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कलेक्टर ने धान एवं मोटे अनाज उपार्जन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
जबलपुर, 26 नवंबर, 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने खरीफ विपणन मौसम
2019-20 के लिए औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) की धान तथा मोटे अनाज के उपार्जन के बारे
में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा संबंधित अधिकारियों को इनका कड़ाई से पालन
करने की हिदायत दी है।
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के मुताबिक कलेक्टर
द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारियों से कहा गया है कि
कृषकों से धान कामन न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रूपए एवं ए ग्रेड धान 1835 रूपए प्रति
क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाए। किसानों को अनाज के लिए एसएमएस किया जाए तथा उन्हें
साफ-सुथरा एवं एफएक्यू गुणवत्ता का अनाज ही खरीदी केन्द्र पर लाने प्रेरित किया जाए।
उपार्जन केन्द्र पर लाए अनाज की ऑनलाइन प्रविष्टि कर किसानों को टोकन पर्ची दी जाए
इसके बाद उसी क्रम में अनाज की खरीदी हो। खरीदी को ऑनलाइन दर्ज कर किसानों को उसकी
पावती दी जाए।
कलेक्टर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अनाज उपार्जन के
समय कृषक का सही खाता नंबर ही दर्ज किया जाए। समिति द्वारा खरीदी केन्द्र पर कृषकों
की सहूलियत के लिए कैंटीन, पीने का पानी, बैठने-रूकने के लिए छाया तथा टायलेट की व्यवस्था
की जाए। खरीदी केन्द्र पर कृषकों की जानकारी हेतु बोर्ड, बैनर लगाए जाएं। समिति स्तर
पर बोरी भराई, तुलाई, सिलाई, छल्ली लगाना तथा केन्द्र स्तर पर छन्ना, पंखा तिरपाल की
व्यवस्था की जाए। समिति द्वारा दिनांकवार एसएमएस भेजने एवं जिस किसान से खरीदी की जानी
है उसकी जानकारी केन्द्र के बाहर चस्पा की जाए। परिवहनकर्ता द्वारा समर्थन मूल्य पर
खरीदी गई धान का 72 घंटों में परिवहन किया जाए।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि समिति द्वारा पर्याप्त हम्माल, इलेक्ट्रानिक
तौल मशीन, सिलाई मशीन, बारदाना एवं सुतली की व्यवस्था की जाएगी। समिति द्वारा शनिवार
एवं रविवार छोड़कर सप्ताह में 5 दिन कृषकों से धान एवं अन्य अनाज की खरीदी की जाएगी।
शेष दो दिन प्रबंधक उपार्जित अनाज का परिवहन एवं किसानों के खातों में राशि हस्तांतरण
सुनिश्चित कराएगा। किसानों को फसल विक्रय के समय पंजीयन की प्रतिलिपि, बैंक पासबुक
की प्रति, वनाधिकार पट्टे की प्रति एवं सिकमीदार किसानों के सिकमी अनुबंध पत्र की प्रति
लाना अनिवार्य है। किसी अन्य किसान के नाम पर उपार्जन करने वाले किसानों पर कठोर कार्यवाही
की जाएगी इस तरह के उपार्जन न किए जाएं। समिति द्वारा धान क्रय करते समय एफएक्यू स्कंध
का ही उपार्जन किया जाए।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में अधिकारियों
से कहा गया है कि कृषकों को भुगतान जिला स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही एवं समन्वय से
किया जाए। उपार्जन केन्द्र द्वारा उपार्जित धान का कृषकों को भुगतान निर्धारित समर्थन
मूल्य पर किया जाएगा। कम्प्यूटर में उपार्जन की सही मात्रा की इंद्राज, गुणवत्ता पर
नियंत्रण एवं क्रियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में जीएम सीसीबी एवं डीआरसीएस द्वारा
किया जाएगा। कृषकों का भुगतान जेआईटी से बैंक खाते में किया जाएगा। भुगतान एफएक्यू
स्कंध की स्वीकृति पत्रक में दर्ज मात्रा के आधार पर किया जाएगा। उपार्जन एजेंसी सुनिश्चित
करेगी कि निर्धारित समय-सीमा में उपार्जित स्कंध का परिवहन हो जाए। समिति परिवहनकर्ता
को अनाज की बोरियां तौलकर एवं विधिवत् हस्ताक्षर कराकर देगी इसके बाद भी अगर अनाज में
कमी आती है तो इसके जवाबदार स्वयं परिवहनकर्ता होगा। किसानों के पंजीयन में दर्ज बैंक
खातों का सत्यापन एनपीसीआई के माध्यम से साप्ताहिक रूप से कराया जाए। बैंक शाखाओं में
पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराई जाए ताकि कृषक को राशि भुगतान में असुविधा
न हो।
समिति प्रबंधक द्वारा भुगतान हेतु डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित
किया जाएगा कि किसान का नाम, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड का मिलान ई-उपार्जन एवं
बैंक पासबुक से कर लिया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि पर विलम्ब भुगतान के लिए डाटा
एन्ट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक उत्तरदायी होंगे। तहसील स्तरीय जांच दल सभी उपार्जन
केन्द्रों की नियमित जांच करेगा तथा समस्या के निराकरण के लिए तत्पर रहेगा। केन्द्रों
पर नियुक्त नोडल अधिकारी उपार्जन के समय उपस्थित रहकर उपज की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे।
उपार्जन केन्द्र पर अनाज लाने वाले किसानों की अनाज खरीदी उसी दिन सुनिश्चित की जाए
जब संसाधन उपलब्ध हों। धान की तौल 40 किलोग्राम प्रति बोरी से अधिक मात्रा में न की
जाए।
जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शासन
द्वारा दी गई स्याही से ही बोरियों को मार्क किया जाए एवं सिलाई हेतु धागे का उपयोग
किया जाए। बोरियों में केन्द्र का टैग लगाया जाए और संबंधित किसान का कोड अनिवार्य
रूप से दर्ज किया जाए। बोरी के निचले हिस्से के अनाज की एफएक्यू गुणवत्ता देखकर ही
क्रय किया जाए और बोरी से बोरी में अनाज न पलटाया जाए। समिति फड़ से ही अनाज का क्रय
करे तथा बोरियों में भी स्वयं से अनाज भराएं। किसी भी स्थिति में किसानों को खाली बोरी
न दी जाएं। बोरियों की सही स्थिति के प्रदर्शन के लिए जिस दिन खरीद की जाए उसी दिन
उसकी कम्प्यूटर में ऑनलाइन प्रविष्टि की जाए। ऑनलाइन प्रविष्टि में बोरियों की पर्याप्त
संख्या दिखने पर अलग से बोरियां नहीं दी जाएंगी।
कलेक्टर द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक परिवहनकर्ता ट्रक लोडिंग
चार्ज का भुगतान स्वयं करेगा। भुगतान न करने पर उपार्जन एजेंसी (मार्कफेड) लोडिंग चार्ज
की राशि काटकर शेष भुगतान सोसायटी के खाते में करेगी। संग्रहण केन्द्रों के प्रभारी
को अमानक स्तर का अनाज पाए जाने की सूचना उसी दिन देनी होगी जिस दिन अनाज का भण्डारण
हुआ है। प्रतिदिन गोदाम में जमा अनाज का स्वीकृति पत्रक/डब्ल्यूएचआर की कम्प्यूटरीकृत
पावती उसी दिन जारी की जाए जिस दिन अनाज का भण्डारण हुआ है। उपार्जन से संबंधित जिला
स्तरीय समिति की प्रति दिन सुबह 10.30 बजे बैठक होगी जिसमें उपार्जन केन्द्र से उपार्जित
अनाज परिवहन, केन्द्र पर बोरियों की आवश्यकता एवं अन्य विषयों पर चर्चा कर उसका पालन
सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर उपार्जन संबंधी विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय
कमेटी द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा।
क्रमांक/2280/नवम्बर-273/जैन॥
सिहोरा शिविर में कृत्रिम उपकरणों हेतु 167 दिव्यांगों
का चिन्हांकन
जबलपुर, 26 नवंबर, 2019
कृत्रिम उपकरण
प्रदाय हेतु दिव्यांग जनों के चिन्हांकन के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आज जिले
के सिहोरा विकासखंड मुख्यालय पर शिविर लगाया गया ।
मृगनयनी भवन में लगाये गये
इस शिविर में 167 दिव्यांगों का पंजीयन किया गया तथा परीक्षण के बाद इनमें से 17 दिव्यांगों
का कैलिपर, 7 का कृत्रिम अंग, 50 का कान की
मशीन, 21 का वैशाखी, 39 का ट्राइसाइकिल, 30 का व्हीलचेयर, 11 का मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल,
4 का सी.पी. चेयर, 5 का स्मार्ट फोन, 8 का स्मार्ट कैन, 28 का छड़ी के लिए चिन्हांकन
किया गया ।
प्रभारी संयुक्त
संचालक सामाजिक न्याय आशीष दीक्षित के मुताबिक कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देशानुसार
कृत्रिम उपकरण हेतु दिव्यांगों के चिन्हांकन हेतु लगाये गये इस शिविर में 133 दिव्यांगों
के विकलांगता प्रमाण पत्र भी बनाये गये तथा 48 दिव्यांगों का यूडीआईडी हेतु रजिस्ट्रेशन
किया गया ।
क्रमांक/2281/नवम्बर-274/जैन
कृषि विभाग के दल ने की चार
खाद-बीज दुकानों की आकस्मिक जाँच
अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी,
परीक्षण हेतु सेम्पल भी लिये गये
जबलपुर, 26 नवंबर, 2019
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज मंगलवार को कृषि विभाग के निरीक्षण दल ने बल्देवबाग स्थित चार खाद-बीज के विक्रय प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जाँच की । जाँच में नियमानुसार रिकार्ड संधारित नहीं पाये जाने पर चारों दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों से परीक्षण हेतु खाद-बीज के नमूने भी लिये गये ।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि डॉ. एस.के. निगम के मुताबिक किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद-बीज के विक्रय प्रतिष्ठानों के आकस्मिक निरीक्षण के चलाये जा रहे अभियान के तहत विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल ने आज मंगलवार को बल्देवबाग स्थित अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, श्री अडजरिया एग्रोटेक, जयदेवी बीज भंडार एव अग्रवाल ब्रदर्स की जाँच की । उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान इन दुकानों से उर्वरक के पांच नमूने परीक्षण हेतु लिये गये तथा रिकार्ड संधारित नहीं रखने के कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये । चारों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस का जवाब तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
उप संचालक किसान कल्याण ने बताया कि खाद-बीज दुकानों की जाँच करने वाले निरीक्षण दल में अनुविभागीय कृषि अधिकारी जबलपुर श्रीमती प्रतिभा गौर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बी.सी. नामदेव एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जी.पी. बिल्थरे शामिल थे ।
क्रमांक/2272/नवम्बर-265/जैन
कलेक्टर ने दिलाई अधिकारियों-कर्मचारियों
को संविधान दिवस पर शपथ
जबलपुर 26 नवंबर 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने कलेक्ट्रेट में पदस्थ अधिकारियों - कर्मचारियों को आज संविधान दिवस पर शपथ दिलाई । श्री यादव ने देश के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया, जिसे अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा दोहराया गया । जिला पंचायत कार्यालय एवं जिले में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में भी संविधान दिवस पर शपथ ली गई ।
क्रमांक/2273/नवम्बर-266/जैन॥
पात्रता पर्चीधारी परिवारों का सत्यापन शुरु
कलेक्टर ने नागरिकों से किया सहयोग का आग्रह
जबलपुर 26 नवंबर 2019
जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त कर रहे बीपीएल राशन कार्ड एवं सभी श्रेणी के पात्रता पर्चीधारी परिवारों का सत्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है। सत्यापन दल घर-घर जाकर बीपीएल राशनकार्ड एवं पात्रताधारी परिवारों को चिन्हांकित कर उनकी जानकारी पत्रक एवं एम राशन मित्र में दर्ज करेंगे।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने जिले के सभी नागरिकों से शासन के निर्देश पर प्रारम्भ किये गए इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासन को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है । श्री यादव ने पात्रता पर्चीधारी परिवारों से कहा है कि सत्यापन के लिये उनके घर आने वाले शासकीय कर्मियों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएं । जिससे कि पत्रक एवं एम राशन मित्र मोबाइल एप पर सही-सही जानकारी दर्ज की जा सके।
उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान के तहत अपात्र पाए गए लोगों का नाम पोर्टल से विलोपित करने से पहले इन्हें दावे-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। दावे- आपत्तियों के निराकरण के बाद ही नाम काटे एवं जोड़े जाएंगे।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने भी जिले के सभी राशन उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल पर एम राशन मित्र एप इंस्टाल कर लेने का आग्रह किया है । जिससे की उन्हें राशन से संबंधित सभी जानकारी सहजता से उपलब्ध हो सकें।
क्रमांक/2274/नवम्बर-267/जैन॥
जनसुनवाई में आए करीब सौ आवेदन
जबलपुर 26 नवंबर 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज मंगलवार को जनसुनवाई में आये नागरिकों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और इनसे प्राप्त हुए आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए । जनसुनवाई आज करीब सौ आवेदन प्राप्त हुए । जनसुनवाई में कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के
सीईओ प्रियंक मिश्रा एवं अपर कलेक्टर संदीप जीआर भी मौजूद थे।
क्रमांक/2275/नवम्बर-268/जैन॥
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक तीन दिसम्बर को
जबलपुर 22 नवम्बर 2019
जिला सड़क सुरक्षा
समिति की बैठक तीन दिसम्बर को दोपहर तीन बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित
की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर भरत यादव करेंगे।
क्रमांक/2276/नवम्बर-269/खरे॥
ओशो महोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक 29
को
जबलपुर 22 नवम्बर 2019
अध्यात्म विभाग मध्यप्रदेश शासन के
निर्देशानुसार ओशो महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन जबलपुर द्वारा 11 से 13 दिसम्बर
तक तरंग प्रेक्षागृह एवं शहीद स्मारक प्रांगण में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में
विश्व के विभिन्न स्थानों से ओशो अनुयायी भाग लेंगे।
ओशो महोत्सव की तैयारियों के संबंध में 29 नवम्बर को दोपहर 3 बजे से कलेक्टर
कार्यालय जबलपुर के सभाकक्ष क्रमांक 57 में बैठक आयोजित की गई है। बैठक की
अध्यक्षता कलेक्टर श्री भरत यादव करेंगे।
क्रमांक/2277/नवम्बर-270/जैन॥
इंद्रधनुष अभियान में नोडल अधिकारी होंगे
परियोजना अधिकारी
जबलपुर, 26 नवंबर, 2019
प्रदेश के नगरीय निकायों में आगामी 02 दिसम्बर, 06 जनवरी, 03 फरवरी और 02 मार्च को सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। मिशन के सफल संचालन के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी.नरहरि ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाएं। श्री नरहरि ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर झुग्गी बस्तियों में टीकाकरण कार्यक्रम को प्राथमिकता से संचालित करें।
क्रमांक/2278/नवम्बर-271/जैन
बगैर अनुमति भवन/अतिरिक्त निर्माण की अनुमति के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
जबलपुर, 26 नवंबर, 2019
स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण के प्रकरणों के प्रशमन (निराकरण) के लिये निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा ई-नगरपालिका के अंतर्गत (ABPAS) पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
अप्राधिकृत संन्निर्माण के प्रशमन में छूट (10 प्रतिशत की सीमा तक) के लिये ऑनलाइन आवेदन के साथ अतिरिक्त निर्माण के संबंध में नक्शे की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल से ही जमा की जाने वाली राशि की जानकारी आवेदक को मिलेगी। निर्धारित राशि जमा करने पर उसे डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति-पत्र 15 दिन में जारी किया जाएगा।
आवेदक को आवेदन करते समय ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में यह प्रमाणीकरण करवा लिया जाएगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी गलत होने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के भवन निर्मित करने के प्रशमन के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें अन्य कोई अनियमिताएँ नहीं पाए जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर प्रशमन की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे प्रकरण पूर्व से संचालित ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत किये जाएंगे। आवेदक को प्रत्येक स्तर पर एस.एम.एस./ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। इन प्रकरणों में स्थल जाँच एवं परीक्षण भी आवश्यक होगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह अनुज्ञा 30 दिन में जारी अथवा अस्वीकृत की जाएगी।
आयुक्त श्री नरहरि ने सभी आयुक्त नगरपालिक निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निकायों में प्रशमन की कार्यवाही समय-सीमा में करने के निर्देश दिये हैं।
क्रमांक/2279/नवम्बर-272/जैन