News.07.05.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
रेडक्रॉस ने अमखेरा बस्ती के 40 जरूरतमंदों को दिया राशन का पैकेट
जबलपुर 07 मई 2020
            शहर के अमखेरा बस्ती में जिला रेडक्रॉस समिति द्वारा  संदीप चौधरी, सितारे चौधरीमकबूल अंसारी, गुड्डू कोरी ,पूनम कुमारी, पच्चू बाई अन्य 40 लोगो को राशन के पैकेट उपलब्ध कराकर उनके भोजन का इंतजाम किया गया है
लॉक डाउन के कारण काम बंद हो जाने से इनके सामने खाद्य सामग्री का प्रबंध करना कठिन हो गया था ऐसी स्थिति में इन लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी  जबलपुर से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर भरत यादव ने तत्काल जरूरतमंदों को राशन की मदद मुहैया कराने का निर्देश रेडक्रॉस समिति के सचिव को प्रदान किया। रेडक्रॉस समिति द्वारा सहायता के रूप में  आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, नमक  जरूरतमंदों तक तक  रेडक्रॉस के वॉलंटियर दिलीप तिवारी, सचिन सोनी, सचिन चौधरी, छोटू चौधरी के माध्यम से पहुंचाया गया। बस्ती के नागरिकों ने  भोजन की कठिनाई बताने के थोड़ी देर बाद ही राशन सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर भरत यादव, जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसायटी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
क्रमांक/4169/मई-77/जैन॥

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर समन्वय सेवा केन्द्र में रक्तदान शिविर आज
जबलपुर, 07 मई, 2020
     कलेक्टर एवं इंडियन रेडक्रॉस समिति के अध्यक्ष भरत यादव तथा उपाध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र जामदार के मार्गदर्शन में विश्व रेडक्रास दिवस शुक्रवार 8 मई को योगमणि ट्रस्ट रेडक्रॉस समिति के संयुक्त तत्वावधान में समन्वय सेवा केन्द्र शंकराचार्य चौक गोरखपुर में प्रात: 9.30 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है
     वर्तमान में कोरोना महामारी के इस दौर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के गंभीर मरीजों के लिए रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं से बढ़-चढ़कर सहभागी बनने की अपील की गई है   रक्तदान शिविर से संबंधित जानकारी विजय सिंह 7974160420 तथा संदीप मिश्रा 9425386037, अजय बघेल 9329501997 और अमित पांडे 9300121656 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है
क्रमांक/4170/मई-78/मनोज

असम के 14 लोगों को रेडक्रॉस ने दिया राशन किट
जबलपुर 07 मई 2020
असम के दर्रंग जिले के 14 लोग जो लॉक डाउन के कारण  सुहागी क्षेत्र में फंसे हुए हैं और कोई काम ना होने से राशन खरीदने के पैसे भी खत्म  हो गए तो उनमें से एक शाह आलम ने कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सोसाइटी के कार्यालय पहुंचकर सचिव को अपनी समस्या बताई जिस पर  उन सभी के लिए कल बुधवार को राशन किट की व्यवस्था की गई। जिसमें  प्रत्येक को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आटा, 1 किलोग्राम दाल, 1 लीटर तेल, 1 किलोग्राम नमक मसाले आदि प्रदान किए गए। इन सभी ने सहायता के लिए कलेक्टर भरत यादव, जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसायटी को धन्यवाद दिया है।
क्रमांक/4171/मई-79/जैन॥


अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और मुख्य रेल्वे स्टेशन में यात्रियों की कोविड-19 की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगी
जबलपुर, 07 मई, 2020
     अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल दीनदयाल चौक में बसों के माध्यम से राज्य के अंदर और बाहर से आने वाले मजदूरों अन्य व्यक्तियों तथा मुख्य रेल्वे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के कोविड-19 स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टॉफ की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है
     सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय विक्टोरिया हॉस्पिटल के आर.एम.. डॉ. संजय जैन ने बताया कि प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉ. आर्शिया खान 7000143761 और इनके साथ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता रणधीर नंदा, वीरेन्द्र चौधरी, टीकाराम मेहरा आशीष तिमोथी की ड्यूटी रहेगी
     इसी प्रकार दोपहर दो बजे से रात्रि 10 बजे तक डॉ. जी.एस. लक्सर 9827683226 के साथ-साथ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता विकास श्रीवास्तव, संजीव राय, शुभम तिवारी राजेश पांडे की ड्यूटी लगाई गई है   जबकि रात्रि 10 बजे से प्रात: 8 बजे तक मेडिकल आफीसर डॉ. संजय जैन 9425496774 के साथ-साथ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अजय चौबे, मोहम्मद साकिर मंसूरी, धीरज दुबे एवं उमेश मुद्गल की ड्यूटी लगाई गई है
     आर.एम.. डॉ. संजय जैन ने बताया कि अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में एक 108 एम्बुलेंस को नियमित तैनात रखा गया है उन्होंने बताया कि चिकित्सकों स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की यह टीम तीन पालियों में कार्य करेगी और कोविड-19 की स्क्रीनिंग, मेडिकल चेकअप करेगी साथ ही जरूरत पड़ने पर सैम्पल अन्य जाँच के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजेंगे आर.एम.. ने बताया जिन डॉक्टर्स स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है उनके द्वारा निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित कर्मी के विरूद्ध मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम और एपिडेमिक डिजीज एक्ट कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत कठोर एवं दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जायेगी
क्रमांक/4172/मई-80/मनोज

मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों को छोड़कर कृषि कार्य की अकेली दुकानें
प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी
जबलपुर, 07 मई, 2020
            कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने किसानों की सुविधा और सुगमता के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि में कृषि कार्य से संबंधित ट्रेक्टर पार्ट्स, हार्वेस्टर, बैरिंग आदि की मरम्मत से संबंधित मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों को छोड़कर स्टैण्ड एलोन (अकेली) दुकानों को प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है
कलेक्टर ने जबलपुर मोटर पार्ट्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह छावड़ा द्वारा प्राप्त पत्र के संबंध में कृषि कार्य से संबंधित दुकानों के खुलने की स्थिति को स्पष्ट किया है   ये दुकानें गाइडलाइन में दिए निर्देशों का पालन किये जाने की शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति प्रदान की गई है   कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाय   दो गज की दूरी बनाकर रखें   ग्राहक एवं दुकानदार को मास्क लगाना अनिवार्य होगा सेनेटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाय
क्रमांक/4173/मई-81/मनोज

सीधे दुकानों से नहीं बिकेगा कूलर, पंखा .सी.
ऑनलाइन बिक्री और होम डिलेवरी होगी
जबलपुर, 07 मई, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने लॉकडाउन से संबंधित पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कूलर, पंखा एवं एयर कंडीशनर की ऑनलाइन बिक्री होम डिलेवरी के माध्यम से करने और भोजनालयों से भोजन की केवल होम डिलेवरी करने संबंधी आज एक आदेश जारी किया है
     कलेकटर श्री यादव ने जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से तथा भारत सरकार के गाइडलाइन में वर्णित प्रावधानों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है   आदेश के मुताबिक भवन निर्माण सामग्री गोदाम से सीधे निर्माण स्थल तक भेजी जा सकेगी भोजनालयों से सीधे ग्राहकों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जायेगी   इसी प्रकार सीधे दुकानों से ग्राहकों को कूलर, पंखा एवं एयर कंडीशनर की बिक्री नहीं की जायेगी   बल्कि इन उपकरणों की बिक्री ऑनलाइन होगी और इन्हें ग्राहकों तक होम डिलेवरी के माध्यम से पहुंचाया जायेगा   किसी भी स्थिति में दुकान से कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जायेगी आदेश का उल्लंघन करने पर निहित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी
क्रमांक/4174/मई-82/मनोज