NEWS -07-12-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन

समाचार

मझौली में रोजगार मेला आज

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

जिले के विकासखंड मझौली में मंगलवार 8 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन होगा। इसी प्रकार रोजगार मेला पाटन के प्राथमिक स्कूल कटंगी में बुधवार 9 दिसंबर को, सिहोरा के ग्राम पंचायत मझगंवा में गुरूवार 10 दिसबंर को तथा जबलपुर के हायर सेकेंड्री स्कूल बरगी में शुक्रवार 11 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा।

यह रोजगार मेले बेरोजगार युवाओं हेतु निजी क्षेत्र की कंपनी एसआईएस लिमिटेड अनूपपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड हेतु 21 से 36 वर्ष आयु के 10वीं पास युवकों का निर्धारित मापदंड अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयन किया जायेगा। प्रशिक्षण पश्चात कंपनी द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्रमांक/6778/दिसम्बर-76/मनोज

 स्ट्रीट फॉर पीपुल अभियान के तहत क्रिकेट मैच एवं साइकिल चालन प्रतियोगिता सम्पन्न

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान स्ट्रीट फॉर पीपुल के अंतर्गत विजयनगर (ज़ीरो डिग्री) में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन स्मार्ट सिटी टीम एवं विजय नगर टीम के साथ खेला गया। विजय नगर टीम विजेता घोषित हुई विजय नगर टीम से आदि, अभिनव, नमन भावेश रूद् निलय मोहित पटेल, मोहित चौहान, शिवांश, एकांश, कृष्ण, अभिकल्प विजेता टीम थी। स्मार्ट सिटी से अंकित, आयुष, अनिरुद्ध, नफीस, अमन, रिदम, हर्षित, अमोली, अनन्या, अभिनीत, विवेक, अनुष्का, अक्षत, सौरभ, प्रियांशु, नितिन, शुभम, कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके साथ धीमी साइकिल चालन का भी आयोजन किया गया जिसके प्रथम विजेता अभिनव पांडे एवं सौरभ लोधी रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट को फ्री कर लोगो के लिए ओपन करना है ताकि सभी वर्ग के लोग वहाँ बिना किसी भय के अपना मनोरंजन कर सके। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम आयुक्त श्री अनूप सिंह एवं स्मार्ट सिटी जबलपुर के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी श्री आशीष पाठक के मार्गदर्शन में कोविड-19 के नियमो का पालन करके किया गया। इस कार्यक्रम में श्री अंकुर खरे, श्री बालेन्द्र शुक्ला, श्री गजेंद्र सिंह, सुश्री शैलजा सुलेरे इत्त्यादि शामिल हुए।

क्रमांक/6779/दिसम्बर-77/मनोज

नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष पद का आरक्षण 9 दिसम्बर को 

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 9 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे से रवीन्द्र भवन, भोपाल के सभागृह में की जायेगी।

महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 407 नगरीय निकायों के लिये की जायेगी। इनमें 16 नगरपालिक निगम, 99 नगरपालिका और 292 नगर परिषद हैं।

क्रमांक/6780/दिसम्बर-78/मनोज

 जल प्रदाय सेवा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपभोक्ता प्रभार दरों के संबंध में बैठक संपन्न

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

जबलपुर कमिश्नर श्री बी. चंद्रशेखर ने आज संभागीय कार्यालय में नगरीय निकायों में जल प्रदाय सेवा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपभोक्ता प्रभार दरों के निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

      बैठक के दौरान संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन व विकास श्री टी. एस. कुम्हरे, सभी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण और सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला,डिंडोरी,पांढुरना, मलाजखंड,करेली, पनागर, सिहोरा एवं गाडरवारा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे।

      कमिश्नर श्री चंद्रशेखर ने नगरीय निकायों में पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सेवा शुल्क के निर्धारण के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सभी ट्यूबवेल के संचालन व संधारण बेहतर हो ताकि पेयजल सुनिश्चितता में कोई परेशानी ना हो, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनियोजित व समय पर हो। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के व्यय संबंध में समीक्षा की।

क्रमांक/6781/दिसम्बर-79/उइके

 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के लिए फॉर्म, दावे- आपत्ति 24 दिसंबर तक लिये जायेंगे

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जारी है। 25 नवम्बर से दावे-आपत्ति लिये जा रहे हैं। जिन नागरिकों की आयु 1 जनवरी 2021 को या उसके पूर्व 18 वर्ष  हो चुकी है किंतु वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करवा सकते हैं। फॉर्म, दावे-आपत्ति के लिए विशेष शिविर 12 दिसम्बर, शनिवार, 13 दिसम्बर रविवार, 19 दिसम्बर, शनिवार  एवं 20 दिसम्बर रविवार को लगाये जायेंगे। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिये टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

क्रमांक/6782/दिसम्बर-80/मनोज

जंगली हाथी का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन 

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

छत्तीसगढ़ राज्य से आए दो जंगली हाथी में से एक हाथी को रविवार को मंडला जिले के परसाटोला वन क्षेत्र से पकड़ने में वन विभाग को सफलता प्राप्त हुई है। इस हाथी को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे उसी स्थान पर रखा गया है। वन विभाग के अमले द्वारा सोमवार को इस हाथी का परीक्षण कर किसली परिक्षेत्र के हाथी केम्प किसली बाड़े (क्रॉल) में रखने की व्यवस्था की जाएगी।

कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला के क्षेत्र संचालक श्री एस.के. सिंह ने बताया कि दो जंगली हाथी छत्तीसगढ़ से लगातार विचरण के पश्चात मध्यप्रदेश में आए थे। इनमें से एक हाथी की 27 नवम्बर को जबलपुर जिले में विद्युत करंट से मृत्यु हो गई थी। उस जंगली हाथी की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पकड़े जाने की कार्यवाही की गई।

क्रमांक/6784/दिसम्बर-82/मनोज

 प्रदेश में वनवासियों के 2 लाख 60 हजार से अधिक हक प्रमाण-पत्र वितरित

निरस्त दावों के पुनरीक्षण का कार्य जारी 

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

प्रदेश में वन भूमि पर काबिज वनवासियों को उनकी जमीन के हक प्रमाण-पत्र वितरित किये जाने का कार्य निरंतर जारी है। अब तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा करीब 2 लाख 60 हजार से अधिक वन भूमि के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावें मान्य किये जा चुके हैं। जिन दावों को पूर्व में निरस्त किया गया है। उनके पुनरीक्षण का कार्य विभाग द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

विभाग द्वारा वनवासियों के 2 लाख 38 हजार 405 व्यक्तिगत दावे और 29 हजार 996 सामुदायिक दावे मान्य किये गये हैं। जिन वनवासियों को हक प्रमाण-पत्र मिले है उन्हें राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत मदद भी दी जा रही है। करीब 62 हजार वनवासियों को आवास, 55 हजार वनवासियों को कपिलधारा, 60 हजार वनवासियों को भूमि समतलीकरण और करीब 25 हजार वनवासियों को सिंचाई सुविधा के लिये डीजल एवं विद्युत पम्प उपलब्ध कराये गये हैं।

सामूहिक दावों के मामलों में मध्यप्रदेश देश पर पहले स्थान पर है। वनाधिकार अधिनियम के तहत जिला डिण्डोरी में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की 7 बसाहटों के हेबीटेट राईट मध्यप्रदेश में सबसे पहले दिये गये हैं। वनाधिकार के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में तीन स्तरों पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है। यह समितियाँ ग्राम स्तर, उप खण्ड और जिला स्तर पर काम कर रही हैं। प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन जनवरी 2008 से प्रारंभ किया गया था। देश भर में सबसे पहले वनाधिकार अधिनियम को मध्यप्रदेश में लागू किया गया। वनाधिकार हक प्रमाण-पत्र धारकों के अभिलेखों के संधारण, नामांतरण एवं बटवारे की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। वन विभाग को एक लाख 56 हजार अभिलेख एवं दस्तावेज संधारण के लिये जनजाति कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

दावों की समीक्षा के लिये एम.पी. वनमित्र पोर्टल

प्रदेश में सभी स्तर से खारिज किये गये दावों की समीक्षा के लिये एम.पी. वनमित्र पोर्टल का तैयार किया गया है। पोर्टल में वनमित्र एप्लीकेशन के माध्यम से निरस्त दावों की समीक्षा की जा रही है। एम.पी.वनमित्र पोर्टल में पंचायत सचिवों द्वारा प्रोफाईल अपडेट की गई है।

क्रमांक/6785/दिसम्बर-83/मनोज

जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की खाद्य प्रयोगशालाओं के निर्माण में तेजी लायें

प्रयोगशालाओं के लिये अतिरिक्त पदों की स्वीकृति और भर्ती की कार्यवाही जल्द करें
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा की 

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

राज्य खाद्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन अंतर्गत जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में 3 नई प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य को तेजी से साथ पूरा किया जाये। इन प्रयोगशालाओं के लिये जरूरी अधिकारी-कर्मचारियों के पदों की शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाये, ताकि प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य जब पूरा हो, तब प्रयोगशाला के लिये जरूरी स्टाफ भी उपलब्ध हो सके। यह प्रक्रिया अगले वर्ष में पूरी की जाना है। नई प्रयोगशालाओं के बनने से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच तेजी से हो सकेगी और इन प्रयोगशालाओं में कोई भी व्यक्ति स्वयं भी पदार्थों के नमूने की जाँच करवा सकेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने आज मंत्रालय में आयोजित मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक में उक्त बातें कहीं। बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मोहम्मद सुलेमान और स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. संजय गोयल एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि 9 नवम्बर से जारी मिलावट से मुक्ति अभियान में अब तक की कार्यवाही संतोषजनक है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मिलावटखोरों पर काबू पाया जाना बाकी है। अभियान को एक महीने के लिये और बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के रोजाना के खाने-पीने में आने वाले जरूरी खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति दिलाने में ही अभियान की सार्थकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों का चयन कर सघन कार्यवाही करें, जहाँ पर अधिक संख्या में मिलावटखोरी के प्रकरण सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर मिलावट का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले परेशान नहीं हों, इस बात को भी ध्यान में रखा जाये।

बैठक में बताया गया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 1433 नमूनों की रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें 1090 नमूने मानक स्तर के और 193 नमूने अवमानक स्तर के पाये गये। प्रयोगशाला द्वारा जारी नमूनों की रिपोर्ट में 97 नमूने मिथ्याछाप और 20 नमूने असुरक्षित पाये गये। इनके साथ ही 21 अपद्रव्य मिश्रण के नमूने और 12 अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूने पाये गये। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि नमूनों की संख्या अधिक होने पर इनकी जाँच अन्य अधिकृत खाद्य प्रयोगशालाओं से भी करवाई जाये।

बैठक में बताया गया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अब तक की गई कार्यवाही में 42 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 8 मिलावटखोरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्यवाही की गई है। अभियान के दौरान एडीएम न्यायालय द्वारा 140 प्रकरणों में आदेश पारित कर 34 लाख 93 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में मिलावट होने के आधार पर 3 करोड़ 82 लाख 27 हजार 67 रुपये कीमत का खाद्य पदार्थ भी जप्त किया गया है।

क्रमांक/6786/दिसम्बर-84/मनोज

आँगनवाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनी मातृ समिति का होगा पुनर्गठन

जबलपुर, 07 दिसंबर 2020

आँगनवाड़ी सेवा योजना के तहत संचालित कार्यक्रमों में सेवा उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं/गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते है। पूर्व में ग्राम स्तर पर संचालित कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'सहयोगिनी मातृ समिति' का गठन किया गया था। वर्तमान में मैदानी स्तर की परिस्थितियों, योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन को देखते हुए आँगनवाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनी मातृ समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाती मीणा नायक ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आँगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए 'सतर्कता समिति एवं सोशल ऑडिट व्यवस्था प्रावधानित है। मातृ सहयोगी समिति इस प्रयोजन के लिए 'सतर्कता समिति' के रूप में कार्य करेगी।

समिति का स्वरूप

श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने बताया कि प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र पर दस सदस्यीय एक मातृ सहयोगिनी समिति होगी। जिसका चयन वार्ड, ग्राम, टोले, मजरे, फलिये आदि के चयनित सदस्यों की उप-समिति में से किया जायेगा। आँगनवाड़ी के हितग्राही (गर्भवती एवं धात्री) अथवा बच्चों के परिवार की महिला सदस्य को नामांकित किया जायेगा। गाँव के पंच (प्राथमिकता महिला पंच) वार्ड की पार्षद, ऐसी सक्रिय महिला जो स्वेच्छा से अपनी सहयोग देगी, ग्राम/शहरी क्षेत्र की संबंधित शालाओं के शिक्षक, वार्ड स्तरीय अन्य विभागीय समितियों की महिला सदस्य, स्व-सहायता समूह की महिला अध्यक्ष को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जन्म से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की माता को एक वर्ष के लिए समिति से जोड़ा जायेगा। साथ ही किशोरी बालिका (11 से 17 वर्ष) की माता और 19 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को भी एक वर्ष की अवधि के लिए समिति में नामांकित किया जायेगा।

सेक्टर पर्यवेक्षक होंगे प्राधिकृत अधिकारी

सहयोगिनी मातृ समिति/ उप समिति के सदस्यों के चयन के लिए संबंधित क्षेत्र की सेक्टर पर्यवेक्षक प्राधिकृत अधिकारी होंगे। समिति का गठन कर पर्यवेक्षक द्वारा इसकी सूचना बाल विकास अधिकारी को दी जाएगी। बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक अपने कार्य क्षेत्रों में समिति गठन कार्यवाही के उत्तरदायी होंगे।

उप समिति का स्वरूप

वार्ड/मोहल्ला, टोले/ मजरे/ फलिया स्तर पर उप समिति गठित की जायेगी। चयनित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जायेगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।

संचालक श्रीमती नायक ने बताया कि आँगनवाड़ी सेवा अन्तर्गत प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषण आहार की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार यह समिति सतर्कता समिति के रूप में कार्य करेगी। सतर्कता समिति द्वारा पूरक पोषण आहार, टेक होम राशन, स्व-सहायता समूह द्वारा प्रदाय कि जाने वाली नाश्ता, भोजन एवं कुपोषित बच्चों के लिए थर्ड मील की निरंतरता और गुणवत्ता की निगरानी एवं सुझाव और मार्गदर्शन का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जाँच, समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में सहयोग, कुपोषित/गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं पोषण स्तर की निगरानी का कार्य करेगी।

क्रमांक/6787/दिसम्बर-85/मनोज