NEWS -07-08-2020-A

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 जिले में अब तक 424.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

जिले में एक जून से सात अगस्त तक 424.7 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 429.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।

      अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 352.7 मिलीमीटर, पनागर में 402.5 मिलीमीटर, कुण्डम में 523.4 मिलीमीटर और पाटन में 374.3 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 273.9 मिलीमीटर, सिहोरा में 521.2 मिलीमीटर और मझौली में 524.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

      भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।

क्रमांक/5244/अगस्त-60/मनोज

 शासकीय दृष्टिबाधितार्थ उ.मा. विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चालू

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय दृष्टिबाधितार्थ उ.मा. विद्यालय जो बाईपास चौराहा भेड़ाघाट पर स्थित है। उक्त विद्यालय में सत्र 2020- 21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चालू है । जहां से 6 से 14 वर्ष की आयु के दृष्टि बाधित बालकों को निशुल्क ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षण/ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रवेश के लिए छात्र को चिकित्सा प्रमाण, आधार कार्ड, समग्र आईडी, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, पालक आय प्रमाण पत्र व मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी संबंधित संस्था से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/5245/अगस्त-61/उइके

जिले के बड़े प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन को लेकर बैठक संपन्न

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

कलेक्टर भरत यादव ने आज जिले के बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्र, अतिरिक्त कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित, संदीप जीआर सहित नगर निगम व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

इस दौरान स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान, फ्लाई ओव्हर, भू-अर्जन व यूटीलिटी शिफ्टिंग, मुख्य आपत्तियां व लोगों के सुझाव पर चर्चा कर नगर निगम से कहा कि वे शीघ्र कार्य शुरू करे। भू-अर्जन में कुछ लोगों के दुकान व प्रतिष्ठान भी आ सकते है अत: नजूल की भूमि चिंहित कर उनके लिये वहां दुकान बनाये। इसके लिये एक सेट अप नगर निगम में रखे और इसमें कौन-कौन अधिकारी होंगे उनके लिये आदेश करवा लें। राजस्व से जो सहयोग चाहिये वह मिलेगा। फ्लाई ओव्हर निर्माण के दौरान कुछ वृक्षों को भी हटाना पडेगा अत: उद्यानिकी अधिकारी से चर्चा कर नगर निगम द्वारा तय किये गये स्थान में पहले वृक्ष लगवायें ।

कलेक्टर श्री यादव ने फ्लाई ओव्हर के साथ एन-एच 12, नर्मदा विकास प्राधिकरण जलसंसाधन विभाग के प्रोजेक्ट तथा नर्मदा पेयजल के संबंध में चर्चा कर निर्देशित किया कि वे शीघ्रता से कार्य करें। ठेकेदार द्वारा जवादारी से काम नहीं करने पर असंतुष्टि जाहिर कर उन्हें निर्देशित किया कि वे ठीक से कार्य करें और समय पर कार्य पूरा करें।

क्रमांक/5246/अगस्त-62/उइके

कोरोना वेस्ट का डिस्पोजल उचित तरीके से हो- कलेक्टर श्री यादव

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज कोविड-19 के दौरान उपयोग की जाने वाली पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, हेडकवर आदि के उचित ढंग से डिस्पोजल के लिए प्रदूषण नियंत्रण व नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिस्पोजल के जो नियम हैं उसका पालन करें और निगरानी करें। इसके लिए फ्लेक्स, पोस्टर बनाकर कोविड सेंटर, शास. अस्पताल, प्रायवेट अस्पताल, फीवर क्लीनिक आदि जगहों में लगाएं, साथ ही उन होटल्स में भी लगाएं जहां क्वारंटीन के लिए चिन्हित किये हैं। कोरोना वेस्ट का निपटान जिम्मेदारी से करें और जहां इसका पालन नहीं हो रहा है वहां जुर्माना करें।

क्रमांक/5247/अगस्त-63/उइके

 कोरोना योद्धा सम्मान हेतु आवेदन आमंत्रित

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

कोरोना काल (कोविड-19) महामारी के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले समाजसेवी, शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाना है। ऐसे समाजसेवी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जो नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करते हुए स्वयं कोरोनाग्रस्त हो गए, उन्हें इस सम्मान की पात्रता होगी।

रेडक्रास के सचिव आशीष दीक्षित ने बताया कि आवेदन संपूर्ण विवरण सहित इंडियन रेडक्रास सोसायटी के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। कोरोना योद्धा सम्मान के लिए प्राप्त आवेदन पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर सर्व सम्मति से निर्णय लेकर चयनित समाजसेवी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जायेगा। जिला कलेक्टर भरत यादव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

क्रमांक/5248/अगस्त-64/मनोज

 देशी, विदेशी मदिरा और भांग की दुकानें  अब प्रात: 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक खुलेंगी

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने अनलॉक-3 के संबंध में आदेश जारी कर जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें और भांग, भांगघोटा दुकानों के खुलने का समय प्रात: 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक (14 घंटे) निर्धारित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

गौरतलब है कि पहले देशी, विदेशी मदिरा भांग व भांगघोटा दुकानों के संचालन का समय प्रात: 8 बजे से शाम 7.30 बजे तक था। जिसे अनलॉक-3 के तहत अब मदिरा व भांग दुकानों के समय को नये सिरे से निर्धारित किया गया है।

क्रमांक/5249/अगस्त-65/मनोज

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज 42 व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज.                                                                                                                                                    बीते चौबीस घण्टे में कोरोना के 85 नये मरीज मिले.

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने पर  आज शुक्रवार को 42 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना के 85 पॉजिटिव प्रकरण सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 42 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब 1218 हो गई है । कल गुरुवार की शाम 6 बजे से आज शुक्रवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिले 85 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1749 पहुँच गई है । ढाई माह की एक बच्ची की मृत्यु को मिलाकर कोरोना से अभी तक 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 497 हो गये हैं । आज शुक्रवार को कोरोना का टेस्ट करने 1124 व्यक्तियों के सेम्पल परीक्षण हेतु भेजे गये हैं । वहीं आज शुक्रवार को 1098 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

क्रमांक/5250/अगस्त-66/मनोज

 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने देश में सर्वप्रथम 40 घंटे का

ऑनलाइन मीडिएशन प्रशिक्षण दिया

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

      उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ए.के. मित्तल की प्रेरणा तथा कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के दिशा-निर्देश में दस दिवसीय ऑनलाइन मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

      प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालाघाट जिले की लांजी एवं कटंगी, बड़वानी जिले की खेतिया, बैतूल जिले की आमला, दमोह जिले की पथरिया एवं तेंदूखेड़ा, देवास जिले की टोंकखुर्द, डिण्डौरी जिले की शहपुरा, हरदा जिले की खिरकिया, होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा, इंदौर जिले की हातौद एवं कटनी जिले की बरही तहसील विधिक सेवा समितियों में पदस्थ एकल न्यायाधीशों को मध्यस्थता कार्य करने में आने वाली असुविधा एवं प्रकरणों को मध्यस्थता हेतु रेफर करने में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुये कुल 12 तहसीलों से 24 अधिवक्ताओं ने 40 घंटे के (10 दिवसीय) ऑनलाइन मीडिएशन प्रशिक्षण में भाग लिया।

      27 जुलाई, से 07 अगस्त तक प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव एवं पोटेंशियल ट्रेनर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजीव कर्महे, रजिस्ट्रार एवं सचिव सह पोटेंशियल ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. स्वाति मुखर्जी मनोचिकित्सक द्वारा पक्षकारों की मनोदशाओं व अन्य आवश्यक पहलुओं जिन्हें मध्यस्थता किये जाने में एक विद्वान मध्यस्थ द्वारा ध्यान दिया जाना है, उस पर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण में 78 वर्षीय मानकचंद पाटनी, अधिवक्ताओं तहसील-सिवनीमालवा जिला-होशंगाबाद द्वारा 40 घंटे का 10 दिवसीय ऑनलाइन मीडिएशन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

      प्रशिक्षण के माध्ययम से लोगों के मध्य उत्‍पन्न पारिवारिक, वैवाहिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के न्यायालय में लंबित विवादों व न्यायालय में आने के पूर्व ही मामलों का समझौते के आधार पर निराकरण दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में संभव हो सकेगा। मध्यस्थता की प्रकिया पूर्णत: गोपनीय रहती है पक्षकारों को एक दूसरे की बातें सुनने, भावनाओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है, पक्षकार स्वयं अपना निर्णय ले सकते है। पक्षकारों तथा न्यायालयों के समय एवं संसाधन की बचत होगी।

      महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण हेतु चिंहित क्षेत्रों में एकल न्यायाधीश का पद प्रावधानित है, जिनके द्वारा मध्यस्थता के प्रकरण तहसील न्यायालय में 40 से 100 किलोमीटर जिला न्यायालयों को मध्यस्थ‍ता हेतु प्रेषित करने पड़ते थे, जिससे पक्षकारों को समय एवं धन की बर्बादी के अतिरिक्त असुविधाओं का भी बार-बार सामना करना पड़ता था। म.प्र. राज्य प्राधिकरण द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुये पूरे देश में पहली बार मध्यप्रदेश के प्रशिक्षको द्वारा 40 घंटे का ऑनलाइन मीडिएशन प्रशिक्षण अधिवक्ताओं हेतु प्रारंभ किया गया है। जिससे बड़ी संख्या में पीडि़त पक्षकारगणों को राहत प्राप्त हो सकेगी व मध्यस्थता व्यवस्था की पहुंच एवं लाभ से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को तीव्र गति से लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डी.के. सिंह, अतिरिक्त‍ सचिव तथा अरविंद श्रीवास्तव, उप सचिव व राज्य विधिक सेवा के प्राधिकरण के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीगणों का सहयोग सराहनीय रहा।

      प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सात अगस्त को न्यायमूर्ति संजय यादव, कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 40 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुये प्रतिभागियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मध्यस्थता विषय की प्रासंगिकता, मध्यस्थता के विविध पक्षों, प्रशिक्षण से प्राप्त मार्गदर्शन के साथ ही आने वाली कठिनाईयों इत्यादि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुये समाज में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न कठिनाईयों के निराकरण में मध्यस्थ‍ता पद्धति को अपनाने और उसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया।

क्रमांक/5251/अगस्त-67/मनोज

 

मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थाल में थूकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों से वसूला गया जुर्माना जमा करने के लिये शीर्ष तय

जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने अधिकारियों को दिये निर्देश

जबलपुर 07 अगस्त, 2020

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आज एक आदेश जारी कर मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थल पर थूकने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि को शीर्ष 0070-01-102 फाइन एण्ड फीचर्स मद में जमा करवाने के निर्देश दिये है।

      कलेक्टर श्री यादव द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर पुलिस सहित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और खाद्य निरीक्षक व औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे वसूली गई जुर्माने की राशि निर्धारित शीर्ष में ही जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि जुर्माना राशि का पृथक से रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा। जिसमें दिनांक, चालान नंबर एवं राशि अंकित की जायेगी। इस रजिस्टर को सप्ताह में एक बार कोषालय अधिकारी से प्रमाणित कराकर समय-सीमा बैठक में अवलोकन हेतु भी प्रस्तुत करना होगा।

क्रमांक/5252/अगस्त-68/मनोज