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समाचार
प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में शामिल
हुए विधानसभा अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री
जबलपुर, 12 नवंबर, 2019
विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद
प्रजापति एवं वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने आज यहां सिक्ख धर्म के प्रवर्तक श्री
गुरूनानक जी देव के 550वें प्रकाश पर्व पर अंजुमन स्कूल मैदान में आयोजित
कार्यक्रम में शामिल हुए तथा गुरू ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर आशीर्वाद
प्राप्त किया । वित्त मंत्री श्री भनोत ने
विधायक श्री विनय सक्सेना के साथ पंगत में बैठकर गुरू का लंगर भी ग्रहण किया ।
राज्य शासन के निर्देशानुसार गुरूनानक जी की
550वीं जयंती पर जिले में स्थित सभी शासकीय भवनों पर रोशनी की गई । जबलपुर में गुरूनानक जी के प्रकाश पर्व पर
मुख्य आयोजन गुरूसिंघ सभा द्वारा मढ़ाताल स्थित अंजुमन स्कूल मैदान पर किया गया था
।
क्रमांक/2118/नवम्बर-111/जैन
शोक संवेदना व्यक्त करने विधायक श्री
सक्सेना के निवास पहुंचे प्रभारी मंत्री
जबलपुर, 12 नवंबर, 2019
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं जबलपुर जिले के
प्रभारी मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह आज सुबह अपने जबलपुर प्रवास के दौरान विधायक
श्री विनय सक्सेना के ब्यौहारबाग स्थित निवास पर पहुंचे तथा उनके पिता के निधन पर
शोक संवेदनाएं व्यक्त की । प्रभारी मंत्री ने इस मौके पर विधायक श्री सक्सेना के
पिता के चित्र पर श्रृद्धासुमन भी अर्पित किये ।
क्रमांक/2119/नवम्बर-112/जैन
कलेक्टर ने देखी पंचकोषी यात्रा की
व्यवस्थायें
जबलपुर, 12 नवंबर, 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज मंगलवार से
प्रारंभ हुई पंचकोषी परिक्रमा की व्यवस्थाओं का सरस्वती घाट और लम्हेटा घाट पहुंचकर
जायजा लिया । उनके साथ नर्मदा पंचकोषी परिक्रमा आयोजन समिति के पदाधिकारी भी मौजूद
थे । इस अवसर पर श्री यादव ने पंचकोषी परिक्रमा में शामिल धर्मावलंबियों को
शुभकामनाएं भी दी ।
क्रमांक/2120/नवम्बर-113/जैन
घरेलू रसोई गैस का दुरूपयोग रोकने एवं नये कनेक्शन
देने के बारे में
कलेक्टर ने जारी किये गैस वितरकों के लिए निर्देश
जबलपुर, 12 नवंबर, 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर
के दुरूपयोग एवं वाहनों में रसोई गैस के इस्तेमाल को रोकने, उपभोक्ताओं को नये रसोई
गैस कनेक्शन जारी करने, रिफिल सिलेण्डर और उपभोक्ताओं को डबल सिलेण्डर कनेक्शन उपलब्ध
कराने के बारे में रसोई गैस डीलरों को निर्देश जारी किये हैं । रसोई गैस डीलरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन
करने की हिदायत भी दी है ।
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के मुताबिक कलेक्टर
द्वारा जारी निर्देश में गैस डीलरों से कहा गया है कि नये कनेक्शन जारी करते समय उपभोक्ताओं
को गैस चूल्हा, रबर ट्यूब और लाईटर आदि लेने के लिए दबाव न डाला जाये । यह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वो यह रसोई
गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा, रबर ट्यूब एवं लाईटर लेना चाहता है अथवा नहीं । रसोई गैस डीलरों को उन उपभोक्ताओं को डबल गैस सिलेण्डर
प्रदाय करने में प्राथमिकता देने भी कहा गया है जिनके पास केवल एक रसोई गैस सिलेण्डर
है और उन्हें इस वजह से असुविधा हो रही है ।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में गैस डीलरों
द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले गैस तेल एवं गैस कंपनियों से भी कहा गया
है कि जब उनके द्वारा रिफिल बुकिंग से लेकर रिफिल वितरण तक की गतिविधियों को कम्प्यूटराइज्ड
किया जा चुका है तब वे साफ्टवेयर में यह भी प्रावधान करें कि गैस डीलर्स द्वारा किस
उपभोक्ता को किस नंबर का गैस सिलेण्डर प्रदाय किया गया है । उसे भी दर्ज किया जा सके
। ताकि आकस्मिक जाँच की कार्यवाही के दौरान दुरूपयोग के मामले में रसोई गैस सिलेण्डर
पकड़े जायें तब यह पता लगाया जा सके कि वह सिलेण्डर किस उपभोक्ता को जारी किया गया था
। इससे उस उपभोक्ता के विरूद्ध भी घरेलू रसोई
गैस के दुरूपयोग का मामला दर्ज किया जा सके जिसे वह सिलेण्डर प्रदाय किया गया था ।
इससे घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकेगी ।
रसोई गैस डीलरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों
में 19 किलोग्राम क व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के उपयोग को सुनिश्चित करने सभी व्यावसायिक
कनेक्शनधारियों द्वारा उपयोग किये गये सिलेण्डरों की जानकारी एवं सूची नियमित तौर पर
जिला आपूर्ति नियंत्रक को उपलब्ध कराने भी कहा गया है । ताकि यह जाना जा सके कि कौनसा
प्रतिष्ठान व्यावसायिक रसोई गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है अथवा अपेक्षाकृत
कम कर रहा है । इसमें ऐसे प्रतिष्ठानों की
समय-समय पर जांच कराई जा सके और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सके ।
निर्देशों
में कहा गया है कि गैस डीलर्स को प्रतिदिन भरे गैस सिलेण्डर, प्रदाय दर, नवीन गैस
कनेक्शन हेतु उपलब्ध गैस सिलेण्डर एवं रेग्यूलेटर संख्या, गैस कनेक्शन से संबंधित
कंपनी द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि एवं अन्य वस्तुओं की कीमत संबंधी जानकारी
प्रदर्शित करनी होगी। गैस डीलर्स से कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता पति-पत्नी जो
दोनों नौकरी करते हैं और उनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनके यहां सुबह 10 बजे से
पहले तथा शाम 5 बजे के बाद गैस प्रदाय की जाए। गैस डीलर्स के लिए हमेशा 10 गैस
सिलेण्डर का रिजर्व स्टॉक रखना भी अनिवार्य किया गया है जो सक्षम अधिकारी की
अनुमति के बाद ही जारी किए जा सकेंगे। गैस विक्रेता शासन एवं कंपनी की
नीति-निर्देशों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत पात्र
हितग्राहियों को नियमानुसार नवीन गैस कनेक्शन प्रदान करना होगा ।
निर्देशों
में ग्रामीण वितरक से भिन्न अन्य गैस वितरक द्वारा रिफिल गैस सिलेण्डर होम डिलेवरी
से ही प्रदाय किए जाने कहा गया है । डीलरों से कहा गया है कि गोदाम से दिए जाने
वाले सिलेण्डरों पर होम डिलेवरी चार्ज कम करके ही उपभोक्ताओं को बिल दिए जायें ।
गैस डीलर्स उपभोक्ता को दी जाने वाली सभी सामग्री का पक्का बिल दें। ऐसी व्यवस्था
की जाए कि सभी हाकर्स ड्रेस पर रहें तथा उस पर कंपनी एवं डीलर्स का नाम एवं हॉकर्स
का नाम रहे। होम डिलेवरी करते समय हाकर्स के पास स्प्रिंग तौल कांटा रहे तथा
आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता को सिलेण्डर तौल कर बिल के साथ दिया जाए। होम डिलेवरी
के समय उपभोक्ता के घर पर ताला बंद होने की स्थिति में पड़ोसी को अवगत कराया जाये ।
क्रमांक/2121/नवम्बर-114/जैन
स्मार्ट सेम्पलिंग एप से फसल कटाई
प्रयोग का दिया गया प्रशिक्षण
जबलपुर, 12 नवंबर, 2019
स्मार्ट सेम्पलिंग से फसल कटाई प्रयोग करने
आज मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में पटवारियों एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले को
तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया ।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ.
एस.के. निगम ने बताया कि स्मार्ट सेम्पलिंग से फसल कटाई प्रयोग हेतु जबलपुर जिले
का चयन किया गया है । जिले में फसल कटाई प्रयोग मोबाइल फोन पर स्मार्ट सेंपलिंग एप
से किया जायेगा । उन्होंने बताया कि फसल कटाई प्रयोग को स्मार्ट सेंपलिंग एप के
माध्यम से करने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए आयोजित किये गये तकनीकी
प्रशिक्षण में कृषि विभाग के मैदानी अमले और पटवारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी
किया गया ।
प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि एस.के. निगम,
अधीक्षक भू-अभिलेख ललित ग्वालवंशी, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्था भोपाल
(एम.पी.कास्ट) के जे.आर.ए. संजय बेले एवं जिले के नोडल अधिकारी एल.के. गालव द्वारा
प्रतिभागियों को चरणबद्ध तरीके से मोबाइल एप का प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण
में उपस्थित श्री वृषभान अहिरवार द्वारा फील्ड में सी.सी. एप ऑपरेशन के बारे में
प्रतिभागियों से उनके कार्य अनुभव पर चर्चा की गई ।
क्रमांक/2122/नवम्बर-115/जैन
निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2020 का संशोधित कार्यक्रम जारी
जबलपुर 12 नवंबर 2019
भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश में निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2020 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत एक जनवरी-2020 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किये जाएंगे।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2020 के अंतर्गत 30 नवम्बर, 2019 तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम (ईव्हीपी) एवं पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियाँ तथा मतदान केन्द्रों को युक्तियुक्तकरण का कार्य पूर्ण किया जायेगा। एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 16 दिसम्बर को किया जायेगा। दावे-आपत्तियाँ 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 जनवरी के पूर्व किया जायेगा। पूरक सूची की तैयारी की तिथि 4 फरवरी होगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी, 2020 को किया जायेगा।
क्रमांक/2123/नवम्बर-116/जैन॥