NEWS -29-08-2020-C

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

रोको-टोको अभियान :

327 व्यक्तियों से वसूला गया 45 हजार 400 रूपये का जुर्माना

जबलपुर 29 अगस्त, 2020

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, मास्क न पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 327 व्यक्तियों से 45 हजार 400 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। इसमें पुलिस द्वारा 265 व्यक्तियों से 26 हजार 500 रूपये, नगर निगम द्वारा 16 व्यक्तियों से 9 हजार 800 रूपये एवं एसडीएम रांझी द्वारा 10 व्य क्तियों से 5 हजार 700 रूपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है। 

क्रमांक/5530/अगस्त-315/जैन

 आज रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा विराम

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

कलेक्टर ने की ना‍गरिकों से विराम को सफल बनाने में सहयोग की अपील

जबलपुर 29 अगस्त, 2020

कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने के लिये जिले में शनिवार 29 अगस्त की रात 10 बजे से सोमवार 31 अगस्त को सुबह 5 बजे तक अनलॉक-तीन के तहत दी गई छूटों में विराम दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस बारे में आज आदेश जारी कर दिया है । श्री शर्मा ने जिले के नागरिकों से कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सभी गतिविधियों को दिये गये इस विराम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

राज्य सरकार के निर्देशों तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से हुई चर्चा के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विराम के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे-दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी।

जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय शनिवार 29 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 31अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा शासकीय विभाग जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। किन्तु उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।

हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे। फ्लाइट्स एवं ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा टिकट ही ई-पास माने जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा पूर्णत बंद रहेंगे। लॉज धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईडी कार्ड) रखना आवश्यक होगा।

सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानों सहित) शनिवार 29 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 31अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे जीसीएफ, ओएफके, व्हीएफजे, सीओडी, आईआईएफ, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। अति आवश्यक बैकिंग सेवाएं एवं एटीएम खुले रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश शनिवार 29 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 31 अगस्त प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा । सोमवार 31अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होगी।

क्रमांक/5531/अगस्त-316/जैन

 चार नये कन्टेनमेन्ट जोन बने, दो कन्टेनमेन्ट जोन डिनोटिफाई

जबलपुर 29 अगस्त, 2020

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुये शहर में चार नये कन्टेनमेन्ट जोन बनाये गये हैं ।  जबकि बीते कई दिनों से कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं मिलने पर दो कन्टेनमेन्ट जोन को डिनोटिफाई भी किया गया है । नये बने कन्टेनमेन्ट जोन में जैन मन्दिर हनुमानताल का प्रभावित क्षेत्र, साठिया कुआँ हनुमानताल का प्रभावित क्षेत्र, एकता बिहार रेलवे सोसायटी पार्क के सामने मदनमहल का प्रभावित क्षेत्र और अहीर मोहल्ला गोरखपुर गुरुद्वारा के सामने का प्रभावित क्षेत्र शामिल है । जिन दो कन्टेनमेन्ट जोन को आज हटाया गया है उनमें जेपी हेल्थ क्लब जयप्रकाश नगर का प्रभावित क्षेत्र एवं नव निवेश कोलोनी गंगानगर गढ़ा का प्रभावित क्षेत्र शामिल है ।  जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने चार नये कन्टेनमेन्ट जोन बनाने और दो कन्टेनमेन्ट जोन को डिनोटीफाई करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

क्रमांक/5532/अगस्त-317/जैन

कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 85 व्यक्ति डिस्चार्ज

कोरोना के आज 138 नये मरीज मिले

जबलपुर 29 अगस्त, 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज शनिवार को 85 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 2032 सेम्पल की जाँच रिपोर्ट्स में कोरोना के 138 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 85 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या अब 2899 हो गई है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 138 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3970 पहुँच गई है । बीते चौबीस घण्टे में मिली दो व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 78 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 993 हो गये हैं । आज शाम 6 बजे तक 2032 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं । वहीं 1669 व्यक्तियों के सेम्पल कोरोना की जाँच हेतु भेजे गये हैं । जबलपुर में अब तक कुल 65785 व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट हेतु सेम्पल लिये जा चुके हैं ।

क्रमांक/5533/अगस्त-318/जैन

 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर (पीएम-स्वनिधि) योजना के तहत
जिले के
6 हजार 264  हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत

जबलपुर, 29 अगस्त, 2020

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना के अंतर्गत अब तक बैंकों को ऋण हेतु 18 हजार 161 प्रकरण प्रेषित किये जा चुके हैं। इनमें से 6 हजार 264 आवेदन स्वीकृत हुए और 2 हजार 180 प्रकरणों में हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अगले तीन दिन के भीतर सभी स्वीकृत प्रकरणों के हितग्राहियों को कार्यशील पूंजी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री योजना के तहत मप्र शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है तथा योजना का क्रियान्वयन माह जून 2020 से प्रारंभ किया गया है। जिसमें शहरी पथ व्यवसायियों का ऑन-लाईन पंजीयन किया गया है।

योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को जिले की नगरीय निकायों द्वारा पहचान पत्र (स्ट्रीट वेटिंग सर्टीफिकेट) जारी किया गया है। पथ व्यवसासियों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपए ऋण के रुप में बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। जिसे उन्हें 1 वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में लौटाना होगा। इस पर भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा शेष अतिरिक्त ब्याज अनुदान मप्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जबलपुर जिले की नगरीय निकायों हेतु 30845 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राप्त लक्ष्य को नगरीय निकायवार अधीनस्थ बैंक शाखावार आवंटित कर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

योजना के तहत बैंकों को आनलाईन पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। वर्तमान तक बैंकों को ऋण हेतु 18,161 प्रकरण प्रेषित किये गये जिनमें 6,264 आवेदन स्वीकृत एवं 2180 प्रकरण वितरित किये जा चुके हैं।

क्रमांक/5534/अगस्त-319/मनोज