 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 5 लाख 46 हजार 848 रुपए का बोनस प्रदान किया गया है। जबकि कालादेही समिति के 1075 संग्राहक परिवारों को 23 लाख 12 हजार 311 रुपए, चरगंवा समिति के 948 संग्राहक परिवारों को 19 लाख 55 हजार 393 रुपए, सेमरा समिति के 596 संग्राहक परिवारों को 31 लाख 4 हजार 632 रुपए, परासिया समिति के 503 संग्राहक परिवारों को 7 लाख 15 हजार 805 रुपए की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस राशि मुहैया कराई गई है। इसी तरह खमरवानी समिति के 888 संग्राहक परिवारों को 37 लाख 43 हजार 647 रुपए की बोनस राशि तथा सूपावारा समिति के 1477 संग्राहक परिवारों को 26 लाख 59 हजार 340 रुपए की बोनस राशि प्रदान की गई है।
इसके अलावा सूपावारा समिति के 1477 संग्राहक परिवारों को 26 लाख 59 हजार 340 रुपए, पनागर समिति के 337 संग्राहक परिवारों को 75 हजार 510 रुपए, सुंदरपुर समिति के 810 संग्राहक परिवारों को 9 लाख 34 हजार 652 रुपए, उमरिया समिति के 3647 संग्राहक परिवारों को 22 लाख 71 हजार 301 रुपए, चोरईखुर्द समिति के 1056 संग्राहक परिवारों को 35 लाख 76 हजार 200 रुपए, कुंडम समिति के 1739 संग्राहक परिवारों को 36 लाख 18 हजार 732 रुपए तथा चिरापौड़ी समिति के 1015 संग्राहक परिवारों को 22 लाख 72 हजार 465 रुपए और सिलौड़ी दशरमन समिति के 856 संग्राहक परिवारों को 4 लाख 80 हजार 56 रुपए की बोनस राशि वितरित की गई है।
क्रमांक/5015/जुलाई-198/मनोज


छापेमारी की कार्रवाई में एंटी इवेजन ब्यूरो ने जमा कराई 56 लाख की राशि
जबलपुर 17 जुलाई, 2020
एंटी इवेजन ब्यूरो, जबलपुर की टीम द्वारा छिन्दवाड़ा की पांच फर्मों पर छापे की कार्रवाई की गई एवं 2 करोड़ रुपये से अधिक की कर अपवंचित राशि पर टैक्स एवं पेनाल्टी के मद में 56 लाख रुपये की राशि मौके पर जमा कराई गई। मेसर्स पीताम्बरलाल पाटनी एण्ड सन्स, छिन्दवाड़ा, पर कार्रवाई के दौरान कर एवं शास्ति के मद में 25 लाख रुपये की कर अपवंचित राशि जमा कराई गई। मेसर्स पाटनी स्टील ट्रेडर्स, छिन्दवाड़ा पर जॉच के दौरान कर अपवंचन पाये जाने पर कर, जुर्माना, शास्ति एवं ब्याज के मद में राशि 20.42 लाख रुपये मौके पर जमा कराये गये, मेसर्स पाटनी इंटरप्राईजेस छिन्दवाड़ा पर राज्य कर जीएसटी टीम की जॉच कार्रवाई में कर अपवंचन पाये जाने पर कर, जुर्माना, शास्ति एवं ब्याज के मद में 10.02 लाख रुपये जमा कराये गये एवं मेसर्स पाटनी एजेन्सी, छिन्दवाड़ा पर कर एवं शास्ति मद में 40 हजार रुपये की राशि जमा कराई गई। इन फर्मों पर कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज, लूज पेपर्स एवं मोबाईल जप्त किये गये है, जिनकी जॉच उपरांत वास्तविक कर अपवंचित राशि ज्ञात कर जमा कराई जायेगी।
            एंटी इवेजन ब्यूरो, जबलपुर की टीम संयुक्त आयुक्त सुनील मिश्रा के नेतृत्व में 16 सदस्यों के साथ 15 जुलाई को जांच करने हेतु छिन्दवाड़ा पहुंची थी। इस टीम में उपायुक्त, आर.के.ठाकुर, सहायक आयुक्त राजेश्वरी सर्राटी, धनेन्द्र सिंह उईके, राघवेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र सिंह मरावी, राज्य कर अधिकारी एस.पी.एस. बघेल, शिवमोहन सिंह बागरी, अनूप सिंह भदौरिया एवं एईबी जबलपुर के अन्य अधिकारी सम्मिलित थे। कार्रवाई के दौरान निवास स्थलों की भी जॉच की गई। जॉच कार्रवाई में वाणिज्यिक कर छिन्दवाड़ा संभाग के अधिकारियों ने भी सक्रिय सहयोग किया। संयुक्त आयुक्त सुनील मिश्रा द्वारा बताया गया कि जो फर्में कर अपवंचन में लिप्त है या जीएसटी विवरणी और टैक्स जमा नहीं कर रही है, उनके विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही इसी तरह निरन्तर की जावेगी।
क्रमांक/5016/जुलाई-199/मनोज