News.28.05.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
बिना मास्क के तफरीह करने, कारोबार करने,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 245 व्यक्तियों से 27 हजार रूपए जुर्माना वसूल
जबलपुर 28 मई 2020
            कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर गठित अधिकारियों की टीम ने बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों में तफरीह करने वाले और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आज 245 व्यक्तियों से 27 हजार 185 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली की है।
      जिला प्रशासन द्वारा बार-बार समझाईश देने और आगाह करने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अवहेलना, मास्क नहीं लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि का कृत्य करने वाले लोगों से जुर्माना अधिरोपित करने और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वाले दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वे खुद मास्क लगाएं, ग्राहकों को भी मास्क लगाने प्रोत्साहित करें, दुकान में सेनिटाइजर रखें, ग्राहकों और खुद के हाथ को समय-समय पर सेनेटाइज करते रहें। दुकान में एक साथ 5 ग्राहकों को इकठ्ठा न होने दें।
अनुविभाग स्तर पर कार्यवाही
      अनुविभागवार की गई कार्यवाही में रांझी अनुविभाग के अंतर्गत मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि के 5 प्रकरणों में 500 रूपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। जबकि सिहोरा अनुविभाग में इन्हीं मामलों के 36 प्रकरणों में तीन हजार 600 रूपए की राशि वसूली गई। वहीं कुण्डम अनुविभाग में 5 प्रकरणों में 500 रूपए, जबलपुर ग्रामीण अनुभाग क्षेत्र में 500 रूपए, जबलपुर ग्रामीण अनुभाग क्षेत्र में 36 प्रकरणों में 5 हजार 600 रूपए तथा पाटन अनुविभाग में 163 प्रकरणों में 16 हजार 985 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली की गई।
      इसके अलावा नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों ने कुल 45 प्रकरणों में 4 हजार 500 रूपए की शास्ति आरोपित कर राशि की वसूली की। वहीं सिहोरा तहसील में 5 दुकानें सील की जाकर दो हजार 500 रूपए की शास्ति वसूल की गई।
एक दुकानदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
      ओव्हर प्राइजिंग की रोकथाम एवं गुणवत्ता बनाएं रखने संबंधी कार्यों के लिए गठित टीमों के द्वारा मास्क, फेस कव्हर धारण नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध एक प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। जबकि 7 प्रकरणों में एफआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है।  
क्रमांक/4584/मई-393/मनोज॥

सराफा और नया मोहल्ला कन्टेनमेंट जोन से मुक्त
जबलपुर, 28 मई, 2020
 पिछले इक्कीस दिनों से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव केस नहीं मिलने पर शहर के सराफा और नया मोहल्ला क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने इस बारे में आज गुरुवार की शाम आदेश जारी कर दिये हैं
क्रमांक/4585/मई-394/जैन

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज  दो व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज
जबलपुर, 28 मई, 2020
 कोरोना से स्वस्थ होने पर आज  गुरुवार  को सुखसागर कोविड केयर सेंटर से दो व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है नई गाईड लाइन के मुताबिक कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किये गये इन व्यक्तियों में हाजी शमीम उम्र 46 वर्ष  एवं  52 वर्ष  की हबीब उल निशा शामिल हैं दोनों को अगले सात दिन के लिये सुखसागर स्थित क्वारेन्टीन सेंटर भेज दिया गया है इन्हें मिलाकर अभी तक मिले कुल 226 पॉजिटिव व्यक्तियों में से 168 स्वस्थ हो चुके हैं और 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है इस तरह जबलपुर में अब कोरोना के एक्टिव केस 49 हो गये हैं
क्रमांक/4586/मई-395/जैन

होम क्वारेन्टाइन का उल्लंघन करने वालों पर होगा दो हजार रूपये का जुर्माना
जबलपुर, 28 मई, 2020
     होम क्वारेंटीन में रखे गये लोगों को अब नियमों-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।  कलेक्टर भरत यादव ने इस बारे में शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारेंटाइन के नियमों का पालन नहीं करेगा तो पहली बार उसके विरूद्ध दो हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा । दूसरी बार उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को संस्थागत क्वारेंटाइन में भेजा जायेगा । श्री यादव ने कहा कि होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।
क्रमांक/4587/मई-396/जैन

आँगनवाड़ी केन्द्रों पर फीवर क्लीनिक, कोविड-19 की गतिविधियाँ नहीं होंगी संचालित
जबलपुर, 28 मई, 2020
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के आँगनवाड़ी केन्द्रों पर फीवर क्लीनिक अथवा कोविड-19 की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा।
श्री किदवई ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज के थूक के कणों से दो मीटर के भीतर सम्पर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। प्रदेश में संचालित किसी भी आँगनवाड़ी में कोविड-19 संबंधी गतिविधियां, फीवर क्लीनिक का संचालन या सेम्पलिंग कार्य के लिये आँगनवाड़ी सह-आरोग्य केन्द्र का उपयोग किया जाये। श्री किदवई ने कहा कि भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हाईरिस्क की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आँगनवाड़ी का उपयोग सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चिन्हित टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ पोषण आहार वितरण आदि के लिए ही किया जाए।
क्रमांक/4582/मई-391/मनोज