NEWS -10-08-2020-C

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 आज से दुकानें प्रात: 6 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक खुलेंगी

होटल एवं रेस्टोरेंट भी रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे

कर्फ्यू अब रात 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक रहेगा

जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर 10 अगस्त, 2020

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने अनलॉक-3 के तहत पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधिन करते हुये दुकानों के प्रतिदिन खुलने का समय अब प्रात: 6 बजे से रात्रि 9.30 बजे कर दिया है। साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुलें रह सकेंगे।

      जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा आज इस संबंध में जारी किये गये संशोधित आदेश के मुताबिक रात्रि कालीन कर्फ्यू अब रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के स्थान पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक जारी रहेगा। यह आदेश मंगलवार 11 अगस्त से लागू हो जायेगा।

      जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि के 8.30 बजे के स्थान पर मंगलवार से अब प्रात: 6 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक तथा होटल एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।

      आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य  सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

      जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ यथावत लागू रहेंगी। यह आदेश मंगलवार 11 अगस्त  की प्रात: 5 बजे से प्रभावशील हो जायेगा

क्रमांक/5279/अगस्त-96/मनोज

स्कूली बच्चों की ऑनलाइन चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता 13 अगस्त को

जबलपुर 10 अगस्त, 2020

शालेय बच्चों के लिये 'गंदगी मुक्त मेरा गाँव'' विषय पर ऑनलाइन चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता 13 अगस्त को आयोजित की जा रही है। कक्षा-6 से 8वीं के बच्चों के मध्य चित्रकला एवं कक्षा-9 से 12वीं के बच्चों के मध्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

जिलों के प्रथम तीन विजेताओं में से उत्कृष्ट विजेताओं का चयन कर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जायेगा।

क्रमांक/5280/अगस्त-97/मनोज

 कोरोना के दो गंभीर रोगियों को मेडीकल कॉलेज में दी गई प्लाज्मा थेरेपी

जबलपुर 10 अगस्त, 2020

मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में आज दो कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। इनमे से एक 66 और दूसरे 55 वर्ष पुरुष शामिल है। दोनो ही मरीज ऑक्सीजन पर है और गंभीर हालत में है। मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ. प्रदीप कसार के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी के पश्चात उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जरूरत पडऩे पर उनको एक यूनिट और दिया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी मेडिसिन एवं पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में दी गई। जिसमे डॉ जितेंद्र भार्गव, डॉ ऋतु गुप्ता, डॉ नीरज जैन, डॉ मयंक, डॉ प्रगति शामिल है।

कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों से आग्रह किया है कि वे अपना प्लाज्मा डोनेट करने मेडिकल कॉलेज जरूर जाएं ताकि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार मरीजों का जीवन बचाया जा सके।

क्रमांक/5281/अगस्त-98/जैन

 

धार्मिक त्यौहारों पर नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम

जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जबलपुर 10 अगस्त, 2020

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आने वाले सभी धर्मों के त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक त्यौहारों एवं उत्सवों के दौरान जुलूस शोभायात्रा एवं रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। इसी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति, झांकी एवं ताजिए स्थापित नहीं किये जा सकेंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थानों एवं उपासना स्थलों पर मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

आदेश में स्वतंत्रता दिवस पर निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में भी एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाने के मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

क्रमांक/5282/अगस्त-99/जैन