NEWS -13-12-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन

समाचार

प्री मेट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 31 तक आवेदन आमंत्रित

जबलपुर, 13 दिसंबर 2020

     शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिये ''शिक्षा हेतु वित्तीय योजना'' के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट, लौह-मैंग्नीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिको के मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनांतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक छात्रवृत्ति व गणवेश के लिये राशि 250 रूपये से अधिकतम 15000 रूपये स्वीकृत करने का प्रावधान है।

योजनांर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र-छात्राओं हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाइन प्री मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 दिसम्बर कर दिया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने व पात्रता की जानकारी, शर्ते ऑनलाइन प्रदर्शित हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में सलंग्न किया जाये, जो कि पठनीय हो। आवेदन करने के पश्चात् अपने अध्ययनरत् शिक्षण संस्थान से संपर्क स्थापित कर आने आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करवा कर स्कॉलरशिप पोर्टल https://scholarships.gov.in के माध्यम से ही अग्रेषित करवाना सुनिश्चित करें। आवेदन के सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी छात्र-छात्रा की होगी। यह सलाह दी जाती है कि पोर्टल में प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु अधिक राशि प्रदान की जाती हैं तो ऐसे आवेदक, आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

      ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निदान हेतु जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-2626021, 2678595 email - wc.Jabalpur@rediffmail.com, sbd2020@rediffmail.com कल्याण प्रशासक कार्यालय, सागर तथा कल्याण प्रशासक कार्यालय इंदौर दूरभाष क्रमांक 0731-2703530 email - waind@mp.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र  में संचालित अपने नजदीकी औषधालय, चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, वैद्य प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों व संस्थानों द्वारा सत्यापित नहीं किये गये आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

क्रमांक/6872/दिसम्बर-170/मनोज

 असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

जबलपुर, 13 दिसंबर 2020

असंगठित श्रमिकों के हितार्थ 60 वर्ष की आयु उपरांत पेंशन प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कामगार जैसे- बीडी श्रमिक, खदान श्रमिक, रिक्शा चालक, चर्मकार, धोबी, हम्माल, खेतिहर मजदूर, फेरीवाला, दर्जी, घरेलू कामगार, पान वाले, छोटी दुकान वाले इत्यादि इसी तरह के अन्य कामगार जो कि आयकर दाता न हो तथा मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो एवं ईपीएफ, एनपीएस तथा ईएसआई के सदस्य नहीं हों वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना में भाग ले सकते हैं।

श्रमिक द्वारा एक निश्चित अंशदान मासिक रूप में कराया जायेगा एवं इस योजना में केन्द्र सरकार

श्रमिक के साथ बराबर का योगदान करेगी एवं 60 वर्ष की आयु उपरांत 36,000 रुपए वार्षिक निश्चित पेंशन अंशदाता को आजीवन प्रदान की जावेगी। असंगठित कामगार को पंजीयन हेतु अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं नामिनी का आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा।

कल्याण आयुक्त (के.), पीसी परमार श्रम कल्याण संगठन जबलपुर के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की यह योजना गरीब असंगठित कामगारों के हितार्थ है एवं यह योजना असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु उपरांत आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वृद्धावस्था में वित्तीय सहयोग एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। अत: समस्त असंगठित कामगार भाई-बहनों से अपील है कि जो भी इस योजना की योग्यता पूर्ण करते हैं वे इस योजना में अपना पंजीकरण अवश्य करावें एवं भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठावें।

क्रमांक/6873/दिसम्बर-171/मनोज

लोक अदालत में बिजली के 4500 प्रकरणों में समझौता, 5.75 करोड़ जमा

उपभोक्ताओं को 2.15 करोड़ की छूट प्रदान की गई 

जबलपुर, 13 दिसंबर 2020

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में शनिवार  को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत  में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत करवाया गया।  प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि कुल 4500 मामले 44 न्यायालय क्षेत्र में निराकृत हुए।   अदालत में 5 करोड़ 75 लाख  की राशि कंपनी को प्राप्त हुई। अदालत में 3800 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 15  लाख रुपए की छूट प्रदान की गई।  

नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसदी एवं ब्याज पर सौ फीसदी छूट प्रदान की गई। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की गई। 

क्रमांक/6874/दिसम्बर-172/जैन

 कोरोना से स्वस्थ होने पर 50 व्यक्ति डिस्चार्ज

आज मिले 43 कोरोना संक्रमित

जबलपुर, 13 दिसंबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 13 दिसम्बर को 50 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 267 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 43 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 50 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14 हजार 136 हो गई है और रिकवरी रेट 95.17 प्रतिशत हो गया है । कल शनिवार की शाम 6 बजे से आज रविवार की शाम 6 बजे तक चौबीस घण्टे के दौरान आये 43 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 14 हजार 852 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 229 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस 487 हो गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1हजार 004 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/6875/दिसम्बर-173/जैन

 रोको-टोको अभियान:

283 व्यक्तियों से वसूला गया 28 हजार 300 रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 13 दिसंबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 283 व्यक्तियों से 28 हजार 300 रुपए का जुर्माना वसूला गया है । इसमें पुलिस द्वारा 264 व्यक्तियों से 26 हजार 400 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 9 व्यक्तियों से 900 रुपये तथा एसडीएम पाटन द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/6876/दिसम्बर-174/जैन

 दर्शनी ओपन केप बेचने ले जाई जा रही डेढ़ सौ कट्टी धान जप्त

सीहोरा स्थित राइस मिल से उठाई गई थी धान

राइस मिल को भी किया गया सील

जबलपुर, 13 दिसंबर 2020

समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने के प्रयास करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आज दोपहर मझौली बायपास के पास खुडावल रोड पर प्रशासनिक अमले द्वारा 150 कट्टी धान को जप्त किया गया है । ट्रेक्टर ट्राली एमपी 21 एए 2507 में भरकर दर्शनी ओपन केप बेचने ले जाई जा रही इस पुरानी धान को सिहोरा स्थित गोपी राईस मिल से उठाया गया था ।

तहसीलदार सीहोरा राकेश चौरसिया के मुताबिक धान जप्ती की कार्यवाही के दौरान ट्रेक्टर ट्राली के साथ कोई भी किसान मौजूद नहीं था और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराए गये । उन्होंने बताया कि ट्रेक्टर ट्राली सिहोरा का मोनू मल्लाह चला रहा था । ट्रेक्टर चालक ने पूछताछ के दौरान बताया कि सिहोरा स्थित गोपी राईस  मिल के मालिक गोपी सेठ के कहने पर धान को दर्शनी स्थित ओपन केप खरीदी केंद्र में विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था ।

तहसीलदार सिहोरा ने बताया कि ट्रेक्टर चालक द्वारा दिये गये बयान के आधार पर धान को जप्त करने के साथ-साथ गोपी राइस मिल को भी सील कर दिया गया है। कार्यवाही में नायब तहसीलदार सीहोरा राहुल मेश्राम भी मौजूद थे।

क्रमांक/6877/दिसम्बर-175/जैन