संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
पीडीएस की दुकानों से केरोसिन की फुटकर
बिक्री दर जबलपुर शहर में 26.17 पैसे प्रतिलीटर तय
जबलपुर, 07 मई,
2020
कलेक्टर
एवं अनुज्ञापन अधिकारी भरत यादव ने केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम मूल्य नियतन
आदेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित
मूल्य दुकानों से जबलपुर नगर में तेल दूत योजना के अंतर्गत केरोसिन बिक्री की फुटकर
दर 26 रूपए 17 पैसे प्रतिलीटर निर्धारित की है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी व
भाड़े के अंतर की वजह से 25 रूपए 91 पैसे प्रतिलीटर से लेकर 26 रूपए 99 पैसे प्रतिलीटर
तक केरोसिन की दर तय की गई है।
उल्लेखनीय
है कि ऑयल कंपनी द्वारा प्रतिमाह थोक केरोसिन डीलर्स को प्रदाय किए जा रहे केरोसिन
के पाक्षिक विक्रय दर में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप प्रतिमाह केरोसिन का थोक
एवं फुटकर विक्रय दर निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। ऑयल कंपनी द्वारा माह
अप्रैल के द्वितीय पखवाड़े में केरोसिन प्रदाय की दर में वृद्धि किए जाने के
फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले केरोसिन का जिले के
थोक केरोसिन डीलर द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों से विक्रय
की दर कलेक्टर ने निर्धारित किया है।
जारी
आदेश में कहा गया है कि जिले के थोक डीलर्स आवंटित मात्रा का केरोसिन ऑयल डिपो से
निर्धारित समयावधि में उठाव कर नवीन संशोधित दर के अनुसार केरोसिन का प्रदाय उचित
मूल्य दुकानों को आवंटित मात्रा अनुसार यथाशीघ्र करेंगे। दुकानों को जारी किए जाने
वाले बिलों पर प्रति लीटर फुटकर विक्रय दर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। साथ ही
ऑयल कंपनी द्वारा प्रत्येक पक्ष हेतु जारी इन्वाइस खाद्य कार्यालय में यथाशीघ्र
प्रस्तुत करेंगे, ताकि उस आधार पर संशोधित केरोसिन का थोक एवं फुटकर दर समय पर
जारी किया जा सके।
क्रमांक/4177/मई-85/मनोज॥
स्वस्थ होने पर दो पेशेंट की मेडिकल से छुट्टी
जबलपुर, 07 मई,
2020
कोरोना पर
विजय हासिल करने
वाले दो और
मरीजों को आज
मेडिकल कॉलेज सुपर
हॉस्पिटल से छुट्टी दे
दी गई है
। कोरोना से
पूरी तरह स्वस्थ
होकर लौटने वाले
व्यक्तियों में चाँदनी चौक
के मोहम्मद फैजान
उम्र 21 वर्ष और
38 वर्षीय
संजय खटीक हैं
जो ग्वालियर से
ट्रक लेकर यहां
आये थे । दोनों को
22 अप्रैल
को कोरोना पॉजिटिव पाया
गया था ।
इन्हें मिलाकर कोरोना
के संक्रमण से
स्वस्थ हुए व्यक्तियों की
संख्या 18 हो गई
है ।
क्रमांक/4178/मई-86/जैन
कलेक्टर ने आटा का पैकेट तैयार करने 500 क्विंटल गेहूं
प्रणव फ्लोर मिल को देने का दिया निर्देश
जबलपुर, 07 मई,
2020
चाँदनी चौक
कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रवासी, बेघर
एवं बेसहारा परिवारों को
भोजन व्यवस्था हेतु
10-10 किलोग्राम के
आटे के पैकेट
तैयार करने के
लिए कलेक्टर भरत
यादव ने प्रणव
फ्लोर मिल तेवर
को पाँच सौ
क्विंटल गेहूं प्रदान करने
के लिए म.प्र. स्टेट सिविल
सप्लाइज कारपोरेशन के जिला प्रबंधक को
निर्देशित किया है ।
ताकि फ्लोर मिल
द्वारा यथाशीघ्र आटे
के पैकेट तैयार
कर उपलब्ध कराया
जा सके । इस गेहूं
का समायोजन नगर
निगम जबलपुर को
आवंटित 2100 क्विंटल गेहूं
की मात्रा से
करने का भी
निर्देश कलेक्टर ने दिया है
।
कलेक्ट्रेट की
खाद्य शाखा से
जारी आदेश के
मुताबिक जिले को प्रदाय
दस हजार क्विंटल खाद्यान्न में
से नगर निगम
जबलपुर को 2100 क्विंटल गेहूं
का आवंटन प्रदान
किया गया था
। नगर निगम
को आवंटित इसी
गेहूं में से
500 क्विंटल गेहूं
का आटा तैयार
कर 10-10 किलोग्राम के पैकेट तैयार
कराने प्रणव फ्लोर
मिल तेवर को
गेहूं प्रदान करने
निर्देशित किया गया है
।
कलेक्टर श्री
यादव के निर्देशानुसार चाँदनी
चौक कंटेनमेंट क्षेत्र के
जरूरतमंद परिवारों की भोजन व्यवस्था हेतु
आटा, चावल, शक्कर,
नमक, तेल, मसाले
आदि के पैकेट
तैयार करने हैं
। इसके लिए
10-10 किलोग्राम आटे
के पैकेट की
आवश्यकता है ।
क्रमांक/4179/मई-87/मनोज
प्रदेश के मजदूरों को लेकर अकोला से आज सुबह जबलपुर आयेगी
श्रमिक स्पेशल ट्रेन
जबलपुर, 07 मई,
2020
मध्यप्रदेश शासन
के विशेष प्रयासों से
मध्यप्रदेश के महाराष्ट्र में
फंसे मजदूरों को
लेकर शुक्रवार आठ
मई की सुबह
5.30 बजे
अकोला से श्रमिक
स्पेशल ट्रेन जबलपुर
रेल्वे स्टेशन पहुंचेगी । स्पेशल ट्रेन
में प्रदेश के
विभिन्न हिस्से के 1354 और
जबलपुर जिले के
269 मजदूर
जबलपुर स्टेशन पर
उतरेंगे ।
इन
मजदूरों का जबलपुर रेल्वे
स्टेशन पर स्वास्थ्य परीक्षण के
बाद इनके गृह
जिलों के लिए
रवाना किया जायेगा
।
इसके
लिए शासन द्वारा
55 बसों
का इंतजाम किया
गया है ।
क्रमांक/4180/मई-88/जैन
मदिरा व्यवसायियों की कठिनाईयों के निराकरण के लिए निर्देश जारी
जबलपुर, 07 मई,
2020
प्रदेश में
कोविड-19 के संक्रमण की
स्थिति में मदिरा
व्यवसायियों को हो रही
कठिनाईयों के निराकरण के
संबंध में वाणिज्यिक कर
विभाग ने प्रदेश
के सभी कलेक्टरों को
निर्देश जारी किये गये
हैं।
वाणिज्यिक कर
विभाग द्वारा जारी
निर्देश में कहा गया
है कि निर्माता इकाइयों और
वेयर हाउस के
प्रभारी अधिकारियों द्वारा वाहन और
इकाई संबंधित व्यक्तियों को
दिये गये यात्रा
पास को मान्य
किया जाये। जिससे
कि बिना बाधा
के माल की
आपूर्ति हो सके। जिला
आबकारी अधिकारी और
सहायक आबकारी आयुक्त
द्वारा परमिट को
भी यात्रा पास
के रूप में
मान्य किया जाये।
पास आवश्यकतानुसार ही
जारी किये जाये।
समस्त आबकारी ठेकेदारों को
आवश्यक होने पर
उनके स्वयं के
लिये, विक्रेता, ड्राईवर, लेबर,
मैनेजर और मुनीम
आदि संबंधित कर्मचारियों के
लिये तथा वाहनोंके लिये
लॉकडाउन अवधि में कलेक्टर के
अनुमोदन के बाद ही
जिला आबकारी अधिकारी और
सहायक आबकारी आयुक्त
द्वारा जारी पास
मान्य किये जाये।
यदि किसी अन्य
प्रदेश से कोई
ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारी को
ठेका संचालन के
आने के लिये
पास की जरूरत
है तो जिला
आबकारी अधिकारी कलेक्टर के
माध्यम से पास
जारी करायें।
निर्देशों में
कहा गया है
कि ठेकेदार और
उसके कर्मचारियों को
आवागमन के दौरान
यदि औपचारिकताओं की
पूर्ति की जाना
आवश्यक हो तो
उन्हें प्राथमिकता के
आधार पर पूर्ण
किया जाये। जिला
स्तर पर आबकारी
कार्यालय में कंट्रोल रूम
बनाये जाने के
लिये कहा गया
है। आबकारी ठेकेदारों को
ठेका संचालन में
यदि कोई असुविधा होती
है तो ऐसी
समस्या का तत्काल
निराकरण फोन पर प्राथमिकता से
किये जाने के
लिये कहा गया
है।
क्रमांक/4181/मई-89/मनोज