News.28.11.2019_B


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अनियमिततायें पाये जाने पर तीन खाद-बीज विक्रय प्रतिष्ठानों को नोटिस
कृषि विभाग के निरीक्षण दल ने की छह दुकानों की आकस्मिक जाँच
जबलपुर, 28 नवंबर, 2019
      राज्य शासन द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कृषि विभाग के निरीक्षण दल ने छह खाद एवं बीज विक्रय प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जाँच की और तीन प्रतिष्ठानों में अनियमिततायें पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये ।
      उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास डॉ. एस.के. निगम के मुताबिक कृषि विभाग के निरीक्षण दल ने आज गुरूवार को माँ कृषि केन्द्र खजरी, ओम माँ कृषि केन्द्र बरोदा, कृषक सेवा केन्द्र बरोदा, अतुल ट्रेडर्स बरोदा, न्यू गणपति ट्रेडर्स बेलखाडू, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड सूरतलाई पनागर का औचक जाँच की ।  उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान माँ कृषि केन्द्र खजरी, ओम माँ कृषि केन्द्र बरोदा एवं कृषक सेवा केन्द्र बरोदा में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये ।  तीनों प्रतिष्ठानों को तीन दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिये गये हैं ।  डॉ. निगम ने बताया कि जाँच की कार्यवाही के दौरान इन प्रतिष्ठानों से उर्वरक के चार और कीटनाशकों के तीन नमूने परीक्षण हेतु लिये गये हैं ।  उप संचालक कृषि के मुताबिक निरीक्षण दल में अनुविभागीय कृषि अधिकारी प्रतिभा गौर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रश्मि परसाई एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जी.पी. मांझी शामिल थे ।         
क्रमांक/2303/नवम्बर-296/जैन
किसानों को दी गई नरवाई न जलाने की समझाईश
जबलपुर, 28 नवंबर, 2019
      अपर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर राजस्व विभाग के अमले ने आज कोसमघाट क्षेत्र में किसानों को खेतों में नरवाई न जलाने की समझाईश दी ।  खेतों में नरवाई जला रहे किसानों को रोकने अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व विभाग के अमले को वहां भेजा था ।
      तहसीलदार आर.के. चौरसिया के मुताबिक अपर कलेक्टर के निर्देश्‍ पर कोसमघाट पर पहुंचकर दो किसानों को नरवाई जलाने से रोका गया ।  उन्होंने बताया कि मौके पर कृषक भगवानदास पिता डेलन पाण्डे एवं संतोष पिता पूरन को नरवाई जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई ।  इसके साथ ही उन्हें नरवाई जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया गया ।
      तहसीलदार श्री चौरसिया के मुताबिक नरवाई न जलाने की समझाईश पर किसानों ने सकारात्मक रुख दिखाया और भविष्य में इसे न दोहराने का वादा भी किया ।
क्रमांक/2304/नवम्बर-297/जैन

राजस्व एवं खनिज विभाग की कार्यवाही
बेचिंग प्लांट सीज
रेत और गिट्टी भी जप्त
जबलपुर, 28 नवंबर, 2019
      राजस्व विभाग और खनिज विभाग के अमले द्वारा आज संयुक्त रूप से कार्यवाही कर बरेला रोड पर ग्राम पिपरिया के पास रेत, गिट्टी और सीमेंट को मिक्स कर कांक्रीट तैयार करने के लिए लगाये गये बेचिंग प्लांट को सीज कर दिया गया है । इसके साथ ही मौके पर संग्रहीत 200 घनमीटर रेत और 175 घनमीटर गिट्टी को भी जप्त कर लिया गया है ।
      खनिज निरीक्षक देवेन्द्र पटले के मुताबिक बेचिंग प्लांट को सीज करने और रेत-गिट्टी जप्त करने की यह कार्यवाही अपर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर की गई ।  उन्होंने बताया कि अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने आज बरेला क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम पिपरिया मण्डला रोड पर टोल प्लाजा के समीप रेत एवं गिट्टी के भण्डारण को देखकर जाँच के निर्देश दिये थे ।
      श्री पटले ने बताया कि खनिज एवं राजस्व विभाग के अमले ने मौके पर जाँच करने पर पाया कि बेचिंग प्लांट श्री सुधीर दत्त द्वारा लगाया गया है और इसमें रेत, गिट्टी एवं सीमेंट मिक्स कर कांक्रीट तैयार किया जाता है । जाँच के दौरान साइट इंचार्ज द्वारा रेत-गिट्टी के स्टॉक की अनुमति संबंधी कोई भी दसतावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे ।  खनिज रायल्टी की रसीदें भी जाँच के दौरान नहीं पाई गई । जाँच की कार्यवाही तहसीलदार राकेश चौरसिया एवं खनिज निरीक्षक दीपा वरेनार द्वारा की गई ।
क्रमांक/2305/नवम्बर-298/जैन

अपर कलेक्टर के निर्देश पर ढ़ाबा संचालकों को नोटिस
जबलपुर, 28 नवंबर, 2019
      अपर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा बरेला मार्ग पर भूमि का मद परिवर्तन कराये बिना ढ़ाबा चलाने पर दो ढ़ाबा संचालकों को नोटिस जारी किये गये हैं तथा तीन दिन के भीतर डायवर्सन शुल्क जमा करने के निर्देश दिये गये हैं ।
      तहसीलदार जबलपुर श्री आर.के. चौरसिया के मुताबिक अपर कलेक्टर श्री संदीप जीआर ने आज बरेला क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अवैध रूप से संचालित दोनों ढ़ाबा का निरीक्षण किया था और ढ़ाबा संचालकों को डायवर्सन शुल्क जमा कराने नोटिस देने के निर्देश दिये थे ।  उन्होंने बताया कि अपर कलेक्टर के निर्देशानुसार दोनों ढ़ाबा संचालकों दिनेश वल्द रामगोपाल तिवारी एवं मुतलाबाई बेबा बाबूलाल को भूमि का मद परिवर्तन कराने और डायवर्सन शुल्क जमा कराने तीन दिन का नोटिस दिया गया है ।
      इधर अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले में पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित सभी ढ़ाबों का निरीक्षण करने और डायवर्सन शुल्क नहीं जमा कराये जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ।
क्रमांक/2306/नवम्बर-299/जैन
 
किसानों से पराली न जलाने की अपील
जबलपुर 28 नवम्बर 2019
      कृषि विभाग द्वारा किसानों से खेतों में पराली (नरवाई) न जलाने की अपील की गई है। जिले में धान की कटाई अधिकाशत: कटाई कम्बाइंड हार्वेस्टर से होने के कारण खेत में शेष बची पराली किसानों द्वारा जला दी जाती है जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा अन्य प्रदेशों में पराली का प्रयोग पशुओं के वैकल्पिक आहार के रूप में किया जाता है। पशुओं को खेतों में पर्याप्त मात्रा में पराली न मिलने से वह पालीथिन खाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। धान की कटाई के दो-तीन माह बाद यही पराली दोगुनी कीमत में विक्रय की जाती है।
      उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास एसके निगम के मुताबिक धान की पराली खेतों में जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही आग लगाने के कारण कई गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं जिससे सम्पत्ति का भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में जल संकट उत्पन्न होने का भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है।
      उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे धान की पराली न जलाएं। खेत की आग अनियंत्रित होने से जन, धन, सम्पत्ति, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जन्तु नष्ट होते हैं जिससे काफी नुकसान होता है। खेत में आग लगाने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे मिट्टी उर्वरा शक्ति कम होती है और उत्पादन प्रभावित होता है। खेतों में कचरा सड़ने से वह खाद में परिवर्तित होकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। आग जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिला प्रशासन ने कृषकों से जीरो टिलेज सीड ड्रिल से बोनी करने एवं कस्टम हायरिंग सेंटर से आवश्यक यंत्रों का उपयोग करने की अपील की है। जीरो टिलेज सीड ड्रिल के उपयोग से जहां एक ओर कृषक की लागत कम होती वहीं खेतों में उपलब्ध नमी का भी उपयोग होता।  
क्रमांक/2307/नवम्बर-300/जैन॥


जार्ज टाउन स्कूल में लगाये गये शिविर में 78 दिव्यांगों का परीक्षण
जबलपुर, 28 नवंबर, 2019
      कृत्रिम उपकरण प्रदान करने सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों के चिन्हांकन के लिए लगाये जा रहे शिविरों की श्रृंखला में आज जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जार्ज टाउन स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया ।  शिविर में कुल 78 दिव्यांगों का पंजीयन किया गया ।
      संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय के अनुसार शिविर में आये दिव्यांगों को परीक्षण के बाद 275 कृत्रिम उपकरण हेतु चिन्हित किया गया है । इनमें चार ट्राइसाइकिल, ग्यारह व्हीलचेयर, एक मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल, पांच रोलेटर, सात डेजी व्हील, चौबीस कान की मशीन, नौ केलिपर, चार कृत्रिम अंग, बारह स्मार्ट फोन, दस स्मार्ट कैन, सोलह एमएसआईईडी किट, बारह ब्रेल किट शामिल हैं ।  शिविर में 28 दिव्यांगों का यूडीआईडी हेतु रजिस्ट्रेशन भी किया गया । संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय के मुताबिक कृत्रिम उपकरण हेतु दिव्यांगों के चयन हेतु शुक्रवार 29 नवंबर को केंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भवन व्हीकल मोड़ रांझी में शिविर लगाया जायेगा ।
क्रमांक/2308/नवम्बर-301/जैन

बंध पत्र का उल्लंघन करने पर दो आरोपियों को भेजा जेल
जबलपुर, 28 नवंबर, 2019
      एसडीएम गोरखपुर आशीष पाण्डे ने बंध पत्र का उल्लंघन करने पर दो आरोपियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत तीन माह के लिए कारावास में निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं । 
      श्री पाण्डे ने बताया कि गोरखपुर थाना के अंतर्गत सेठी नगर के गोल्डी उर्फ प्रदीप सोनकर एवं जोगी मोहल्ला के राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जा ठाकुर के विरूद्ध पुलिस द्वारा इश्तगासा के तहत धारा 110 जा.फौ. के बंध पत्र का उल्लंघन करने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था । उन्होंने बताया कि दोनों प्रकरणों में आरोपियों को तीन माह के कारावास की सजा का आदेश जारी किया गया और उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया है ।
क्रमांक/2309/नवम्बर-302/जैन