NEWS -23-12-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन

समाचार

साइकिल रिपेरिंग की दूकान में हो रही थी रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग

जबलपुर, 23 दिसंबर 2020

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जाँच दल द्वारा आज मदनमहल स्टेशन के समीप स्थित दूकान कृष्णा साइकिल स्पेयर्स की आकमिस्क जाँच की गई।

जाँच करने पर पाया गया कि दूकान में घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रूप से गैस निकाल कर छोटे सिलेंडरों में भरने का व्यवसाय किया जा रहा है। जाँच के समय मौके पर 14.2 किलो क्षमता तथा 19 किलो क्षमता के एक-एक गैस सिलेंडर, 5 किलो क्षमता के अमानक स्तर के 6 छोटे सिलेंडर,एक रेगुलेटर,एक विद्युत मोटर,एक इलेक्ट्रानिक तौल तथा रबर पाइप आदि पाये गए। दूकान में उपस्थित दूकान संचालिका ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकाल कर अमानक स्तर के छोटे सिलेंडरों में भर कर ग्राहकों को बेची जाती है।

जाँच समय दूकान में पाये गए गैस सिलेंडर,विद्युत मोटर इलेक्ट्रानिक तौल मशीन,रेगुलेटर आदि को जब्त कर कर्नल गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।

दूकानदार द्वारा कारित उक्त अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं नियंत्रण आदेश 2000 का उल्लंघन है। दूकानदार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा जायेगा।

जाँच की कार्रवाई में सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी,संजीव अग्रवाल, नीलम उपाध्याय एवं रोशनी पांडे शामिल रहे।

क्रमांक/6976/दिसम्बर-274/जैन

 खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही

जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

जबलपुर, 23 दिसंबर 2020

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य पदार्थ में मिलावट के दो आरोपियों पर एनएसए की कार्यवाही की गई है । इस बारे में आज आदेश जारी कर दिया गया है ।

जिन अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही  की गई है उनमें संजय दशानी उम्र 34 वर्ष एवं अजीत कुमार दशानी उम्र 44 वर्ष निवासी बड़ी ओमती भरतीपुर थाना ओमती शामिल हैं । अनावेदक संजय दशानी बिलहरी पुल के पास मण्डला रोड स्थित फर्म संजय इंडस्ट्रीज  नाम की फैक्ट्री का संचालक है । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक दिसम्बर को संजय इंडस्ट्रीज फर्म बिलहरी स्थित फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में अस्वच्छ वातावरण में कृत्रिम रंग का उपयोग कर खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रह एवं  विक्रय किया जाना पाया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी व्दारा चने में मिलाये जा रहे कृत्रिम रंग और भुने चने का नमूना मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया ।  खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर इस फैक्ट्री को खाद्य सामग्री सहित निरीक्षण के दौरान सील कर दिया गया था ।

इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा द्वारा पुलिस थाना गोराबाजार में संजय इंडस्ट्रीज फर्म के मालिक संजय दशानी और उसके भाई अजीत कुमार दशानी के खिलाफ मानव जीवन के लिये हानिकारक होने के बावजूद खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग का इस्तेमाल एवं भुने चने में कृत्रिम रंग मिलाकर अनुचित लाभ अर्जित करने का दोषी पाये जाने पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 272, 420 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) के तहत अपराध पंजीबध्द् कराया गया था । 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके पूर्व 27 जुलाई 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी  द्वारा होटल सत्य अशोका राइट टाउन स्टेडियम के पास रोस्टेड मूँगफली (पैक्ड) का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया, जो परीक्षण में मिथ्या छाप पाया गया था । इस नमूने में निर्माता कम्पनी का नाम अशोक कुमार दशानी, अजीत कुमार दशानी फर्म पाया गया था । इसी प्रकार 27 नवम्बर 2019 को  खाद्य सुरक्षा अधिकारी व्दारा भरतीपुर स्थित अजीत कुमार दशानी, अशोक कुमार दशानी के फर्म से लिये गये भुने चने के नमूने की राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट भी अमानक एवं मिथ्या छाप पाई गई थी । इस प्रकार अनावेदकों व्दारा अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से चने में कृत्रिम रंग का उपयोग कर मानव जीवन के स्वास्थ्य को जान जोखिम में डालने का कृत्य प्रमाणित पाये जाने पर  दोनों को एनएसए के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा दिया गया है।

क्रमांक/6977/दिसम्बर-275/जैन

 रोको-टोको अभियान :

259 व्यक्तियों से वसूला गया 1 लाख 06 हजार रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 23 दिसंबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 259 व्यक्तियों से 1 लाख 6 हजार 300 रुपए का जुर्माना वसूला गया है । इसमें पुलिस द्वारा 205 व्यक्तियों से 20 हजार 700 रुपये, नगर निगम द्वारा 33 व्यक्तियों से 83 हजार 500 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 11 व्यक्तियों से 1 हजार 100 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 500 रुपये तथा एसडीएम सिहोरा द्वारा 2 व्यक्तियों से 200 का वसूला गया जुर्माना शामिल है

क्रमांक/6978/दिसम्बर-276/जैन

 कोरोना से स्वस्थ होने पर 30 व्यक्ति डिस्चार्ज

आज मिले 53 कोरोना संक्रमित

जबलपुर, 23 दिसंबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार 23 दिसम्बर को 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 310 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 53 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 30 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14 हजार 560 हो गई है और रिकवरी रेट 95.52 प्रतिशत हो गया है । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक चौबीस घण्टे के दौरान आये 53 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 15 हजार 242 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 237 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस 445 हो गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1 हजार 413 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/6979/दिसम्बर-277/जैन