News.01.11.2019_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में वित्त मंत्री तरूण भनोत ने किया ध्वजारोहण
म.प्र. के सर्वांगीण विकास में योगदान देने की शपथ ली गयी
जबलपुर 01 नवम्बर 2019
      मध्यप्रदेश के 64 वें स्थापना दिवस पर पंण्डित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित जिले के मुख्य समारोह में वित्त मंत्री तरूण भनोत ने राष्ट्र ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री के म.प्र. स्थापना दिवस संदेश का वाचन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ने सभी को मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की शपथ दिलायी ।
      मुख्य समारोह में शालेय बच्चों द्वारा मध्यप्रदेश की संस्कृति, परम्परा और विकास की झलक देते लोकनृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये । शालेय बच्चों द्वारा म.प्र की इन्द्रधनुषी विविधता, आन-बान-शान पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नेत्र दिव्यांग कन्या विद्यालय की नेत्र दिव्यांग बालिकाओं ने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने का गायन कर सभी का मन मोह लिया । वित्त मंत्री श्री भनोत ने इन बालिकाओं को प्रेरणास्वरूप प्रोत्साहन राशि प्रदान की । महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत सम्भागीय बाल भवन के नन्हें-मुन्ने बच्चों ने पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन की प्रेरणा देता गीत जिसमें गुरैया पक्षी को बचाने की बात कही गयी क़त्त्ण् प्रस्तुत कर वित्त मंत्री श्री भनोत को गुरैया पक्षी की पेटिंग भेंट स्वरूप दी । सेन्ट थामस कन्या विद्यालय के बच्चों ने गोंडी नृत्य के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ के संग्रहण के दौरान उत्साह से भरपूर होने की आकर्षक प्रस्तुती दी गयी । पंण्डित लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने आदिवासी कृषकों द्वारा खेती किसानी के कार्यों से मुक्त होकर आनन्द स्वरूप किया जाने वाला सुआ लोक नत्य की आकर्षक प्रस्तुती दी । रांझी स्थित लक्ष्मी नारायण यादव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने पशुधन और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिये प्रेरित करता अहीरी लोक नृत् की प्रस्तुती दी । इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिये शालेय विद्यार्थियों को पुरूस्कार प्रदान किये गये । वित्त मंत्री श्री भनोट को खाद्य विभाग द्वारा प्रकाशित मार्ग दर्शिका का विमोचन किया । यह मार्गदर्शिका उचित मूल्य दुकानों से वितरित होगी ।
      समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों , ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों को सम्मानित किया गया । समारोह के अन्त में सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल ने वन्दे मातरम राष्ट्रगीत का गायन किया । कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक प्रदीप दुबे और संगीता स्थापक ने किया ।
      मुख्य समारोह में वित्त मंत्री श्री भनोत में शालेय बच्चों के साथ समूह फोटो खिचवायी । इस अवसर पर महापौर स्वाति गोडबोले, पूर्व मंत्री चंद्रकुमार भनोत, राधेश्याम चौबे, दिनेश यादव, सम्मति सैनी, जगत बहादुर सिंह अन्नू, सम्भागायुक्त राजेश बहुगुणा, कलेक्टर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, डी.एफ.ओ. रविन्द्रमणि त्रिपाठी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी, शालेय बच्चे, शिक्षक, जनप्रतिनिधिगण और नागरिकगण मौजूद थे ।
क्रमांक/2008/नवम्बर-01/खरे॥

गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिताएं 4 नवम्बर से प्रारंभ
जबलपुर 01 नवम्बर 2019
      पशुपालन विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन जिले में 4 नवम्बर से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए पशुपालकों को अपने दुधारू पशुओं को प्रतियोगिता में शामिल करना होगा। भारतीय नस्ल के गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारू पशुओं के संवर्धन और संरक्षण के साथ ही अधिक दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के माध्यम से पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बढ़ाना एवं अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि करने का उद्देश्य भी है।
      यह प्रतियोगिता विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 4 नवम्बर से 16 नवम्बर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पशुपालक अपने निकटतम पशु चिकित्सालय के संस्था प्रभारी से संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं।
      डॉ श्रीमती भारती पाठक, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जबलपुर के मार्गदर्शन पर गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दस हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार 7500 रूपए एवं तृतीय पुरस्कार 5000 रूपए होगा। विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर प्रतिभागी जिला स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किए जाएंगे।
      जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पचास हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार पच्चीस हजार रूपए, तृतीय पुरस्कार पन्द्रह हजार रूपए का होगा। शेष सात प्रतिभागियों को पांच हजार रूपए का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा।
      राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले पशुपालकों को दो लाख रूपए, द्वितीय को एक लाख रूपए तथा तृतीय को पचास हजार रूपए तथा सात सांत्वना पुरस्कार जिसमें प्रत्येक पशुपालक को दस हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
      जिला स्तरीय प्रतियोगिता 25 नवम्बर से 30 नवम्बर तक आयोजित की जाएगी। डॉ भारती पाठक उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा मुख्यत: विकासखण्ड स्तर पर पशुपालकों को गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता में अधिक संख्या में प्रतिभागी बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
क्रमांक/2009/नवम्बर-02/खरे॥

कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जबलपुर 01 नवम्बर 2019
          जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने जुलूस, रैली, आमसभा जैसे आयोजनों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने तथा हिंसक गतिविधियों एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
          जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी प्रकार के आयोजनों के दौरान अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन तथा साथ लेकर चलने को पूर्णत: निषेध किया है। कोई भी व्यक्ति अथवा आयोजक कार्यक्रम स्थल एवं जुलूस मार्ग पर फटाका अथवा अन्य किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ एवं मसाल आदि का उपयोग और प्रदर्शन भी नहीं कर सकेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति के बाद किया जा सकेगा जिनमें पचास से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों को स्वयं का एवं दस प्रमुख कार्यकर्त्ताओं का नाम भी उपलब्ध कराना होगा ।
          जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में रैली अथवा जुलूस के संचालन के दौरान आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे अपने वालिन्टियर्स के माध्यम से आधा मार्ग सार्वजनिक आवागमन हेतु खाली रखेंगे तथा किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न हो यह भी सुनिश्चित करेंगे तथा यातायात के नियमों का विधिवत् रूप से पालन भी करेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में जुलूस, रैली एवं शोभायात्रा के मार्ग में लगाए जाने वाले स्वागत मंचों की अनुमति भी पृथक से लेना अनिवार्य किया है। अनुमति के बाद भी स्वागत मंचों को इस तरह लगाना होगा जिससे किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न हो।
          प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्पूर्ण जिले में मोटर साइकिल रैली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही डीजे के उपयोग पर भी सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह रोक रहेगी तथा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमति मिलने पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों  का उपयोग किया जा सकेगा। इस पर भी ध्वनि का स्तर 50 डेसीमल तक रहेगा एवं केवल दो साउण्ड बॉक्स ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
          प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक आयोजनों के दौरान ऐसे नारों अथवा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिनसे किसी भी धर्म एवं समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
          निजी भवनों पर झण्डे, बैनर एवं पोस्टर लगाए जाने की स्थिति में सम्पत्ति के स्वामी की पूर्ण लिखित अनुमति प्राप्त करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार आयोजकों को यह अनुमति सम्बन्धित पुलिस थानों को उपलब्ध करानी होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक एवं गैर विषाक्त रंगों के इस्तेमाल की ही अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं के निर्माण में केवल मिट्टी एवं प्राकृतिक सामग्री का उपयोग ही किया जा सकेगा।
          प्रतिबंधात्मक आदेश में सोशल मीडिया के सभी माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र या मैसेज तथा साम्प्रदायिक फोटो, चित्र एवं मैसेज करने एवं मैसेज को फारवर्ड करने तथा उन पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी निषेध किया गया है।
            आदेश में होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज एवं धर्मशाला के संचालकों से कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने को दें। मकान मालिकों को भी पेईंग गेस्ट की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में पेईंग गेस्ट रखने के पूर्व देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूची भी संबंधित थाने को देने के निर्देश प्रतिबंधात्मक आदेश में दिये गये हैं ।
          जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में आगामी दो माह तक प्रभावशील हो गया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।    
क्रमांक/2010/नवम्बर-03/जैन॥

शांति समिति की बैठक 6 नवम्बर को
जबलपुर 01 नवम्बर 2019
      मिलाद-उन-नवी, गुरूनानक जयंती और क्रिसमस पर्व पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए शांति समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष क्रमांक 57 में 6 नवम्बर को दोपहर 4.30 आयोजित की गई है।
क्रमांक/2011/नवम्बर-04/खरे॥

छठ पूजा पर्व पर 2 नवम्बर को ऐच्छिक अवकाश घोषित
जबलपुर 01 नवम्बर 2019
      राज्य शासन ने छठ पूजा पर्व पर शनिवार, 2 नवम्बर को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिये ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। छठ पूजा पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया।
क्रमांक/2012/नवम्बर-05/जैन॥