NEWS -18-09-2020-D

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 रोको-टोको अभियान :

408 व्यक्तियों से वसूला गया 48 हजार 370 रुपये का जुर्माना

जबलपुर 18 सितंबर, 2020

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, मास्क न पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 408 व्यक्तियों से 48 हजार 370 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसमें पुलिस द्वारा 352 व्यक्तियों से 35 हजार 200 रूपये,  नगर निगम द्वारा 36 व्यक्तियों से 11 हजार 170 रुपये ,एसडीएम आधारताल के दल द्वारा 9 व्यक्तियों से 900 रुपये एवं एसडीएम सिहोरा के दल द्वारा 6 व्यक्तियों से 600 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/5782/सितंबर-233/जैन

 कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 191 व्यक्ति डिस्चार्ज

कोरोना के आज 242 नये मरीज मिले

जबलपुर 18 सितंबर, 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज शुक्रवार 18 सितम्बर को 191 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना के 242 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 191 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 6079 हो गई है । कल गुरुवार की शाम 6 बजे से आज शुक्रवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 242 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7504 पहुँच गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 122 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1303 हो गये हैं ।

क्रमांक/5783/सितंबर-234/जैन

 प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने की थोक दवा दुकानों की आकस्मिक जांच

जबलपुर, 18 सितंबर, 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने आज कोरोना मरीजों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली फेविफ्लू और रेमडिसिवर जैसी दवाओं की कालाबाजारी और अवैध स्टॉक रखे जाने की आशंका पर सिविक सेंटर एवं शास्त्री ब्रिज स्थित थोक दवा दुकानों की आकस्मिक जाँच की।

सयुंक्त कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में राजेश फार्मा, सबूरी फार्मा, जायसवाल फार्मा, मेड़ीनीड  एवं कुछ अन्य दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की जाँच की गई। इस दौरान दुकान संचालकों को अस्पतालों की रिपोर्ट और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी फेविफ्लू और रेमडिसिवर जैसे इंजेक्शन न देने के सख्त निर्देश दिये गये। दवा दुकान संचालकों को इन दवाओं की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

आकस्मिक जांच के दौरान पाया गया कि दवा दुकानों से केवल अस्पतालों को और कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिये रिपोर्ट और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है । जांच के दौरान दवा दुकानदारों ने शार्ट सप्लाई की जानकारी भी दी।

क्रमांक/5784/सितंबर-235/जैन