NEWS -12-09-2020-C

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित

मुख्य सचिव होंगे क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष

जबलपुर 12 सितंबर, 2020

राज्य शासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सदस्य सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पशुपालन, अपर मुख्य सचिव औद्यागिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, प्रमुख सचिव मछली पालन, प्रमुख सचिव कौशल विकास समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान (कृषि विश्वविद्यालय) के प्रतिनिधि, मुख्य राज्य तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य शासन द्वारा नामित बैंकिंग/वित्त-विपणन/ब्रांडिंग के विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे।

पाँच वर्ष के लिए गठित यह समिति स्टेट नोडल एजेंसी (एम.पी. एग्रो) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और अध्ययन, प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान, राज्य एवं जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप, राज्य स्तरीय एजेंसियों, उद्यमों के लिए ट्रेनिंग तथा कौशल विकास कैलेण्डर, राज्य के संस्थानों के सुदृढ़ीकरण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करेगी। यह समिति केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को समूहों के लिए सब्सिडी प्रस्तावों पर अनुशंसा, सांझा सुविधाओं, समूहों तथा विपणन एवं ब्रांडिंग के प्रस्ताव, समूहों को प्रारंभिक पूंजी संबंधी प्रस्तावों पर अनुमोदन भी प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल विभिन्न कार्यकलापों पर 10 लाख रूपए तक के परियोजना व्यय की स्वीकृति का अधिकार भी समिति को होगा।

राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति योजना के मासिक लक्ष्य निर्धारण, प्रगति की निगरानी और योजना के अंतर्गत वित्त पोषित उद्योगों/कॉमन फैसेलिटी सेंटर का निरीक्षण करने संबंधी कार्य भी करेगी। समिति का कार्यकाल 2024-25 तक रहेगा।

क्रमांक/5694/सितंबर-143/मनोज

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिये आयोग के निर्देश

आपराधिक प्रकरणों का विवरण तीन बार प्रकाशित-प्रसारित कराना होगा

जबलपुर 12 सितंबर, 2020

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही उन्हें नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को आपराधिक प्रकरण यदि हैं, तो उसके संबंध में संबंधित प्रत्याशी और राजनीतिक दल को निर्वाचित प्रक्रिया के दौरान तीन बार समाचार-पत्र और टेलीविजन पर प्रकाशित-प्रसारित कराना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री पवन दीवान ने बताया कि आयोग ने आपराधिक प्रकरणों के प्रचार के संबंध में संबंधित प्रत्याशी और रानजीतिक दल जो उन्हें चुनाव के लिये नामांकित करते हैं, उनके लिये अपने निर्देशों को और कारगर एवं सरल करने का निर्णय लिया है। आयोग सदैव इस नैतिक मापदण्ड पर जोर देते हुए चुनावी प्रजातंत्र की बेहतरी के लिये प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा उक्त संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार अभ्यर्थी और नामांकित करने वाले राजनैतिक दलों को आपराधिक प्रकरणों से संबंधित जानकारी का प्रथम प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर, द्वितीय प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 5 से 8 दिन के बीच और तृतीय प्रचार चुनाव प्रचार के 9वें दिन से अंतिम दिन के मध्य मतलब कि मतदान के 2 दिन पहले तक करवाना अनिवार्य होगा। इस टाइम लाइन से वोटरों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए सुविज्ञ तरीका प्राप्त होगा।

आयोग के उप सचिव ने बताया कि ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव लड़े बिना विजयी हुए हैं और इन्हें नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में भी यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें भी आपराधिक प्रकरणों यदि कोई है तो उसके संबंध में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके राजनीतिक दलों के लिए लागू प्रचार के निर्देशों के पालन करना पड़ेगा। आयोग द्वारा लिए हुए निर्णय अनुसार अभी तक इस विषय में जारी सभी फॉरमेट और निर्देश का सार संग्रह सभी हितग्राहियों की सुविधा के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इसके माध्यम से इस विषय पर वोटरों और अन्य हितग्राहियों में अधिक जागरूकता निर्माण में मदद मिलेगी। पूर्ववर्ती आपराधिक प्रकरण वाले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनको नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को इस संबंध में जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। यह संशोधित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

क्रमांक/5695/सितंबर-144/मनोज

प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान

पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे लाभार्थी

    जबलपुर, 12 सितंबर, 2020

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए आज का दिन खास रहा, हो भी क्यों न आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनको गृह प्रवेश जो करा रहे थे। पक्का मकान पाकर यूं तो जिले के सभी दो हजार 912 हितग्राही खुशी से फूले नहीं समा रहे। खुश भी क्यों न हों मिट्टी की कच्ची दीवार से बने और खपरैल वाले घरों में रहने वाले लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका अपना पक्का घर होगा। लेकिन भला हो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिसके माध्यम से गरीबों का खुद का पक्का मकान होने का सपना हकीकत में तब्दील हो गया।

पूरे प्रदेश के साथ-साथ जबलपुर जिले में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा उत्सवी माहौल में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। प्रधानमंत्री को सुनने गांव से जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी के कांफ्रेसिंग हाल में ग्राम पंचायत पिपरिया के कोसमघाट से पहुंची विंध्या प्रधान ने पक्का मकान मिलने पर अत्याधिक प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं ग्राम पिंडरई की ममता काछी ने कहा कि उनकी कई समस्याएं पक्का मकान मिलने से दूर हो गई हैं। पहले बारिश के मौसम में घर में पानी टपकता था, बड़ी परेशानी होती थी, शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकान के साथ-साथ शौचालय बनने से कई दिक्कतें खत्म हो गईं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर हितग्राही को एक लाख 35 हजार रुपए की राशि घर और शौचालय बनाने के लिए प्रदान की गई है। हितग्राहियों ने स्वयं भी घर निर्माण में मेहनत कर घर को बनाया है।

क्रमांक/5696/सितंबर-145/मनोज