NEWS -21-09-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 आदिम जाति कल्याण विभाग में योजनाओं का कम्प्यूटराईजेशन

आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों के आधार लिंक बैंक खातों में हो रहा है भुगतान

जबलपुर 21 सितंबर, 2020

आदिम जाति कल्याण विभाग में आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ आनलाईन डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिये जाने के लिये योजनाओं का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है। इस काम के हो जाने से हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में योजनाओं का भुगतान किया जा रहा है।

योजनाओं में हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के अंतर्गत आदिवासी वर्ग के 9 लाख 40 हजार हितग्राहियों का प्रोफाइल पंजीकरण किया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 78 हजार 688 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति की 115 करोड़ की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान किया गया है।

विभाग की एक अन्य आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 29 हजार 871 विद्यार्थियों को 36 करोड़ 76 लाख रूपये की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खातों में भुगतान की गई है। प्रतिभा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34 विद्यार्थियों को 9 लाख रूपये की राशि उनके बैंक खातों में भुगतान की गई है।

शिक्षक प्रोफाईल पंजीकरण के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के 55 हजार अध्यापकों का विभाग में आनलाईन संविलियन आदेश जारी किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्रावास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1563 विभागीय छात्रावासों में 57 हजार 274 विद्यार्थियों को करीब 75 करोड़ रूपये की राशि आनलाईन भुगतान किये जाने के लिये ऑनबोर्ड की गई है।

क्रमांक/5813/सितंबर-264/मनोज

अब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मुक्त होंगे अवैध ऋणों से

साहूकार नहीं कर पाएंगे गरीबों का शोषण

राज्य विधानसभा में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित

जबलपुर 21 सितंबर, 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए समस्त अवैध ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया ऋण वसूला नहीं जा सकेगा तथा रजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज पर दिया गया ऋण भी मान्य नहीं होगा। मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा आज मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिए गए।

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के अनुसार :

1. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को 15 अगस्त 2020 तक दिया गया प्रत्येक ऋण, जिसमें ब्याज की रकम, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी लेनदान को देय हो पूर्णत: उन्मोचित हो गया, समझा जाएगा।

2. ऋण की वसूली के समस्त वादों तथा कार्यवाहियों का, जो ऋणी के विरूद्ध लंबित हों, उपशमन हो जाएगा।

3. ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक सम्पत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी तथा लेनदार इस बात के लिए आबद्ध होगा कि उस ऋणी को वह सम्पत्ति तत्काल वापस कर दे।

4. किसी ऋणी द्वारा किसी लेनदार के पक्ष में निष्पादित किए गए प्रत्येक बंधक का मोचन हो जाएगा तथा बंधक सम्पत्ति, ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जाएगी।

5. कोई भी लेनदार किसी ऋणी को उसके द्वारा गिरवी या बंधक रखी गई उस सम्पत्ति का कब्जा वापिस करने या पुन: परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा, जो ऐसे ऋणी के पक्ष में इस अधिनियम के अधीन निर्मुक्त या मोचित हो गई हो।

6. जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

7. इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए जिलों में कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के हो, प्राधिकृत किए जा सकेंगे।

8. किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार

1. कोई भी साहूकार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा।

2. अरजिस्ट्रीकृत किसी साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को अग्रिम दिया गया कोई उधार, विधि के किसी न्यायालय में, तब तक वसूल नहीं हो सकेगा, जब तक कि वाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण नहीं रखता हो। अर्थात् अरजिस्ट्रीकृत साहूकार द्वारा दिए गए ऋण शून्य होंगे।

अचल सम्पत्ति के दान/विक्रय पर 3 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए अन्य विधेयक "मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक-2020" के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम और नगर पालिका की सीमाओं के अंतर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के दान/विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 3 प्रतिशत से अधिक प्रभार्य नहीं होगा।

क्रमांक/5814/सितंबर-265/मनोज

 पनागर के तीन कंटेनमेंट जोन के वार्ड हुए आज सेनेटाइज्ड

जबलपुर, 21 सितंबर, 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना के संक्रमण से आम नागरिकों के स्वास्थ की सुरक्षा के लिये नगर पालिका परिषद पनागर द्वारा  नगर में साफ-सफाई और सेनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज सोमवार को भी नगर के तीनों कंटेनमेंट जोन राम वार्ड, गांधी वार्ड एवं विद्यासागर वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन और फागिंग का विशेष अभियान चलाया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये मुनादी कर फेस मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग करने की अपील भी नागरिकों से की गई। पनागर वासियों से अनुरोध किया गया कि जब तक अति आवश्यक ना हो वे अपने घरों से बाहर न निकलें और कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्यत: पालन करें।

क्रमांक/5815/सितंबर-266/मनोज