संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
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विधिक
सेवा प्राधिकरण ने दिया 90 जरूरतमंद परिवारों को नि:शुल्क राशन किट
जबलपुर 21 मई 2020
कोरोना
संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी छिन जाने से अनेक असमर्थ परिवार
जीवनयापन हेतु अन्न संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों की सहायता हेतु विधिक
सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी की गई है। जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को इस हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराए जाने पर जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण द्वारा सामाजिक संस्था जन साहस संस्था के सहयोग से समन्वय कर सिहोरा,
कुण्डम, पनागर, बरगी, शहपुरा, कटंगी, पाटन तथा मझौली के ग्रामीण अंचल में 90
जरूरतमंद परिवारों को नि:शुल्क राशन किट जिसमें दाल-चावल, आटा, शक्कर, तेल, नमक,
साबुन आदि रोजाना उपयोग के वस्तु सम्मिलित हैं उपलब्ध कराई गई।
इस
दौरान 50 ऐसे परिवार भी शामिल किए गए जो अपराध पीड़ित परिवार थे। जन साहस संस्था द्वारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से 20 यौन अपराध पीड़ित परिवार के खातों में
प्रति परिवार दो-दो हजार रूपए की राहत राशि का भी वितरण कर उन्हें तात्कालिक
सहायता भी उपलब्ध कराई गई।
इसी
प्रकार निकट भविष्य में तिलहरी में बसाए गए मदनमहल पहाड़ियों से विस्थापित किए गए
असमर्थ परिवारों को चिन्हित किया जाकर जन साहस संस्था द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
के समन्वय से 780 असमर्थ परिवारों के लिए नि:शुल्क राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इस
संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शरद भामकर द्वारा अवगत कराया गया कि
न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रीमती
गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार विधिक सेवा
प्राधिकरण को प्रोत्साहित कर पलायन कर रहे श्रमिक व लॉकडाउन से उत्पन्न रोजी-रोटी
संकट वाले परिवारों तक पहुंचकर तत्काल उन्हें नि:शुल्क सहायता दिलाए जाने के
निर्देश दिए गए हैं तथा रोजाना किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग भी की जा रही है।
जिला
विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ठाकुर ने अवगत कराया मध्यप्रदेश राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण द्वारा राशन किट वितरण के लिए मोबाइल वैन भी उपलब्ध कराया गया है।
यह भी उल्लेखनीय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिले की बॉर्डर से गुजर
रहे प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क चाय-नाश्ता व भोजन पैकेट एवं ग्लूकोज व
इलेक्ट्राल के वितरण कार्य भी अपने पीएलव्ही एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से
कर रहा है। जिसके संबंध में असमर्थ परिवार व प्रवासी मजदूरों ने जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण व संदर्भित संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया है। जिला
न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय शुक्ला प्रतिदिन सचिव जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी के कार्यों की मॉनीटरिंग करते हुए प्रोत्साहन
देते हुए और अच्छा कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा असमर्थों तक पहुंचकर विधिक
सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क राहत प्रदान किए जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
क्रमांक/4465/मई-274/मनोज॥
मोहम्मद सलीम को सुखसागर कोविड केयर सेंटर से मिली छुट्टी
जबलपुर 21 मई 2020
कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार को सुखसागर कोविड केयर सेंटर से नई गाइड लाइन के मुताबिक एक व्यक्ति मोहम्मद सलीम को डिस्चार्ज कर दिया गया है । घर में सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अगले सात दिनों के लिये सुखसागर स्थित कोरेन्टीन सेंटर भेजा गया है । इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 115 हो गई है ।
क्रमांक/4466/मई-275/जैन॥
रबी
2019-20 में संभाग के
19 लाख 75 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में
रबी फसलें ली गयी
जबलपुर,
21 मई, 2020
रबी
2019-20 मौसम के दौरान जबलपुर संभाग की 19 लाख
75 हजार हेकटेयर कृषि भूमि रबी फसलों से आच्छादित हुई थी । गेहूं फसल से 11 लाख
96 हजार हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित था ।
संयुक्त संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चना
3 लाख 8 हजार
100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र,
मसूर एक लाख 12 हजार हेक्टेयर, मटर
98 हजार 600 हेक्टेयर, राई सरसों 72 हजार
600 हेक्टेयर,
अलसी 39 हजार
700 हेक्टेयर,
गन्ना 85 हजार
700 हेक्टेयर और जौ तथा अन्य रबी फसलों से 34 हजार
800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र आच्छादित रहा ।
क्रमांक/4467/मई-276/खरे
117
उर्वरक नमूने अमानक पाये गये
जबलपुर,
21 मई, 2020
रबी-खरीफ मौसम के दौरान वर्ष 2019-20 में अमानक उर्वरकों की जांच के लिये जबलपुर संभाग में 1276 उर्वरक नमूने एकत्र किए गये । इनकी जांच में 117 उर्वरक नमूने अमानक पाये गये ।
संयुक्त संचालक कृषि कार्यालय से दी गयी जानकारी के अनुसार अमानक पाये गये उर्वरक नमूनों के लिये
117 व्यक्तियों और संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । 46 उर्वरक विक्रेताओं का लायसेंस निरस्त किया गया और एक एफआईआर दर्ज करायी गयी ।
क्रमांक/4468/मई-277/खरे
कलेक्टर ने जारी किया 2200 क्विंटल खाद्यान्न का उप आवंटन
जबलपुर,
21 मई, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने जिले के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर शिविर लगाकर कच्चे अनाज का पैकेट वितरित करने और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर जिले में निवासरत परिवारों को उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए आज 2200 क्विंटल खाद्यान्न का अनुविभागवार उप आवंटन जारी किया है । इसमें 950 क्विंटल गेहूं व आटा तथा
1250 क्विंटल चावल शामिल है ।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी कुण्डम को 150 क्विंटल चावल का उप आवंटन प्रदान किया है । वहीं अनुविभागीय अधिकारी पाटन को गेहूं व चावल की 150-150 क्विंटल पृथक-पृथक आवंटन दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी रांझी को 50 क्विंटल गेहूं व
50 क्विंटल चावल, अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर को 50 क्विंटल गेहूं व
50 क्विंटल चावल, अनुविभागीय अधिकारी अधारताल को 500 क्विंटल गेहूं और
500 क्विंटल चावल प्रदान किया गया है । जबकि जिला आपूर्ति नियंत्रक को 50 क्विंटल गेहूं व
50 क्विंटल चावल, रेडक्रॉस सोसायटी को
150 क्विंटल गेहूं और
150 क्विंटल चावल तथा प्रणव फ्लोर मिल तेवर को 5 किलो के आटा पैकेट तैयार करने 200 क्विंटल गेहूं प्रदान किया गया है । जबलपुर उचित मूल्य दुकान क्रमांक
102, 104, 239 को 50 क्विंटल प्रति दुकान 5 किलो चावल की थैली बनाने हेतु कुल
150 क्विंटल चावल का उप आवंटन प्रदान किया गया है ।
क्रमांक/4469/मई-278/मनोज
पशुधन बीमे से नुकसान शून्य,
मुनाफा 100 फीसदी
पशुपालन बना कृषकों के लिए अतिरिक्त आय का साधन
जबलपुर,
21 मई, 2020
कृषक अब खेती पर ही निर्भर नहीं हैं, वे पशुपालन के माध्यम से भी अपनी आमदनी में अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं। राज्य शासन की पशुधन बीमा योजना से दुग्ध उत्पादन,
मुर्गी पालन,
भेंड-बकरी जैसे अन्य दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुपालन अब आसान हो गया है। पशुधन बीमा योजना से पशुपालकों को अब नुकसान नहीं के बराबर और मुनाफा पूरा मिलता है।
पशुधन बीमा सभी श्रेणी के पशुओं के लिए
पशुधन बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसमें दुधारू पशुओं के साथ ही सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है। योजना में एक हितग्राही के अधिकतम
5 पशुओं का बीमा किया जाता है। भेड, बकरी,
सूकर आदि
10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना गया हैं। इससे आशय है कि भेड,
बकरी एवं शूकर के पालक एक बार में अपने 50 पालतु पशुओं का बीमा करा सकेंगे।
बीमा प्रीमियम पर अनुदान एपीएल श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत तथा बीपीएल,
अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशुपालकों के लिये 70 प्रतिशत एवं शेष राशि हितग्राही देय करेगा। बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक वर्ष के लिये 3 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के लिये 7.50 प्रतिशत देय होगी। प्रदेश में वर्तमान दरें
2.45 प्रतिशत तथा 5.95 प्रतिशत लागू है। पशुपालक अपने पशुओं का बीमा एक वर्ष तथा तीन वर्ष तक के लिये करा सकेंगे।
24
घंटे के भीतर देनी होगी सूचना
बीमित पशु-पालकों को बीमित पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना होगी। पशुपालन विभाग के चिकित्सक शव का परीक्षण करेंगे एवं उसकी रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का उल्लेख करेंगे। बीमा कंपनी को अधिकारी दावे संबंधी प्रपत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करेंगे। कंपनी 15 दिवस के अंदर दावे का निराकरण करेगी।
क्रमांक/4470/मई-279/मनोज