News.24.11.2019_B


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
विधायक विनय सक्सेना की पहल पर आयोजित विशाल स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण शिविर में 7000 मरीजों का हुआ पंजीयन
शहर सरकार-आपके द्वार अभियान के अंतर्गत उत्तर मध्य क्षेत्र के शताब्दीपुरम में हुआ विशाल
निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन
शहर सरकार आपके द्वार अभियान के अंर्तगत अब तक के सबसे बड़े आयोजन के लिए विधायक विनय सक्सेना को बधाई : श्री लखन घनघोरिया
लगातार जारी रहेगा पीड़ित मानवता की सेवा का अभियान : श्री विनय सक्सेना
जबलपुर, 24 नवंबर, 2019
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की महत्वाकांक्षी योजना शहर सरकार आपके द्वार के अंतर्गत आज उत्तर मध्य क्षेत्र के शताब्दीपुरम में विशाल शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण और जनसमस्या निवारण शिविर में लगभग सात हज़ार मरीजों का पंजीयन कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। उत्तर मध्य क्षेत्र के विधायक श्री विनय सक्सेना की पहल एवं जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से आयोजित शिविर का हज़ारों नागरिकों ने लाभ लिया। शहर में पहली बार हुए इस तरह के ऐतिहासिक और विशाल शिविर में दस हज़ार से अधिक लोग सम्मिलित हुए जिनमे से लगभग सात हज़ार ने अपना पंजीयन कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। 
शिविर में पहुंचे प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने विधायक श्री विनय सक्सेना के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि शहर सरकार आपके द्वार के अंर्तगत यह अब तक का सबसे बड़ा और भव्य शिविर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमन्त्री माननीय कमलनाथ की मंशा के अनुरूप श्री सक्सेना ने कार्य करते हुए नागरोकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुलझाने का कार्य किया है। शिविर के दौरान विधायक श्री विनय सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ व्यापक सोच के धनी हैं और वे हमेशा प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के बारे में ही सोचते हैं, उनकी सोच से प्रेरित होकर ही उत्तर मध्य क्षेत्र में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण और जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। श्री सक्सेना ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा का यह कार्य लगातार जारी रहेगा नागरिकों के बीच पहुंचकर उन्हें राहत दिलाई जाएगी। 
गम्भीर मरीजों के होंगे जटिल ऑपरेशन :-
विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण शिविर में पहुंचे मरीजों को सूचीबद्ध कर उनके ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों से समन्वय बनाकर गंभीर मरीजों का ऑपरेशन कराया जाएगा। ऑपरेशन के लिए मरीजों की सुविधानुसार समय लेकर उनका ज़िला अस्पताल विक्टोरिया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से सर्जरी कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर श्री भरत यादव के सहयोग से गंभीर मरीजों के ऑपरेशन का कार्य मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
मौके पर ही समास्याओं का निवारण : -
शिविर में नागरिकों की उन समस्याओं का भी समाधान किया गया जो वर्षों से लंबित थीं। कलेक्टर श्री भरत यादव, नगर निगम आयुक्त श्री आशीष कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न शासकीय विभागों के स्टाल भी शिविर स्थल पर लगाये गए जिनके माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया गया। शिविर में नजूल, गरीबी रेखा राशन कार्ड, नक्शा, विद्युत संबंधी  आदि शिकायतों का संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा निराकरण कराकर नागरिकों को राहत प्रदान की गई।
शिविर को सफल बनाने में शासकीय हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, विक्टोरिया, एल्गिन, के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की भूमिका सराहनीय रही।
इस अवसर पर क्षेत्रिय सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गण.आदि उपस्थित थे। समापन के मौके पर विधायक श्री सक्सेना ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और जिला तथा निगम प्रशासन के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
क्रमांक/2257/नवम्बर-250/जैन॥


नियमों का पालन करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें
मैरिज गार्डन, बैण्ड, डीजे संचालकों, आतिशबाजों और केटरर्स को
प्रशासन ने दी चेतावनी
जबलपुर, 24 नवंबर, 2019
      नियम आम जनता की सुविधा के लिए है ।  व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता में खलल न हो ।  यातायात व्यवस्था को सुधारने और शहर को स्वच्छ बनाने में सभी को अपना-अपना योगदान देना होगा । व्यवस्था में तत्काल सुधार हो यह अपेक्षा किसी से नहीं है लेकिन जिसकी जितनी क्षमता है उसे अपनी ओर से तत्काल प्रयास करने होंगे ।  यदि जल्दी ही सुधार नहीं आया अथवा कोई नियम-कानून का पालन नहीं करना चाहता तो उस पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
      यह समझाईश बारातघर संचालकों, बैण्ड और डीजे संचालकों, आतिशबाजों, टेंट हाउस संचालकों एवं केटरर्स को आज रविवार की शाम आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री भरत यादव एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह ने दी । कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर हर्ष दीक्षित एवं संदीप जीआर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेश त्रिपाठी तथा नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त टी.एस. कूमरे भी मौजूद थे ।
      बैठक में बारातघर संचालकों को वाहनों की पार्किंग पर ध्यान देने खास हिदायत दी गई ।  बारातघर संचालकों से कहा गया कि उन्हें पूरे क्षेत्र का कम से कम 25 फीसदी हिस्सा पार्किंग के लिए रखना ही होगा ।  सड़कों पर वाहनों की पार्किंग न हो इसका उन्हें ध्यान रखना होगा साथ ही व्यवस्थित पार्किंग के लिए अपने कर्मचारी तैनात करने होंगे ।  बारात घर संचालकों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि उनकी वजह से यदि यातायात व्यवस्था में व्यवधान हुआ और आम नागरिकों को परेशानी हुई तो इसके लिए उन पर कार्यवाही होगी । उन्हें बारातघरों में सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने के निर्देश भी दिये गये । अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई साथ ही अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने कहा गया ।
 बारातघर संचालकों को विद्युत की साज-सज्जा में खुले तारों का उपयोग न करने की समझाईश भी बैठक में दी गई है ।  इसके साथ ही उन्हें अपने बारातघरों, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं आतिशबाजी का उपयोग रात दस बजे के बाद किसी भी सूरत में न करने के निर्देश दिये गये ।  आतिशबाजों से भी कहा गया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही आतिशबाजी करें ।  यदि किसी तरह की दुर्घटना आतिशबाजी से हुई तो संबंधित का लायसेंस निरसत कर दिया जायेगा ।
      बैठक में केटरर्स को भी निर्देश दिये गये कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें ।  उन्हें पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखने की हिदायत भी दी गई ताकि कचरा इधर-उधर न फैले ।  केटरर्स से बचे हुए भोजन को फेंकने की बजाये उन स्वयंसेवी संस्थाओं को देने के निर्देश दिये गये जो गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रही है । 
      बैठक में बारातघर संचालकों को वैवाहिक समारोह से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने के लिए कम्पोस्ट पिट स्थापित करने के निर्देश दिये गये ।  उन्हें वाहनों के पार्किंग स्थल और बारातघर के भीतर हाई रिजोल्युशन वाले नाइट विजन सीसीटीव्ही कैमरे लगाने की हिदायत भी दी गई ताकि वैवाहिक कार्यक्रमों में होने वाली चोरियों पर लगाम लगाई जा सके ।
      बैठक में डीजे संचालकों को भी रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये ।  डीजे संचालकों से कहा गया कि रात दस बजे के बाद डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल हुआ तो उनके उपकरण जप्त कर लिये जायेंगे । 
      बैठक में यातायात में होने वाले व्यवधान को देखते हुए सड़कों पर बारात निकालने हतोत्साहित करने के निर्देश भी दिये गये । बारात में सजावटी लाइटों को सिर पर लेकर चलने में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को न लगाने की हिदायत दी गई । ऐसा करने पर बालश्रम कानून एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई ।
      कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में बारातघर संचालकों से साफ शब्दों में कहा कि अभी तक जो होता रहा है अब आगे उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।  नियम कायदों का पालन सभी को करना होगा ।  उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने में सभी को अपनी-अपनी तरह से योगदान देना होगा ।  श्री यादव ने कहा बारातघर संचालकों को पार्किंग के लिए 25 प्रतिशत स्थान छोड़ना होगा ।  उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन यंत्रों तथा बारातघरों में प्रवेश और निर्गम के अलग-अलग द्वार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।  श्री यादव ने कहा कि प्रशासन बारातघर संचालकों, केटरर्स, आतिशबाजों एवं डीजे संचालकों पर तत्काल कार्यवाही के पक्ष में नहीं है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि व्यवस्थाओं में सुधार न हो ।  कलेक्टर ने कहा कि बारातघर संचालक एवं शादी समारोह से जुड़े अन्य सभी व्यवसायियों को अपनी सोच बदलनी होगी और शहर के यातायात को सुगम बनाने तथा शहर को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का साथ देना होगा ।  उन्होंने कहा कि जो बारातघर संचालक, डीजे संचालक, केटरर्स और बैण्ड संचालक नियमों का पालन करेंगे प्रशासन उनके साथ है । 
      कलेक्टर ने इस मौके पर बारातघर संचालकों से कहा कि बुकिंग के समय ही लोगों को नियम कायदों की पूरी जानकारी दे दें । जो नियम कायदों का पालन नहीं करता है उसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दें ।  उन्होंने बारातघर संचालकों की कठिनाई भी सुनी ।  श्री यादव ने कहा कि शादी समारोह में हर्ष फायर पूरी तरह प्रतिबंधित है ।  यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो बारातघर संचालक इसकी सूचना प्रशासन को तत्काल दें ।  उन्होंने बारातघर संचालकों से नियमों एवं कानूनों की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिये ।  श्री यादव ने बारातघर संचालकों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराने तथा संबंधित तहसील कार्यालय से भूमि के उपयोग का मद परिवर्तन कराने की हिदायत भी दी । उन्होंने नगर निगम आयुक्त से कहा कि बारातघर संचालकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस हेतु अलग से केम्प लगाने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देशित करें । श्री यादव ने बारातघर संचालकों की मांग पर बारातघरों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना पर विचार करने का आश्वासन भी दिया ।
      पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने भी बैठक को संबोधित करते हुए बारातघर, डीजे एवं बैण्ड संचालकों एवं केटरर्स को नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी । उन्होंने कहा कि बारातघरों के सामने बेतरबीत पार्किंग से लगने वाले ट्रेफिक जाम के लिए संबंधित बारातघर संचालकों को दोषी माना जायेगा ।
      पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों से कहा है कि परमीशन लेकर ही शादी-विवाह के कार्यक्रमों में डीजे का इस्तेमाल करें ।  उन्होंने आतिशबाजों को भी सुरक्षित आतिशबाजी करने के निर्देश दिये । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फिलहाल व्यवस्थाओं के सुधार के लिए बारातघर संचालकों को कुछ समय देने के पक्षधर हैं ।  यदि इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो उन्हें कठोर कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा ।  इस मामले में अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा ।
क्रमांक/2258/नवम्बर-251/जैन

विधानसभा अध्यक्ष का आगमन आज
जबलपुर, 24 नवंबर, 2019
      विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति का सोमवार 25 नवंबर की सुबह भोपाल से नर्मदा एक्सप्रेस द्वारा जबलपुर आगमन होगा ।
क्रमांक/2259/नवम्बर-252/जैन

पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक
जबलपुर, 24 नवंबर, 2019
राज्य शासन ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया।
राजकीय शोक के दौरान 26 नवम्बर तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में कोई शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
क्रमांक/2260/नवम्बर-253/जैन॥