News.22.05.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिस चिकित्सा पद्धति की डिग्री हो, उसी की दवा लिखें डॉक्टर
सी.एम,एच.. डॉ. मिश्रा का डॉक्टर्स से आग्रह
जबलपुर, 22 मई, 2020
 मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से बी एम एस और होम्योपैथिक , यूनानी विषय में उपाधि प्राप्त एवं भोपाल बोर्ड से पंजीकृत योग्यताधारी अनेक बी. . एम. एस. और बी. एच. एम. एस.,  बी. यू. एम. एस. चिकित्सकों द्वारा अपनी चिकित्सा पद्धति में दवाएं लिखने के स्थान पर उसकी आड़ में एलोपथी में दवाएं लिखने और उन दवाओं से मरीजों को नुकसान होने सम्बन्धी शिकायतें मिल रही हैं। ऐसा करना गैरकानूनी है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों  के द्वारा ऐसा करने से उनका पंजीयन निरस्त हो सकता है।
मुख्य चिकितसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण काल में अनेक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सकों के द्वारा सर्दी जुखाम बुखार आदि का एलोपैथिक पद्धति से इलाज किये जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं इससे कोरोना मरीज की शीघ्र जाँच में देरी होती है। इसके अलावा कई  बी एम एस और बी. एच. एम. एस., बी. यू. एम. एस.  चिकित्सक अपने क्लीनिक का पंजीयन भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कराये बिना ही चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, जो की गैरकानूनी है। वे  शीघ्र ही अपने  दवाखाने का पंजीयन सम्बन्धी कार्रवाई पूर्ण कर लें। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद, होमियोपैथ, यूनानी आदि मान्य चिकित्सा पद्धति में उपाधिधारी आयुष डाक्टर वास्तविक या मान्य डाक्टर की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं   फर्जी या झोलाछाप की नहीं। किन्तु इन्हें क्लीनिक खोलकर चिकित्सा व्यवसाय करने के पूर्व संबंधित चिकित्सा परिषद और सीएमएचओ कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। मप्र राजपत्र 19 जून 2003 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आयुर्वेद के साथ मार्डन मेडीसन एन्ड सर्जरी अर्थात इंटीग्रेटेड बी..एम.एस. उपाधि प्राप्त की है, सिर्फ वे ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी में उतने स्तर पर चिकित्सा कार्य कर सकते हैं, जितना की उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनको छोड़ कर शेष  बी. . एम. एस. चिकित्सक एलोपैथी में चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं।
क्रमांक/4493/मई-302/मनोज

कर्फ्यू की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही
जबलपुर, 22 मई, 2020
 जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने शहर में कर्फ्यू लगाये जाने की फैलाई जा रही अफवाहों का  खण्डन किया है श्री यादव ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है
            कलेक्टर ने नागरिकों से भी आग्रह किया है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर कर्फ्यू लगाने जैसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दें ताकि उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके
क्रमांक/4494/मई-303/जैन

गोपाल लालजी ट्रस्ट ने दिया 124 पुरोहितों और अर्चकों को राशन सामग्री और नकद राशि
जबलपुर, 22 मई, 2020
समन्वय सेवा केंद्र स्थित जयनारायण सभागृह में आज 124 पुरोहितों और अर्चकों को श्रीगोपाल लाल जी महाराज, मंदिर ट्रस्ट, हनुमानताल के सौजन्य से पन्द्रह दिन की रसद सामग्री भेंट की गई, जिसमें आटा,दाल,चावल,पोहा,चायपत्ती,शक्कर,तेल, नमक तथा सब्जी क्रय करने हेतु प्रत्येक विप्रजन को 150 रूपये नकद प्रदान किये गये। इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री.महेश चन्द्र चौधरी, गोपाल लाल मंदिर की ओर से प्रतिनिधि श्री.गिरिराज चाचा, समन्वय परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, प्रबंधन्यासी डाँ. कैलाश गुप्ता, उपाध्यक्ष डाँ.जितेन्द्र जामदार, श्री.चंद्र कुमार भनोट, उपस्थिति थे
क्रमांक/4495/मई-304/जैन

रेडक्रॉस ने दिया पड़ाव सब्जी मंडी के 50 जरूरतमंदों को राशन किट
जबलपुर, 22 मई, 2020
इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी ने आज पड़ाव सब्जी मंडी के पास  50  ज़रूरत मंद लोगों को राशन किट  का वितरण उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं सचिव आशीष दीक्षित कार्यकरिणी सदस्य सुशील मिश्र, नीरज वर्मा, धीरज अग्रवाल, रेड क्रॉस सदस्य सचिन मिश्र के द्वारा किया गया। इस राशन वितरण कार्यक्रम में क्षेत्रीय जन, श्री अजय पटेल पिंटू,  श्री आनंद मिश्रा, श्री गणेश मिश्रा, श्री राजकुमार केशरवानी, श्री सुशील महाराज,  श्री मंचन दुबे, श्री हृदेश दुबे, श्री बल्लू रैकवार ,श्री संकल्प पाठक, श्रीरज्जू दुबे श्री संतु दुबे ,श्री जीतू मिश्रा, छप्पन भोग समिति के अन्य सदस्य  भी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष कलेक्टर श्री भरत यादव के मार्गदर्शन में इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी जबलपुर द्वारा इस कोरोना महामारी के आपातकाल में ग़रीबों ज़रूरत मंदो को राशन किट वितरण किया जा रहा है।
क्रमांक/4496/मई-305/जैन

रेडक्रॉस से 280 नापितों को मिली राशन सामग्री
जबलपुर, 22 मई, 2020
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के सौजन्य से  आज स्थानीय  आदि शंकराचार्य चौक  स्थित समन्वय सेवा केंद्र  में नगर के छोटे व्यवसायिक तबके के आर्थिक दृष्टि से कमजोर समूह के "नापित"बन्धुओं को कोरोना वायरस जन्य त्रासदी और देशव्यापी लाकडाउन के कारण व्यवसाय में आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है"ऐसे लोगों को रसद् सामग्री देकर 280 बंधुओं को लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी  के अध्यक्ष जिला कलेक्टर श्री भरत यादव, समन्वय सेवा केंद्र के अध्यक्ष, स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि, डॉ. कैलाश गुप्ता, रेडक्रॉस सोसासटी के उपाध्यक्ष डॉ.जितेन्द्र जामदार, सचिव श्री आशीष दीक्षित, कार्यकारिणी सदस्य श्री चंद्र कुमार भनोट, नीरज वर्मा, संगठन के  श्री राज  एवं  सीताराम सेन उपस्थित रहे।
 सभी लाभार्थियों को दिये गये राशन किट्स में आटा,दाल,चावल,तेल,नमक मसाले रसोई की सामग्री भेंट की गई है। श्री.सुनील गर्ग, विजय सिंह, संदीप मिश्रा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
क्रमांक/4496/मई-305/जैन

गाइड-लाइन्स का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने के निर्देश
जबलपुर, 22 मई, 2020
राज्य शासन ने लॉकडाउन-4 के दौरान निर्दिष्ट आदेशों एवं गाइड-लाइन्स का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने के निर्देश जारी किये हैं।
प्रमुख सचिव, गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने कहा है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी गंभीरता से जारी गाइड-लाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे। रेड जोन्स के संबंध में जानकारी दी गई कि इंदौर तथा उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे।
पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई बसें और फैक्ट्री संचालन के लिये मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिये पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा।
रेड जोन में सम्मिलित इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार/बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे किन्तु स्टैण्ड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
रेड जोन में स्थित निजी तथा शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत की सीमा तक कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। रेड जोन में सब्जी मण्डियों का संचालन एक से अधिक स्थानों में बाँट कर करना होगा। उक्त प्रतिबंधों के अद्यधीन उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग किये जाने के प्रयास किये जायें।
क्रमांक/4497/मई-306/मनोज॥

मनरेगा से रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर
एक लाख 23 हजार मजदूरों को मिल रहा है रोजगार
जबलपुर, 22 मई, 2020
जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले में एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जाबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में मजदूरों को काम नहीं मिला है।  चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी पर 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। 
17 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित
संभाग के बालाघाट जिले में 22 मई की स्थिति में बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 5246 कार्य प्रगति पर है। इनमें 4520 कार्य हितग्राही मूलक कार्य है और 726 कार्य सामुदायिक कार्य है। इन कार्यों में 2076 कार्य जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े है। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे इन कार्यों से जिले के एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना महामारी संकट के दौर में जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया है। 20 अप्रैल से 22 मई 2020 तक जिले में मनरेगा से 17 लाख मानव दिवसों को रोजगार सृजित किया जा चुका है।
जिले में एक लाख 04 हजार मजदूर बालाघाट जिले में अन्य राज्यों से वापस आये है। बाहर से आये मजदूरों के जाबकार्ड बनाकर उन्हें भी मनरेगा में काम दिया जा रहा है। बालाघाट जिले में मनरेगा से प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को काम मिल रहा है।  
एक लाख 8 हजार मजदूरों को मास्क का किया गया वितरण
 कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी मजदूरों को मास्क लगाकर या मुंह पर गमछा बांधकर काम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही काम के दौरान दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फिट की दूरी बनाये रखने की भी सलाह दी गई है मनरेगा में काम कर रहे एक लाख 08 हजार मजदूरों को मास्क का वितरण किया जा चुका है। मनरेगा के कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। 
क्रमांक/4498/मई-307/मनोज॥