NEWS -14-08-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

  समाचार

एलर्जी का बहाना बनाकर मास्क न पहनने वाले युवक को भेजा जेल

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने जिले में चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत बार-बार कहने के बावजूद फेस मास्क न लगाने पर पाटन निवासी अठारह वर्षीय युवक को जेल भेज दिया गया।

एसडीएम पाटन आशीष पांडे ने बताया कि पाटन निवासी दीपक नाम का युवक बिना मास्क लगाये हाट बाजार पाटन में अपनी कपड़े की दुकान चला रहा था और दुकान पर तीन-चार ग्राहक भी थे। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जब उन्होनें इस युवक को फेस मास्क लगाने की विनम्रतापूर्वक समझाइश दी तो वो आना-कानी करने लगा। एसडीएम श्री पांडे ने बताया कि इस युवक को कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई लेकिन वह मास्क पहनने को तैयार नहीं हुआ। युवक ने यह कहते हुये मास्क पहनने से इंकार कर दिया की मास्क लगाने से उसे एलर्जी होती है। एसडीएम पांडे के मुताबिक बहानेबाजी करने के संदेह पर उन्होंने तुरन्त इस युवक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। चिकित्सकीय परीक्षण में मास्क पहनने से एलर्जी होने की बात गलत साबित होने पर युवक को प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने करने के आरोप में धारा 151 के तहत कार्यवाही कर सीधे पाटन जेल भेज दिया गया।

क्रमांक/5321/अगस्त-136/जैन

 कलेक्टर ने नागरिकों को दी स्वं‍तत्रता दिवस की बधाई

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

      कलेक्टर भरत यादव ने जिले के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनायें दी हैं। कलेक्टर श्री यादव ने वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के दौर में जिले वासियों द्वारा जिला प्रशासन को प्रदान किये गये सहयोग, हौसले और जज्बे की सराहना की है।  

      कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता जिन बलिदानियों के कारण मिली है, उनका पुण्य स्मरण करते हुये इस वर्ष छोटे स्वरूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कलेक्टर श्री यादव ने उम्मीद व्यक्त किया है कि जिले के नागरिक वर्तमान कोरोना की चुनौती का साहस से सामना करते हुये जिले की प्रगति के लिये सहभागी बनेंगे।

      उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। समय-समय पर हाथ धोते रहें, सेनेटाइजर का उपयोग करें। सावधानी और सतर्कता ही कोरोना से बचाव का उपाय है।

क्रमांक/5322/अगस्त-137/मनोज

 भविष्य निधि वार्षिक लेखा विवरण वेबसाईट पर अपलोड

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा विवरण कार्यालय की वेबसाईट www.agmp.cag.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभिदाता अपनी सीरीज प्रविष्ट करके तथा एकाउन्ट नंबर कॉलम में अपना सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक तथा पासवर्ड प्रविष्ट करके लेखा विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

लेखा विवरणों में किसी विसंगति के ऑनलाइन सुधार अथवा अन्य शिकायत के लिये अभिदाता सत्यापित विवरण सहित वेबसाईट पर Accountant General (A&E)-11 में Online Grievance Redressal खोलकर Lodge Your grievance online में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत का निराकरण एक माह के अंदर महालेखाकार की निगरानी में किया जाता है। अभिदाता अपनी शिकायत दूरभाष क्रमांक 0751-2317359 एवं 2432457 पर भी कर सकते हैं। सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (F.A.Q.), आवश्यक आवेदन प्रारूप एवं अन्य फार्म भी कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

क्रमांक/5323/अगस्त-138/मनोज

 समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश की पहचान बनायेगा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शीघ्र ही समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश की पहचान बनायेगा। सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य हासिल करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरोना संकट की परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण तेजी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश की स्वतंत्रता जिन बलिदानियों के कारण मिली है, उनका पुण्य स्मरण करते हुए इस वर्ष छोटे स्वरूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश के नागरिक वर्तमान कोरोना की चुनौती का साहस से सामना करते हुए प्रदेश की प्रगति के लिए सहभागी बनेंगे।

क्रमांक/5324/अगस्त-139/मनोज

तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कांउसलिंग 18 अगस्त से प्रारंभ होगी

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त, स्ववित्तीय एवं निजी संस्थानों में तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2020-21 के लिए 18 अगस्त से काउंसलिंगप्रारंभ होगी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत अभ्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन ऑनलाइन ही किया जायेगा। अभ्यार्थियों को सहायता केन्द्र उपस्थित नहीं होना पडेगा, पंजीयन के समय दी गई जानकारी को अपलोड किये गए दस्तावेजों से मिलान कर ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा।

प्रवेश सत्र 2020-21 में स्वीकृत पाठ्यक्रम 5 वर्ष एम.बी.ए./एम.सी.ए.,फार्म.डी, एकलव्य/ अम्बेडकर योजना अन्तर्गत डिप्लोमा, नॉन पी.पी.टी. डिप्लोमा, बी.डी. फार्मेसी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट तथा बी.ई./बी.टेक.(अंशकालिक) पाठ्यक्रमों की कांउसलिंग 18 अगस्त 2020 से प्रारंभ होगी।

सितम्बर माह में एन.आर.आई (बी.ई./बी.टेक/बी.आर्क) पाठ्यक्रमों की काउसलिंग 5 सितम्बर 2020, बी.ई./बी.टेक  (पूर्णकालिक)  की 10 सितम्बर, एम.बी.ए. (पूर्णकालिक/अशंकालिक)  तथा एम.सी.ए. की 15 सितम्बर, बी.आर्क, एम.फार्मसी, एम.ई/एम.टेक  (पूर्णकालिक/अंशकालिक)  की 16 सितम्बर, इंजीनियरिंग डिप्लोमा (प्रवेश परीक्षा आधारित) 17 सितम्बर, लेटरल एंट्री  (बी.ई/बी.फार्मेसी)  21 सितम्बर तथा एम.आर्क की काउसलिंग 1 अक्टूबर 2020 को संभावित है।

ऑनलाइन कांउसलिंग से संबंधित सभी जानकारी काउसंलिंग प्रक्रिया, सहायता केन्द्रों की सूची, पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की सूची, समय-सारणी आदि वेबसाइट  https://dte.mponline.gov.in  पर उपलब्ध है।

क्रमांक/5325/अगस्त-140/मनोज

 

आज रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक रहेगा विराम

दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का चालन प्रतिबंधित

जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी की दुकानें व निजी कार्यालय रहेंगे बंद

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के निर्देशों तथा डिस्ट्रिक्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में की गई चर्चा के अनुसार जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत शनिवार 15 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 17 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3 के तहत दी गई छूट में विराम संबंधी आदेश आज जारी कर दिया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विराम में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे-दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी।

जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय शनिवार 15 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 17 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा शासकीय विभाग जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यिूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। किन्तु उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।

हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे। फ्लाइट्स एवं ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा टिकट ही ई-पास माने जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा पूर्णत बंद रहेंगे। लॉज धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईडी कार्ड) रखना आवश्यक होगा।

सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानों सहित) शनिवार 15 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 17 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे जीसीएफ, ओएफके, व्हीएफजे, सीओडी, आईआईएफ, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। अति आवश्यक बैकिंग सेवाएं एवं एटीएम खुले रहेंगे।

आदेश का उल्लंघन करने वाले वय्क्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

आदेश शनिवार 15 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 17 अगस्त प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार 17 अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियां कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होंगी।

क्रमांक/5327/अगस्त-142/मनोज

कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर चौहानी श्मशान घाट के साथ गुप्तेश्वर

मोक्षधाम में होगा हिन्दुओं का अंतिम संस्कार

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

हिन्दु समुदाय के व्यक्ति की कोरोना से संक्रमित होने के बाद संदेहास्पद मृत्यु की स्थिति में उनका अंतिम संस्कार चौहानी गढ़ा श्मशानघाट के साथ-साथ अब गुप्तेश्वर मोक्षधाम में भी अंतिम संस्कार संपन्न कराया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए तदाशय का आदेश जारी कर दिया है।

क्रमांक/5326/अगस्त-141/मनोज