News.16.04.2020_C

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के मुताबिक खदानों के संचालन हेतु
सुझाव लेने बैठक सम्पन्न
जबलपुर, 16 अप्रैल, 2020
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी गाइड लाइन के मुताबिक जबलपुर जिले में स्थित विभिन्न खनिजों की खदानों एवं खनन आधारित उद्योगों के संचालन को लेकर अपर कलेक्टर संदीप जी.आर. तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में आज गुरूवार को विभिन्न खनिज ठेकेदारों, खनिज आधारित उद्योग संचालकों एवं खनिज परिवहन में संलग्न ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में शासन के निर्देशानुसार तथा मंशा अनुरूप "जान भी जहान भी" की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए व्यापारिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य सभी संबंधित हों से सुझाव मांगे गए। बैठक में जबलपुर स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारका मिश्रा  एवं एसोसिएशन के सचिव, मुख्य खनिज खदान संचालकों की ओर से दिनेश सिंह एवं राजीव चड्ढा, जिओमिन प्लांट की ओर से संदीप दास गुप्ता, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के प्रतिनिधि के रूप में ट्रांसपोर्टर भी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में उपस्थित ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सुरक्षित ढंग से खदान का संचालन प्रारंभ किया जा सकता है ताकि रोजगार के साथ-साथ शासन को राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाले आए भी जारी रह सके। खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्य स्थल तक आने-जाने के लिए पास प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खदान संचालक न्यूनतम स्टाफ के साथ खदानों का संचालन प्रारंभ करें। जिन कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से खदान तक आने एवं जाने के लिए पास की आवश्यकता है उनके नाम, निवास का  पते एवं पहचान आईडी सूची में उल्लेखित कर प्रस्तुत करने पर उन्हें पास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। साथ ही माल ढुलाई हेतु समस्त प्रकार के वाहनों को भारत सरकार द्वारा आने जाने में छूट प्रदान की गई है। यदि वाहन में खनिज का परिवहन किया जाना है, तो भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप वाहन में अधिकतम दो ड्राइवर एवं एक हेल्पर के साथ खनिजों का परिवहन किया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है।
बैठक में खदान संचालकों एवं खनिज आधारित प्लांट संचालकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उनके कार्य स्थल के आसपास के रहवासी इलाकों में खाने-पीने की सामग्री सैनिटाइजर मास्क एवं साबुन आदि का वितरण किया जा रहा है और लगातार आवश्यकता अनुसार इसकी पूर्ति की जाती रहेगी। कार्यस्थल पर भी आने जाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर व्यवस्था, हाथ धुलने हेतु साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि खदान संचालन के दौरान यह संभव है कि किसी एक संक्रमित व्यक्ति के कार्य में आने से शेष कर्मचारियों एवं श्रमिकों को संक्रमण संभव है प्रतिदिन कार्य में आने वाले लोगों की यथासंभव स्वास्थ्य जांच कराई जाए। कार्यस्थल से निकटतम स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता अनुसार अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों की जांच कराने हेतु आवश्यक सहयोग भी खदान संचालक प्रदान कर सकते हैं। इस पर सभी लोगों ने सहमति दी गई।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी, इसी अनुक्रम में राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश अपेक्षित है। सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत एवं खनन व्यवसाय से जुड़े समस्त लोगों के बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर जिला स्तर पर खनन संबंधी व्यवसायिक गतिविधियां चालू करने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकेगा।
क्रमांक/3884/अप्रैल-226/जैन

ऑटोमेटिक सेनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन का कलेक्टर ने किया अवलोकन
जबलपुर, 16 अप्रैल, 2020
     कलेक्टर भरत यादव ने आज गुरूवार को युवा इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई पोर्टेबल ऑटोमेटिक सेनिटाइजर डिस्पेन्सर मशीन का अवलोकन किया । श्री यादव ने सेनिटाइजर डिस्पेन्सर मशीन की सराहना की और इसमें खासी रूचि भी दिखाई ।  उन्होंने बड़े पैमाने पर इसे बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया । ऑटोमेटिक सेनिटाइजर डिस्पेन्सर मशीन को युवा इंजीनियर विवेक सिंह, हर्षित चौबे, स्वतंत्र कुमार, अभिषेक घोष ने तैयार किया है ।
क्रमांक/3885/अप्रैल-227/जैन

अनियमितताओं के आरोप में शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3316019 निलंबित
जबलपुर 16 अप्रैल 2020
      जिला आपूर्ति नियंत्रक ने गंभीर अनियमितताओं के फलस्वरूप डायमंड प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 3316019 को उचित मूल्य दुकान के लिए जारी प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से निलंबित उचित मूल्य की दुकान को अग्रिम आदेश तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से उदय लघु उद्योग सहकारी साख समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3316020 जयप्रकाश नारायण वार्ड से संलग्न कर दिया गया है। दुकान क्रमांक 3316019 पर कार्यवाही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निलंबित दुकान की पीओएस मशीन एवं उपलब्ध स्टॉक का स्थानान्तरण भी तत्काल दुकान क्रमांक 3316020 में करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक/3886/अप्रैल-228/मनोज॥