NEWS -29-12-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन

समाचार

रोगी कल्याण समिति की बैठक कल

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

सेठ गोविंददास (विक्टोरिया) जिला चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति की बैठक 31 दिसम्बर को प्रात: 11 बजे से आर.सी.एच. सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कर्मवीर शर्मा करेंगे। बैठक में सभी संबंधितों को अनिवार्यत: उपस्थित रहने कहा गया है।

क्रमांक/7036/दिसम्बर-334/मनोज

 पति-पत्नी ने कलेक्टर के समक्ष लिया देहदान करने का संकल्प लिया

जिले में संचालित देहदान अभियान से प्रेरित होकर अब तक 11 लोगों ने किया देहदान

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं आप किसी के चेहरे पर फिर से नई मुस्कान ला सकते हैं और आप फिर से किसी की जिंदगी में नई उम्मीद भर सकते हैं। इस यकीन के साथ सैनिक सोसायटी शक्ति नगर निवासी मधु सुदन शुक्ला एवं उनकी पत्नी श्रीमती माधुरी शुक्ला ने आज कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर मरणोपरांत शरीर दान करने का फॉर्म भर कर सौपा।

देहदान फार्म सौंपते हुए श्रीमती माधुरी शुक्ला ने कहा कि देह दान से बड़ा कोई दान नहीं है मृत्यु के बाद मेरा अंग किसी और के काम आ जावे मेरे अवशेषों को जलाने या दफनाने से क्या फायदा मेरे इस दान से बहरा सुन सकता है अंधा देख सकता है शेष शरीर के मेरे अंग किसी मानव को जीवनदान दे सकते हैं या मेडीकल की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के प्रायोगिक ज्ञान के लिये मेरी देह काम आ सके तो हम अपने को धन्य समझेंगे।

जिले में देहदान अभियान के सूत्रधार एवं प्रणेता कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल से प्रेरित होकर अब तक 11 लोगों ने देहदान करने की सहमति का फॉर्म भर कर दिया है। जिनमें न्यू शास्त्री नगर निवासी पत्रकार अनिल जैन कलेक्टर कार्यालय कि चौकीदार राजेश गौड, चेरीताल निवासी श्रीमती सावित्री गुप्ता, शंकर शाह नगर निवासी अनिल मरावी, कांटी बेलखेड़ा निवासी एडवोकेट राकेश दुबे, आदिवासी विकास से रिटायर क्षेत्र संयोजक अरुण कुमार तिवारी, आधारताल निवासी विजय कुमार सेन, जवाहर गंज निवासी सुशील कुमार तिवारी, गोपाल बाग निवासी डी के शर्मा, श्रीमती माधुरी शुक्ला और श्री मधुसूदन शुक्ला शक्ति नगर निवासी है।

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वह देहदान, अंगदान देने हेतु इच्छुक हैं, तो वे कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम कक्ष क्रमांक 9 पर संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं।

क्रमांक/7037/दिसम्बर-335/जैन

 स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी 30 को आयेंगें

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी बुधवार 30 दिसम्बर की शाम 7 बजे भोपाल से कार द्वारा जबलपुर आयेंगें। लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी बुधवार को जबलपुर में रात्रि विश्राम करेंगे तथा गुरुवार 31 दिसम्बर की सुबह 9 बजे यहॉं से कार द्वारा कान्हा नेशनल पार्क मण्डला के लिये प्रस्थान करेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कान्हा नेशनल पार्क से शनिवार 2 जनवरी की सुबह 9 बजे भोपाल प्रस्थान करेंगें ।

क्रमांक/7038/दिसम्बर-336/जैन

सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर दो कर्मचारियों का वेतन रोका

तीन दिन के भीतर लम्बित शिकायतों का निराकरण न करने पर संविदा सेवा से पृथक करने की चेतावनी

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रत्नेश कुररिया ने दो संविदा कर्मियों रानी दुर्गावती चिकित्सालय में पदस्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लेखापाल उमेश मिश्रा और बरेला में पदस्थ विकासखण्ड लेखा प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वीरेंद्र राव को एक माह के लिये अवैतनिक करने के आदेश जारी किये हैं ।

ज्ञात हो कि कल सोमवार को सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या को देखते हुये अप्रसन्नता व्यक्त की थी और सम्बंधित कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये थे ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक माह के लिये अवैतनिक करने के साथ ही अपने आदेश में दोनों कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर स्वास्थ्य विभाग से सबंधित तीन सौ दिनों से अधिक समय से लम्बित शिकायतों का तीन दिन के भीतर निराकरण करने के सख्त निर्देश भी दिये हैं । ऐसा न कर पाने पर उनकी संविदा सेवा समाप्त करने की चेतावनी भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दोनों कर्मचारियों को दी गई है ।

क्रमांक/7039/दिसम्बर-337/जैन

 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंत्रि-परिषद का अनुमोदन

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न 

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में 12 अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजने की मंजूरी दी।  

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश,2020  के रूप में प्रभावशील करने के  विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन)  विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) 2020 विधेयक को मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को  अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

            मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा अन्य अध्यादेशों का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020, डाँ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को डाँ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

   इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना को, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालयजबलपुर की स्थापना के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

क्रमांक/7040/दिसम्बर-338/मनोज

 जनहित में राज्य सरकार के बड़े फैसले

तय समय-सीमा में लोक सेवायें अपने आप ही आवेदक को मिल जावेगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास
प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान 

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों को नियत समय-सीमा में लोक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। अब चिन्हित की गई लोकसेवा तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें अपने आप ही नागरिकों को मिल जावेगी। इसे डीम्ड सेवा कहा जावेगा। यह जनहित में राज्य सरकार का क्रांतिकारी कदम है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो लोक सेवायें मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान करनी होती है और तय समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं होने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने में मिली राशि आवेदक को दी जाती है। इस प्रावधान को जनहित में और प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय समस-सीमा तक यदि सेवा आवेदक को अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वत: ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक को मिल जाएगी।

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में अध्यादेश के जरिए संशोधन कर महिलाओं, बेटियों, विशेषकर नाबालिक बेटियों, अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई-बहनों का नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड दिया जा सकता है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, परिचय छिपाकर धर्म परिवर्तन कराने या कुत्सितइरादों से धर्मांतरण कराने पर दण्ड दिया जा सकेगा। ऐसे अपराध बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश में हो रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अपना धर्म छिपाकर या गलत व्याख्या कर धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम विरुद्ध दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किये जाने पर न्यूनतम पांच वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपये का अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है उसके माता-पिता, भाई-बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक और दत्तक के संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। उनकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होगा। यह अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जा रहा है।

मिलावट करने पर आजीवन कारावास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों और दवाईयों में यहां तक कि कोरोना संक्रमण के इलाज के उपयोग होने वाले प्लाज्मा में और कोरोना की वैक्सीन में मिलावट के समाचार मिले हैं। इससे बड़ा अपराध हो सकता है क्या? यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। यह किसी भी कीमत पर मध्यप्रदेश में नहीं चलने दिया जावेगा। इसके लिए भी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है। मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास होगा। इस अध्यादेश में मिलावट कर सामग्री बनाने वाले को दण्ड मिलेगा। व्यापारी को दण्ड नहीं मिलेगा। जहां वस्तु बनती है, दोषी उस कारखाने का मालिक होगा। उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिन्दगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। नई धारा में 273(क) को जोड़ा गया है। जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ के विक्रय पर पांच साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। मिलावट के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें यह कानून मिलावट रोकने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।

क्रमांक/7041/दिसम्बर-339/मनोज

 आंगनवाडी केन्द्रों पर होगा रियूसेबल कपड़े के नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण 

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

कोविड-19 के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन में सैनेटरी नेपकिन की अनुपलब्धता होने से महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। शहरों में सैनेटरी नेपकिन का प्रयोग ज्यादा होता है। ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में सैनेटरी नेपकिन के उपयोग का प्रतिशत आर्थिक समस्या और जानकारी के अभाव में काफी कम आंका गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं और किशोरियों को स्थानीय स्तर पर रियूसेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है।

संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने भोपाल में जानकारी दी कि 30 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल 17005 आंगनवाडी केन्द्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कपड़े के सुविधाजनक रियूसेबल सैनेटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण वॉटर-एड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में स्व-सहायता समूह की महिलाएँ, किशोरी बालिकाएँ, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएँ शामिल होंगी।

श्रीमती नायक ने बताया कि प्रशिक्षण में बनाए गए सेनेटरी नैपकिन्स को महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को उपयोग के लिए दिया जायेगा एवं उनसे फीड बैक लिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं/महिलाओं को माहवारी स्वच्छता पर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क्रमांक/7042/दिसम्बर-340/मनोज

 आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के कार्यो का रोडमैप तैयार करने के लिए समिति का गठन 

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश वर्ष 2023 की कार्य योजना एवं नीति बनाने के लिए स्कल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है।

गठित समिति आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यो का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसाए दिसम्बर 2021 तक सौपेंगी। यह समिति आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में आयुक्त, आदिम जाति विकास श्री संजीव सिंह, उपसचिव लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री दिनेश श्रीवास्तव, अपर संचालक लोक शिक्षण सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक, आदिवासी विकास श्री विक्रमादित्य सिंह, संचालक लोक शिक्षण श्री डी.के. कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. व्दिवेदी, उपायुक्त आदिवासी विकास श्रीमती सीमा सोनी शामिल है।

क्रमांक/7043/दिसम्बर-341/मनोज

 महाविद्यालयों में छठवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू 

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर  के पाठ्यक्रमों में छठवें चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया  30 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार अपंजीकृत आवेदकों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 30 एवं 31 दिसंबर को होंगे। आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर  से 2 जनवरी तक कराया जा सकेगा। महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं विषय समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक महाविद्यालय में  विकल्प 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक दिया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा सीएलसी चरण की मेरिट सूची 4 जनवरी को अपराहन 3 बजे जारी की जाएगी l आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 4 एवं 5 जनवरी को किया जा सकेगाl ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय एवं संस्थान द्वारा प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक की जाएगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश 31 दिसंबर से

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड एवं बीएडएमएड एकीकृत 3 वर्षीय तथा बीएबीएड, बीएससी, बीएड, बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का चतुर्थ अतिरिक्त चरण 31 दिसंबर से 12 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चंद्रशेखर वालिम्बे ने बताया कि नवीन पंजीयन 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक होंगे।  ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं वह पंजीयन कर अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। चतुर्थ अतिरिक्त चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुन: शिक्षण संस्थाओं का चयन एवं वरीयता प्राप्त करने की तिथि 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2021 तक होगी। आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन, नवीन पंजीकृत आवेदकों का बीपीएड एवं एमपीएड के लिए फिटनेस तथा प्रोफिशिएंसी टेस्ट निर्धारित हेल्प सेंटर पर तथा अंको को पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2021 तक होंगी। समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को शाम 6 बजे किया जाएगा। मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन 9 जनवरी को होगी। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिए शुल्क भुगतान की रसीद एवं टीसी तथा माइग्रेशन प्रस्तुत करने की तिथि 9 जनवरी से 12 जनवरी तक निर्धारित की गई है। 

क्रमांक/7044/दिसम्बर-342/मनोज

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संचालक मण्डल की 94वीं बैठक सम्पन्न 

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की 94वीं बैठक आज कार्पोरेट कार्यालय जबलपुर में वीडियो कांन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संपन्न हुई। शक्तिभवन में आयोजित संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता श्री आकाश त्रिपाठी, एम.डी., एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने की तथा श्री व्ही. किरण गोपाल, एमडी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भी उपस्थित थे। अन्य संचालकगणों में आई.आई.टी. रूडकी से प्रोफेसर एच.ओ.गुप्ता तथा आईआईआईटी डुमना जबलपुर से प्रोफेसर अपराजिता ओझा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

बैठक में सर्वप्रथम कंपनी में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा की गई तथा संचालक मण्डल की पिछली बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा की गई। चेयरमेन श्री त्रिपाठी ने कंपनी की वितरण हानियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर हाल में बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जाए तथा बकाया राजस्व की वसूली के लिए कारगर कदम उठाए जावें।

बैठक में संचालक मण्डल के नए सदस्यों श्री बी. चन्द्रशेखर, कमिशनर जबलपुर तथा श्री मनोज कुमार जैन, उप सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन भोपाल की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में छतरपुर जिले में बिजावर में संचारण संधारण का नया संभाग सृजित करने, सौर ऊर्जा को बढावा देने के उद्वेष्य से नेट मीटरिंग के प्रकरणों में गति लाने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में शहरी क्षेत्र में शत प्रतिशत मीटरराइजेशन किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। संचालक मण्डल की बैठक के साथ ही आडिट कमेटी एवं मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई।

क्रमांक/7045/दिसम्बर-343/मनोज

 उर्वरक एवं कीटनाशकों के अवैध भंडारण एवं विक्रय पर

काक्षी एग्रो लिमिटेड के डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर, 29 दिसंबर 2020

उर्वरक एवं कीटनाशक का अवैध रूप से भंडारण एवं विक्रय करते पाये जाने और काक्षी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इंदौर ब्रांच जबलपुर समदडिय़ा ग्रीन सिटी के नाम से बिना लायसेंस के व्यवसाय करने पर कृषि विभाग द्वारा राजेश विश्वकर्मा और फूल सिंह लोधी के विरूद्ध पुलिस थाना माढ़ोताल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कृषि विभाग की ओर से माढ़ोताल पुलिस थाना में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रश्मि परसाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में बताया गया कि 22 दिसंबर को खजरी खिरिया बाईपास के पास अमर कृषि फार्म में स्थित अन्नपूर्णा एग्रो सेल्स फैक्ट्री गोदाम में आरोपी मयंक खत्री निवासी बीटी कम्पाउंड थाना गढ़ा के विरूद्ध नकली खाद एवं नकली कीटनाशक, नकली फफूंद नाशक, अवैध निर्माण, ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मिक्सिंग, ब्रांडिंग एवं किसानों को विक्रय किये जाने की कार्यवाही की गई थी। साथ ही आरोपी मयंक खत्री द्वारा अपने फैक्ट्री में निर्मित 9 ड्रम नकली उर्वरक तथा नकली कीटनाशक फूल सिंह लोधी को दिया था। जिसकी थाना माढ़ोताल द्वारा जब्ती की कार्यवाही भी की गई थी। जब्तशुदा नकली उर्वरक एवं कीटनाशक की जांच के दौरान राजेश कुमार विश्वकर्मा और फूलसिंह लोधी द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक का अवैध रूप से भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया। साथ ही धमाका, हरियाली ब्रांडनेम एवं अन्य पैकिंग मटेरियल के लेवल व रेपर एवं ड्रम में काला घोल पाया गया। इनके स्कंध में अनेक प्लास्टिक की बाटलों में बिना लेबल की सामग्री पाई गई। इसलिए काक्षी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा तथा फूल सिंह लोधी के विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम, उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

क्रमांक/7046/दिसम्बर-344/मनोज