News.11.05.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ व लैब टेक्नीशियन पद हेतु
18 तक आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 11 मई, 2020
     कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु 3 माह की निश्चित अवधि के लिए आवश्यक मानव संसाधन जैसे चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ व लैब टेक्नीशियन के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी पात्र आवेदकों से 18 मई तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । इच्छुक आवेदक कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक-15 गेट नंबर-तीन में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं । 
     इच्छुक पात्र आवेदक स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी डिग्री, डिप्लोमा विषय विशेषज्ञ के लिए योग्यता एम.डी. मेडिसिन, एम.डी. एनेस्थीसिया, पॉलमोनोलॉजिस्ट के लिए मासिक मानदेय डिग्री धारको के लिए एक लाख 25 हजार रूपये प्रतिमाह, डिप्लोमा धारकों के लिए एक लाख 10 हजार रूपये प्रतिमाह देय होगा । इसके अतिरिक्त कोविड-19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में विषय विशेषज्ञ के कारण इन्हें 100 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देय होगी ।  इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारी पद हेतु योग्यता एम.बी.बी.एस. होनी चाहिए, इन्हें 60 हजार रूपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा ।
     आयुष चिकित्सक अधिकारी (आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक) पद हेतु बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. की डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए ।  इस पद हेतु 25 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा । इसी तरह स्टॉफ नर्स महिला व पुरूष पद हेतु 20 हजार रूपये प्रतिमाह तथा ए.एन.एम. के पद के लिए 12 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय तय है ।
     इसके अलावा पैरामेडिकल स्टॉफ के रूप में फार्मासिस्ट व लैब टेक्नीशियन के पद पर चयनित पात्रों को 15 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जायेगा । नियुक्ति व पद से संबंधित सेवा शर्तों सहित अन्य विस्तृत जानकारी नोडल अधिकारी डॉ. धीरज दबंडे डी.एच.ओ. 9425363139 एवं एम.एम. मेहरा 9425184228 से प्राप्त कर सकते हैं । सपोर्ट स्टॉफ (वार्ड बॉय) क्लीनिंग स्टॉफ, सिक्यूरिटी गार्ड को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर अस्थायी रूप से तीन माह हेतु आवश्यकतानुसार लिया जा सकेगा ।
क्रमांक/4227/मई-135/मनोज

झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही शुरू
अब तक 13 की जाँच
दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई
जबलपुर, 11 मई, 2020
     झोलाछाप डॉक्टरों पर कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकायतों के आधार पर अब तक 13 ऐसे डॉक्टरों के चिकित्सकीय व्यवसाय की जाँच की है जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।
     सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा के मुताबिक फर्जी डिग्री या बिना रजिस्ट्रेशन के चिकित्सा कर रहे डॉक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए तीन सदस्यों की टीम बनाई गई है ।  टीम में डॉ. धीरज दवंडे, मीडिया अधिकारी अजय कुरील और डॉ. राधावल्लभ चौधरी को शामिल किया गया है । पिछले सात-आठ दिनों में इस दल द्वारा शिकायतों के आधार पर 13 डॉक्टरों के दस्तावेजों की जाँच की जा चुकी है ।  जबकि बिना उपयुक्त डिग्री या फर्जी डिग्री के आधार पर मरीजों की चिकित्सा करने के आरोप में दो चिकित्सकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है ।  अब तक जिन फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें रामपुर स्थित पांडे क्लीनिक के डॉ. महेन्द्र पांडे और घमापुर स्थित साई क्लीनिक के नाम पर दवाखाना चला रहे डॉ. जीतेन्द्र सिंह वर्मा शामिल हैं ।
     मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अधिकारी के अनुसार नियम विरूद्ध चिकित्सा कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवार्ड करने वाले बिना उपयुक्त डिग्री फर्जी डिग्रीधारी अथवा डॉक्टरों के विरूद्ध जाँच की कार्यवाही लगातार जारी रखी जायेगी ।  उनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जायेगी ।
क्रमांक/4228/मई-136/जैन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन
जबलपुर 11 मई 2020
      प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राइम सपोर्ट स्कीम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा आज समिति गठन का आदेश जारी किया गया। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति, प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन, प्रगति तथा दैनिक क्रियान्वयन में आने वाले गतिरोध की समीक्षा करेगी। समिति योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक निर्णय भी लेगी।
समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव खादय् उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रबंध संचालक .प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल, प्रबंध संचालक .प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन भोपाल, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक भोपाल, संचालक खादय उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुक्त/सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मुख्य सूचना अधिकारी एनआईसी भोपाल सदस्य बनाए गए हैं। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल समिति के सदस्य सचिव होंगे।
क्रमांक/4229/मई-137/मनोज॥

अन्य प्रदेशों से श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी

अब तक 2 लाख 15 हजार श्रमिक वापस

जबलपुर 11 मई 2020
      मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 2 लाख 15 हजार श्रमिक प्रदेश में वापस चुके हैं। आज तक गुजरात से एक लाख 5 हजार, राजस्थान से 45 हजार और महाराष्ट्र से 40 हजार श्रमिक वापस लाये गए हैं। इसके साथ ही गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना से भी श्रमिक वापस लाये गए हैं।
अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने जानकारी दी है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में फँसे मध्यप्रदेश के करीब 60 हजार श्रमिकों को अब तक उनके गृह स्थान पहुँचाया जा चुका है।
15 ट्रेनों की और मांग की गई
श्री केशरी ने बताया है कि श्रमिकों को वापस लाने के लिये पहले 56 ट्रेन का रिक्विजिशन भेजा गया था, अब 15 ट्रेन का और भेजा जा रहा है। इस प्रकार कुल 71 ट्रेन की मांग की जा चुकी है। श्रमिकों को लेकर 10 मई को 6 ट्रेन विभिन्न स्थानों से आयीं थी। आज 11 मई को 10 ट्रेन मध्यप्रदेश रही हैं। इस प्रकार आज तक 40 ट्रेन श्रमिकों को लेकर मध्यप्रदेश जाएंगी। श्रमिकों को लेकर 12 मई को 8 से 10 ट्रेन आएंगी।
क्रमांक/4230/मई-138/मनोज॥

श्रम विभाग की 18 सेवाएँ मिलेंगी अब एक दिन में

अधिसूचना जारी

जबलपुर 11 मई 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार उद्योगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में संशोधन किया गया है। अब श्रम विभाग की 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इन सेवाओं को 30 दिन में देने का प्रावधान था। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 की धारा-1 की उपधारा(4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन समय-सीमा में किया जाना, संविदा श्रम ( वि. एवं .) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियमन एवं समापित) अधिनियम 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 29 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञपित की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर निर्धारित समय-सीमा में संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाया किया जाना है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत कारखानों का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति प्रदाय किया जाना, कारखानों में स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण के संबंध में निर्देश, अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस प्रदाय करने विषयक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करने विषयक, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन प्रदाय करने विषयक, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतगत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में संशोधन होना हो, जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के पंजीयन की वैधता समाप्त होने वाली हो तथा पूर्व में जारी हुआ पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज हुई जानकारी में संशोधन भी होना हो ( जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 3- के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रदाय करने की अवधि एक दिन निर्धारित की गयी है। पंजीयन के लिए आवेदन और आदेश ऑनलाइन होगा।
इन सेवाओं के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वीतीय अपीलीय अधिकारी का भी पदांकन कर दिया गया है। प्रथम अपील के निराकरण की अवधि 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
क्रमांक/4231/मई-139/मनोज॥