News.17.05.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जबलपुर 17 मई 2020
जबलपुर जिले में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के सामान्य निर्देशों के अनुपालन में 18 से 31 मई तक लॉकडाउन के इस चरण को लेकर जल्दी ही विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।
क्रमांक/4421/मई-230/जैन

इक्कीस दिन से नये केस नहीं आने पर तीन कंटेनमेंट जोन हटे
जबलपुर, 17 मई, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाये गये तीन कंटेनमेंट जोन को पिछले 21 दिनों से कोई नया पॉजिटिव प्रकरण नहीं आने के कारण हटा लिया गया है । जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने इस संबंध में आज रविवार की शाम आदेश जारी कर दिये हैं । हटाये गये तीन कंटेनमेंट जोन में मझौली तहसील का पोंडी-पौंडा कंटेनमेंट जोन, जबलपुर शहर में कचनार सिटी विजय नगर और बाजनामठ कंटेनमेंट जोन शामिल है ।
क्रमांक/4422/मई-231/जैन

बिहार के श्रमिकों को लेकर आज जबलपुर से सीतामढी रवाना होगी
श्रमिक स्पेशल ट्रेन
जबलपुर, 17 मई, 2020
     लॉकडाउन की वजह से जबलपुर में रूक गये बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल सोमवार की शाम 7 बजे जबलपुर से सीतामढी रवाना होगी । यह ट्रेन प्रयागराज, छपरा और मुजफ्फपुर में भी रूकेगी
     ट्रेन से बिहार जाने वाले मजदूरों और छात्रों को दोपहर 2 बजे वेटरनरी कॉलेज के ग्राउंड में एकत्र होना होगा । उनकी यहां स्क्रीनिंग होगी फिर उन्हें टिकिट देकर रेल्वे स्टेशन ले जाया जायेगा ।  बिहार जाने वाले ऐसे श्रमिकों और छात्रों को सोमवार की सुबह 10 बजे तक रेल किराया कलेक्ट्रेट स्थित अपर कलेक्टर वी.पी. द्विवेदी के कार्यालय में जमा करना होगा जिन्होंने अभी तक यह राशि जमा नहीं की है । किराये की यह राशि बिहार सरकार द्वारा उन्हें वहां पहुंचने पर वापस कर दी जायेगी ।
क्रमांक/4423/मई-232/जैन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश
जबलपुर, 17 मई, 2020
देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2020-21 के लिये अनुज्ञप्ति द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन लॉकडाउन की घोषित अवधि के उपरांत ही किया जा सकेगा। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सभी कलेक्टर को लिखा गया है कि नवीन लाइसेंस जारी करने के लिये आनुपातिक आकलित वार्षिक मूल्य के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति राशि 20 प्रतिशत बैंक गारंटी/सावधि जमा या नगद राशि लाइसेंस जारी करने के दिनांक से 7 दिवस में अगली 20 प्रतिशत राशि लाइसेंस जारी करने की दिनांक से आगामी 15 दिवस एवं शेष 60 प्रतिशत आगामी 45 दिवस की अवधि में अनिवार्य जमा कराई जाये। साथ में प्रतिभूत राशि लाइसेंस जारी करने की दिनांक से 45 दिवस के अन्तर्गत अनिवार्यत: प्राप्त की जाये।
कोविड-19 की रोकथाम के लिये विभिन्न जिलों में लॉकडाउन अवधि प्रभावी है। रेड जोन एवं ऑरेंज जोन में मदिरा दुकानों को बंद रखा गया है और उनका संचालन लॉकडाउन अवधि के बाद ही संभावित है। अत: ऐसी दुकानों के लिये बैंक गारंटी जमा करने के लिये लाइसेंस जारी होने के बाद जिस दिनांक से मदिरा दुकान को खोले जाने की अनुमति हो उस दिनांक से आगामी 7 दिवस एवं अग्रेत्तर दिवसों की गणना की जाये। यदि किसी समूह की कुछ दुकानें खुल गई हो, तो उस समूह हेतु बैंक गारंटी जमा करने की बाध्यता उन खुली हुई दुकानों के लिये ही प्रभावी होंगी। समूह की अन्य शेष दुकानें खुलने की विधिवत अनुमति प्राप्त होने पर लाइसेंसी को बैंक गारंटी भी नियमानुसार देनी होगी। अन्यथा समूह की समस्त दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे। शेष व्यवस्था पुर्वानुसार होगी। राज्य शासन ने उक्त संशोधित व्यवस्था मूल परिपत्र 31 मार्च 2020 से प्रभावी किया है।
क्रमांक/4424/मई-233/मनोज