संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिला दंडाधिकारी द्वारा लॉकडाउन के प्रतिबंधों
को लेकर संशोधित आदेश जारी
जबलपुर, 20 अप्रैल, 2020
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने
आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर 3
मई तक टोटल लॉकडाउन में लगाये गये प्रतिबंधों में नये सिरे से छूट प्रदान की है ।
जारी आदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
रेल, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल
ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के
प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है । लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र
रखना अनिवार्य होगा ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में
कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में व्यक्तियों का निर्बाध आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित
रहेगा । इन क्षेत्रों की सीमाओं में लोगों के अनियंत्रित आवागमन पर सख्त
नियंत्रण होगा । आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्रशासन द्वारा निर्धारित
नियमों के अनुसार होगी । कंटेनमेंट जोन के बफर क्षेत्र में स्थित होलसेल मंड़ियों
जैसे निवाडगंज, मुकादमगंज एवं भरतीपुर में केवल थोक व्यापार की ही अनुमति होगी ।
आदेश के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र की
परिधि के बाहर उद्योगों के संचालन हेतु पृथक से आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा
सकेगी । नेशनल हाइ-वे, स्टेट हाई-वे एवं अन्य सड़कों पर आवश्यक वस्तुओं को
लाने व ले-जाने वाले वाहनों एवं ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी ।
नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे एवं अन्य सड़कों पर ट्रकों की मरम्मत यथा हवा भरने,
पंचर बनाने एवं ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर की रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को
भी टोटल लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है ।
आदेश में कहा गया है कि किराना दुकानों
को प्रात: 6 बजे से 12 बजे तक खुली रखने की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं को दुकानों
से होम डिलेवरी, सब्जी-फल की हाथ ठेलों से विक्रय व्यवस्था यथावत जारी रहेगी
। उचित मूलय दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी । दूध
की विक्रय दुकानों को प्रात: 6 बजे से दस बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक
खुली रहेगी । पशु आहार की दुकानों को भी आदेश में प्रात: 6 बजे से 12 बजे तक खुली
रखने की छूट दी गई है । पशु आहार के चारा वाहन एवं मालवाहक वाहनों को आवागमन
भी मुक्त रखा गया है ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के
अनुसार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक निर्माण में लगे लोक निर्माण
विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नेशनल हाई-वे, एमपीआरडीसी, नगर निगम के कार्यों के
लिए पृथक से आवेदन दिया जा सकेगा । ऐसे कार्य तभी किये जा सकेंगे जबकि श्रमिकों की
वहां रहकर कार्य करने की व्यवस्था हो । कंटेनमेंट क्षेत्र का कोई भी
कर्मचारी-अधिकारी, लेबर या अन्य व्यक्तियों को इन कार्य में संलग्न नहीं किया
जायेगा ।
आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण
क्षेत्रों में ईट-भट्टों, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, अन्य लघु उद्योग को संचालित
करने हेतु नियमानुसार अनुमति प्रदान की जायेगी । कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी
समस्त निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा । साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
एवं मास्क पहनना आवश्यक होगा ।
ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कार्य
शुरू किये जाने के पूर्व श्रमिकों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा । साथ ही सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना भी आवश्यक होगा । शहरी क्षेत्र में
रक्षा विनिर्माण इकाइयों के 20 प्रतिशत कर्मचारियों की प्रति पाली में उपस्थिति की
अनुमति होगी । दो पालियों के बीच एक-एक घंटे का अंतर रखना होगा ।
आदेश के मुताबिक कृषक गेहूं, चना उपार्जन
इत्यादि कृषि एवं उपार्जन में लगे श्रमिकों एवं वाहनों को कर्फ्यू पास की आवश्यकता
नहीं होगी । पूर्व में दी गई समस्त प्रकार की छूट संबंधित आदेश में भी दी गई
। इसमें पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियां भी
शामिल हैं एवं कृषि संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं एवं लघु वनोपज संग्रहण जैसे महुआ,
तेंदूपत्ता आदि की अनुमति होगी ।
आदेश में दो पहिया, तीन पहिया एवं चार
पहिया वाहनों के संचालन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है । केवल आवश्यक
सेवा वाले वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, विद्युत सुधारक वाहन, मीडिया के
वाहन, कृषि उपकरण लाने ले-जाने वाले वाहन एवं कृषि उपकरण सुधार में लगने वाले वाहन
इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
आदेश में कहा गया है कि अन्य आवश्यक
सेवाओं एवं गतिविधियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा सकेगी ।
जिन गतिविधियों को छूट दी गई है वहां सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु मानक
संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक होगा । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 3 मई तक लागू रहेगा ।
क्रमांक/3946/अप्रैल-289/जैन
कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र की 28 उद्योग
इकाइयों के परिचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की
जबलपुर, 20 अप्रैल, 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत
यादव ने जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन करने वाले 28 औद्योगिक
इकाइयों के परिचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की है । इन इकाइयों में 17 औद्योगिक
क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया में तथा 11 इकाइयाँ जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की
शामिल हैं । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।
जारी आदेश के मुताबिक जिन इकाइयों
को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है वे सभी इकाइयाँ नगर निगम और नगर पालिका की सीमा
से बाहर स्थापित हैं । इनमें उमरिया-डुंगरिया की मेसर्स निर्मला प्लास्टो, मेसर्स
अथर्व पॉलीमर्स, मेसर्स अथर्व रोप, मेसर्स पॉलीसेट पाईप इंडस्ट्रीज, मेसर्स
वैष्णवी प्लास्टिक, मेसर्स रिदिमा पैकर्स, मेसर्स विवान वायएनर्जी इंड. औद्योगिक
क्षेत्र, मेसर्स नर्मदा इंडस्ट्रीज, मेसर्स नर्मदा मिनरल्स, मपीओपी वर्ल्ड, मेसर्स
भेड़ाघाट कलर एण्ड केमिकल्स, मेसर्स एम.एस. पॉलीमर्स, मेसर्स आशियाना स्टील, मेसर्स
सम्मति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, मेसर्स फ्रोजन एग्रो इंडस्ट्रीज, मेसर्स श्रीनाथ जी
फर्नीचर इंडस्ट्रीज, मेसर्स राधिका प्लास्टिक और मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल ग्राम
रैपुरा देवरी, मेसर्स सन इंडस्ट्रीज ग्राम कुकरीखेड़ा बरेला, मेसर्स ग्रीन
बैम्बूटेक ग्राम घाना, मेसर्स भारती पेट इंडस्ट्रीज पड़वार रोड बरेला, मेसर्स
काशिका प्लास्ट पड़वार रोड बरेला, मेसर्स अप्लमकेयर प्रोडक्ट प्रा.लि. पड़वार रोड
बरेला, मेसर्स बंसाला इंजीनियर पावरटेक सालीवाड़ा रेल्वे क्रॉसिंग बरगी, मेसर्स
सिग्नल एंड टेलीकाम कंस्ट्रक्शन इंडिया सालीवाड़ा रेल्वे क्रॉसिंग बरगी, मेसर्स
टॉपटेक पावर सालीवाड़ा रेल्वे क्रॉसिंग बरगी, मेसर्स प्रकृति इंडस्ट्रीज ग्राम
पिंडरई और मेसर्स हाइटेक बिल्डवेल शल्यूशन समाधि रोड चौखड़ा शामिल हैं ।
ये सभी प्रतिष्ठान यथासंभव अपने
परिसर के भीतर आसपास की इमारतों में श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे ।
श्रमिकों का कार्यस्थल पर परिवहन सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए डेडिकेटेड
व्हीकल में नियोक्ताओं द्वारा किया जायेगा । परिसर में प्रवेश तथा निकास के
प्रत्येक बिन्दुओं पर हाथ धोने तथा सेनीटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ पूर्ण
परिसर को डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से कीटाणुरहित करना होगा । साथ ही
औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए
भारत सरकार द्वारा उद्योगों के लिए निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया के उपायों का
अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाये ।
इकाइयों में कार्य करने वाले
कामगारों को पृथक से मूव्हमेंट पास जारी नहीं किया जायेगा । नियोक्ता द्वारा
सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए उनके निवास से कार्यस्थल तक तथा कार्यस्थल से
निवास पर परिवहन की व्यवस्था की जायेगी ।
संबंधित इकाई यह सुनिश्चित करेंगे
कि इकाई संचालित करने हेतु जो भी कामगार आये हैं वे कोविड-19 के कंटेनमेंट एरिया
से न आये हों तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कामगार कोविड-19 से संक्रमित न हो
। शासन द्वारा समय-समय पर इस हेतु जारी गाइड लाइन एवं समस्त दिशा-निर्देशों
का पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी परिस्थिति में निर्धारित बिन्दुओं का
पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति स्वत: निरस्त मानी जायेगी एवं संबंधित इकाई के
विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 58 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
क्रमांक/3947/अप्रैल-290/मनोज
एक लाख से अधिक किसानों से 3 लाख 8 हजार एमटी गेहूँ की खरीदी
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
प्रदेश में इस वर्ष रबी उपार्जन में आज तक एक लाख 10 हजार 699 किसानों से तीन लाख 8 हजार 394 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि आज एक लाख किसानों को एस.एम.एस. भेजे गये थे।
प्रथम छ: दिन में हुई खरीदी
प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि रबी उपार्जन के प्रथम दिन 15 अप्रैल को 2766 किसानों द्वारा 4954 मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया गया। दूसरे दिन 16 अप्रैल को 6738 किसानों द्वारा 12 हजार 824 मीट्रिक टन गेहूँ का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया। तीसरे दिन 17 अप्रैल को 13 हजार 720 किसानों द्वारा 25 हजार 495 मीट्रिक टन गेहूँ का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया। चौथे दिन 18 अप्रैल को 25 हजार 792 किसानों से 60 हजार मीट्रिक टन, पाँचवे दिन 19 अप्रैल को 31 हजार किसानों से 89 हजार 416 मीट्रिक टन तथा छटवे दिन 20 अप्रैल को 30 हजार 696 किसानों से एक लाख 15 हजार 691 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया।
क्रमांक/3943/अप्रैल-286/मनोज॥