NEWS -05-08-2020-C

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मध्य प्रदेश शासन

समाचार


कलेक्टर की अध्यक्षता में आवारा पशुओं के व्यवस्थापन को लेकर बैठक संपन्न

जबलपुर 05 अगस्त, 2020

आवारा पशुओं के व्यवस्थापन को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई बैठक में सड़क दुर्घटना में घायल अथवा बीमार गौ-वंश के उपचार में लगने वाली दवाईयों के लिए आवश्यकता पडऩे पर जिला पशु कल्याण समिति से पशु चिकित्सा अस्पताल को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर भरत यादव ने दिए हैं।

श्री यादव ने बैठक में कहा कि राशि के अभाव में घायल गौ-वंश का उपचार किसी हालत में रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वेटरनरी कॉलेज के अस्पताल में दवाए नहीं हैं तो पशु कल्याण समिति से इसके लिए राशि मुहैय्या कराई जाए।

बैठक में निगम आयुक्त अनूप कुमार, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, उपसंचालक पशुपालन विभाग डॉ. एसके वाजपेयी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं के मामले में पशुमालिक का पता चलने पर उनसे दो गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूम रहे गौ-वंशीय पशुओं को शहरी क्षेत्र के मामले में नगर निगम द्वारा संचालित गौशालाओं में और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में मुख्यमंत्री गौशाला परियोजना के तहत बनी गौशालाओं में भेजा जाना चाहिए।

श्री यादव ने सड़क दुर्घटना में घायल पशुओं को पशु चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए नगर निगम द्वारा संचालित एम्बुलेंस में प्रशिक्षित स्टॉफ को ही तैनात करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर चर्चा करते हुए आवारा कुत्तों के बधियाकरण की नई तकनीक को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के बधियाकरण की जिम्मेदारी जिस गैर सरकारी संगठन को सौंपी गई है उसके सदस्यों को वेटरनरी कॉलेज से नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दिलाई जाए।

श्री यादव ने नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के लिए कठौंदा में बनाए गए डॉग हाउस का विस्तार करने के लिए भी बैठक में निर्देश दिए।

क्रमांक/5228/अगस्त-44/जैन

 

रात 8.30 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, रात नौ बजे लागू होगा रात्रिकालीन कफ्र्यू

भारत सरकार द्वारा तय की गई गाईड लाइन के अनुसार आज से खुल सकेंगे जिम

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश

 जबलपुर 05 अगस्त, 2020

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने अनलॉक-3 के तहत आज एक आदेश जारी कर दुकानों के खुलने की अवधि को एक घंटे बढ़ा दिया है जबकि रात्रिकालीन कफ्र्यू की समयावधि में एक घंटे की कमी की है। जिले में सभी दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक खुली रह सकेंगी। जबकि रात्रिकालीन कफ्र्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

आदेश में योग संस्थानों और जिम्नेजियम को भी गुरुवार 6 अगस्त से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाइन का पालन करने की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के भीतर जिम्नेजियम और योग संस्थानों को नहीं खोला जा सकेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी और लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार जिले में स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। केवल दूरस्थ अथवा ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार), ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों तथा अन्य बड़े सम्मेलनों पर रोक रहेगी।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शेष सभी प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। फिजिकल डिस्टेसिंग का सभी को पालन करना अनिर्वाय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थल अथवा पूजा स्थलों पर भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में वर एवं वधू पक्ष सहित केवल 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। मृत्यु संस्कार के दौरान भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। मृतक के कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पांच व्यक्तियों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की 188 एवं अन्य मामूली प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/5229/अगस्त-45/जैन