News.20.05.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
किसानों तक पहुंचायें उन्नत बीज और उर्वरक
उद्यानिकी और मत्स्यपालन को बढ़ाने के निर्देश
कृषि उत्पादन आयुक्त ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की समीक्षा
जबलपुर, 20 मई, 2020
     कृषि उत्पादन आयुक्त के.के. सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रबी 2019-20 की समीक्षा की और खरीफ 2020 की कार्ययोजना के लिये दिशा-निर्देश दिये ।  खरीफ 2020 अन्तर्गत संभाग का 22 लाख 55 हजार 400 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र खरीफ फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है । कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये कि खरीफ फसलों के लिये बीज की मांग का सटीक आंकलन कर कृषि अधिकारी प्रमाणित बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करें ।  राज्य शासन द्वारा उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति की जा रही है ।  उर्वरक किसानों तक पहुंचाये ।  अग्रिम भंडारण और उठाव की समीक्षा कलेक्टर्स कर ले ।
     इस बैठक में जबलपुर के एन.आई.सी. के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में संभागायुक्त महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर भरत यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्र और संभागीय अधिकारी क्रम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हुए ।  संभाग के जिलों में कलेक्टर और अन्य जिला अधिकारी शामिल हुए ।
     संभागायुक्त श्री चौधरी ने कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, मत्स्यपालन आदि कृषि से जुड़े क्षेत्रों में नवाचार तथा राज्य शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में प्रगति की जानकारी दी ।  उन्होंने कहा जहां एक ओर किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं अमानक खाद-बीज के लिये कार्रवाई की जायेगी ।
     संभागायुक्त श्री चौधरी ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देकर नश्ल सुधार कार्यक्रम को गति दी जाएगी ।  गौशालाओं के प्रगतिशील निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाएगा । गौशालाओं का सुचारू संचालन शुरू किया जाएगा ।  भूसा खरीदी कार्य का रिव्यू किया जा रहा है ।  उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड सुनिश्चित होने तथा इस कार्य से पशुपालन तथा मत्स्यपालन को जोड़ा जाएगा तथा इसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ायी जायेगी ।  उन्होंने पशु बीमा राशि के प्रकरण के निराकरण के लिये विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत रेखांकित की । उन्होंने कहा पशुधन संजीवनी, पशुपालक किसानों के कल्याण की उपयोगी योजना है ।  इसका प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर से भी करने के निर्देश दिये गये हैं ।
     कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि जबलपुर जिले के लिये एक बड़ी गौशाला निर्माण की जरूरत है ।  उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के 130 दुग्ध पार्लर को क्रियाशील किया जाएगा ।  कंटेनमेंट जोन में दुग्ध पार्लर के माध्यम से दुग्ध सप्लाई भी सुनिश्चित की जायेगी ।
     उद्यानिकी तथा मत्स्य पालन की समीक्षा में संभागायुक्त ने कहा कि उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र प्रत्येक जिले में 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा । सब्जी और मसालों के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि लाने के निर्देश मैदानी अमले को दिये गये हैं ।  सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के लिये केन्द्र और राज्य शासन के कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर फोकस किया जा रहा है ।
     संभागायुक्त श्री चौधरी ने कहा कि उद्यानिकी विस्तार के लिये मनरेगा के माध्यम से एरिया विस्तार किया जायेगा । उद्यानिकी विस्तार के लिये क्लस्टर एप्रोच को बढ़ावा दिया जायेगा ।
     कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि जबलपुर संभाग में वन क्षेत्र तथा वन ग्रामों की संख्या अधिक है ।  अत: उद्यानिकी को वन ग्रामों तक पहुंचायें ।  संभागायुक्त ने बताया कि वनमंडलाधिकारियों की बैठक बुलाकर वनाधिकार पट्टा प्राप्त वनवासियों को फलों तथा उद्यानिकी फसलों का उत्पादन लेने प्रेरित किया जायेगा । उन्होंने बताया कि जबलपुर में उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली मटर के विपुल उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए मटर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाएंगें ।  उद्यानिकी विस्तार के लिये नारंगी भूमि का बेहतर उपयोग किया जाएगा ।
     सहकारिता विभाग अंतर्गत समीक्षा में कहा गया कि कृषि ऋणों की वसूली के लिये बड़े सक्षम किसानों की सूची तैयार कर वसूली की जाय ।  शासकीय राशि के गबन के प्रकरणों को कलेक्टर के समक्ष सहकारिता विभाग के अधिकारी रखें तथा उनके निर्देश पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ।  वसूली के प्रकरणों में लीगल कार्रवाई की जाय । संभागायुक्त श्री चौधरी ने कहा कि वसूली में राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाकर वसूली सुनिश्चित करायी जायेगी ।  बैठक में भोपाल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गये ।
क्रमांक/4445/मई-254/खरे

ब्रम्होस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट ने फिर भेजे पीपीई किट और एन-95 मास्क
30 इन्फ्रारेड थर्मामीटर भी भेजे
जबलपुर, 20 मई, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए ब्रम्होस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट ने जबलपुर को एक बार फिर 30 इन्फ्रारेड थर्मामीटर, 16 सौ एन-95 मास्क और दो सौ पीपीई किट प्रदान की है । ब्रम्होस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट की ओर से यह सामग्री आज कलेक्टर भरत यादव को रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव आशीष दीक्षित ने प्रदान की । ज्ञात हो कि इसके पहले 16 अप्रैल को भी ब्रम्होस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट की ओर से जिला रेडक्रॉस सोसायटी जबलपुर को 30 इन्फ्रारेड थर्मामीटर, ढाई हजार एन-95 मास्क एवं 500 पीपीई किट उपलब्ध कराई गई थी । कलेक्टर भरत यादव ने दोबारा उपलब्ध कराई गई इस सहायता के लिए ब्रम्होस एयरोस्पेस प्रोजेक्ट के सीईओ डॉ. सुधीर कुमार मिश्रा का आभार व्यक्त किया ।
क्रमांक/4446/मई-255/जैन

अब 31 मई की रात 12 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर 20 मई 2020
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए आज एक आदेश जारी कर टोटल लॉकडाउन की अवधि 31 मई की रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। इसी आदेश में उल्लेखित है कि जिले में केवल नगर निगम सीमा क्षेत्र को ही रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है।
      जारी आदेश में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले के जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर के संपूर्ण क्षेत्र में केवल प्रतिबंधित गतिविधियों पर ही रोक रहेगी। शासन के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा के बाहर की गतिविधियों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ही प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज जारी आदेश में नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं।
जिले में प्रतिबंधित गतिविधियां -
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें। ऑन लाईन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वारंनटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवायें प्रतिबंधित रहेगीं। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, ऑडीटोरियम, बार, मनोरंजन पार्क, सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेगें। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिये बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेगें। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेगें। यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। स्पा, सैलून एवं नाई की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। 
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां -                                       
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्राइवेट ऑफिस व संस्थान 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुले रह सकेगें तथा शेष कर्मचारी अपने घर से ही कार्य कर सकेगें।                                                             समस्त शासकीय कार्यालय में शत-प्रतिशत अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे एवं अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ से कार्य संपन्न करा सकेगें। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर रक्षा, सुरक्षा एजेंसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित सेवायें एन.आई.सी. कस्टम, एफ.सी.आई, एन.सी.सी., एन.वाय.के तथा नगरीय निकाय संबंधी गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित रहेगीं। भोजनालयों से केवल भोजन की होम डिलेवरी व टेकवे की जा सकेगी। भोजनालयों में बिठाकर भोजन कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के वार्ड व उनसे लगे हुये वार्डो को छोड़कर, अन्य सभी वार्डो में सभी तरह की, सभी वस्तुओं की, स्टेण्ड एलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें रहवासी परिसर में स्थित दुकानें खोली जा सकती है। कंटेनमेन्ट जोन के बाहर, कंटेनमेंट जोन के वार्ड व उनसे लगे हुये वार्डों में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें यथा - राशन, सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडे, फल, मेडीकल स्टोर खोली जा सकेगी। मेडीकल उपकरणों की दुकानें, चश्में की दुकानें, पानी एवं धूप से बचाव हेतु तिरपाल की दुकानें प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खोलने की छूट रहेगी। नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाओं से संबंधित उत्पादों की दुकान प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खोलने की छूट रहेगी।
सामान्य निर्देश -
सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना जरूरी है। सार्वजनिक स्थल व अनुमत दुकानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेगें। शादी समारोह में वर-वधु दोनों पक्ष सहित 50 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नही होगें एवं इसकी पूर्व अनुमति संबंधित एस.डी.एम. से लिया जाना आवश्यक होगा। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होगें। (मृतक कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी)। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, चाय, पान, गुटखा, तम्बाखू का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा। कन्टेनमेंट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आने एवं जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी प्रकार की छूट भी नहीं रहेगी। सभी व्यक्ति फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करेगें। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराये जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाईन बनायेगें। ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करेगें। आदेश का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 100 रूपये एवं अधिकतम 250 रूपये अर्थदंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को थूकते हुये पाये जाने पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी। नगर निगम, जबलपुर द्वारा संचालित जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे मास्क सभी अनुमति प्राप्त दुकानों से विक्रय की जा सकेगीं । फल, सब्जी के ठेलों पर जो व्यक्ति बिना मास्क पहने आयेगें उन्हें फल व सब्जी के साथ मास्क का भी आवश्यक रूप से विक्रय किया जाये। सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्ण्ता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गृह मंत्रालय के गाइड लाईन के अनुसार घर पर ही रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों के लिये ही घर से बाहर निकल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के अन्दर निवासरत व्यक्तियों का बाहर जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। जोन के अन्दर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, निर्धारित दर पर, सप्लाई पाइंट के माध्यम से नगर निगम, जबलपुर द्वारा किया जावेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को पी.पी.ई. किट पहनना अनिवार्य होगा। पूर्व के आदेशों के तहत् जारी सभी अनुमतियां व पृथक से जारी की गई अनुमतियां पूर्ववत् रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, आटो मोबाईल एवं फर्नीचर की दुकानों से ऑनलाईन होम डिलेवरी की जा सकेगी। दुकानों से किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जावेगी। साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश के अनुरूप ही लॉक डाउन का पालन सभी शासकीय विभाग सुनिश्चित् करेगें।
क्रमांक/4447/मई-256/मनोज॥

एकलव्य विद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के
रिक्त सीटों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 20 मई, 2020
     एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नर्रईनाला में कक्षा सातवीं, आठवीं एवं ग्यारहवीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के सीटों की पूर्ति की जाना है । इसके लिए पात्र आवेदकों से 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया हैं ।
     प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कक्षा 7वीं, आठवीं और ग्यारहवीं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए 4-4 सीटें रिक्त हैं ।  इसके लिए आवेदक को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पिछली कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । चयन मेरिट के आधार पर होगा ।  इच्छुक आवेदक अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित 10 जून तक विद्यालय की ई-मेल आईडी-amrs.jbp@gmail.com अथवा विद्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं ।
क्रमांक/4448/मई-257/मनोज

रेरा प्राधिकरण में जबलपुर संभाग के प्रकरणों की  वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई हर बुधवार को
जबलपुर, 20 मई, 2020
मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजरआवंटितियों की शिकायतों की सुनवाई आगामी जून माह से वीडियो कान्फ्रेंसिंग तथा ऑनलाईन पद्धति से शुरू की जा रही है। इसके लिये इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर संभाग के प्रकरणों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दिन तय कर दिये गये हैं। इसके तहत प्रति बुधवार जबलपुर संभाग के रेरा से संबंधित प्रकरणों की वीडियो कांन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी । साथ ही भोपाल से जुडे लंबित प्रकरणों की सुनवाई प्राधिकरण के कार्यालय में पूरे सप्ताह पूर्वाह्र में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर की जायेगी।
जबलपुर संभाग की सुनवाई के दिन
प्राधिकरण में प्रति सप्ताह अपरान्ह में गुरूवार तथा शुक्रवार को इन्दौर संभाग के प्रकरणों की सुनवाई होगी। प्रति बुधवार ग्वालियर तथा जबलपुर संभागों के प्रकरणों की बारी-बारी से सुनवाई की जायेगी। सुनवाई में पक्षकार अपने आवास से मोबाईल या लैपटॉप के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। इंदौर के पक्षकार विकल्प के तौर पर रेरा के इन्दौर स्थित स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध कम्यूटर की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में अभी तक 2612 प्रोजेक्ट्स तथा 677 एजेंट का पंजीयन हो चुका है। लॉकडाउन अवधि मे प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का परीक्षण जारी है। अभी तक प्राप्त लगभग 4300 शिकायतों में से 3200 का निराकरण किया जा चुका है। रेरा प्राधिकरण प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने के लिये रेरा-एक्ट के तहत गठित संवैधानिक संस्था है, जहाँ पर एक ओर आवंटितियों की आवास से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाता है, वहीं प्रदेश में प्रचलित एवं नवीन आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का पंजीयन और निगरानी भी की जाती है।
क्रमांक/4449/मई-258/मनोज

7 करोड़ 55 लाख की लागत से होगा 5 सड़कों का निर्माण
जबलपुर 20 मई 2020
जबलपुर संभाग के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा 7 करोड़ 55 लाख 19 हजार की लागत से 5 सड़कों का मजबूती करण पहुँच मार्ग और सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा। इन सड़कों का निर्माण 6 माह में पूरा कराया जायेगा। इसके लिए सक्षम निर्माण ऐजेन्सियों से ऑनलाइन टेण्डर बुलाए गए हैं।
मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र जबलपुर ने बताया कि 3 करोड़ 84 लाख 98 हजार की लागत से कहेंजरा से धनौली तक 6.28 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। एक करोड़ 11 लाख 95 हजार की लागत से अमरपुर से भैंसवाही पहुँच मार्ग, 90 लाख 32 हजार की लागत से दल्का बांधा-बिलगढा मार्ग का निर्माण, 85 लाख 95 हजार की लागत से मझियाखार से लिखनी मार्ग का मजबूती करण और 81 लाख 98 हजार की लागत से बांकी से करौंदी मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।
क्रमांक/4450/मई-259/मनोज॥

विभिन्न प्रदेशों से लौटे 4 लाख 63 हजार श्रमिक
जबलपुर 20 मई 2020
कोरोना संकट के कारण विभिन्न प्रदेशों में फँसे 4 लाख 63 हजार श्रमिक अब-तक प्रदेश में लाये जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि 107 ट्रेनो से करीब एक लाख 35 हजार और सड़क मार्ग से लगभग 3 लाख 28 हजार श्रमिक वापस आएं है।
श्री केशरी ने बताया कि 20 मई तक गुजरात से एक लाख 93 हजार, राजस्थान से एक लाख, महाराष्ट्र से एक लाख 7 हजार श्रमिकों के साथ ही गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु एवं तेलंगाना से भी श्रमिका आऐं हैं।
125 ट्रेन का रिक्विजिशन भेजा गया
श्री केशरी ने बताया है कि अब तक 125 ट्रेनों का रिक्विजिशन भेजा गया है। दिनांक 20 मई को सात ट्रेन विभिन्न स्थानों पर आयी। कल 21 मई को 6 ट्रेन रही है। अभी-तक महाराष्ट्र से 32, गुजरात से 27, हरियाणा से 16, तेलंगाना से 7, पंजाब से 5, कर्नाटक से 3, गोवा से 3, केरल, राजस्थान और दिल्ली से दो-दो तथा तमिलनाडु एवं जम्मू से एक-एक ट्रेन चुकी है।
श्रमिकों को उत्तरप्रदेश सीमा तक पहुँचाने 850 बसें और लगी
प्रदेश की सीमा पर रहे अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को बस से उत्तरप्रदेश की सीमा तक पहुँचाने के लिये आज से 850 बसे और लगा दी गई है।
क्रमांक/4451/मई-260/मनोज॥

सी.एम. हेल्पलाइन बनी जरूरतमंदों का बड़ा आसरा
सात लाख से अधिक लोगों को मिली सहायता
जबलपुर 20 मई 2020
प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन में सी.एम. हेल्पलाइन नम्बर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिये सबसे बड़ा आसरा बन गया है। इस नम्बर पर अब तक 7 लाख 37 हजार 694 लोगों के फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है। सी.एम. हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की 1228 समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है।
सी.एम. हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक भोजन संबंधी 5 लाख 96 हजार 630, परिवहन संबंधी 44 हजार 099, दवाइयों संबंधी 36 हजार 371, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी आदि संबंधी 18 हजार 311 तथा अन्य प्रकार की 42 हजार 333 समस्याओं की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।
क्रमांक/4452/मई-261/मनोज॥