NEWS -08-08-2020-A

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 रोको-टोको अभियान :

1320 व्यक्तियों पर 01 लाख 54 हजार रुपए का जुर्माना

जबलपुर 08 अगस्त, 2020

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, मास्क न पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज शनिवार को 1 हजार 320 व्यक्तियों से 01 लाख 54 हजार 300 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज की कार्यवाही में नगर निगम द्वारा 174 व्यक्तियों से 37 हजार 950 रुपये, पुलिस द्वारा 926 व्यक्तियों से 93 हजार 950 रुपए एवं एंटी कोरोना टास्‍क फोर्स द्वारा 108 व्‍यक्तियों से 10 हजार 800 का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/5257/अगस्त-74/जैन

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

किसान अपनी फसलों का बीमा अब 18 तक करवा सकेंगे

जबलपुर 08 अगस्त, 2020

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान खरीफ 2020 में अब अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त तक करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ताकि कृषक कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ नवीन व अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो सके।

खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। जबकि शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ की जिन फसलों का बीमा कराया जा सकता है उनमें जिला स्तर से उड़द एवं मूंग तहसील स्तर से ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हलका स्तर पर सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की फसलें शामिल हैं।

बीमा कराने के लिए पात्र कृषकों में अधिसूचित बैंकों में अधिसूचित पसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी-अपनी फसलों का बीमा का आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु सवैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से करवा सकते हैं।

बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी व ड्रायविंग लायसेंस आदि शामिल है। भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है।

क्रमांक/5258/अगस्त-75/जैन

 

संभाग स्‍तर पर जनजातीय विकास के लिये किये जा रहे कार्य 

जबलपुर 08 अगस्त, 2020

विश्‍व आदिवासी दिवस पर संभागीय उपायुक्‍त आदिवासी विकास ने प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास के संदर्भ में जानकारी लेने हुये बताया कि जबलपुर संभाग अंतर्गत बालाघाट, डिंडौरी, छिंदवाडा, कटनी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर सिवनी जिलों में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 27 लाख 09 हजार 23 है। जो कि संभाग की कुल जनसंख्या का 23 प्रतिशत है।

म.प्र. शासन में अनुसूचित जनजाति के नाम पर मंत्रालय का भी गठन कर जनजा‍तीय विकास के लिये कई योजनायें संचालित की जा रही है। जिससे इस समुदाय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा की अनिर्वायता करने के उद्देश्‍य से जबलपुर संभाग अंतर्गत कुल 10122 संस्थायें संचालित हैं जिसमे कुल प्राइमरी स्कूल 7013, मिडिल स्कूल 2205, हाई स्कूल 494, हायर सेकेंड्री स्कूल 385, हैं एवं 323 छात्रावास, 21 विशिष्ट संस्थायें 01 संभाग स्तरीय गुरूकुलम वि़द्यालय, 01 मॉडल स्कूल संचालित हैं। छात्रावासों में 18 हजार 155 छात्र-छात्राएं निवासरत है। जहां शासन द्वारा निशुल्क भोजन, गणवेश, पुस्तक आदि की व्यवस्था की जाती है।

आदिवासी विकास विभाग भोपाल द्वारा मध्‍यप्रदेश प्रदेश ट्रायवल अफेयर्स एण्‍ड आटोमेशन सिस्‍टम  का गठन किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्‍य आदिवासी विभाग का पूर्ण रूप से कंपयूटरीकरण करना है। इस हेतु विभाग अंतर्गत समस्त हितग्राहियों/छात्र-छात्राओं का एमपी टास पर प्रोफाईल पंजीयन कर दिया गया है जिससे हितग्राहियों/छात्र-छात्राओं को दस्तावेज लेकर कार्यालयों के चक्कर न काटने पडे सभी हितग्राहियों के पंजीयन उपरांत यूनीक नंम्बर दिया गया है जिससे कोई भी हितग्राही विभागीया योजनाओं का लाभ कार्यालय आये बिना ही ऑनलाईन ले सकता है एवं आवेदन की वर्तमान स्थिति का पता कर सकता है हितग्राहियों/छात्र-छात्राओं को मोबाइल पर स्थिति से भी अवगत कराया जाता है। विभाग द्वारा सभी योजनाओं का सरलीकरण करते हुये, ऑनलाईन संचालन सफलातापूर्वक किया जा रहा है।

जाति प्रमाण पत्रों की आवश्‍यकता सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। जिससे ई डिस्ट्रिक्‍ट पोर्टल से प्राप्त डिजिटल जाति प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा एमपी टास प्रोफाईल पंजीयन से जोडा गया है इससे जाति प्रमाण पत्र की कार्यालय को दी जाने वाली हार्ड कांपी की अनिर्वायता को समाप्त किया गया है।

जबलपुर संभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को दी जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति योजना में कालेजों में अ़ध्‍ययनरत 22 हजार 458 छात्र-छात्राओं को 2281.69 लाख रूपये का लाभ दिया गया। आवास सहायता योजनांर्तगत जो छात्र-छात्राएं छात्रावास में रहने से वंचित हो जाते हैं उन्हे किराये के मकान में रहने हेतु शहरी/ग्रामीण प्रचलित दर संभाग में रू 2000 जिले में 1250, तहसील में रू 1000 की दरों पर योजना का संचालन किया जा रहा है वर्तमान में कुल 21 हजार 925 छात्र-छात्राओं को रू 1303.13 लाख रूपये का लाभ दिया गया है। वन अधिकार पट्टों का वितरण योजनांर्तगत पूर्व में शासन द्वारा निरस्त किये गये वन अधिकार पट्टों को पुनः मान्य करने हेतु एम पी वनमित्र पोर्टल के माध्यम से वन अधिकार समितियों द्वारा निरस्त दावों को मान्य करने की प्रक्रिया की जा रही है।

      शिष्यवृत्ति योजनांर्तगत संभाग में अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में कुल 18 हजार 155 छात्र-छात्राऐं निवासरत हैं और छात्रावासों में निवासरत नवीन छात्र-छात्राओं शिष्‍यवृत्ति प्रदान की जाती है । आहार अनुदान योजना के अंतर्गत विशेष पिछडी जनजाति बैगा एवं भारिया जातियाँ जो चिन्हांकित क्षेत्रों एवं अतिरिक्त निवासरत है के परिवार की महिला मुखियॉं के खाते में रू 1000/-प्रतिमाह की दर से आहार अनुदान की राषि का वितरण प्रतिमाह किया जाता है। जुलाई की स्थिति मे कुल 35 हजार 196 परिवार को 315.96 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है । मदद योजना के अंर्तगत विभिन्न ग्रामों में निवासरत आदिवासी रहवासियों के लिए रू 25 हजार रूपये बर्तन खरीदी के लिये प्रत्‍येक ग्रामों को दी जाने वाली सहायता राशि है। जिसमे संभाग अंतर्गत 4 हजार 384 ग्रामों को  1096.00 लाख रूपये की राशि ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से दी जा रही है। अत्याचार राहत योजना के अंतर्गत आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु अत्याचार अधिनियत 2007 बनाया गया है जिसमे आदिवासियों के साथ हत्या, मारपीट, गाली गलौच, बालात्कार आदि में राहत राशि देने का प्रावधान है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत ऐसे 649 प्रकरण में 1037.56 लाख रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

बस्ती विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सीसी रोड़ निर्माण, नाली निर्माण, कृषकों के पंपों का ऊर्जीकरण विद्युल लाईन निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस योजना अंतर्गत संभाग में कुल प्राप्त प्रकरण 397 हैं। जिसमें रू 2469.71 लाख रूपये का राशि की कार्य कराये जा चुके हैं। आकांक्षा योजना अंर्तगत तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा आदि में आदिवासी छात्र-छात्राओं की सहभागिता हो इस के लिये विशेष कोचिंग आकांक्षा योजना छात्रावास संभाग मुख्यालय जबलपुर में संचालित है जिसमें छात्र-छात्राओं को 10 वीं के बाद से ही जी, नीट व क्‍लेट की कोचिंग दी जाती है। जि‍समें वर्ष 2019-20 में कुल छात्रों की संख्या 199 थी ।संभाग स्तरीय गुरूकुलम विद्यालय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए संभाग मुख्यालय में उ़च्च गुणवत्ता युक्त अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना एवं नियमित शिक्षा के साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विद्यार्थियों को सक्षम एवं योग्य बनाने के उद्देश्‍य से संचालित है। वर्तमान में यह विद्यालय रामपुर छापर जबलपुर में संचालित है।

क्रमांक/5259/अगस्त-76/उइके

 

रात्रि 9 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3

के तहत दी गई छूट में रहेगा विराम

जबलपुर 08 अगस्त, 2020

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्‍डाधिकारी एवं कलेक्‍टर भरत यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज 8 अगस्त शनिवार की रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार की प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3 के तहत दी गई छूट में विराम रहेगा।

      जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह विराम संपूर्ण जबलपुर जिले में लागू होगा। विराम अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी।

      अति आवश्य वस्तुएं जैसे- दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा।

      केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय 8 अगस्त शनिवार रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा वाले शासकीय वि‍‍भाग जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। किन्तु  अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे।

      फ्लाइट्स एवं ट्रेन से आने-जाने वाले यात्रियों की यात्रा टिकट ही ई-पास माने जायेंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा पूर्णत: बंद रहेंगे। लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई.डी. कार्ड) रखना आवश्यक होगा। सभी गैर आवश्यक गतिविधियाँ (शराब दुकानों सहित) 8 अगस्त शनिवार रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।

      आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य  सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश 8 अगस्त शनिवार रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार 10 अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होंगी।  

क्रमांक/5260/अगस्त-77/जैन

 कोरोना से स्वस्थ होने पर 35 व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज

बीते चौबीस घण्टे में कोरोना के 65 नये मरीज मिले

जबलपुर 08 अगस्त, 2020

कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने पर  आज शनिवार को 35 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना के 65 पॉजिटिव प्रकरण सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 35 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब 1253 हो गई है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिले 65 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1814 पहुँच गई है । पिछले चौबीस घण्टे में 98 बर्षीय महिला और 64 वर्षीय पुरुष की मृत्यु को मिलाकर कोरोना से अभी तक 36 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 525 हो गये हैं । आज शनिवार  को कोरोना का टेस्ट करने 1160 व्यक्तियों के सेम्पल परीक्षण हेतु भेजे गये हैं । वहीं आज शुक्रवार को 1112 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं ।

क्रमांक/5261/अगस्त-78/जैन