NEWS -14-08-2020-D

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने आज से

प्रारंभ होगा सहयोग से सुरक्षा अभियान

सभी वर्गों की अभियान में सहभागिता सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश

 

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना से सुरक्षा के उपायों के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता से कल शनिवार से जिले में सहयोग से सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया जायेगा। कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस बारे में आयोजित बैठक में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों को इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

श्री यादव ने बैठक में कहा कि सहयोग से सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य सबका सहयोग लेकर कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति आम लोगों को जागरूक करना और कोरोना को परास्त करना है। उन्होंने अभियान के तहत अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

कलेक्टर ने अभियान के तहत कोरोना को लेकर लोगों की शंकाओं और गलत धारणाओं को भी दूर करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से स्वस्थ्य हुए व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं बरतने की समझाइश भी लोगों को इस अभियान के तहत दी जाए। श्री यादव ने स्थानीय निकायों के अधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में सहयोग से सुरक्षा अभियान का उल्लेख करने और लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी देने के निर्देश भी दिये।

कलेक्टर ने सहयोग से सुरक्षा अभियान के तहत हर सप्ताह अलग-अलग थीम पर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि जिले में चलाये जा रहे इस अभियान की हर सप्ताह समीक्षा भी की जायेगी। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, संदीप जीआर एवं वीपी द्विेदी भी मौजूद थे।

क्रमांक/5336/अगस्त-151/जैन

 

खनिज आयरन ओर के

अवैध खनन के आरोप में जसजीत सिंह वालिया के

विरूद्ध करीब साढ़े सात करोड़ का जुर्माना

जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने दिया आदेश

जबलपुर 14 अगस्त, 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जिले की सिहोरा तहसील के ग्राम महगंवा में खनिज आयरन ओर का अवैध उत्खनन करने के आरोप में रिजवान बाग, व्ही.आई.पी. रोड भोपाल निवासी जसजीत सिंह वालिया के विरूद्ध सात करोड़ 49 लाख 77 हजार 56 रुपए की जुर्माना राशि वसूलने का आदेश पारित किया है।

सहायक खनिज अधिकारी द्वारा जसजीत सिंह वालिया से जुर्माने की सात करोड़ 49 लाख 77 हजार 56 रुपए की राशि वसूल किये जाने का प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अवैध रूप से उत्खनित खनिज आयरन ओर एक लाख 3 हजार 488 एमटी की श्रेणी आयरन ओर 55 प्रतिशत से नीचे की वर्तमान में भारतीय खान ब्यूरो से अंतिम प्रकाशित बाजार मूल्य माह मार्च 2020 के अनुसार 630 रुपए प्रति टन की दर से कुल 6 करोड़ 51 लाख 97 हजार 440 रुपए बाजार मूल्य आंकलित किया गया है। साथ ही खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित अनुसार बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत के समतुल्य रायल्टी की दर 94 रुपए 50 पैसे प्रति टन होती है। जो अवैध उत्खनित आयरन ओर फाईन्स की कुल देय रायल्टी 97 लाख 79 हजार 616 रुपए होती है। इस प्रकार बाजार मूल्य की राशि 6 करोड़ 51 लाख 97 हजार 440 रुपए और रायल्टी की राशि 97 लाख 79 हजार 616 रुपए मिलाकर कुल 7 करोड़ 49 लाख 77 हजार 56 रुपए की वसूली करने का आदेश कलेक्टर श्री यादव द्वारा दिया गया है।

कलेक्टर श्री यादव ने सहायक खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि ग्राम चन्नौटा स्थित अवैध उत्खनित स्थल राजस्व अभिलेख में शासकीय वन के रूप में दर्ज है। इसलिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु संपूर्ण प्रकरण की प्रति वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल को देवें।

क्रमांक/5337/अगस्त-152/जैन