NEWS -31-12-2020-C

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन

समाचार


 डीजल-पेट्रोल चुराकर सस्ते दाम पर बेचने के प्रकरण में जप्त टैंकर बुलेरो पिकअप

एवं मोटर साइकिल को राजसात करने के आदेश

जबलपुर, 31 दिसंबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बरगी स्थित एक ढाबे में टैंकर से पेट्रोल-डीजल चुराकर सस्ते दामों पर बेचने के कलेक्टर न्यायालय में दर्ज प्रकरण में आदेश पारित कर जप्त किये गये टैंकर सहित एक बुलेरो पिकअप एवं एक पल्सर मोटर साइकिल तथा डीजल-पेट्रोल निकालने में प्रयुक्त पाईप, प्लास्टिक की 60-60 लीटर क्षमता की चार केन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने के निर्देश दिये हैं।

प्रकरण के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार शहपुरा-भिटौनी स्थित ऑयल डिपो के टैंकरों से डीजल-पेट्रोल चुराकर सस्ते दाम पर बेचने का यह मामला 11 फरवरी 2020 को बरगी थाना में दर्ज किया गया था प्रकरण को। पुलिस द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में पटेल ढाबा के मालिक पूरन लाल पटैल निवासी बम्हनी थाना बरगी, टैंकर चालक निसार अहमद निवासी लखनबाड़ा सिवनी, बुलेरो पिकअप का चालक गणेश प्रसाद साहू निवासी हुल्की, बरगी एवं पल्सर मोटर साइकिल का चालक राकेश राजपूत निवासी सिकारा जिला सिवनी को आरोपी बनाया गया था।

क्रमांक/7074/दिसम्बर-372/जैन

 

अवैध भंडारण के प्रकरण में अनावेदक को अर्थदंड सहित गिट्टी

का बाजार मूल्य शासन के खाते में जमा करने के आदेश

जबलपुर, 31 दिसंबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गिट्टी के अवैध भंडारण के एक मामले में निर्णय देते हुए अनावेदक को जप्त की गई गिट्टी के बाजार मूल्य और अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने के आदेश दिये हैं।

प्रकरण के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुण्डम तहसील के ग्राम अमझर स्थित खसरा नंबर 182/3 रकवा 1.660 हेक्येटर भूमि पर गणेश यादव को व्यापारिक अनुज्ञप्ति 26 जून 2015 से 25 जून 2018 तक स्वीकृत की गई थी। खनिज निरीक्षक जबलपुर द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण  के दौरान 100 डम्फर गिट्टी का स्टॉक पाया गया था। मौके पर एक क्रेशर मशीन भी स्थापित पाई जिसके कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा यहां पांच डम्फर भी खड़े पाये गये थे।

खनिज निरीक्षक ने आकस्मिक निरीक्षण द्वारा अवैध रूप से भंडारित 100 डम्पर गिट्टी को मौके पर ही जप्ती बनाकर अनावेदक की सुपुर्दगी देकर क्रेशर को सील कर दिया गया था। खनिज निरीक्षक ने इस मामले में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2006 (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) का नियम 18 (1) का उल्लंघन होने से नियम 18 (5) के तहत कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

कलेक्टर ने सुनवाई पूरी होने के बाद इस प्रकरण में अनावेदक को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी खनिज का भंडारण करने पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित कर अर्थदंड की राशि एवं जप्त की गई 100 डम्फर गिट्टी का बाजार मूल्य 60 हजार रुपए की राशि शासन के खाते में जमा कर चालान कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

क्रमांक/7075/दिसम्बर-373/जैन

 

समिति प्रशासक एवं खरीदी केन्द्र प्रभारी सहित चार को कारण बताओ नोटिस

जबलपुर, 31 दिसंबर 2020

पनागर कृषि उपज उप मंडी स्थित धान खरीदी केन्द्र में गत दिवस कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए खरीदी केन्द्र का संचालन कर रही वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति के प्रशासक, सहायक समिति प्रबंधक, खरीदी केन्द्र प्रभारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चारों को कारण बताओ नोटिस का जवाब तीन दिवस के भीतर देने के निर्देश दिये गये हैं तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवाएं समाप्त करने, समिति को काली सूची में डालने तथा एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।

कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा कल बुधवार को पाटन कृषि उपज मंडी स्थित धान उपार्जन केन्द्र के किये गये निरीक्षण के दौरान यहां बड़ी मात्रा में नॉन एफएक्यू धान क्रय किये जाने किसानों से एसएमएस के हिसाब से क्रमवार धान की खरीदी न करके परिचितों की धान पहले खरीदने तथा 40 किलो 600 ग्राम की जगह 41 किलो 200 ग्राम धान की तौल करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा यहां किसानों ने हम्माली और तुलाई के पैसे लेने की शिकायत भी कलेक्टर से निरीक्षण के दौरान की थी। बारदानों का मनमानी से वितरण करना भी निरीक्षण में पाया गया था।

क्रमांक/7076/दिसम्बर-374/जैन