News.03.05.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब 17 मई तक रहेगा टोटल लॉकडाउन
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश
जबलपुर 03 मई 2020
      कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आज एक आदेश जारी कर टोटल लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 17 मई तक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । आदेश में टोटल लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों को दी जा रही छूट एवं प्रतिबंधों का उल्लेख भी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल अत्यावश्यक सेवाओं एवं दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी एवं लोगों के मूवमेंट पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।
नगर निगम (शहरी क्षेत्र) के अंतर्गत -
     जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में नगर निगम (शहरी क्षेत्र) के अंतर्गत फुटकर किराना दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की व्यवस्था प्रणाली यथावत जारी रहेगी । उचित मूल्य राशन दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । दूध विक्रय दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । दवाई की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । अंडा एवं मांस की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी । केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिये व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही में चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के अतिरिक्त केवल दो व्यक्तियों को बैठने एवं दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति (चालक) को अनुमति रहेगी ।
      प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं व्यवस्था बनाने हेतु सामाजिक संगठन जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया है, वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । केंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित गैस एजेंसियाँ लॉकडाउन से मुक्त रहेगी ।  गैस का वितरण केवल होम डिलेवरी से किया जायेगा ।  गैस का वितरण दुकान से नहीं किया जायेगा । पेट्रोल पंप लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे ।  पेट्रोल व डीजल का वितरण बॉटल व डिब्बा आदि में नहीं किया जायेगा । कंटेनमेंट जोन के बफर क्षेत्र में स्थित थोक मंडियां जैसे-निवाड़गंज, मुकादमगंज एवं भरतीपुर में केवल थोक व्यापारियों को पूर्व निर्धारित लोडिंग ऑटो वाहन से ही सामग्री का परिवहन करने की अनुमति होगी, जिसे थोक व्यापारी क्षेत्रवार फुटकर व्यापारियों को विक्रय कर सकेंगे ।  इन मंडियों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे । शहरी क्षेत्रों में सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) एक्सपोर्ट, ओरियेंटेंड इकाइयाँ, औद्योगिक क्षेत्र में एक्सेस कंट्रोल के तहत आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगी इकाइयों जैसे-दवाइयां, फार्मासेक्युल्स, मेडिकल उपकरण उनके कच्चे माल, उत्पादन इकाइयों एवं सप्लाई की अनुमति होगी ।  आई.टी. पार्क को शिफ्ट में 33 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति रहेगी । निगम क्षेत्र अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित उद्योग क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को पूर्व में जारी हुई अनुमति अनुसार वह कार्य कर सकेंगे, जो अभी चालू नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं । प्रकरणवार अनुमति पर निर्णय लिया जायेगा ।
जबलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सब्जी व फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी ।  सब्जी व फल का विक्रय किसी भी स्थान में बैठकर नहीं किया जायेगा ।  किसानों से हाथ ठेला वालों को सब्जियों की आपूर्ति हेतु नगर निगम जबलपुर द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी ।  कृषि उपज मंडी क्षेत्र अंतर्गत सब्जी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । हाथ ठेला वालों को अपना पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नगर निगम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा कराया जायेगा।
      बैंकिंग सेवायें सामान्य रूप से खुले रहेंगे ।  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा । जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई पाइंट के माध्यम से नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जायेगा । कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा । शहरी क्षेत्र में स्थित फैकिट्रयां जैसे-व्हीकल फैक्ट्री, जीसीएफ, ओएफके, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, सीओडी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए कार्य कर सकेंगे ।
      नाई की दुकानें, स्पा एवं सैलून की दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी । शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर उन्हीं निजी निर्माण कार्यों की अनुमति होगी, जहां मजदूर स्थानीय कार्यस्थल पर उपलब्ध होंगे, बाहर से मजदूरों को नहीं लाया जायेगा । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के नवकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्र के सभी मॉल, मार्केट एवं मार्केट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर की ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से छूट रहेगी । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्राइवेट ऑफिस व संस्थान 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुले रह सकेंगे तथा शेष कर्मचारी अपने घर से ही कार्य कर सकेंगे । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के समस्त शासकीय कार्यालय में अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे एवं अधिकतम 33 प्रतिशत स्टॉफ से कार्य संपन्न कर सकेंगे । किंतु रक्षा, सुरक्षा एजेंसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित सेवायें एनआईसी कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, एनवायके तथा नगरीय निकाय संबंधी गतिविधियां बिना रूकावट के चालू रहेगी । कृषक, गेहूं, चना उपार्जन इत्यादि कृषि व उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को पास की आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में जारी आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत् रहेगी । इसमें कृषि उपकरण, पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं ।  पशु आहार संबंधी दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी । शहरी क्षेत्र में नागरिकों की दैनिक जीवन की आवश्यक सुविधाओं से संबंधित कार्य जैसे-कारपेंटर, कूलर व पंखा का टेक्निशियन, इलेक्ट्रीशियन, मोबाईल फोन की रिपेयरिंग, बुक्स, स्टेशनी, मोबाइल री-चार्ज से संबंधित सेवाएं होम डिलेवरी के प्रणाली के माध्यम से दी जा सकेगी । इसके लिये यह सुविधा दिये जाने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा ।  इसके लिये नगर निगम जबलपुर द्वारा संचालित जबलपुर मार्ट एप को भी डाउन लोड किया जाकर सुविधायें प्राप्त कर सकेंगे । जिले की समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में -
      कंटेनमेंट जोन अंतर्गत समस्त प्रकार की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। पूर्व में जारी निर्देशानुसार शेष गतिविधियां पूर्व की भांति यथावत् रहेंगी। अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय ले सकेंगे।
पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची -
      सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वारेंटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं। सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, आमजनों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य समारोह वर्जित रहेंगे।
सामान्य निर्देश -
      सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में वर-वधु दोनों पक्ष सहित 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे एवं इसकी पूर्व अनुमति संबंधित एसडीएम से लिया जाना आवश्यक होगा। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे लेकिन मृतक कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी।
      सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाखू का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आने एवं जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी प्रकान की छूट भी नहीं रहेगी। सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनाएंगे। ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करेंगे तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन होने पर न्यूनतम राशि सौ रूपए एवं अधिकतम राशि 250 रूपए अर्थदण्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को थूकता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एक हजार रूपए का अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।
      इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 मई से 17 मई तक लागू रहेगा।  
क्रमांक/4123/मई-31/मनोज॥

अन्य राज्यों और जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले श्रमिकों का होगा
चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य परीक्षण
जबलपुर, 03 मई, 2020
      अपर कलेक्टर विकास एवं जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा ने जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जबलपुर जिले के अन्य राज्यों और जिलों में फंसे हुए श्रमिकों व मजदूरों के जिले की सीमा में आने पर उनका चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय ।
      सीईओ ने आज जारी निर्देश में कहा है कि चेक पोस्ट पर श्रमिकों के आने पर स्व-घोषणा पत्र आवश्यक रूप से भरवाया जाय । सभी श्रमिकों के वाहन चालक, केयर टेकर का स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग कराने के उपरांत ही जिले में प्रवेश करने दिया जाय । प्रत्येक श्रमिक की संपूर्ण जानकारी यथा नाम, पता, मोबाइल नंबर, स्थान जहां से श्रमिक आ रहा है, गंतव्य स्थल, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार रजिस्टर में दर्ज किया जाय और पूर्व में जारी गूगल फार्म में भी एंट्री की जानी चाहिए ।
      श्रमिक यदि प्रारंभिक स्वास्थ्य रिपोर्ट में अस्वस्थ्य पाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिक को शासकीय क्वारेंटाइन संस्थान में रखा जाये । लेकिन यदि श्रमिक स्वस्थ है तो उन्हें घर में क्वारेंटाइन की सलाह दी जाये ।
क्रमांक/4124/मई-32/मनोज॥


प्रदेश में गैर-परम्परागत विद्युत स्त्रोतों से 29 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति
एक दिन में 1894 लाख यूनिट विद्युत आपूर्ति
जबलपुर, 03 मई, 2020
प्रदेश की विद्युत आपूर्ति में गैर-पारम्परिक विद्युत स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत की सहभागिता सकारात्मक रूप से परिलक्षित होने लगी है। शनिवार को प्रदेश में 1893.96 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई। प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति में गैर-परम्परागत विद्युत स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत का अहम योगदान रहा।
सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से 372.14 लाख यूनिट की विद्युत आपूर्ति की गई। जल विद्युत गृहों से 159.68 लाख यूनिट की विद्युत आपूर्ति की गई। इस प्रकार, प्रदेश में की गई कुल विद्युत आपूर्ति में गैर-परम्परागत विद्युत श्रोतों से प्राप्त विद्युत का प्रतिशत 28.08 रहा, जो पर्यावरण की दृष्टि से सराहनीय है।
क्रमांक/4122/मई-30/मनोज