NEWS -01-08-2020-B

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 रविवार को भी अनलॉक-2 की छूट में रहेगा विराम

कलेक्टर ने नागरिकों से की विराम को सफल बनाने की अपील

जबलपुर 01 अगस्त, 2020

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी किये गये आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये रविवार 2 अगस्त को भी जिले में अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम लागू रहेगा। विराम की अवधि 3 अगस्त  सोमवार को प्रात: 5 बजे समाप्त होगी।

      कलेक्टर भरत यादव ने आज शनिवार के दिन विराम को सफल बनाने में दिये गये योगदान के लिये नागरिकों के प्रति आभार जताया है। कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रविवार के दिन भी विराम को सफल बनायें। अनावश्यक घरों से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और साबुन से हाथ धोते रहें। कोरोना से सावधानी और सजगता ही बचाव का उपाय है।

      जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विराम के दौरान जबलपुर जिले में अति आवश्यक वस्तुऐं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी आदि की दूकानें खुलीं रहेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर शासकीय, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो, रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी। लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अति अतिआवश्यक सेवा में लगे हुये परिवहन (ट्रांसपोर्ट) इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शेष सभी गैर आवश्यक (शराब दुकानों सहित) गतिविधियां विराम के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगीं

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/5188/अगस्त-04/जैन

 रोको-टोको अभियान :

40 व्यक्तियों पर 4 हजार रुपए का जुर्माना

जबलपुर 01 अगस्त, 2020

दो दिन के विराम के पहले दिन आज शनिवार को भी मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 40 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 4 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज की कार्यवाही में एसडीएम गोरखपुर की टीम द्वारा 16 व्यक्तियों से 1600 रूपये, एसडीएम आधारताल के दल द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रूपये, एसडीएम पाटन के दल द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, एसडीएम शहपुरा के दल द्वारा 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, एसडीएम कुडम के दल द्वारा 7 व्यक्तियों से 700 रूपये तथा रेल्वे स्टेशन पर दो व्यक्तियों से 200 रूपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/5189/अगस्त-05/जैन