NEWS -14-12-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन

समाचार

 किसानों को कृषि उपज का भुगतान नहीं करने पर

व्यापारिक फर्म पर 25 हजार का जुर्माना

जबलपुर, 14 दिसंबर 2020

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में बनाये गये नवीन कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक अधिनियम 2020 के तहत पाटन के अनुविभागीय दंडाधिकारी आशीष पांडे ने क्रय करने के दिन से समयावधि के भीतर किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान नहीं करने के कारण पाटन के एक व्यापारिक फर्म पर 25 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। कृषि उपज मंडी समिति पाटन के सचिव के अनुसार केन्द्र सरकार के नवीन कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 लागू होने के पश्चात से व्यापारी मंडी प्रांगण के बाहर मंडी टैक्स नहीं लगने के कारण किसानों से सीधे कृषि उपज धान की खरीदी कर भंडारित कर रहे हैं, जिसे शासकीय उपार्जन अवधि में खरीदी केन्द्रों में खपाया जा सके।

यह जानकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी पाटन आशीष पांडेय के संज्ञान में आने पर स्वप्रेरणा से 23 नवंबर को निरीक्षण दल के साथ शारदा वेयर हाउस पाटन में निरीक्षण किया। जहां मंडी के लायसेंसधारी व्यापारी फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स ने 3400 बोरी धान खरीद कर भंडारित की गई थी। फर्म मालिक से धान खरीदी एवं कृषकों को भुगतान से संबंधित अभिलेख मांगे। जो प्रदाय नहीं किये जाने पर निरीक्षण दल के सदस्य सुनील पांडेय सचिव कृषि उपज मंडी समिति पाटन को एसडीएम पाटन द्वारा कृषकों का भुगतान कराने एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। सचिव पाटन द्वारा 24 घंटे के अंदर विक्रेता कृषकों के खाते में फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स से कृषि उपज मूल्य की राशि 22 लाख 46 हजार 8 सौ रुपए आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराये।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 की धारा 4 की उपधारा 3 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यापारी जो कृषकों के साथ कृषि उपज का लेनदेन करता है उसे प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवस के भीतर किसान की अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान करना होगा, जो इस शर्त के अधीन होना की प्रारूप एक के अनुसार परिदान (डिलीवरी) की रसीद किसान को उसी दिन दे दी जाये।

मंडी सचिव पाटन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स ने किसानों को क्रय दिनांक में कृषि उपज के मूल्य का भुगतान नहीं किया है और न ही क्रय दिनांक को परिदान (डिलीवरी) की रसीद निर्धारित प्रारूप एक अनुसार दी गई है, जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 की धारा 4 की उपधारा 3 का उल्लंघन है। अत: अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 6 एवं 7 (ख) में उपखंड प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 11 (1) के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जप्त धान की सुपुदर्गी इस शर्त के अधीन दी गई है कि वे धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश के अंदर जप्त धान का विक्रय नहीं करेंगे लेकिन प्रदेश के बाहर विक्रय करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

विक्रेता कृषकों द्वारा शासकीय समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु किसान पंजीयन कराया गया है। पंजीयन में दर्ज रकवे से उपार्जित धान फर्म को विक्रय किये जाने से विक्रेताओं के पंजीयन शून्य किये जाने का आदेश पारित किया गया है। नया कृषि अधिनियम लागू करने के बाद व्यापारी के विरूद्ध एसडीएम पाटन द्वारा की गई यह कार्यवाही जबलपुर की पहली कार्यवाही है।

क्रमांक/6883/दिसम्बर-181/जैन

 उच्च शिक्षामंत्री डॉ. मोहन यादव 17 को जबलपुर आएंगे

जबलपुर, 14 दिसंबर 2020

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव का गुरुवार 17 दिसंबर की सुबह देवास से इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा जबलपुर आगमन होगा। उच्च शिक्षामंत्री यहां सुबह 8 बजे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित अधिकारी आवास भवनों का लोकार्पण करने के बाद सुबह 9 बजे कार द्वारा शहडोल प्रस्थान करेंगे। उच्च शिक्षामंत्री शहडोल में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा गुरुवार को ही रात 9 बजे वापस जबलपुर आयेंगे और यहां से रात 11.30 बजे जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस द्वारा मक्सी प्रस्थान करेंगे।

क्रमांक/6884/दिसम्बर-182/जैन

 केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री कुलस्ते का आगमन आज

जबलपुर, 14 दिसंबर 2020

केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कल मंगलवार 15 दिसंबर को दोपहर 01.05 बजे नई दिल्ली से वायुयान द्वारा जबलपुर आगमन होगा। श्री कुलस्ते यहां कुछ देर रुकने के बाद दोपहर 2 बजे कार द्वारा मंडला रवाना होंगे। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री बुधवार 16 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे ग्राम जेवार मंडला से जबलपुर आएंगे तथा यहां कृषि सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम 6.30 बजे मंडला प्रस्थान करेंगे।

क्रमांक/6885/दिसम्बर-183/जैन